यूपी की योगी सरकार हर उस विकलांग व्यक्ति को दे रही है प्रति महीने 1,000 रुपये, इस तरह से करें आवेदन! | UP Viklang Pension Yojana 2025 Online Registration | UP Viklang Pension Yojana 2025 Last Date | UP Viklang Pension Yojana 2025 List | Viklang Pension List 2025-26 | UP Viklang Pension Yojana Status Check | How To Apply For Viklang Pension? | Uttar Pradesh Viklang / Divyang Pension Yojana 2025
उतर प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाता है, जिससे कि राज्य और राज्य की जनता का उत्थान हो सके | Uttar Pradesh Pension Scheme के अंतर्गत आने वाली एक योजना विकलांगों के लिए भी है, जिसे यूपी विकलांग पेंशन योजना 2025 | UP Viklang Pension Yojana 2025 के नाम से जाना जाता है | इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकलांगों को 1000 rs प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है | दरअसल इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर के साथ-साथ सशक्त बनाना भी है | जिससे उन्हें अपने छोटे-मोठे खर्चो के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े | इस योजना की खास बात यह है की इसमें कुष्ठावस्था के रोगियों को भी शामिल किया गया है | कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हुए रोगियों को कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत 3000 रुपया प्रति महीने का अनुदान उतार प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है |
प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में रखा गया है जो दृष्टिबाधित, मूक बधिर, या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और जिनके पास अपने जीवन को बसाने के लिए न तो कोई साधन है और न ही कोई ऐसा श्रमिक काम करने की क्षमता है जिससे उन्हें अपने आश्रय की आवश्यकताओं को पूरा करने की संभावना हो। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जीवन-यापन के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इस उद्देश्य के तहत, निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा एक विशेष योजना लागू की गई है, जिसे सामान्यतः “उत्तर प्रदेश विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना 2025 | Uttar Pradesh Viklang / Divyang Pension Yojana 2025″ के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत, निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों को भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस साल 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी विकलांगों के लिए pension जारी कर दी है, UP Viklang Pension list 2025-25 देखने के लिए यहाँ click करें | उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांगों के साथ-साथ राज्य की निराश्रित महिला के लिए और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए भी pension जारी कर दी गई है | संपूर्ण जानकारी के लिए UP New Pension list 2025-25 पर क्लिक करें |
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उत्तर प्रदेश विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना 2025 Uttar Pradesh Viklang / Divyang Pension Yojana 2025
उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य के दिव्यांग/ विकलांग नागरिकों के लिए पेंशन प्रदान कर रही है! सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग/ निराश्रित/ वृद्धा पेंशन के पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया है। 2025 विकलांग पेंशन योजना की लिस्ट जारी की गई है। सभी आवेदक जिन्होंने पहले से आवेदन किया था, उनके नाम लिस्ट में शामिल किए गए हैं। लिस्ट को घर बैठे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए विकलांगता का प्रतिशत निर्धारित किया गया है, अर्थात व्यक्ति के अंदर कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए। यह प्रमाणित होना चाहिए कि यह अस्पताल से है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकते हैं।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| योजना का नाम | यूपी विकलांग पेंशन योजना 2025 | UP Viklang Pension Yojana 2025 |
| पेंशन राशि | 1000 रुपये प्रति माह |
| विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| लाभ लेने वाले | राज्य के विकलांग नागरिक |
| उद्देश्य | विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड |
| अधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
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यूपी विकलांग पेंशन योजना 2025 हेतु पात्रता | Eligibility for UP Disabled Pension Scheme 2025
अगर आप भी योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता को पूरा करना होगा। हम आपको पात्रताओं की जानकारी देने जा रहे है। पात्रता जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।
- जो विकलांग नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी होंगे वही इस योजना का आवेदन कर सकते है।
- इस योजना का लाभ केवल विकलांग नागरिक को ही मिलेगा।
- अगर आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो वह इस योजना का आवेदन यही कर सकते।
- 18 साल या उससे अधिक आयु के नागरिक योजना के पात्र समझे जायेंगे।
- यूपी राज्य के पुरुष या महिला विकलांग नागरिक जो शारीरिक व मानसिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांगता का शिकार होने उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
- विकलांग नागरिक की सालाना आय 12 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करते समय आवेदक के पास अपने सभी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए जिससे वह आसानी से योजना का आवेदन कर सके।
- जो आवेदक किसी सरकारी दफ्तर में काम करते होंगे या उनके पास चौपहिया वाहन हो तो वह इस योजना के पात्र नहीं होंगें।
- अगर कोई भी विकलांग नागरिक गांव से संबंध रखता है तो उसके परिवार की सालाना आय 46080 रुपये से कम होनी चाहिए।
- और अगर कोई नागरिक शहर से संबंध रखते है तो उनके परिवार की वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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यूपी विकलांग पेंशन योजना 2025 के उद्देश्य क्या हैं | What are the objectives of UP Disabled Pension Scheme 2025?
- केंद्र और राज्य सरकारों ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत देश के विकलांगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शुरू की |
- पेंशन का अमाउंट सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है |
- विकलांग व्यक्ति किसी पर भी आर्थिक रूप से निर्भर न रहे इसीलिए इसकी शुरुआत की |
- कई राज्यों में यह राशी प्रति माह, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप (monthly, quarterly or half yearly) से दी जाती है |
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कहीं जाकर आवेदन करने की जरूरत नहीं है| इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है|
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यूपी विकलांग पेंशन योजना 2025 के लाभ | Benefits of UP Viklang Pension Yojana 2025
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग लोगो को दिया जायेगा ।
- राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस UP Viklang Pension Yojana 2025 के तहत प्रतिमाह 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
- सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही 1000 रुपये मिलेंगे ।
- राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
- सरकार 40% विकलांग आवेदक को 1000/- प्रतिमाह प्रदान करेगी।
- UP Viklang Pension Yojana 2025 का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
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आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ | Documents required for application
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे | How to apply for Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme?
- राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी UP Viklang Pension Yojana 2025 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए steps को फॉलो करे ।
- सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा । आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगी ।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करे” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर Application Form खुल जायेगा ।
- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे- व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण , विकलांगता का विवरण आदि भरनी होगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा । इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा
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FAQs: UP Viklang Pension Yojana 2025
Q. यूपी विकलांग पेंशन योजना 2025 क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, पात्र विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह ₹1000 की पेंशन प्रदान की जाती है।
Q. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी
- 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले नागरिक
- जिनकी वार्षिक आय 46,080 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र) या 56,460 रुपये (शहरी क्षेत्र) से अधिक नहीं है
- जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं
Q. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन: https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं और “विकलांग पेंशन” लिंक पर क्लिक करें।
- ऑफलाइन आवेदन: समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे भरकर जमा करें।
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Q. आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार का फोटो
Q. पेंशन कब तक मिलती है?
पेंशन 65 वर्ष की आयु तक मिलती है। 65 वर्ष की आयु के बाद, आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलेगी।
Q. यदि मुझे पेंशन नहीं मिल रही है तो क्या करें?
आप समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या 1076 टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
Q. यूपी विकलांग पेंशन योजना 2025 के बारे में अधिक जानकारी कहां प्राप्त कर सकता हूं?
आप https://sspy-up.gov.in/ पर जा सकते हैं या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
Q. क्या इस योजना में कुछ बदलाव हुए हैं ?
हां, इस योजना में कुछ बदलाव हुए हैं।
- पेंशन राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।
- वार्षिक आय सीमा को बढ़ा दिया गया है।
- अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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