यूपी लघु सिंचाई योजना 2024 | UP Laghu Sinchai Yojana 2024

उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग  द्वारा संचालित कृषि क्षेत्रों में बोरिंग योजनान्तर्गत उथले नलकूप, मध्यम नलकूप एवं गहरे नलकूप (Shallow tube well, medium tube well and deep tube well) निर्माण की अनुदान योजनाओं में परिवर्तन किया गया है। उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2024 | Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana 2024 के तहत 2022 में सभी जाति और वर्ग के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को कृषि भूमि पर नलकूप निर्माण हेतु 90 प्रतिशत तक उपदान प्रदान किया जायेगा। योजनान्तर्गत राज्य के 62 जिलों में वर्ष 2023-24 तक 2100 नये नलकूप लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजनान्तर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों की कृषि भूमि पर 30 मीटर गहराई के उथले नलकूप, 31.60 मीटर गहराई के मध्यम गहरे नलकूप, 61.90 मीटर तक गहरे नलकूप का निर्माण किया जाता है। लघु सिंचाई योजना के तहत प्रभारी सहायक यंत्री लघु सिंचाई विनय कुमार ने करीब 300 बोरिंग का प्रस्ताव शासन को भेजा है. जिसके तहत अनुसूचित जाति के लिए 60 और सामान्य जाति के लिए 220 बोरिंग बनाई जाएंगी। अब बताया गया है कि लघु सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों को नलकूप निर्माण के लिए 50-90 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा |

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Table of Contents

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2024 | Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana 2024

19वीं सदी के उत्तरार्ध में, सूखे की बार-बार पड़ने वाली विभीषिका से निपटने के लिए सिंचाई के विकास को महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। 1897-98 और 1899-1900 के दौरान हुए भयंकर सूखों में सिंचाई के नियोजित और त्वरित विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1901 में गठित प्रथम इरीगेशन कमीशन को सूखे के विरूद्ध निपटने में सिंचाई के क्षेत्र में रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा गया। इस कमीशन ने निजी सिंचाई साधनों के विकास के लिए कई सुझाव दिए। 1939 में, शासन द्वारा कृषि पुनर्व्यवस्थापन समिति की स्थापना की गई, जिसने 1941 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें जल उठाने के साधन, छोटी बोरिंग, नलकूप, कूप छेदकों की ट्रेनिंग आदि के संबंध में कई सुझाव दिए गए थे।

उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2024 | Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana 2024

उपरोक्त सुझावों को 1947 में मुख्य कृषि अभियंता के निर्देशन में कार्यान्वित किया गया। सिंचाई के कार्य को प्रदेश में तीन जोनों में विभाजित किया गया, जिनके मुख्यालय मेरठ, कानपुर, और वाराणसी थे। इस प्रकार, निजी नलकूपों के लिए बोरिंग का कार्य पहले कृषि इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से किया जाता था। 1 जुलाई 1954 को इस विभाग को नियोजन विभाग से संबद्ध किया गया, और उसके बाद 1964 में शासनादेश संख्या 5819/38-8-517/1964 दिनांक 08.10.1964 के अनुसार, कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास की देख-रेख में लघु सिंचाई विभाग की स्थापना की गई।

विवरण जानकारी
योजना का नाम उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2024 | Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana 2024
कहा शुरू हुई उत्तर प्रदेश
किसके द्वारा शुरू हुई उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ
परियोजना कार्यान्वयन का वर्ष जुलाई 04, 2016
उद्देश्य फसलों की सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्रों में नलकूपों के माध्यम से किसानों को पानी की सुविधा सुनिश्चित करना
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन
हेल्पलाइन नंबर 2286627 / 2286601 / 2286670
कार्यालय का पता मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, तीसरी मंजिल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
आधिकारिक वेबसाइट https://minorirrigationup.gov.in/StaticPages/scheme-hi.aspx

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उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2024 के उद्देश्य | Objectives of Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana 2024

  • लघु सिंचाई योजना का उद्देश्य फसलों की सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्रों में नलकूपों के माध्यम से किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसमें छोटे व सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता की समस्या से निजात मिलेगी।
  • लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों की आवश्यकतानुसार तीन प्रकार के नलकूपों का निर्माण किया जाता है। अत्यधिक जल सघन कृषि क्षेत्रों वाले 62 जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में उथले, मध्यम गहरे एवं गहरे नलकूपों का निर्माण किया जायेगा।
  • इस विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए निजी सिंचाई सुविधाओं का निर्माण कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि राज्य के हर क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा मिले और राज्य के किसान अधिक उत्पादन कर सकें। और राज्य और देश के लिए अधिक खाद्यान्न। आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं।
  • उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई विभाग व्यक्तिगत सूक्ष्म सिंचाई संसाधनों के विकास और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए किसानों को अनुदान जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।
  • विभिन्न योजनाओं के तहत विभाग द्वारा दिए गए अनुदान उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के निर्माण में खुद को निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं।
  • राज्य में गहराते भूजल संकट को देखते हुए विभाग वर्षा जल संचयन प्रणाली, सतही जल के इष्टतम उपयोग और जल संरक्षण प्रथाओं को प्रोत्साहित करके भूजल संरक्षण के लिए प्रयासरत है।
  • Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana 2024 के तहत कृषकों को नि:शुल्क लघु सिंचाई/बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है।
  • लघु सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई सुविधा का निर्माण कर आत्मनिर्भर बनाना है और गहराते भू-जल संकट को देखते हुए इस योजना का आयोजन किया गया है।
  • Uttar Pradesh Laghu Sinchai Yojana 2024 के तहत सिंचाई विभाग लघु सिंचाई संसाधनों के विकास के लिए अनुदान प्रदान करेगा।
  • लघु सिंचाई योजना के तहत किसानों को जल संरक्षण के तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा।

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योजना की पात्रता मानदंड | Scheme Eligibility Criteria

  • लघु सिंचाई योजना में पात्रता के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी अनिवार्य है।
  • लघु सिंचाई योजना के लाभ के लिए लघु एवं सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते हैं।
  • आम हितग्राहियों के लिए 0.2 हेक्टेयर भूमि चिन्हित है और वे भी लघु सिंचाई योजना के पात्र हैं।
  • उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लोग लघु सिंचाई योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या स्वच्छ किसान सेवा पोर्टल में पंजीकृत होना चाहिए।
  • किसानों को उत्तर प्रदेश भूजल पोर्टल में बोरिंग का पंजीकरण कराना होगा।
  • जल जीवन मिशन पोर्टल  पर ऑनलाइन आवेदन कर ही लघु सिंचाई योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को योजना पात्रता चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
  • पूर्व में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का लाभ लेने वाले किसानों को बैंक ऋण की पूर्ण चुकौती के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा।

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सामान्य जाति के किसानों के लिए

  • अनुदान राशि: योजना के अंतर्गत सामान्य जाति के लघु और सीमांत किसानों को 5000 और 7000 रुपये की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की गई है।
  • जोत सीमा: सामान्य श्रेणी के लाभार्थी किसानों के लिए निर्धारित जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है।
  • पंप सेट: पंप सेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि कोई किसान खरीदता है, तो उसे अनुदान राशि मिलेगी।

अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए

  • अनुदान राशि: इस जाति वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 10000 रुपये की अनुदान राशि निर्धारित की गई है, जो पंप सेट स्थापित करने के लिए उपयोग होगी।
  • न्यूनतम जोत सीमा और बाध्यता: इस जाति वर्ग के किसानों के लिए न्यूनतम जोत सीमा और पंप सेट लगाने के लिए कोई बाध्यता नहीं है।
  • अतिरिक्त सुविधाएं: रिफ्लेक्स, वाल्व, डिलीवरी, पाइप, बेंड सामग्री भी उपलब्ध हैं, जिनके लिए अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान की गई है।

एचडीपीई पाइप हेतु

  • अनुदान राशि: गरीब किसानों के लिए एचडीपीई पाइप के लिए भी 3000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है। 90 mm साइज और 07 मीटर एचडीपीई पाइप के लगाने के लिए लाभार्थी किसानों को यह अनुदान मिलेगा।

किसानों को पंपसेट खरीदने हेतु

  • ऋण सुविधा: किसानों को पंप सेट खरीदने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
  • बोरिंग योजना: “उत्तर प्रदेश मुफ्त बोरिंग योजना” के तहत नाबार्ड द्वारा विभिन्न पंपसेट खरीदने के लिए भी सरकार ने ऋण सीमा निर्धारित की है।
  • नगद खरीद: पुरे जिलों में रजिस्टर्ड पंपसेट डीलरों से नगद पंपसेट खरीदने की व्यवस्था है।

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FAQs

Q. UP Laghu Sinchai Yojana 2024 कब शुरू हुई थी?

यह योजना 2016  में शुरू हुई थी।

Q. UP Laghu Sinchai Yojana 2024 का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य फसलों की सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्रों में नलकूपों के माध्यम से किसानों को पानी की सुविधा सुनिश्चित करना है।

Q. इस योजना के तहत किसानों को क्या लाभ मिलता है?

इस योजना के तहत किसानों को अनुदान पर नलकूप स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अनुदान की राशि नलकूप की गहराई और क्षमता के आधार पर भिन्न होती है।

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Q. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को क्या करना होगा?

योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ, किसानों को आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।

Q. क्या इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को कोई विशेष लाभ मिलता है?

हां, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को इस योजना के तहत 90% अनुदान दिया जाता है।

Q. क्या इस योजना के तहत महिला किसानों को कोई विशेष लाभ मिलता है?

हां, महिला किसानों को इस योजना के तहत 50% अनुदान दिया जाता है।

Q. क्या इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को कोई विशेष लाभ मिलता है?

हां, छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के तहत 75% अनुदान दिया जाता है।

Q. क्या इस योजना के तहत बंजर भूमि को सिंचित करने के लिए नलकूप स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है?

हां, इस योजना के तहत बंजर भूमि को सिंचित करने के लिए नलकूप स्थापित करने के लिए भी अनुदान दिया जाता है।

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