महिलाएं, जो भारत की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, अक्सर लैंगिक भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न का सामना करती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करने के लिए, भारत सरकार ने कई “महिला हेल्पलाइन नंबर | Women (Mahila) Helpline Number” स्थापित किए हैं। यह लेख भारत में महिलाओं के लिए उपलब्ध प्रमुख हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्राप्त कर सकें। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई हेल्पलाइन नंबर (Women Helpline Number) भी जारी किए गए हैं | अगर कोई महिला कभी मुसीबत में फंस जाए तो हेल्पलाइन नंबर का पर कॉल करके मदद ले सकती है | इसलिए महिलाओं को ये हेल्पलाइन नंबर अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव रखने चाहिए | इससे जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में समय बर्बाद नहीं होगा |
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महिलाओं के लिए जीवन रक्षक: सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर जानें | Life saver for women: Know all important helpline numbers
अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए हर महिला को अपनी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार और सजग रहने की जरूरत है | अगर आप कहीं भी, किसी के भी साथ किसी तरह का अपराध या अन्याय होते हुए देखें तो पुलिस या संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों को सूचित करना न भूलें | हर महिला के फोन में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी कुछ हेल्पलाइन नंबर, Women (Mahila) Helpline Number जरूर होने चाहिए |
हर महिला को अपनी सुरक्षा (Women Safety) और अधिकारों (Women Rights) के प्रति जिम्मेदार होते हुए कुछ चीजों की जानकारी जरूर होनी चाहिए | सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं ने महिलाओं के हित के लिए कई हेल्पलाइन नंबर (Women Helpline Number) जारी किए हैं | महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉमन नंबर्स के अलावा प्रदेशों ने अपने-अपने अलग Women (Mahila) Helpline Number भी जारी किए हैं | इन फोन नंबर्स पर किसी भी वक्त कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है | यहां तक कि घरेलू उत्पीड़न (Domestic Violence) की शिकार महिलाएं भी राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) में शिकायत दर्ज करा सकती हैं | जानिए महिलाओं के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर |
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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग | Uttar Pradesh State Women Commission
राज्य महिला आयोग में भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य अन्नाय की शिकायत दर्ज की जाती हैं | हालांकि राज्य महिला आयोग की ओर से शिकायत दर्ज कराने के लिए ट्रोल फ्री हेल्पलाइन नंबर अभी तक जारी नहीं किया गया है | इनके कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 0522-2306403 और व्हाट्सऐप नंबर 6306511708 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है | इसके साथ ही ई-मेल up.mahilaayog@yahoo.com पर शिकायत भेज सकते हैं | दोनों आयोग ऐसे मामलों की जांच करने और समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं |
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (Uttar Pradesh State Women Commission (UPSMC) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक सांविधानिक निकाय है। यह आयोग महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की जांच करता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करता है।
यूपीएसएमसी द्वारा किए जाने वाले कार्य:
- महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना: आयोग विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अभियानों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है।
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच: महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, और अन्य अपराधों की शिकायतों की जांच करता है।
- पीड़ितों को सहायता प्रदान करना: महिलाओं को कानूनी सहायता, आश्रय, और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है।
- सरकार को सिफारिशें देना: महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को सिफारिशें देता है।
- महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों का मसौदा तैयार करना: महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कानूनों का मसौदा तैयार करता है।
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आपातकालीन सेवा ‘डायल 112’
महिलाएं आपात स्थिति में डायल 112 की मदद ले सकती हैं | इस पर कॉल करते ही पुलिस मदद के लिए पहुंच जाती है | मुसीबत में फंसी किसी महिला की काल आने पर डायल 112 से उसके मोबाइल पर एक मैसेज जाता है, जिसमें एक लिंक होता है | इस पर क्लिक करते ही महिला को पीआरवी के मूवमेंट की हर अपडेट मिलती है, मसलन, पीआरवी कहां पर है, किस रास्ते से महिला के पास आ रही है | कितनी देर में उनके पास पहुंच जाएगी |
112, भारत में आपातकालीन सेवाओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर है | इस नंबर पर कॉल करके, आप पुलिस, एंबुलेंस, अग्निशमन, और राज्य की अन्य आपातकालीन सेवाओं से तुरंत मदद ले सकते हैं | 112 पर कॉल करने के लिए, आप फ़ोन कॉल, एसएमएस, ईमेल, पैनिक बटन, या मोबाइल ऐप ‘112 इंडिया’ का इस्तेमाल कर सकते हैं | यह सुविधा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध है |
उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा ‘डायल 112’ पर कॉल करने पर महिलाओं के पास सिर्फ़ पुलिस आती है और मामला स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है | डायल 112 से Women (Mahila) Helpline Number 181 और चाइल्ड लाइन नंबर 1098 भी जुड़ा हुआ है | अगर कोई महिला डायल 181 पर मारपीट, छेड़खानी या किसी तरह की शिकायत करती है, तो यह कॉल अपने-आप डायल 112 पर डायवर्ट हो जाती है | कॉल आते ही पांच मिनट के अंदर डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर महिला को सहायता पहुंचाती है |
112 नंबर का उपयोग कब करें:
- जब आपको तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता हो: यदि आप किसी अपराध का शिकार हुए हैं, आपको खतरा है, या आपको सार्वजनिक अव्यवस्था की रिपोर्ट करनी है।
- जब आपको आग लगने की सूचना देनी हो: यदि आप किसी इमारत, घर या जंगल में आग लगने की घटना देखते हैं।
- जब आपको मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़े: यदि आपको या आपके किसी परिचित को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है।
112 नंबर का उपयोग कैसे करें:
- अपने मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन से 112 डायल करें।
- शांत रहें और ऑपरेटर के निर्देशों का पालन करें।
- अपनी आपातकालीन स्थिति के बारे में स्पष्ट और संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें।
- यदि संभव हो, तो घटनास्थल का पता बताएं।
- ऑपरेटर के साथ बने रहें जब तक आपको सहायता न मिल जाए।
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वीमेन पावर लाइन नंबर 1090
उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से महिलाएं इस टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर छेड़खानी समेत किसी भी प्रकार की समस्या, अत्याचार की शिकायत नि:शुल्क दर्ज करवा सकती हैं | सबसे अहम बात ये है कि 1090 पर शिकायत करने वाली महिला की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है | इस पर शिकायत करने वाली पीड़िता को किसी भी हालत में पुलिस थाने नहीं बुलाया जाता | यह हेल्पलाइन 27 घंटे और सप्ताह के सात दिन सक्रिय रहती है | वीमेन पावर लाइन में कॉल महिला द्वारा ही रिसीव की जाती है | इस दौरान पीड़ित लड़की और महिला की शिकायत को गंभीरतापूर्वक सुना जाता है | उसे इस बात का भरोसा दिलाया जाता है कि उसकी समस्या का प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा, जिससे पीड़ित युवती बेझिझक अपनी बात बता सके |
वीमेन पावर लाइन 1090 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे, 7 दिन उपलब्ध है और महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है।
वीमेन पावर लाइन 1090 द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:
- शिकायत दर्ज करना: आप घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, और अन्य अपराधों (Domestic violence, sexual harassment, dowry harassment, mental harassment, and other crimes) की शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- तत्काल सहायता प्राप्त करना: यदि आपको तत्काल खतरा है, तो आपको पुलिस सहायता प्रदान की जाएगी।
- कानूनी सलाह प्राप्त करना: आपको कानूनी विकल्पों और आपके अधिकारों के बारे में सलाह दी जाएगी।
- परामर्श और समर्थन: आपको भावनात्मक समर्थन और परामर्श प्रदान किया जाएगा।
- आश्रय और चिकित्सा सहायता: यदि आवश्यक हो, तो आपको अस्थायी आश्रय और चिकित्सा सहायता तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
- जागरूकता और शिक्षा: महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
वीमेन पावर लाइन 1090 का उपयोग कैसे करें:
- आप कहीं से भी 1090 पर कॉल कर सकती हैं।
- कॉल करने पर, आपको एक प्रशिक्षित महिला काउंसलर से जुड़ा जाएगा जो आपकी बात सुनेगा और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करेगा।
- आप अपनी शिकायत हिंदी या अंग्रेजी में बता सकती हैं।
- सभी कॉल गोपनीय होती हैं।
- यदि आपको तत्काल खतरा है, तो कृपया 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करें।
- वीमेन पावर लाइन 1090 केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिलाओं को सेवाएं प्रदान करता है।
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घरेलू हिंसा उत्पीड़न की 1091
घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना सहित उत्पीड़न की शिकार महिलाएं तत्काल कानूनी मदद के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर-1091 पर शिकायत कर सकती हैं | 24 घंटे चलने वाले इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाकर महिलाएं प्रताड़ना की शिकार होने से बच सकती हैं | महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामलों को लेकर आप Women (Mahila) Helpline Number 1091 डायल कर जानकारी दे सकती हैं | इसके बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर मदद के लिए पहुंचती है |
- शिकायत दर्ज करना: आप घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की घटना की शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- कानूनी सलाह प्राप्त करना: आपको कानूनी विकल्पों और आपके अधिकारों के बारे में सलाह दी जाएगी।
- परामर्श और समर्थन: आपको भावनात्मक समर्थन और परामर्श प्रदान किया जाएगा।
- आश्रय और चिकित्सा सहायता: यदि आवश्यक हो, तो आपको आश्रय और चिकित्सा सहायता तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
1091 हेल्पलाइन का उपयोग कैसे करें:
- आप कहीं से भी 1091 पर कॉल कर सकती हैं।
- कॉल करने पर, आपको एक प्रशिक्षित महिला काउंसलर से जुड़ा जाएगा जो आपकी बात सुनेगा और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करेगा।
- आप अपनी शिकायत हिंदी या अंग्रेजी में बता सकती हैं।
- सभी कॉल गोपनीय होती हैं।
- यदि आपको तत्काल खतरा है, तो कृपया 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करें।
- 1091 हेल्पलाइन पूरे भारत में उपलब्ध है।
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मानवाधिकार आयोग हेल्पलाइन नंबर-14433
राष्ट्रीय महिला आयोग के अलावा महिलाओं से संबंधित अपराध की सुनवाई का वैकल्पिक क्षेत्राधिकार मानवाधिकार आयोग के पास भी है | दहेज हत्या या उसका प्रसास, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, महिलाओं का अपमान आदि से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए इस हेल्पलाइन नंबर का सहारा लिया जा सकता है | इसके अतिरिक्त बाल विवाह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार, बंधुआ मजदूरी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संवैधानिक अधिकारों के प्रति बाधा पहुंचाए जाने पर इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है | आयोग मीडिया रिपोटर्स के आधार पर भी मानवाधिकार उल्लंघन की किसी घटना का स्वत: संज्ञान ले सकता है |
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission (NHRC) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए काम करता है। एनएचआरसी मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करता है।
एनएचआरसी हेल्पलाइन नंबर 14433 द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:
- मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करना: आप किसी भी प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि- पुलिस द्वारा अत्याचार, हिरासत में मृत्यु, भेदभाव, या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा।
- कानूनी सहायता प्राप्त करना: एनएचआरसी आपको कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करेगा।
- आश्रय प्राप्त करना: यदि आपको तत्काल खतरा है, तो आपको अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाएगा।
- जागरूकता और शिक्षा: एनएचआरसी मानवाधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है।
एनएचआरसी हेल्पलाइन नंबर 14433 का उपयोग कैसे करें:
- आप कहीं से भी 14433 पर कॉल कर सकते हैं।
- कॉल करने पर, आपको एक प्रशिक्षित ऑपरेटर से जुड़ा जाएगा जो आपकी बात सुनेगा और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करेगा।
- आप अपनी शिकायत हिंदी या अंग्रेजी में बता सकते हैं।
- सभी कॉल गोपनीय होती हैं।
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हेल्पलाइन नंबर 7827170170
राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसी इकाई है जो महिलाओं से जुड़ी शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है |भ्रूण हत्या, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, पुलिस उत्पीड़न, क्रूरता आदि की शिकायत इस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराई जा सकती है.
इसके अलावा राष्ट्रीय महिला अयोग में अदालत में विचाराधीन मामलों की शिकायत दर्ज नहीं की जाती है | राज्य महिला आयोग से शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है |
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए काम करता है। एनसीडब्ल्यू महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की जांच करता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करता है।
एनसीडब्ल्यू हेल्पलाइन नंबर 7827170170 द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायत दर्ज करना: आप घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, और अन्य अपराधों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- कानूनी सहायता प्राप्त करना: एनसीडब्ल्यू आपको कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करेगा।
- मनोवैज्ञानिक परामर्श प्राप्त करना: यदि आपने किसी प्रकार का आघात या हिंसा का अनुभव किया है, तो आपको मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया जाएगा।
- आश्रय प्राप्त करना: यदि आपको तत्काल खतरा है, तो आपको अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाएगा।
- जागरूकता और शिक्षा: एनसीडब्ल्यू महिलाओं के अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है।
एनसीडब्ल्यू हेल्पलाइन नंबर 7827170170 का उपयोग कैसे करें:
- आप कहीं से भी 7827170170 पर कॉल कर सकते हैं।
- कॉल करने पर, आपको एक प्रशिक्षित काउंसलर से जुड़ा जाएगा जो आपकी बात सुनेगा और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करेगा।
- आप अपनी समस्या हिंदी या अंग्रेजी में बता सकते हैं।
- सभी कॉल गोपनीय होती हैं।
अखिल भारतीय महिला हेल्पलाइन नंबर 151
अखिल भारतीय महिला हेल्पलाइन (All India Women Helpline (AIWH) भारत सरकार द्वारा महिलाओं को विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे, टोल-फ्री है और देशभर में कहीं से भी हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।
हेल्पलाइन 151 द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:
- घरेलू हिंसा: हेल्पलाइन घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सलाह, आश्रय, और चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में मदद करती है।
- यौन उत्पीड़न: यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ का शिकार महिलाओं को पुलिस में शिकायत दर्ज करने, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने और कानूनी सलाह लेने में सहायता प्रदान करता है।
- दहेज उत्पीड़न: दहेज उत्पीड़न का शिकार महिलाओं को कानूनी सलाह, आश्रय, और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्राप्त करने में मदद करता है।
- बाल विवाह: बाल विवाह के मामलों की रिपोर्ट करने और सहायता प्राप्त करने में मदद करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य: महिलाओं को उनके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के लिए सलाह और समर्थन प्रदान करता है।
- कानूनी सहायता: महिलाओं को विभिन्न कानूनी मुद्दों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है, जैसे कि तलाक, संपत्ति के अधिकार, और बाल हिरासत।
- आश्रय: जरूरतमंद महिलाओं को अस्थायी आश्रय प्रदान करता है।
हेल्पलाइन 151 का उपयोग कैसे करें:
- आप कहीं से भी 151 पर कॉल कर सकते हैं।
- कॉल करने पर, आपको एक प्रशिक्षित ऑपरेटर से जुड़ा जाएगा जो आपकी बात सुनेगा और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करेगा।
- आप अपनी समस्या हिंदी या अंग्रेजी में बता सकते हैं।
- सभी कॉल गोपनीय होती हैं।
FAQs
Q. औरतों की सहायता के लिए कौन सा मोबाइल नंबर है?
Women (Mahila) Helpline Number 1091/1090 पूरे देश के लिए है। इसके अलावा महिलाएं, नेशनल कमिशन फॉर वुमन (NCW) में अपनी कोई बात रखना चाहें तो वे 0111-23219750 पर कॉल कर सकती हैं।
Q. गुप्त शिकायत कैसे की जाती है?
अगर कोई पुलिस अधिकारी या थानेदार आपकी बात न सुनें तो सीनियर पुलिस अधिकारी जैसे एसएसपी ऑफिस या फिर सीधे 100 नंबर पर कॉल कर इस बारे में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
Q. महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है?
भारत में महिलाओं के लिए कई हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको किस तरह की मदद की ज़रूरत है। एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है – 181 महिला हेल्पलाइन, जो विभिन्न महिला मुद्दों पर सहायता प्रदान करती है।
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Q. मैं किन मुद्दों पर 181 महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती हूं?
आप घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल उत्पीड़न, तस्करी सहित विभिन्न महिला सुरक्षा मुद्दों पर 181 पर कॉल कर सकती हैं।
Q. क्या 181 महिला हेल्पलाइन टोल फ्री है?
हाँ, 181, Women (Mahila) Helpline Number पूरी तरह से निःशुल्क (toll-free) है। आप देश के किसी भी कोने से 24/7 इस पर निःसंकोच कॉल कर सकती हैं।
Q. क्या मेरी कॉल गोपनीय होगी?
हाँ, आपकी कॉल पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। हेल्पलाइन पर काम करने वाले सभी कर्मचारी आपकी जानकारी को गोपनीय बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।
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Q. क्या कोई अन्य महिला हेल्पलाइन नंबर हैं जिन पर मैं कॉल कर सकती हूं?
हाँ, निश्चित रूप से! आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अन्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल कर सकती हैं। कुछ उदाहरण हैं:
- चाइल्डलाइन (बच्चों से जुड़े मुद्दों के लिए) – 1098
- सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) – 1255
- एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन – 1090
Q. अगर मैं फोन पर बात नहीं कर सकती, तो क्या मैं हेल्पलाइन से संपर्क करने का कोई और तरीका है?
हाँ, आप कुछ हेल्पलाइनों से ऑनलाइन चैट या ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए, आप संबंधित हेल्पलाइन की वेबसाइट देख सकती हैं।
Q. क्या मुझे किसी भी दस्तावेज़ की ज़रूरत होगी जब मैं हेल्पलाइन पर कॉल करूंगी?
आमतौर पर किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हालाँकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मुद्दे पर कॉल कर रही हैं। अगर आपको किसी खास दस्तावेज़ की ज़रूरत है, तो हेल्पलाइन कर्मचारी आपको बता देंगे।
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