थाने जाने की झंझट खत्म! Online FIR ऐसे करें दर्ज मिनटों में 

24×7 FIR: कभी भी, कहीं से भी दर्ज कराएं शिकायत

अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है और आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन पुलिस वाले आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं, आप ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन FIR दर्ज कराने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। ऑनलाइन रिपोर्ट को दर्ज कराने के लिए हर राज्य के लिए अलग प्रॉसेस है। साथ ही अलग- अलग वेबसाइट पर FIR पर दर्ज कराना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके साथ यूपी में घटना घटती है, तो आपको यूपी की वेबसाइट Online FIR In UP – uppolice.gov.in पर जाकर FIR दर्ज करनी होगी। राज्यों की पुलिस वेबसाइट को गूगल पर सर्च करके पता लगाया जा सकता है।

सरल शब्दों में एफआईआर (FIR) का मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) होता है। एफआईआर एक लिखित दस्तावेज है जिसे भारत में पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है। यह तब तैयार किया जाता है जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलती है। सरल शब्दों में, यह किसी संज्ञेय अपराध के पीड़ित या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से या लिखित रूप से पुलिस को ऐसी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। लोग ऑनलाइन माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

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ऑनलाइन FIR कैसे दर्ज कराएं? | How to lodge FIR online?

उदाहरण के तौर पर अगर आपके साथ यूपी में घटना घटती है, तो आपको यूपी की वेबसाइट Online FIR In UP – uppolice.gov.in पर जाकर FIR दर्ज करनी होगी।

showing the image of official website, online FIR in up

  • अब आपको सिटीजन सर्विसेज के ऑप्शन पर जाना होगा , जहाँ पार आपको e-fir का ऑप्शन चुनना होगा
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा, अगर आपने पहले से ही resistration किया हुआ है तो आपके पास login id और password होना चाहिए, तो लॉगिन कर सकते हैं |

image of online fir in up

  • और अगर आप ने रेसिसट्रेशन नहीं किया है तो resistration करने के लिए ” क्रिएट सिटीजन लॉगिन (create citizen login)” पर क्लिक करिये, जिसमें आपको कुछ निजी जानकारियां जैसे: नाम, लिंग, मोबाइल नंबर और पता आदि देना होता है। और आपका रेसिसट्रेशन हो जाने पर आपको login id और password मिल जायेगा |

image of website, for online fir in up

  • मोबाइल नंबर को ओटीपी के जरिए वेरिफाई करना होगा। इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं।
  • फिर वेबसाइट पर E-FIR का ऑप्शन पर क्लिक करें। एक फॉर्म खुलेगा।
  • फॉर्म आपको अपनी पर्सनल डिटेल, घटना की लोकेशन, समय, तारीख और क्या घटना हुई, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन होगा, इस तरह आपकी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाएगी।
  • इसके बाद पुलिस आपके घर आकर या फोन के जरिए वेरिफिकेशन करेगी, जिसके बाद आपको FIR कॉपी मिल जाएगी।

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किन मामलों में की जा सकती है ऑनलाइन FIR? | In which cases online FIR can be filed?

सीआरपीसी (Code of Criminal Procedure, CRPC) के मुताबिक, खोया-पाया, चोरी, वाहन चोरी, धमकी, किसी अपने के गुमशुदा होने समेत अन्‍य गैर संज्ञीय मामलों (Non- cognizable cases) की एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जबकि मर्डर, डकैती और दुष्‍कर्म व सामूहिक दुष्‍कर्म जैसे संज्ञेय अपराध (cognizable cases) के लिए आपको थाने ही जाना ही होगा।

कुछ राज्यों में संज्ञेय अपराध में Online FIR करने की सुविधा दी है, लेकिन तीन दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर कॉपी पर साइन करने होंगे।

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कुछ प्रमुख राज्य की ऑनलाइन FIR वेबसाइट | Online FIR websites of some major states

राज्य वेबसाइट
दिल्ली (Delhi) delhipolice.gov.in
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) uppolice.gov.in
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) citizen.mppolice.gov.in
हरियाणा (Haryana) haryanapoliceonline.gov.in
राजस्थान (Rajasthan) police.rajasthan.gov.in
गुजरात (Gujarat) gujhome.gujarat.gov.in
ओडिशा (Odisha) odishapolice.gov.in
उत्तराखंड (Uttarakhand) uttarakhandpolice.uk.gov.in

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घटना के कितने दिन बाद शिकायत दर्ज कर सकते हैं?

घटना होने के बाद आप कभी भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है, लेकिन जितनी जल्‍दी शिकायत दर्ज कराई जाएगी, उतना अच्छा रहेगा। सीआरपीसी 468 के मुताबिक, जिस अपराध की सजा एक साल है तो शिकायत एक साल के अंदर दर्ज हो जानी चाहिए। इससे देर होने पर आपको देरी का कारण लिखित में बताना होगा।

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इन सेवाओं का भी ले सकते हैं ऑनलाइन लाभ

ऑनलाइन एफआईआर के अलावा, आप पुलिस विभाग से जुड़ी अन्य सेवाएं जैसे- किरायेदार पंजीकरण, चरित्र प्रमाण पत्र, घरेलू सहायता, किसी कार्यक्रम अथवा प्रदर्शन के लिए आवेदन, किरायेदार का सत्यापन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आदि सेवाओं (Services like tenant registration, character certificate, domestic help, application for any program or demonstration, tenant verification and post mortem report etc.) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

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FAQs

Q. FIR करने में कितना पैसा लगता है?

एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी शुल्क का उल्लेख नहीं होता है और आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना होगा। भारतीय कानूनी प्रक्रिया में, एफआईआर (FIR) दर्ज करने के लिए कोई निर्धारित शुल्क नहीं होता है।

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Q. क्या मैं किसी भी अपराध के लिए ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकता/सकती हूँ?

नहीं, सभी अपराधों के लिए ऑनलाइन FIR दर्ज नहीं कराई जा सकती। गंभीर अपराधों या हिरासत की जरूरत वाले मामलों में अभी भी थाने जाना पड़ सकता है.

Q. Online FIR दर्ज करने के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए?

आपको एक इंटरनेट कनेक्शन और आपके आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र की जानकारी की आवश्यकता होगी.

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Q. ऑनलाइन FIR दर्ज करना मुश्किल है क्या? 

नहीं, बिल्कुल नहीं! ज्यादातर वेबसाइट यूजर फ्रेंडली हैं और हिंदी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध हैं.

Q. Online FIR दर्ज करने में कितना समय लगता है? 

आमतौर पर, प्रक्रिया पूरी करने में कुछ ही मिनट लगते हैं. हालांकि, जानकारी भरने में लगने वाला समय आपके ऊपर निर्भर करता है.

Q. क्या ऑनलाइन FIR दर्ज करने के बाद भी मुझे थाने जाने की ज़रूरत है? 

कुछ मामलों में, पुलिस आपको अतिरिक्त जानकारी देने या बयान दर्ज करने के लिए थाने बुला सकती है. वेबसाइट पर आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी.

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