प्रधानमंत्री मुद्रा योजना | Pradhan Mantri Mudra Yojana | PMMY
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक और ऋण देने वाली संस्थाएं | Banks and lending institutions covered under Pradhan Mantri Mudra Yojana
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks)
- निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Banks)
- राज्य संचालित सहकारी बैंक (State-Operated Cooperative Banks)
- क्षेत्रीय क्षेत्र के ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)
- सूक्ष्म वित्त की पेशकश करने वाले संस्थान (Microfinance Institutions)
- बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय कंपनियां (Other Financial Companies besides Banks)
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानने योग्य बातें | Things to know about Pradhan Mantri Mudra Yojana
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1.लोन राशि – इस योजना की तीन श्रेणियां हैं, जिनके तहत लोन दिए जाते हैं।
- शिशु – 50,000 रु. रुपये तक की लोन राशि के लिए
- किशोर – 50,001 रु. से 5 लाख रु. की लोन राशि के लिए
- तरुण – 5लाख रु. से अधिक तथा 10लाख रु. की लोन राशि के लिए
2.लोन कौन ले सकता है – कोई भी व्यवसायी या व्यवसाय जो पहले किसी लोन का डिफॉल्टर नहीं रहा है, वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के योग्य है। इस प्रकार, व्यक्तिगत व्यवसाय के मालिक, पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ, ऑनरशिप फर्म मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3.लोन का उद्देश्य- चूंकि मुद्रा लोन एक व्यवसाय लोन है, लोन की राशि का उपयोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए नहीं किया जा सकता है। यह लघु व्यवसाय को प्रदान किया जाता है जो उत्पादन, सर्विस या व्यापार सेक्टर के अन्तर्गत आते हैं। मुद्रा लोन से प्राप्त पूंजी का उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों, उपलब्ध व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यवसाय को विकसित करने के लिए कर सकते हैं।
4.ब्याज दरें– मुद्रा योजना के तहत लोन काफी कम ब्याज दर के साथ दिए जाते हैं और लोन राशि के आधार पर अलग-अलग होती हैं।
नवम्बर 2015 से लागू नियम के अनुसार, इस लोन पर लगने वाली ब्याज दरें व्यवसाय/ लोन लेने वाले की क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करती हीं, यह क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं।
- शिशु: शिशु लोन अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा तक लोन लिया जा सकता है।
- किशोर: PMMY लोन 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक किशोर लोन के रूप में नामित किए गए हैं और ऐसे मामलों में, ब्याज की दर बैंक को लोन स्वीकृत करने और आवेदक की लोन योग्यता के आधार पर भिन्न होगी।
- तरुण: तरुण लोन वे हैं जो 5 लाख रुपये से अधिक और अधिकतम 10 लाख रुपये में PMMY उधार की सुविधा देते हैं। इन लोन पर लागू ब्याज की दर आवेदक की लोन योग्यता के आधार पर भिन्न होगी।
5. अधिकतम अवधि – PMMY के मौजूदा नियमों के अनुसार, मुद्रा लोन के लिए भुगतान अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकती है, हालाँकि, लोन लेते समय यदि लोन देने वाला चाहें तो यह अवधि कम हो सकती है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के मुख्य प्रकार | Main types of Pradhan Mantri Mudra Yojana
मुद्रा योजना में कई प्रकार के लोन हैं। इनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं-
- माइक्रो क्रेडिट स्कीम– इस योजना के तहत अति-छोटे वित्तीय संस्थाओं (एम.एफ.आई) के माध्यम से वित्तीय सहायता का विस्तार किया जाता है ताकि वे 1 लाख रुपये तक के बिज़नस लोन प्रदान कर सकें।
- महिला उद्यमी कार्यक्रम(महिला उद्यमी योजना)– यह योजना विशेष रूप से महिला उद्यमियों पर लक्षित मुद्रा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे व्यक्तिगत महिला उद्यमियों, महिला संयुक्त दायित्व समूहों एवं स्वयं-सहायता समूहों को विभिन्न छोटे व्यवसाय को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसे मामलों में विशेष रियायतें दी जा सकती हैं, उदाहरण के लिए लोन पर ब्याज दरों में 25% तक की कमी।
- बैंकों के लिए फाइनेंस योजना – मुद्रा अनुसूचित सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कमर्शियल बैंकों सहित बैंकों को प्रति व्यवसाय 10 लाख रु. तक का लोन देने की अनुमति प्रदान करता है। ये सुविधा तभी उपलब्ध है जब इन बिज़नस लोन को छोटे व्यवसायों को दिया गया हो। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए योग्य बैंकों को समय-समय पर नियमों का पालन करना पड़ेगा।
- मुद्रा कार्ड– मुद्रा कार्ड, उन लोगों को दिया जाता है जिनका मुद्रा लोन आवेदन मंज़ूर हो जाता है। लोन अकाउंट में आने के बाद व्यक्ति इस कार्ड की मदद से पैसा निकाल सकता है। ये कार्ड ATM कार्ड की तरह काम करता है।
- क्रेडिट गारंटी फंड– इसे पोर्टफोलियो क्रेडिट गारंटी के रूप में भी जाना जाता है, इसमें छोटे व्यवसायों को दिए गए लोन की गारंटी के लिए एक फण्ड बनाना और उसका उपयोग शामिल है। यह फंड नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है।
- इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम – मुद्रा लोन योजना के हिस्से के रूप में यह योजना छोटे व्यवसायों को मशीनरी आदि खरीदने के लिए लोन देती है।
- छोटे व्यवसायों को लोन – मुद्रा के मूल उद्देश्यों में से एक, योजना से लाभ की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों को अधिकतम करना है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल है और खानपान संबंधित व्यवसाय, कपड़ा उत्पादन और सामुदायिक सेवाओं तक सीमित नहीं है। इन क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इसकी शुरुआत की गई है।
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प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों की जिम्मेदारी | Responsibility of banks under Prime Minister’s Digital India Program
यह स्पष्ट है कि मुद्रा योजना भारत में संचालित छोटे व्यवसायों को लाभ पहुँचाती है और मुद्रा योजना देश के विकास के लिए कार्य कर रही है। लेकिन यह योजना बैंकों को भी मदद करती है।
निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं जिसके चलते 27 पब्लिक सेक्टर के बैंक, 36 माइक्रोफाइनेंस संस्थान, 25 NBFC और 4 सहकारी बैंक पहले से ही इस योजना में भाग ले रहे हैं, जो कि भविष्य में और बढ़ सकते हैं।
- यदि लोन लेने वाला व्यक्ति/समूह व्यवसाय की हानि के परिणामस्वरूप अपने लोन/ EMI का भुगतान नहीं कर पाता है तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के प्रावधान बैंक को भरपाई करते हैं।
- बैंक DPN (डिमांड प्रॉमिसरी नोट) भी मांग सकता है, जो कि लोन लेने वाले के द्वारा ब्याज दर पर लोन की राशि का भुगतान करने के लिए किए गए वादे का लिखित नोट है।
फाइनेंशियल वर्ष 2019-2020 में PMMY के तहत उपलब्धियां | |
स्वीकार हुए PMMY लोन की संख्या | 62237981* |
स्वीकृत की गई राशि | ₹ 337465.13 करोड़ |
दी गयी राशि | ₹ 329684.63 करोड़ |
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प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए अप्लाई कैसे करें | How to apply for Prime Minister’s Digital India Program
एप्लीकेशन फॉर्म mudra.org.in पर मौज़ूद है, जहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और सभी ज़रूरी जानकारी भर सकते हैं। अलग- अलग बैंकों/ NBFC में अप्लाई करने की प्रक्रियाएँ थोड़ी अलग हो सकती हैं। आप जिस बैंक से मुद्रा लोन प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी नज़दीकी शाखा में जाएं और विधिवत भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करें और बैंक की अन्य औपचारिकताओं को पूरी करें।
इसके अलावा, आप बैंक/ लोन संस्थान द्वारा निर्धारित ज़रूरी दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकती हैं। एक बार जब बैंक/ लोन संस्थान ये चेक कर लेता है कि जमा किए गए दस्तावेज सही हैं, तो लोन को मंज़ूरी दे दी जाएगी और 7-10 कार्य दिवसों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में लोन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
यदि आप इंस्टेंट बिज़नेस लोन या 10 लाख रुपये से अधिक की लोन राशि चाहते हैं तो आप यहां अप्लाई कर सकती हैं और न्यूनतम ब्याज दर पर अपनी बिज़नेस संबंधी ज़रूरतों के अनुसार बेस्ट लोन प्रोडक्ट चुन सकती हैं।
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प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए ज़रूरी दस्तावेज | Documents required for Prime Minister Digital India Program
- पासपोर्ट साइज़ फोटो के साथ विधिवत भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म
- आवेदक और सह-आवेदकों के KYC दस्तावेज: पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल (पानी / बिजली बिल)
- अगर आवेदक किसी स्पेशल कैटेगरी से यानी एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक हैं, तो इसका प्रमाण (यदि लागू हो)
- पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
- बिज़नेस किस जगह पर है, उसका पता और कितने साल से चल रहा है, इसका प्रमाण, यदि लागू हो
- बैंक या एनबीएफसी द्वारा ज़रूरी कोई अन्य दस्तावेज
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मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले बिज़नेस | Businesses covered under Mudra Scheme
मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले बिज़नेस की लिस्ट नीचे दी गई है:
- कमर्शियल वाहन: मशीनरी और उपकरणों के लिए मुद्रा फाइनेंस का उपयोग ट्रैक्टर, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, टिलर, माल परिवहन वाहन, 3-व्हीलर, ई-रिक्शा जैसे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहनों को खरीदने के लिए किया जा सकता है।
- सर्विस सेक्टर की गतिविधियां: सैलून, जिम, सिलाई की दुकानों, मेडिकल शॉप, रिपेयर शॉप, ड्राई क्लीनिंग और फोटोकॉपी की दुकानों आदि का बिज़नेस शुरू करना।
- फूड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर की गतिविधियाँ: संबंधित सेक्टर में शामिल विभिन्न गतिविधियों, जैसे- पापड़, अचार, आइसक्रीम, बिस्कुट, जैम, जेली, और मिठाई बनाना, साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर खेती से संबंधित उत्पादों के संरक्षण के लिए
- व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यावसायिक गतिविधियाँ: दुकानें और सर्विस एंटरप्राइज स्थापित करना, व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ, और नॉन- फार्म गतिविधियां जिससे इनकम प्राप्त होती हो
- माइक्रो यूनिट्स के लिए इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम: अधिकतम 10 लाख रु. तक का लोन
- कृषि से संबंधित गतिविधियाँ: एग्री-क्लीनिक और एग्री-बिज़नेस सेंटर, फूड एंड एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, छंटाई, पशुधन-पालन, ग्रेडिंग, कृषि-उद्योगों, डेयरी, मत्स्य पालन, जैसे बिज़नेस से संबंधित गतिविधियाँ।
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