राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम | National Food Security Act | NFSA

सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम | National Food Security Act | NFSA,2013 दिनांक 10 सितम्बर,2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है।

इस अधिनियम में,लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है,इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी कवर की जाएगी। पात्र व्यक्ति चावल/ गेहूं/मोटे अनाज क्रमश: 3/ 2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार,जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं,35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम | National Food Security Act | NFSA

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 | National Food Security Act, 2013 in Hindi

  • 5 जुलाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम | National Food Security Act | NFSA, 2013 लागू हुआ। यह अधिनियम कानूनी तौर पर 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसलिए लगभग दो तिहाई आबादी अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत आती है।
  • महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में, अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला को परिवार का मुखिया होना अनिवार्य है।
  • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों की पहचान एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें अयोग्य/नकली/डुप्लीकेट राशन कार्डों को बाहर करना और मृत्यु, प्रवासन आदि के कारण भी बाहर करना और जन्म के साथ-साथ वास्तविक छूटे हुए परिवारों को भी शामिल करना शामिल है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम | National Food Security Act | (NFSA Act) के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक इसका जीवन-चक्र दृष्टिकोण है जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे उन्हें मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अधिकार मिलता है।
  • एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services) केंद्रों का एक व्यापक नेटवर्क, जिसे आईसीडीएस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र  कहा जाता है और मध्याह्न भोजन (MDM योजना) के तहत स्कूलों के माध्यम से भी बढावा दिया गया है।
  • 6 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानक निर्धारित किये गये हैं।
  • गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था की अवधि के दौरान वेतन हानि की आंशिक भरपाई के लिए और पूरक पोषण के लिए कम से कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं।
  • NFAS के तहत पात्र व्यक्तियों को उचित मात्रा में खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका भुगतान प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय और तरीके के भीतर किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये प्रावधान खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015 के माध्यम से शासित होते हैं।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की प्रमुख विशेषताएं | Major Features of the National Food Security Act

  • लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत कवरेज और पात्रता: 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को टीपीडीएस के तहत कवर किया जाएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की समान पात्रता होगी। हालाँकि, चूंकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार गरीबों में सबसे गरीब हैं, और वर्तमान में प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम के हकदार हैं, मौजूदा एएवाई परिवारों की पात्रता 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह पर संरक्षित की जाएगी।
  • राज्य-वार कवरेज: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 75% और 50% के अखिल भारतीय कवरेज के अनुरूप, राज्य-वार कवरेज केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। योजना आयोग ने 2011-12 के लिए एनएसएस घरेलू उपभोग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके राज्य-वार कवरेज निर्धारित किया है और राज्य-वार “समावेश अनुपात” भी प्रदान किया है।
  • टीपीडीएस के तहत रियायती मूल्य और उनका संशोधन: टीपीडीएस के तहत खाद्यान्न अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद कीमतों को उचित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जोड़ा जाएगा।
  • यदि अधिनियम के तहत किसी राज्य का आवंटन उनके वर्तमान आवंटन से कम है, तो इसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत उठाव के स्तर तक संरक्षित किया जाएगा। एपीएल परिवारों के लिए मौजूदा कीमतें यानी गेहूं के लिए 6.10 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत उठाव की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त आवंटन के लिए निर्गम मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है।
  • परिवारों की पहचान: प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित टीपीडीएस के तहत कवरेज के भीतर, पात्र परिवारों की पहचान का कार्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाना है।
  • महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता: गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। 6 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानक निर्धारित किये गये हैं।
  • मातृत्व लाभ: गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी।
  • महिला सशक्तिकरण: राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा।
  • शिकायत निवारण तंत्र: जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र। राज्यों को मौजूदा मशीनरी का उपयोग करने या अलग तंत्र स्थापित करने की छूट होगी।
  • खाद्यान्नों के अंतर-राज्य परिवहन और हैंडलिंग की लागत और एफपीएस डीलरों का मार्जिन: केंद्र सरकार राज्यों को राज्य के भीतर खाद्यान्नों के परिवहन, इसकी हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर उनके द्वारा किए गए व्यय को मानदंडों के अनुसार पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी। इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया।
  • पारदर्शिता और जवाबदेही: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस, सामाजिक लेखा परीक्षा और सतर्कता समितियों की स्थापना से संबंधित रिकॉर्ड के प्रकटीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं।
  • खाद्य सुरक्षा भत्ता: पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान।
  • जुर्माना: जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत का अनुपालन करने में विफलता के मामले में, राज्य खाद्य आयोग द्वारा लोक सेवक या प्राधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी | Beneficiaries of NFSA in Hindi

  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार
  • अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार
  • गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ
  • 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायित्व | Obligations of National Food Security Act in Hindi

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राज्य सरकारों के दायित्व | State Governments Obligations

  • पात्र परिवारों की पहचान और एनएफएसए राशन कार्ड जारी करना
  • खाद्यान्न आवंटन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समुचित कार्य सुनिश्चित करना
  • मातृ एवं शिशु पोषण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना
  • जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना

केंद्र सरकार के दायित्व | Central Government Obligations

  • चिन्हित लाभार्थियों के आधार पर राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन
  • उचित मूल्य दुकान के डीलरों के लिए परिवहन, हैंडलिंग और मार्जिन के लिए धन उपलब्ध कराना
  • एनएफएसए के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना
  • खाद्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना

स्थानीय प्राधिकारी दायित्व | Local Authorities Obligations

  • उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना
  • नियमित सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करना
  • लाभार्थियों की पहचान और NFSA राशन कार्ड जारी करने में सहायता करना
  • शिकायतों का समाधान करना और एनएफएसए का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

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