प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना | Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana | PMGPY

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना | Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana | PMGPY की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही हुआ था। जब ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विलासपुर जिले से उसका प्रारम्भ हुआ। अब इसी योजना में कुछ परिवर्तन करके प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना को पुनः लाया जाएगा।

इस योजना के तहत छोटे-छोटे गांवों को एक-दूसरे से जोड़ने और शहरो से जोड़ने के अलावा प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के द्वारा वाहनों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत महिला स्वयं समूह (women self group) को वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए 6 लाख ₹ तक का लोन मुहैया कराया जायेगा। जो पूरी तरह ब्याजमुक्त (completely interest free) होगा।

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Table of Contents

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना | Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana | PMGPY

Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana | PMGPY 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 20 अगस्त, 2018 को लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कम लागत पर छोटे वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी (subsidy) प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 3 से 10 पहियों तक के वाहन खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत जिन क्षेत्रों में पहले से ही सड़कों का निर्माण किया गया है। वहां एक वाणिज्यिक वाहन पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। कई राज्यों जैसे- बिहार, उत्तर प्रदेश में यह योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के नाम से भी जाना जाता है।  वाहन कर्ज योजना फॉर्म भरने के लिए आपको सम्बंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। या फिर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2023 का आवेदन पत्र राज्य में स्थित मुख्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना | Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana | PMGPY

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना की पात्रता | Eligibility for Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana

  • लाभार्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के पास पहले से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत, लाभार्थियों को वाहन खरीदने के लिए 12 महीने का समय दिया जाता है।
  • यदि लाभार्थी इस अवधि के भीतर वाहन खरीदने में असमर्थ होता है, तो उसे सब्सिडी की राशि वापस करनी होगी।

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प्रधान मंत्री ग्राम परिवहन योजना का विवरण | Details of Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana

  1. ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण भारत में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की एक पहल है।
  2. प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना दूर-दराज के क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला एक ग्रामीण परिवहन कार्यक्रम है।
  3. यह योजना से ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
  4. शुरुआत में यह योजना को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में शुरू किया जायेगा| इसके बाद यह उत्तर-पूर्व राज्य के लगभग क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा।
  5. ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत स्पॉन्सर्ड रेट पर ग्रामीनो को वाहन बेचे जाएंगे | इस के अंतर्गत सब्सिडी दरों पर 10-12 सीटों वाले यात्री वाहन सरकार प्रदान करने पर विचार कर रही है।
  6. ग्राम परिवहन योजना में 127 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है।
  7. यात्रियों की क्षमता वाली मिनी-बसों को संचालित करने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  8. (PMGPY) के अंतर्गत ऋण राशि की सीमा 6 लाख रुपये की होगी और पुनर्भुगतान अवधि लगभग छह महीने की होगी।

ग्राम परिवहन योजना के उद्देश्य | Objectives of Gram Parivahan Yojana

Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सुविधा में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प पैदा करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन गाँवों और शहरों के बीच की खाई को कम चाहती है, जहाँ सड़कों का निर्माण किया गया है। लेकिन सार्वजनिक परिवहन बहुत कम है।

  • इस योजना के तहत, सरकार देश भर के 250 ब्लॉकों में कम-से-कम 1,500 वाणिज्यिक वाहनों पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
  • वाणिज्यिक वाहन की अधिकतम बैठने की क्षमता 10 लोग होंगे।
  • देश भर में 80,000 वाणिज्यिक यात्री वाहनों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए बाद में इस योजना का विस्तार किया जा सकता है।
  • पीएमजीपीवाई योजना के तहत अधिकतम 6 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा और ऋण अवधि लगभग 6 महीने होगी।
  • सरकार ने इस योजना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही एक सर्वेक्षण किया है। जिसके बाद PMGPY योजना को देश के अन्य राज्यों जैसे- बिहार और उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया।
  • सर्वेक्षण अध्ययन के अनुसार, सबसे अच्छा विकल्प 10-22 सीटर वाणिज्यिक यात्री वाहन के लिए ब्याज अनुदानित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना होगा। जो 20-22 किलोमीटर की दूरी पर चलता है और 10 से 14 छोटे गांवों को जोड़ता है।
  • इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने और विशेष रूप से महिलाओं के बीच रोजगार के विकल्प पैदा होने की उम्मीद है।

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प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना की विशेषताएँ | Features of Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana

  • इस योजना के तहत देश भर के 250 ब्लॉकों में कम से कम 1500 वाणिज्यिक वाहनों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराएगा।
  • वाणिज्यिक वाहनों में बैठने की क्षमता 10 लोगों की होगी।
  • बाद में देश भर में 80000 वाणिज्यिक यात्री वाहनों को ऋण प्रदान करने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है।
  • इस योजना के लिए लगभग 6 लाख तक ऋण प्रदान की जायेगी।
  • सर्कार ने इस योजना की व्यवहारिक्ता की जाँच करने के लिए सर्प्रथम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इस का प्रयोग किया। इसके बाद बिहार उत्तरप्रदेश में शुरु किया गया है।
  • सर्वेक्षणों के एक अध्ययन के अनुसार इस योजना के तहत सबसे अच्छा विकल्प 10- 22 सीटर वाणिज्यिक वाहनों के लिए ब्याज अनुदानित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना होगा। जो 20 से 22 किलोमीटर के दूरी के बीच चलता है और 10 से 14 गांवों को जोड़ता है।
  • इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के बीच रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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आवश्यक दस्तावेज | Required Documents

  • लाभार्थी को भारत का ग्रामीण निवासी होना चाहिए। (Beneficiary should be a rural resident of India.)
  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • आय प्रमापत्र (Income Certificate)
  • आवासीय प्रमाणपत्र (Residential Certificate)
  • आयु प्रमाणपत्र (Age Certificate)
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र (Educational Qualification Certificate)
  • मोबाइल नम्बर (Mobile Number)
  • ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport-sized Photo)

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ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 वाणिज्यिक पीवी के लिए ग्राम परिवहन योजना | Gram Parivahan Yojana for 80,000 commercial PVs in rural areas

केंद्र सरकार अनुदानित दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक यात्री वाहन प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है।

  1. प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के रूप में नामित होने के लिए, इस योजना को देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेहतर परिवहन प्रणाली बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।
  2. ग्राम परिवहन योजना के तहत, केंद्र सरकार रक्षा कर्मियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्यिक पीवी  प्रदान करेगी।
  3. यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरक होगी जिसे गांवों में सड़क की स्थिति में सुधार के लिए शुरू किया गया था।
  4. पीएम ग्रामीण सड़क योजना (PMGPY) के तहत गांवों में सड़कों का विकास अच्छी गति से किया गया है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन इन सड़कों से गायब है।
  5. पिछले वित्तीय वर्ष के भीतर, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 36,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एंबुलेंस सुविधा का शुभारंभ | Launch of ambulance facility under Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से वाहन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत हिलसा ब्लॉक में एंबुलेंस प्रदान किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। लाभार्थी इस योजना के माध्यम से एंबुलेंस खरीद सकेंगे। इस योजना के माध्यम से प्रखंड के मरीजों को अस्पताल तक पैदल चलकर या फिर निजी वाहन से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी गरीब मरीजों  को एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी; प्रखंड क्षेत्र में 2 एंबुलेंस इस योजना के माध्यम से मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा एंबुलेंस खरीदने में 450000 का खर्चा आता है। इस योजना के माध्यम से 200000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से सस्ती दर पर एंबुलेंस (ambulance) खरीदी जा सकेगी।

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प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन करने हेतु प्रक्रिया | Procedure for applying under Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana

  • सर्वप्रथम आवेदक को बिहार सरकार परिवहन निगम की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसी क्षण वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदक के सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर जाने के बाद आवेदक को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आवेदक को ग्राम परिवहन योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आवेदक के सामने नया पेज खुल कर आ जाएगा, जिसमें आवेदक को click here लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदक के सामने एक और नया पेज खुल कर आ जाएगा जिसमें उसे सभी महत्वपूर्ण जानकारी जिससे फोन
  • नंबर पासवर्ड ईमेल आईडी ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जानकारी भरनी होगी।
  • आवेदक को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आवेदक का पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आवेदक को ऊपर दिए गए लोग इनके लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आवेदक के सामने लॉगइनफॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • जिसमें पूछी गई सारी जानकारी आवेदक को भरनी होगी।
  • अब लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • लॉगइन के बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदक को एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदक के सामने एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा, जिसमें आवेदक को पूछी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
  • सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा इसके पश्चात आवेदक को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आवेदक की आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी।

FAQs

प्रश्न: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कम लागत पर छोटे वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना कब शुरू की गई थी?

उत्तर: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 20 अगस्त, 2018 को लॉन्च किया था।

प्रश्न: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सब्सिडी की राशि कितनी है?

उत्तर: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत, लाभार्थियों को 3 से 10 पहियों तक के वाहन खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की राशि वाहन के प्रकार और कीमत पर निर्भर करती है।

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प्रश्न: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए पात्र होने के लिए, लाभार्थी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • लाभार्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के पास पहले से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।

प्रश्न: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा।

प्रश्न: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभ क्या हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं:

  • ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को आसान और सुविधाजनक बनाता है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाता है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

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