प्रधानमंत्री जन औषधि योजना | Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana | PMJAY

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना | Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana | PMJAY भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ‬23-04-2018 को घोषित एक योजना है। 2014-15 में जनऔषधि योजना (Jan Aushadhi Yojana) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना कर दिया गया। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणमवत्ता वाली जैनरिक (Generic) दवाईयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहें है। सरकार द्वारा ‘जन औषधि स्टोर’ बनाए गए हैं, जहां जेनरिक दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही है।

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प्रधानमंत्री जन औषधि योजना | Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana | PMJAY

केंद्र सरकार की पहल पर शुरू की गई जन औषधी योजना से लोगों को दवाएं सस्ती दरों में मिल जाती हैं| इसके तहत जन औषधी केंद्र खोले जाते हैं| देश भर में 5,000 से अधिक जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं| इससे लोगों को सस्ती दवाएं ही नहीं लोगों को रोजगार भी मिलता है| जन औषधी केंद्र शुरू करने में 2|50 लाख रुपये का ही खर्च आता है|

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प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के बाद सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है| केंद्र में पांच लाख रुपये तक की दवाओं की मासिक खरीद पर 15 फीसदी या अधिकतम रुपये 15,000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देने का नियम बनाया गया है| सरकार ने जेनेरिक मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए तीन तरह (Three types) की कैटेगरी बनाई है|

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना | Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana | PMJAY

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की श्रेणियाँ | Categories of Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana

  • पहली कैटेगरी (First category) के तहत काई भी व्यक्ति, बेरोगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशन (Any individual, unemployed pharmacist, doctor or registered medical practitioner) स्टोर शुरू कर सकता है|
  • दूसरी कैटेगरी (Second category) के तहत ट्रस्ट, एनजीओ, निजी हॉस्पिटल, सोसायटी, स्व सहायता समूह (Trust, NGO, Private Hospital, Society, Self Help Group) को अवसर मिलेगा|
  • तीसरी कैटेगरी (Third category) में राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसीज़ (Agencies nominated by state governments) होंगी| इसके लिए 120 स्क्वैयर फीट एरिया में दुकान (Shop in 120 square feet area) होनी जरूरी है| स्टोर शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 900 दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी|

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु | Some important points

  • जन औषधी केंद्र खोलने के लिए आपके पास रिटेल ड्रग सेल करने का लाइसेंस जन औषधि स्टोर के नाम से (License to sell retail drugs in the name of Jan Aushadhi Store) होना चाहिए| यदि आप केंद्र खोलना चाहते हैं http://janaushadhi|gov|in/ पर जाकर फार्म डाउनलोड करना होगा| एप्लीकेशन (application) को ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया  के जनरल मैनेजर (General Manager (A&F) of Bureau of Pharma Public Sector Undertaking of India) के नाम से भेजना होगा| ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया का एड्रेस (address) जनऔषधि की वेबसाइट पर और भी जानकारी उपलब्ध है|
  • कोई भी शख्स या कारोबारी, अस्पताल, गैर सरकारी संगठन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर PMJAY के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है| PMJAY के तहत SC, ST एवं दिव्यांग आवेदकों को औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपये मूल्य तक की दवा एडवांस में (in advance) दी जाती है| PMJAY में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की दुकान खोली जाती है|
  • यदि आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आधार और पैन कार्ड की आवश्यकता होगी|
  • यदि कोई गैर सरकारी संगठन , फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है तो उसे आधार, पैन, संस्था बनाने का सर्टिफिकेट एवं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा| PMJAY के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम 120 वर्गफीट की जगह होनी चाहिए|
  • जेनेरिक मेडिकल स्टोर के जरिए महीने में जितनी दवाइयों की बिक्री होगी, उसका 20 फीसदी कमीशन के रूप में मिलेगा| इस लिहजा से अगर आपने महीने में 1 लाख रुपये की भी बिक्री की तो उस महीने में आपको 30 हजार रुपये की कमाई हो जाएगी|
  • दवा की प्रिंट कीमत पर 20% तक का मुनाफा|
  • 2 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय मदद|
  • जन औषधि केंद्र को 12 महीने की बिक्री का 10% अतिरिक्त इंसेंटिव (extra incentive) मिलता है| यह रकम हालांकि अधिकतम 10,000 रुपये हर महीने होगी|
  • उत्तर पूर्वी राज्य, नक्स्ल प्रभावित इलाके, आदिवासी क्षेत्रों में यह इंसेंटिव 15 फीसदी हो सकती है|

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प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लाभ तथा विशेषताएं | Benefits and features of Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra

  • भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है।
  • जन औषधि केंद्र के माध्यम से नागरिकों को जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।
  • यह दवाइयां ब्रांडेड दवाइयां जितनी ही प्रभावी होंगी।
  • इस योजना को फार्मा एडवाइजरी फोरम (Pharma advisory forom) द्वारा 23 अप्रैल 2008 को आयोजित बैठक में आरंभ करने का निर्णय लिया गया था।
  • प्रत्येक जिले में योजना के अंतर्गत एक आउटलेट (outlet) खोलने का निर्णय लिया गया था।
  • देश के 734 जिलों में यह केंद्र खोले जाएंगे।
  • Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra का संचालन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India) द्वारा किया जाएगा।
  • जिसे वर्ष 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल (department of pharmaceutical) के अंतर्गत आरंभ किया गया था।
  • कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा देश के नागरिकों के लिए कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
  • इसके अलावा केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों से दवाओं की खरीद की जाएगी एवं योजना की निगरानी की जाएगी।
  • 16 मार्च 2022 को सरकार द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत फरवरी 2022 तक 8689 केंद्र खोले जा चुके हैं।
  • इन केंद्रों के माध्यम से प्रदान की गई दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से 50% से 90% कम दाम में प्रदान की जाती हैं।
  • इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 814|21 करोड़ की बिक्री की गई है।
  • जिसके माध्यम से नागरिकों की लगभग 4800 करोड रुपए की बचत हुई है।

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प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के मार्जिन एवं प्रोत्साहन | Margin and incentives of Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra

  • प्रत्येक दवा के एमआरपी (MRP)पर ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा 20% का मार्जिन प्रदान किया जाएगा।
  • विशेष प्रोत्साहन (Special incentive): महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े इलाकों में खोले गए जन औषधि केंद्र के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। उद्यमियों को सामान्य प्रोत्साहन के अतिरिक्त ₹200000 दिए जाएंगे। जिसमें ₹150000 फर्नीचर एवं फिक्सचर के लिए एवं ₹50000 कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए प्रदान किए जाएंगे। यह राशि एकमुश्त अनुदान होगी। जिसे बिल जमा करने पर ही प्रदान किया जाएगा। केवल वास्तविक व्यय तक ही यह राशि सीमित होगी।
  • नॉर्मल इंसेंटिव (nrmal incentive): अन्य उद्यमियों/फार्मेसिस्ट/गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को ₹500000 तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिसे पीएमबीआई से की गई मासिक खरीद की 15% की दर से प्रोत्साहित किया जाएगा। एक माह में अधिकतम ₹15000 ही प्रदान किए जाएंगे। जिसकी कुल सीमा ₹500000 होगी। यह प्रोत्साहन महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े जिलों में खोले गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को भी प्रदान किया जाएगा।

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अनिवार्य संरचना | Mandatory structure for opening Jan Aushadhi Kendra

  • 120 फीट का खुद का या किराए का स्थान उचित पट्टा समझौते या स्थान आवंटन पत्र द्वारा समर्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चलाने के लिए जगह की व्यवस्था आवेदक को खुद करनी होगी
  • फार्मेसिस्ट हासिल करने का प्रमाण
  • यदि आवेदक महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आकांक्षी जिले के किसी भी उद्यमी की श्रेणी के अंतर्गत है जिसे नीति आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है ऐसे आवेदक को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • वह सभी जिले जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है इस स्थिति में दो केंद्रों के बीच 1 किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है।
  • वह जिले जहां पर जनसंख्या 10 लाख से कम है इस स्थिति में दो केंद्रों के बीच डेढ़ किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है।

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पीएम जन औषधि केंद्र के अंतर्गत PMBI का रोल | Role of PMBI under PM Jan Aushadhi Kendra

  • इस योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India (PMBI) द्वारा सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • पीएमबीआई (PMBI) द्वारा अपनी आपूर्ति श्रंखला के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को जेनेरिक दवाइयां, सर्जिकल वस्तु आदि की आपूर्ति की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता | Eligibility to open Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra

  • व्यक्तिगत आवेदक के पास डी फार्मा/बी फार्मा की डिग्री (D Pharma/B Pharma degree) होनी चाहिए या फिर डिग्री धारक को नियुक्त करना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण आवेदन जमा करते समय या अंतिम अनुमोदन के समय प्रस्तुत करना होगा।
  • यदि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को कोई एनजीओ या फिर संगठन खोलना चाहता है तो बी फार्मा या डी फार्मा डिग्री धारक को नियुक्त करना अनिवार्य है एवं आवेदन जमा करते समय या अंतिम अनुमोदन के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के नियम गैर सरकारी संगठन तथा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

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महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents

इंडिविजुअल स्पेशल इंसेंटिव (Individual Special Incentive)

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • सर्टिफिकेट ऑफ एससी/एसटी या दिव्यांग सर्टिफिकेट (SC/ST or Disability Certificate)
  • फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Pharmacist Registration Certificate)
  • इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 वर्ष का (Income Tax Return for the Last 2 Years)
  • बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह की (Bank Statement for the Last 6 Months)
  • जीएसटी डिक्लेरेशन (GST Declaration)
  • अंडरटेकिंग (Undertaking)
  • डिस्टेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन (Distance Policy Declaration)

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना | Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana | PMJAY

इंडिविजुअल (Individual)

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Pharmacist Registration Certificate)
  • इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 वर्ष का (Income Tax Return for the Last 2 Years)
  • बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह की (Bank Statement for the Last 6 Months)
  • जीएसटी डिक्लेरेशन (GST Declaration)
  • डिस्टेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन (Distance Policy Declaration)

इंस्टीट्यूट/एनजीओ/चैरिटेबल इंस्टिट्यूट/हॉस्पिटल आदि (Institute/NGO/Charitable Institute/Hospital etc| Special Incentive)

  • एनजीओ की स्थिति में दर्पण आईडी (Mirror ID in NGO Status)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate)
  • फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Pharmacist Registration Certificate)
  • आइटीआर 2 वर्ष का (ITR for the Last 2 Years)
  • 6 माह की बैंक स्टेटमेंट (Bank Statement for the Last 6 Months)
  • जीएसटी डिक्लेरेशन (GST Declaration)
  • डिस्टेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन (Distance Policy Declaration
  • गवर्नमेंट/गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एजेंसी (Government/Government Nominated Agency)
  • डिपार्टमेंट की डिटेल (Department Details)
  • पैन कार्ड (PAN Card)

सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट (Supporting Documents)

  • फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Pharmacist Registration Certificate)
  • पिछले 2 वर्षों का आईडिया (प्राइवेट एंटिटी की स्थिति में) (Ideas from the Last 2 Years in the context of a Private Entity)
  • पिछले छह माह की बैंक स्टेटमेंट प्राइवेट एनटीटी की स्थिति में (Bank Statement for the Last Six Months in the context of a Private Entity)
  • जीएसटी डिक्लेरेशन (GST Declaration)
  • डिस्टेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन (Distance Policy Declaration)

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प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया | Process to apply for opening Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको अप्लाई फॉर (apply for) PMBJK के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन (Click Here to Apply Online) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खोलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपको रजिस्टर नाउ (register now) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलकर आएगा।
  • इस फॉर्म में आपका अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, यूजर आईडी पासवर्ड आदि (Name, Date of Birth, Mobile Number, Email ID, State, User ID Password etc.) दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट (submit) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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FAQs

Q. कौन खोल सकता है PMJAY के तहत स्टोर ?

  • कोई भी व्यक्ति या कारोबारी, अस्पताल, गैर सरकारी संगठन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर PMJAY के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है|
  • इस योजना के तहत SC, ST एवं दिव्यांग आवेदकों को औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपये मूल्य तक की दवा एडवांस में दी जाती है|
  • इस योजना में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की दुकान खोली जाती है|

Q. कौन से कागजात हैं जरूरी ?

  • अगर आप खुद आवेदन कर रहे हैं तो अपने आधार एवं पैन कार्ड की जरूरत होगी|
  • अगर कोई गैर सरकारी संगठन (NGO), फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है तो उसे आधार, पैन, संस्था बनाने का सर्टिफिकेट एवं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा|
  • PMJAY के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम 120 वर्गफीट की जगह होनी चाहिए|

Q. योजना के तहत आपको क्या लाभ मिलेंगे?

  • दवा की प्रिंट कीमत पर 20% तक का मुनाफा|
  • दो लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय मदद|
  • PMJAY के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र को 12 महीने की बिक्री का 10% अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जायेगा| यह रकम हालांकि अधिकतम 10000 रुपये हर महीने होगी|
  • उत्तर पूर्वी राज्य, नक्स्ल प्रभावित इलाके, आदिवासी क्षेत्रों में यह इंसेंटिव 15% हो सकती है| यहां भी रुपये के संदर्भ में यह रकम अधिकतम 15000 रुपये हो सकती है|

Q. कैसे कर सकते हैं आवेदन ?

आप इस योजना के लिए आवदेन फार्म इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं| आवेदन फार्म डाउनलोड करें| यदि आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं|

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