उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना | Uttar Pradesh Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana” की शुरुआत की हुई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार गरीब किसानों को सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और सेलेक्टिड प्राइवेट अस्पतालों में 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज (cashless treatment) प्रदान करती है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस योजना से गरीबों और किसानों को किस तरह का फायदा मिलता है। साथ ही इस योजना का फायदा कैसे उठाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को इलाज के लिए वित्तीय सहायता देना जैसे- किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य कारण से किसान के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए तो किसान को आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। कई बार आर्थिक रूप से सक्षम ना होने के कारण किसानों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में योगी सरकार द्वारा वृत्तीय राशि और आर्थिक सहायता (Scholarship amount and financial assistance) देने के लिए राज्य के किसानों के लिए UP Kisan And Sarvhit Bima Yojana का आरंभ किया गया है। ताकि जितने भी ऐसे गरीब वर्ग के किसान हो विकलांग होने की दशा में उनका इलाज कराया जा सके, और जिन किसानों की मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को सरकार द्वारा बीमा की राशि मुहैया कराई जाएगी ताकि किसान की मृत्यु के बाद उनके परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक रूप से किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना | Uttar Pradesh Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana
जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य में बहुत से ऐसे लोग है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण किसी तरह की दुर्घटना होने पर अपना इलाज भी नहीं करवा पाते । इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है Uttar Pradesh Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2024 के तहत किसान और कमज़ोर वर्ग के लोगो को ढाई लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज (Free treatment up to Rs 2.5 lakh) उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत सांप काटने अथवा किसी जंगली जानवर द्वारा किसी प्रकार के शारीरिक क्षति पहुंचाने (snake bite or any kind of physical harm caused by a wild animal) की स्थिति में भी सहायता प्रदान की जाएगी । इस योजना के ज़रिये राज्य के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोगो को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी किसान एवं कमजोर वर्ग के लोग Uttar Pradesh Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करना होगा। इसके बाद ही वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की परिवारिक वार्षिक आय 75000 रुपए या इससे कम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल चयनित अस्पतालों में ही लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत BPL Card धारक किसानों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। भूमिहीन, किसान, छोटे विक्रेता और गरीब (Landless, farmers, small vendors and poor) पर के लोगों को ही मुख्यमंत्री UP Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2024 चेला भारतीयों में शामिल किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की विशेषताएं | Features of Uttar Pradesh Chief Minister Farmers and Sarvahit Insurance Scheme
- योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता में लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- किसान या उसके परिवार के सदस्य को 2.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है।
- योजना के तहत दुर्घटना में फ्रैक्चर होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत राज्य के बाहर दुर्घटना होने पर भी लाभार्थियों को पूरा लाभ प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह योजना लाभार्थियों को कैशलेस उपचार के तहत सुविधा प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत, सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के बीमा देखभाल कार्ड प्रदान किए जाते हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
- मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों (Private Hospitals, SN Medical Colleges and District Hospitals) में लिया जा सकता है।
- इस योजना के तहत किसी जंगली जानवर द्वारा या सांप के काटे या किसी शारीरिक क्षति की स्थिति में भी सहायता प्रदान की जाती है।जना का फायदा कैसे उठाया जा सकता है।
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत लाभ | Benefits of Uttar Pradesh Chief Minister Farmers and Sarvahit Insurance Scheme
- परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु या अपंगता की स्थिति में, बीमा कंपनी 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज वहन करेगी।
- दुर्घटना की स्थिति में, लाभार्थी 2.5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, यदि आवश्यक हुआ तो अंतिम संस्कार के खर्च के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
- किसान सभी सरकारी अस्पतालों और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना के तहत लगभग 1540 अस्पताल कैशलेस उपचार हैं।
- दुर्घटना के रोगियों को 25,000 रुपए तक के प्राथमिक उपचार की सुविधा सभी नजदीकी अस्पतालों में दी जाती है।
- साथ ही राज्य के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को भी कवर किया जाएगा।
- नोट: यह सुविधा केवल चुनिंदा अस्पतालों में बीमा देखभाल कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से जांच करनी चाहिए।
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आवश्यक दस्तावेज | Required Documents
उत्तर प्रदेश किसान सर्वहित बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं –
- मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate)
- वारिस प्रमाणपत्र (Succession Certificate)
- एफआईआर की कॉपी (Copy of FIR)
- विकलांगता के मामले में विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate in case of disability)
- लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी (Photocopy of Beneficiary’s Bank Account Passbook)
- पते का सबूत (Proof of Address)
- लाभार्थी के राशन कार्ड की फोटोकॉपी (Photocopy of Beneficiary’s Ration Card)
- परिवार के मुखिया के साथ संबंध (Relationship with the head of the family)
- वार्षिक आय प्रमाण (Annual Income Certificate)
- पत्र खसरा खतौनी (Letter of Khatauni)
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof Certificate)
- परिवार के मुखिया की उम्र का प्रमाण (Proof of Age of Head of Family)
- परिवार वितरण प्रमाण पत्र (Family Distribution Certificate)
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की पात्रता शर्तें | Eligibility conditions of Uttar Pradesh Chief Minister Farmers and Sarvahit Insurance Scheme
आइये अब जानते हैं की इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन सी पात्रता शर्तें हैं।
- आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान की वार्षिक पारिवारिक आय 75000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, उन्हें ही इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2024 में आवेदन कैसे करे? | How to apply for Uttar Pradesh Chief Minister Kisan and Sarvahit Bima Yojana 2024?
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा । इस योजना के तहत क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करने होंगे ।
- जिस पर क्लिक करके अलग – अलग स्थिति के अनुसार फॉर्म के लिए क्लेम किया जा सकता है। फॉर्म का प्रारूप नीचे दिया गया है, ध्यान से देखे–
- दावा प्रपत्र 1 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले)।
- दावा प्रपत्र 2 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले)
- दावा प्रपत्र 3 – इस फॉर्म को बिमा केयर कार्ड बनाने से पहले गैर-अपात्र अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए भरा जाना है।
- दावा प्रपत्र 4 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्गतना बिमा केयर कार्ड बनाने के बाद)।
- दावा प्रपत्र 5 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)।
- पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरना होगा । एप्लीकेशन फॉर्म के सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके आपको अपने सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा ।
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FAQs
प्रश्न 1: UP Kisan And Sarvhit Bima Yojana क्या है?
उत्तर: यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो राज्य के किसानों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है।
प्रश्न 2: इस योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- वह उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उसका वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
प्रश्न 3: UP Kisan And Sarvhit Bima Yojana में शामिल होने के लिए क्या शुल्क है?
उत्तर: इस योजना में शामिल होने के लिए, किसानों को प्रति वर्ष 2 रुपये का शुल्क देना होता है।
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प्रश्न 4: इस योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
उत्तर: इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज।
- सामान्य बीमारियों, दुर्घटनाओं और मातृत्व लाभ के लिए कवरेज।
- आयुष (आयुर्veda, योग और प्राकृतिक चिकित्सा) उपचार के लिए 25,000 रुपये तक का कवरेज।
प्रश्न 5: UP Kisan And Sarvhit Bima Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- योजना की वेबसाइट पर जाएं।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसे भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को जमा करें।
प्रश्न 6: UP Kisan And Sarvhit Bima Yojana के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?
उत्तर: इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप निम्नलिखित तरीकों से संपर्क कर सकते हैं:
- योजना के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5141।
- अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र।
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