प्रधानमंत्री मुद्रा योजना | Pradhan Mantri Mudra Yojana | PMMY

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₹10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी! जानिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा सच! | Pradhan Mantri Mudra Yojana | PMMY | Prime Minister Digital India Program | Mudra Loan | SBI E mudra loan | SBI Mudra loan online Apply | Pradhan Mantri Mudra Yojana Application Form | Mudra Yojana Helpline Number

अगर आप अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी आपके सपनों के रास्ते में रुकावट बन रही है, तो यह खबर आपके लिए है! भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) आपके छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी गारंटी के ₹10 लाख तक का लोन देती है। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस योजना के तहत आपको लोन पाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? क्या इस लोन पर कोई छिपे हुए चार्ज हैं? और सबसे जरूरी सवाल – क्या हर कोई इस योजना का लाभ उठा सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस ब्लॉग को पूरा पढ़ें क्योंकि हम यहां आपको PMMY की पूरी जानकारी देने वाले हैं!

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) Guidelines PDF

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) क्या है?

Pradhan Mantri Mudra Yojana | PMMY, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह योजना गैर-कृषि क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्रों में लगे आय पैदा करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के सूक्ष्म ऋण/लोन की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं। यह योजना सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा सूक्ष्म और लघु संस्थाओं की गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र की आय पैदा करने वाली गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन सूक्ष्म एवं लघु संस्थाओं में लाखों स्वामित्व/साझेदारी फर्में शामिल हैं, जो लघु विनिर्माण इकाइयां, सेवा क्षेत्र इकाइयां, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक ऑपरेटर, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन ऑपरेटर, लघु उद्योग, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता और अन्य के रूप में काम कर रही हैं।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना | Pradhan Mantri Mudra Yojana | PMMY शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है। इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई (Micofinance) और एनबीएफसी (Nonbank Financial Companies) (NBFC) द्वारा दिए जाते हैं। ऋण लेने वाला उपरोक्त में से किसी भी ऋणदाता संस्थान से संपर्क कर सकता है या इस पोर्टल www.udyamimitra.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना | Pradhan Mantri Mudra Yojana | PMMY के तत्वावधान में, मुद्रा ने तीन उत्पादों का निर्माण किया है, जिनका नाम ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ है, जो लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की वृद्धि/विकास की स्थिति और धन की आवश्यकता को दर्शाते हैं और साथ ही अगले चरण में स्नातक/विकास के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक और ऋण देने वाली संस्थाएं | Banks and lending institutions covered under Pradhan Mantri Mudra Yojana

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks)
  • निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Banks)
  • राज्य संचालित सहकारी बैंक (State-Operated Cooperative Banks)
  • क्षेत्रीय क्षेत्र के ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)
  • सूक्ष्म वित्त की पेशकश करने वाले संस्थान (Microfinance Institutions)
  • बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय कंपनियां (Other Financial Companies besides Banks)

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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानने योग्य बातें | Things to know about Pradhan Mantri Mudra Yojana 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1.लोन राशि (Benefits of Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) – इस योजना की तीन श्रेणियां हैं, जिनके तहत लोन दिए जाते हैं।

  • शिशु – 50,000 रु. रुपये तक की लोन राशि के लिए
  • किशोर –  50,001 रु. से 5 लाख रु. की लोन राशि के लिए
  • तरुण –  5लाख रु. से अधिक तथा 10लाख रु. की लोन राशि के लिए

2.लोन कौन ले सकता है – कोई भी व्यवसायी या व्यवसाय जो पहले किसी लोन का डिफॉल्टर नहीं रहा है, वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के योग्य है। इस प्रकार, व्यक्तिगत व्यवसाय के मालिक, पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ, ऑनरशिप फर्म मुद्रा लोन के लिए आवेदनकर सकते हैं।

3.लोन का उद्देश्य- चूंकि मुद्रा लोन एक व्यवसाय लोन है, लोन की राशि का उपयोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए नहीं किया जा सकता है। यह लघु व्यवसाय को प्रदान किया जाता है जो उत्पादन, सर्विस या व्यापार सेक्टर के अन्तर्गत आते हैं। मुद्रा लोन से प्राप्त पूंजी का उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों, उपलब्ध व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यवसाय को विकसित करने के लिए कर सकते हैं।

4.ब्याज दरें– मुद्रा योजना के तहत लोन काफी कम ब्याज दर के साथ दिए जाते हैं और लोन राशि के आधार पर अलग-अलग होती हैं।

नवम्बर 2015 से लागू नियम के अनुसार, इस लोन पर लगने वाली ब्याज दरें व्यवसाय/ लोन लेने वाले की क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करती हीं, यह क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं।

  • शिशु: शिशु लोन अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा तक लोन लिया जा सकता है।
  • किशोर: PMMY लोन 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक  किशोर लोन के रूप में नामित किए गए हैं और ऐसे मामलों में, ब्याज की दर बैंक को लोन स्वीकृत करने और आवेदक की लोन योग्यता के आधार पर भिन्न होगी।
  • तरुण: तरुण लोन वे हैं जो 5 लाख रुपये से अधिक और अधिकतम 10 लाख रुपये में PMMY उधार की सुविधा देते हैं। इन लोन पर लागू ब्याज की दर आवेदक की लोन योग्यता के आधार पर भिन्न होगी।

5. अधिकतम अवधि  – PMMY के मौजूदा नियमों के अनुसार, मुद्रा लोन के लिए भुगतान अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकती है, हालाँकि, लोन लेते समय यदि लोन देने वाला चाहें तो यह अवधि कम हो सकती है।

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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के मुख्य प्रकार | Main types of Pradhan Mantri Mudra Yojana

मुद्रा योजना में कई प्रकार के लोन हैं। इनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं-

  • माइक्रो क्रेडिट स्कीम– इस योजना के तहत अति-छोटे वित्तीय संस्थाओं (एम.एफ.आई) के माध्यम से वित्तीय सहायता का विस्तार किया जाता है ताकि वे 1 लाख रुपये तक के बिज़नस लोन प्रदान कर सकें।
  • महिला उद्यमी कार्यक्रम(महिला उद्यमी योजना)– यह योजना विशेष रूप से महिला उद्यमियों पर लक्षित मुद्रा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे व्यक्तिगत महिला उद्यमियों, महिला संयुक्त दायित्व समूहों एवं स्वयं-सहायता समूहों को विभिन्न छोटे व्यवसाय को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसे मामलों में विशेष रियायतें दी जा सकती हैं, उदाहरण के लिए लोन पर ब्याज दरों में 25% तक की कमी।
  • बैंकों के लिए फाइनेंस योजना – मुद्रा अनुसूचित सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कमर्शियल बैंकों सहित बैंकों को प्रति व्यवसाय 10 लाख रु. तक का लोन देने की अनुमति प्रदान करता है। ये सुविधा तभी उपलब्ध है जब इन बिज़नस लोन को छोटे व्यवसायों को दिया गया हो। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए योग्य बैंकों को समय-समय पर नियमों का पालन करना पड़ेगा।
  • मुद्रा कार्डमुद्रा कार्ड, उन लोगों को दिया जाता है जिनका मुद्रा लोन आवेदन मंज़ूर हो जाता है। लोन अकाउंट में आने के बाद व्यक्ति इस कार्ड की मदद से पैसा निकाल सकता है। ये कार्ड ATM कार्ड की तरह काम करता है।
  • क्रेडिट गारंटी फंड– इसे पोर्टफोलियो क्रेडिट गारंटी के रूप में भी जाना जाता है, इसमें छोटे व्यवसायों को दिए गए लोन की गारंटी के लिए एक फण्ड बनाना और उसका उपयोग शामिल है। यह फंड नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है।
  • इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम – मुद्रा लोन योजना के हिस्से के रूप में यह योजना छोटे व्यवसायों को मशीनरी आदि खरीदने के लिए लोन देती है।
  • छोटे व्यवसायों को लोन – मुद्रा के मूल उद्देश्यों में से एक, योजना से लाभ की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों को अधिकतम करना है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल है और खानपान संबंधित व्यवसाय, कपड़ा उत्पादन और सामुदायिक सेवाओं तक सीमित नहीं है। इन क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इसकी शुरुआत की गई है।

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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों की जिम्मेदारी | Responsibility of banks under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)

यह स्पष्ट है कि मुद्रा योजना भारत में संचालित छोटे व्यवसायों को लाभ पहुँचाती है और मुद्रा योजना देश के विकास के लिए कार्य कर रही है। लेकिन यह योजना बैंकों को भी मदद करती है।

निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं जिसके चलते 27 पब्लिक सेक्टर के बैंक, 36 माइक्रोफाइनेंस संस्थान, 25 NBFC और 4 सहकारी बैंक पहले से ही इस योजना में भाग ले रहे हैं, जो कि भविष्य में और बढ़ सकते हैं।

  • यदि लोन लेने वाला व्यक्ति/समूह व्यवसाय की हानि के परिणामस्वरूप अपने लोन/ EMI का भुगतान नहीं कर पाता है तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के प्रावधान बैंक को भरपाई करते हैं।
  • बैंक DPN (डिमांड प्रॉमिसरी नोट) भी मांग सकता है, जो कि लोन लेने वाले के द्वारा ब्याज दर पर लोन की राशि का भुगतान करने के लिए किए गए वादे का लिखित नोट है।
                                                                                                                 फाइनेंशियल वर्ष 2019-2020 में PMMY के तहत उपलब्धियां
 स्वीकार हुए PMMY लोन की संख्या 62237981
स्वीकृत की गई राशि  ₹ 337465.13 करोड़
दी गयी राशि  ₹ 329684.63 करोड़

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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए पात्रता | Eligibility for Pradhan Mantri Mudra Yojana

पात्र उधारकर्ताओं के प्रकार | Type of eligible borrowers

  • व्यक्तियों
  • स्वामित्व संबंधी चिंता
  • साझेदारी फर्म
  • प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
  • सार्वजनिक संगठन।
  • कोई अन्य कानूनी प्रपत्र।

नोट 01: आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और उसका क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए।

नोट 02: व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रस्तावित गतिविधि करने के लिए आवश्यक कौशल/अनुभव/ज्ञान रखने की आवश्यकता हो सकती है।

नोट 03: शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता, यदि कोई हो, प्रस्तावित गतिविधि की प्रकृति और उसकी आवश्यकता के आधार पर आंकी जाती है।

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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज | Documents required for Pradhan Mantri Mudra Yojana

  • पासपोर्ट साइज़ फोटो के साथ विधिवत भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म
  • आवेदक और सह-आवेदकों के KYC दस्तावेज: पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल (पानी / बिजली बिल)
  • अगर आवेदक किसी स्पेशल कैटेगरी से यानी एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक हैं, तो इसका प्रमाण (यदि लागू हो)
  • पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
  • बिज़नेस किस जगह पर है, उसका पता और कितने साल से चल रहा है, इसका प्रमाण, यदि लागू हो
  • बैंक या एनबीएफसी द्वारा ज़रूरी कोई अन्य दस्तावेज

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मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले बिज़नेस | Businesses covered under Mudra Scheme

मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले बिज़नेस की लिस्ट नीचे दी गई है:

  • कमर्शियल वाहन: मशीनरी और उपकरणों के लिए मुद्रा फाइनेंस का उपयोग ट्रैक्टर, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, टिलर, माल परिवहन वाहन, 3-व्हीलर, ई-रिक्शा जैसे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहनों को खरीदने के लिए किया जा सकता है।
  • सर्विस सेक्टर की गतिविधियां: सैलून, जिम, सिलाई की दुकानों, मेडिकल शॉप, रिपेयर शॉप, ड्राई क्लीनिंग और फोटोकॉपी की दुकानों आदि का बिज़नेस शुरू करना।
  • फूड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर की गतिविधियाँ: संबंधित सेक्टर में शामिल विभिन्न गतिविधियों, जैसे- पापड़, अचार, आइसक्रीम, बिस्कुट, जैम, जेली, और मिठाई बनाना, साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर खेती से संबंधित उत्पादों के संरक्षण के लिए
  • व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यावसायिक गतिविधियाँ: दुकानें और सर्विस एंटरप्राइज स्थापित करना, व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ, और नॉन- फार्म गतिविधियां जिससे इनकम प्राप्त होती हो
  • माइक्रो यूनिट्स के लिए इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम: अधिकतम 10 लाख रु. तक का लोन
  • कृषि से संबंधित गतिविधियाँ: एग्री-क्लीनिक और एग्री-बिज़नेस सेंटर, फूड एंड एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, छंटाई, पशुधन-पालन, ग्रेडिंग, कृषि-उद्योगों, डेयरी, मत्स्य पालन, जैसे बिज़नेस से संबंधित गतिविधियाँ।

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नामांकन प्रक्रिया के लिए पूर्व-आवश्यकताएं | Pre-requisites for the enrolment process

  • पहचान प्रमाण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आवेदक का हस्ताक्षर
  • व्यावसायिक उद्यमों की पहचान / पते का प्रमाण

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑनलाइन आवेदन /नामांकन प्रक्रिया | Pradhan Mantri Mudra Yojana Online Application / Enrollment Process

यदि आप Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) के तहत ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके आप अपने लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं:

चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

चरण 2: आवेदन शुरू करें

  • “मुद्रा ऋण – अभी आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: आवेदक की श्रेणी चुनें

  • विकल्पों में से एक चुनें: नया उद्यमी / मौजूदा उद्यमी / स्व-नियोजित पेशेवर।

चरण 4: पंजीकरण करें

  • नाम, ईमेल, और मोबाइल नंबर भरें, फिर ओटीपी जनरेट करें।
  • सफल पंजीकरण के बाद आगे बढ़ें।

सफल पंजीकरण के बाद

  • व्यक्तिगत और व्यावसायिक विवरण भरें।
  • यदि ज़रूरत हो, तो हैंड-होल्डिंग एजेंसियों से सहायता लें या सीधे “ऋण आवेदन केंद्र” पर क्लिक करें।
  • ऋण श्रेणी चुनें – मुद्रा शिशु / मुद्रा किशोर / मुद्रा तरुण।
  • व्यवसाय की जानकारी जैसे नाम, गतिविधि, उद्योग का प्रकार (उत्पादन, सेवा, व्यापार या कृषि से जुड़ी गतिविधि) भरें।
  • अन्य जानकारी दें – मालिक का विवरण, मौजूदा बैंकिंग सुविधा, प्रस्तावित क्रेडिट सुविधा, वित्तीय अनुमान, पसंदीदा ऋणदाता।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें – आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, हस्ताक्षर, व्यवसाय प्रमाण आदि।
  • आवेदन जमा करें। आवेदन संख्या उत्पन्न होगी, जिसे भविष्य में ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित रखें।

Pradhan Mantri Mudra Yojana Application Form

एसबीआई ई-मुद्रा ऋण आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया | SBI E-Mudra Loan Application Online Process

एसबीआई ई-मुद्रा लोन भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा भारत में छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पेश की गई एक डिजिटल वित्तपोषण योजना है। इस ऋण का उद्देश्य विनिर्माण, सेवाओं और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में शामिल व्यक्तियों के लिए ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करके नए व्यवसायों और छोटे व्यवसाय मालिकों का समर्थन और प्रचार करना है।

प्रधानमंत्री ई-मुद्रा ऋण के साथ, एसबीआई का लक्ष्य पूरे देश में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय समावेशन में सुधार करना है।

बचत खाता या चालू खाता रखने वाले मौजूदा एसबीआई ग्राहक एसबीआई ई-मुद्रा पोर्टल पर जाकर और नीचे बताए गए चरणों का पालन करके 1,00,000 रुपये तक के ई-मुद्रा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई द्वारा पीएम ई-मुद्रा ऋण के लिए आवेदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sbi.co.in/ पर जाएं ।
  • होमपेज पर “लोन” टैब पर जाएं और ड्रॉपडाउन मेनू से “मुद्रा लोन” पर क्लिक करें।
  • ई-मुद्रा लोन होम पेज पर, उपयोगकर्ता को लोन योजना और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलेगी। नीचे स्क्रॉल करें और “ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  • उपयोगकर्ता को एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। आप जिस मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका प्रकार चुनें। “ई-मुद्रा लोन” चुनें।
  • आगे बढ़ने से पहले निर्देशों और पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ें। सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के लिए “अभी आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  • अपनी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण, व्यावसायिक जानकारी, ऋण राशि आदि जैसे विवरण प्रदान करें। आवश्यक फ़ील्ड सही-सही भरें।
  • बैंक द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। इनमें पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, व्यवसाय पंजीकरण दस्तावेज़ आदि शामिल हो सकते हैं।
  • आवेदन जमा करने से पहले दी गई जानकारी की समीक्षा करें और आवश्यक सुधार करें।
  • एक बार आवेदन जमा कर देने पर आपको एक पावती या आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।
  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ऋण आपके बैंक खाते में वितरित कर दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना | Documents Required for Pradhan Mantri Mudra Yojana

शिशु ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for Shishu Loan)

  1. पहचान प्रमाण:

  • मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट / सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (स्व-सत्यापित प्रति)।
  1. निवास प्रमाण:

  • नवीनतम टेलीफोन बिल / बिजली बिल / संपत्ति कर रसीद (2 महीने से अधिक पुरानी नहीं)।
  • मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / पासपोर्ट / बैंक पासबुक या बैंक अधिकारियों द्वारा सत्यापित नवीनतम खाता विवरण।
  • सरकारी प्राधिकरण / स्थानीय पंचायत / नगर पालिका द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।
  1. फोटोग्राफ:

  • आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो (2 प्रतियां, 6 माह से अधिक पुराना न हो)।
  1. अन्य दस्तावेज़:

  • खरीदी जाने वाली मशीनरी या वस्तुओं का कोटेशन।
  • आपूर्तिकर्ता का नाम, मशीनरी का विवरण, और उनकी कीमत।
  • व्यवसाय उद्यम की पहचान/पता का प्रमाण (स्वामित्व प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र, या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़)।

किशोर और तरुण ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for Kishor and Tarun Loan)

  1. पहचान प्रमाण:

  • मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट (स्व-सत्यापित प्रति)।
  1. निवास प्रमाण:

  • नवीनतम टेलीफोन बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद (2 महीने से अधिक पुरानी नहीं)।
  • मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, और मालिक/भागीदारों/निदेशकों का पासपोर्ट।
  1. फोटोग्राफ:

  • आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो (2 प्रतियां, 6 माह से अधिक पुराना न हो)।
  1. व्यवसाय उद्यम की पहचान/पता का प्रमाण:

  • व्यवसाय इकाई के स्वामित्व, पहचान और पते से संबंधित लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र/अन्य दस्तावेज़।
  1. बैंकिंग और वित्तीय जानकारी:

  • आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • मौजूदा बैंक खाते का पिछले छह माह का विवरण (यदि कोई हो)।
  • पिछले दो वर्षों की बैलेंस शीट (₹2 लाख या उससे अधिक के मामलों के लिए)।
  • कार्यशील पूंजी सीमा के लिए एक वर्ष की अनुमानित बैलेंस शीट और सावधि ऋण के लिए ऋण की अवधि की अनुमानित बैलेंस शीट (₹2 लाख या उससे अधिक के मामलों में लागू)।
  • चालू वित्तीय वर्ष में आवेदन की तिथि तक की गई बिक्री का विवरण।
  1. परियोजना रिपोर्ट:

  • प्रस्तावित परियोजना की रिपोर्ट, जिसमें तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का विवरण हो।
  1. अन्य दस्तावेज़:

  • कंपनी का ज्ञापन, संस्था के नियम, या भागीदारों का साझेदारी विलेख।
  • तीसरे पक्ष की गारंटी के अभाव में, निदेशकों और भागीदारों सहित उधारकर्ता की परिसंपत्ति और देयता विवरण मांगा जा सकता है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के टोल-फ्री नंबर (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना) | Toll-free numbers of States/UTs (Pradhan Mantri Mudra Yojana) | Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) Helpline Number/Contact Numbers

क्रम संख्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम टोल-फ्री नंबर
1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 18003454545
2 आंध्र प्रदेश 18004251525
3 अरुणाचल प्रदेश 18003453988
4 असम 18003453988
5 बिहार 18003456195
6 चंडीगढ़ 18001804383
7 छत्तीसगढ़ 18002334358
8 दादरा और नगर हवेली 18002338944
9 दमन और दीव 18002338944
10 गोवा 18002333202
11 गुजरात 18002338944
12 हरियाणा 18001802222
13 हिमाचल प्रदेश 18001802222
14 जम्मू और कश्मीर 18001807087
15 झारखंड 18003456576
16 कर्नाटक 180042597777
17 केरल 180042511222
18 लक्षद्वीप 0484-2369090
19 मध्य प्रदेश 18002334035
20 महाराष्ट्र 18001022636
21 मणिपुर 18003453988
22 मेघालय 18003453988
23 मिजोरम 18003453988
24 नागालैंड 18003453988
25 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 18001800124
26 ओडिशा 18003456551
27 पुडुचेरी 18004250016
28 पंजाब 18001802222
29 राजस्थान 18001806546
30 सिक्किम 18003453988
31 तमिलनाडु 18004251646
32 तेलंगाना 18004258933
33 त्रिपुरा 18003453344
34 उत्तर प्रदेश 18001027788
35 उत्तराखंड 18001804167
36 पश्चिम बंगाल 18003453344

राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर:

📞 1800 180 1111
📞 1800 11 0001

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