प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | Pradhan Mantri Employment Generation Program | PMEGP पूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार की योजना है, जिसका संचालन प्रदेश में तीन एजेन्सियों (three agencies) क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Center), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board) द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission)(KVIC ) को नोडल एजेन्सी (nodal agency) के रूप में नामित किया गया है।
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शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन (LOAN) मुहैया कराया जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से PMEGP Scheme से जुड़ी पूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज स्पष्ट करने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | Pradhan Mantri Employment Generation Program | PMEGP
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | Pradhan Mantri Employment Generation Program | PMEGP के माध्यम से देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का उद्योग शुरू करने हेतु लोन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश से बेरोजगारी दर को कम किया जा सके ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें तथा उन्हें आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। PMEGP Scheme के माध्यम से युवाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लोन पर सब्सिडी भी वर्ग के हिसाब से प्रदान की जाएगी जिसके अंतर्गत बेरोजगार व्यक्ति को 10% पैसा खुद देना होगा|
- Employment Generation Scheme के अंतर्गत वही व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
- देश के जो इच्छुक लाभार्थी अपना खुद का उद्योग शुरू करना चाहते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी संस्थान को इस योजना के पात्र माना जाएगा।
- PM Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लोन पर सब्सिडी राशि वर्ग के हिसाब से मुहैया कराई जाएगी|
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का विवरण | Details of Pradhan Mantri Minister Employment Generation Program Scheme
- कार्यक्षेत्रः- उद्यम की स्थापना ग्रामीण एवं शहरी के लिये अनुमन्य है।
- परियोजना का अधिकतम आकारः- रू०-50.00 लाख तक।
- पात्र उद्यमीः- 18 वर्ष से ऊपर आयु का पुरूष/महिला उद्यमी।
- आवेदन कैसे करें:- पीएमईजीपी योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक www.kviconline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है तथा इस वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दिशा-निर्देश एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
- अपेक्षित दस्तावेजः- परियोजना शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो) आदि।
- लाभार्थियों का चयनः-स्कोरकार्ड के माध्यम से किया जाता है।
- परियोजना की मंजूरीः- तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार बैकों द्वारा परियोजना की मंजूरी प्रदान की जाती है।
- निजी अंशदानः- सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों हेतु परियोजना लागत का 5प्रतिशत का अंशदान लगाना होता है।
- द्वितीय बार ऋण प्राप्त करने की सुविधाः- इस योजनान्तर्गत तीन वर्ष पुरानी सफल इकाईयों को उद्यम के विस्तार हेतु धनराशि रू0 25.00 लाख एवं उत्पादन इकाईयों को रू0 1.00 करोड़ तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य है। उक्त ऋण धनराशि पर 15 प्रतिशत अनुदान भी उपलब्ध है।
- ब्याज उपादान की सुविधाः-पीएईजीपी योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित उत्पादन इकाईयो को रू0 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र की इर्काईयों को रू0 10.00 लाख तक की परियोजना पर पूर्व की भांति पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षों तक दिये जाने का प्राविधान है।
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इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सब्सिडी | Subsidy available under this scheme
क्र० सं० | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की श्रेणी | अनुमन्य उपादान की दर | |
ग्रामीण | शहरी | ||
1. | सामान्य श्रेणी वर्ग | प्रोजेक्ट कास्ट का 25% | प्रोजेक्ट कास्ट का 15% |
2. | आरक्षित वर्ग (अ०जा०, अ०ज०जा०, अ०पि०व०, अल्प संख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग) | प्रोजेक्ट कास्ट का 35% | प्रोजेक्ट कास्ट का 25% |
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य | Objective of Pradhan Mantri Employment Generation Program
जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे देश में काफी ऐसे युवा है जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना खुद का उद्योग शुरू करने में असमर्थ रहते हैं और ऐसे में उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के युवाओं को अपना खुद का उद्योग शुरू करने हेतु 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। PM Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से देश से बेरोजगारी दर को कम किया जा सकेगा तथा देश के बेरोजगार युवाओं को अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- PMEGP Scheme को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश से बेरोजगारी दर को कम किया जा सके।
- देश के युवाओं को अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिसके माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- Employment Generation Scheme के माध्यम से देश से बेरोजगारी दर को कम किया जा सकेगा।
- इस योजना के माध्यम से देश के युवा आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग | Industries under Pradhan Mantri Employment Generation Program
केंद्र सरकार द्वारा PM Employment Generation Scheme में सब्सिडी के अंतर्गत कुछ निर्धारित उद्योग इस प्रकार हैं
- वन आधारित उद्योग (Forest-based Industry)
- इंजीनियरिंग (Engineering)
- कृषि आधारित उद्योग (Agriculture-based Industry)
- खाद्य उद्योग (Food Industry)
- खनिज आधारित उद्योग (Mineral-based Industry)
- वस्त्र उद्योग (Textile Industry)
- सेवा उद्योग (Service Industry)
- गैर परंपरागत ऊर्जा (Non-conventional Energy)
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रोजगार सृजन कार्यक्रम की लाभार्थी लिस्ट | Employment Generation Program Beneficiaries List
Rojgar Srijan Karyakram Yojana के अंतर्गत पात्र लाभार्थी कुछ इस प्रकार हैं
- अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)
- अनुसूचित जनजाति (S.T)
- भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes)
- उत्तर-पूर्वी राज्य के लोग (People from Northeastern States)
- सीमावर्ती इलाके और पहाड़ में रहने वाले लोग (Residents of Border Areas and Hilly Regions)
- महिलाएं (Women)
- अल्पसंख्यक नागरिक
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभ एवं विशेषताएं | Benefits and features of Pradhan Mantri Employment Generation Program
इस योजना के तहत लाभ एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
- Rojgar Srijan Karyakram Yojana को केंद्र सरकार द्वारा देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से देश के बेरोजगार युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा।
- PM Rojgar Srijan Yojana के तहत देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अलग-अलग सब्सिडी पर लोन मुहैया कराया जाएगा।
- इस लोन का उपयोग करके देश के लोग अपना खुद का उद्योग स्थापित कर पाएंगे।
- इस लोन पर सरकार द्वारा बेरोजगार लोगों को वर्गों के हिसाब से सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी
- Employment Generation Scheme में सब्सिडी के माध्यम से देश से बेरोजगारी दर को कम किया जा सकेगा।
- जिस से देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोग आवेदन करने के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र में जा सकते हैं।
- तथा शहरी क्षेत्र के लोग आवेदन करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं
- PM Rojgar Srijan Yojana का लाभ केवल उन लोगों को ही प्रदान किया जाएगा जो अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए पात्रता | Eligibility for Pradhan Mantri Employment Generation Program
इस योजना के अंतर्गत पात्रता कुछ इस प्रकार हैं:-
- आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
- उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- आवेदक कम से कम आठवीं पास होना चाहिए
- यह ऋण केवल बिजनेस शुरू करने के लिए प्रदान किया जाएगा
- वे सभी लोग जो किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण ले रहे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी
- आवेदक पहले से किसी अन्य सब्सिडी स्कीम का लाभ नहीं उठा रहा हो
- PM Rojgar Srijan Yojana का लाभ सहकारी स्थान एवं धर्मार्थ संस्था को दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऑनलाइन आवेदन | Pradhan Mantri Employment Generation Program Online Application
देश के जो इच्छुक लाभार्थी Employment Generation Scheme में सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है
- सर्वप्रथम आपको PMEGP Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा
- इस होम पेज पर आपको Online Application Form For Individual के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आधार नंबर, आवेदक का नाम, एजेंसी, राज्य, जिला, संयोजक कार्यालय, कानूनी प्रकार, लिंग, जन्मतिथि, सामाजिक श्रेणी, विशेष श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नंबर, पता, बैंक विवरण आदि दर्ज करनी है।
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Save Application Data के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपका आवेदन हो जाएगा|
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