GST E-Invoicing क्या है? जानिए नियम, लागू तिथि, लिमिट और पूरी प्रक्रिया!

GST E-Invoicing क्या है और कैसे काम करता है? जानिए लागू होने की तारीख, पात्रता, नियम और स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया!

क्या आपका व्यवसाय GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड है? अगर हाँ, तो आपको GST E-Invoicing के बारे में जरूर जानना चाहिए। सरकार ने टैक्स प्रक्रिया को और पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए E-Invoicing प्रणाली लागू की है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि E-Invoice आखिर होता क्या है? यह किन व्यवसायों पर लागू होता है, इसकी लिमिट क्या है और इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है?

इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि GST E-Invoicing क्या है, यह कब और किन पर लागू होता है, इससे जुड़े जरूरी नियम, और E-Invoice जनरेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया क्या है?

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GST E-Invoicing क्या है? (What is E-Invoicing under GST)

E-Invoicing का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में GST Invoice बनाना। यह एक सिस्टम है जिसमें हर B2B (Business to Business) इनवॉइस को एक सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यह पोर्टल है — Invoice Registration Portal (GST E-invoice Portal)

IRP हर इनवॉइस को एक यूनिक IRN (Invoice Reference Number) और एक QR Code देता है। यही इनवॉइस फिर GST पोर्टल और E-Way Bill सिस्टम से लिंक हो जाता है। इसका उद्देश्य है इनवॉइस की वैधता को सुनिश्चित करना और फर्जी बिलिंग को रोकना।

GST E-Invoicing क्यों जरूरी है?

सरकार ने GST E-इन्वॉइसिंग को लागू करने का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और बिज़नेस संचालन में तकनीकी दक्षता लाना है। इसके कई अहम फायदे हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

1. टैक्स चोरी रोकने के लिए: E-Invoicing सिस्टम हर इनवॉइस को सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करता है, जिससे फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी की संभावना कम हो जाती है।

2. रियल-टाइम इनवॉइस रिपोर्टिंग के लिए: E-Invoice अपलोड होते ही डेटा GST पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है, जिससे रियल-टाइम ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग संभव हो जाती है।

3. ऑडिट और रीकन्सिलिएशन (Audit and Reconciliation) को आसान बनाने के लिए: सभी इनवॉइस एक ही प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड होने से ऑडिटिंग और GST रिटर्न मिलान (Reconciliation) की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होती है।

4. डेटा ट्रैकिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए: E-Invoicing से इनवॉइस डेटा ऑटोमैटिकली ERP, GST पोर्टल और E-Way Bill सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाता है, जिससे डेटा मैनेजमेंट बेहतर होता है।

GST E-Invoicing की एप्लिकेबिलिटी और टर्नओवर लिमिट (E-Invoicing Applicability & Turnover Limit in GST)

GST E-Invoicing को सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लागू किया है, ताकि व्यापारियों को इसका पालन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसकी शुरुआत उच्च टर्नओवर वाले व्यवसायों से की गई है और धीरे-धीरे इसे छोटे व्यापारियों तक विस्तारित किया गया है।

वर्तमान में, यह नियम उन सभी GST रजिस्टर्ड व्यवसायों पर लागू होता है जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ या उससे अधिक है। यह टर्नओवर पिछली वित्तीय वर्ष की कुल बिक्री पर आधारित होता है।

GST E-Invoicing की लागू तिथियाँ और लिमिट (Implementation Timeline):

टर्नओवर सीमा लागू तिथि अनिवार्यता
₹500 करोड़ या उससे अधिक 1 अक्टूबर 2020 अनिवार्य
₹100 करोड़ या उससे अधिक 1 जनवरी 2021 अनिवार्य
₹50 करोड़ या उससे अधिक 1 अप्रैल 2021 अनिवार्य
₹20 करोड़ या उससे अधिक 1 अप्रैल 2022 अनिवार्य
₹10 करोड़ या उससे अधिक 1 अक्टूबर 2022 अनिवार्य
₹5 करोड़ या उससे अधिक 1 अगस्त 2023 अनिवार्य

Latest Update on GST E-Invoicing: 1 अगस्त 2023 से ₹5 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाले सभी व्यवसायों के लिए E-Invoicing अनिवार्य कर दिया गया है।

किन पर लागू होता है और किन पर नहीं? (Who Needs E-Invoicing and Who Doesn’t?)

E-Invoicing किन पर लागू होता है:

  • सभी GST Registered व्यवसाय जिनकी सालाना कुल बिक्री ₹5 करोड़ या उससे अधिक है।
  • यह नियम मुख्यतः B2B (Business-to-Business) और Export Transactions पर लागू होता है।
  • इनवॉइस जनरेट करते समय, व्यापारियों को इसे अनिवार्य रूप से IRP (Invoice Registration Portal) पर अपलोड करना होता है।

किन पर E-Invoicing लागू नहीं होता? (Exemptions)

कुछ विशेष संस्थानों और व्यवसायों को E-Invoicing से छूट दी गई है, जैसे:

  • सरकारी विभाग और लोक प्राधिकरण (Government Departments and Local Authorities)
  • SEZ Units (Special Economic Zones)
  • बैंक और वित्तीय संस्थान (Banks & Financial Institutions)
  • NBFC (Non-Banking Financial Companies)
  • बीमा कंपनियाँ (Insurance Companies)

B2C (Business-to-Consumer) इनवॉइस पर यह नियम लागू नहीं होता, यानी यदि आप सीधे ग्राहक को सामान या सेवा बेचते हैं, तो E-Invoicing की आवश्यकता नहीं होती।

GST E-Invoicing प्रक्रिया (Step-by-step GST E-Invoicing procedure)

  • GST E-Invoicing जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप 👉 GST E-Invoicing Portal  पर जाकर “Registration” पर क्लिक करने के बाद “Portal Login” पर क्लिक करें और अपना GSTIN भरकर Go पर क्लिक करें इससे आपको पता चल जाएगा की आपका GSTIN पोर्टल पर Registration के लिए eligible है की नहीं। अगर Go पर क्लिक करने पर “Sorry you are not enabled for e-invoicing  system” दिखा रहा है तो Home में Registration पर जाकर E-invoice Enablement में जाकर मांगी गई जानकारी भरें और अपना Username और Password सेट करें।

(याद रखे दिए गए पिछले Financial Years में से किसी भी FY में अगर आपका Annual Aggregate Turnover (AATO)  5 Crore से ज्यादा है तो आप E-invoice बनाने के लिए eligible है।)

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  • अब आपका username और password create हो चुके है। इसके बाद Home में आकर आप पोर्टल में Login कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड या यूजरनाम भूल गए है तो आप “Forgot Password” या  “Forgot Username” भी कर सकते है। फिर Help में जाकर Bulk Generation पर क्लिक करें और GePP Tool download करें। फिर downloaded file को खोलें।

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  • फाइल open करने के बाद Supplier Profile, Recipiect Master और Product Master में मांगी सभी जानकारी भरें

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  • इसके बाद हम “New Invoice” generate करेंगे और सभी जानकारी भरकर “Add New Item” पर क्लिक करेंगे और इसमें भी पूछी गयी सभी information भरकर “Submit” कर देंगे। इसी तरह सारी entry केर लें।

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  • फिर हमे Pending Invoices पर क्लिक करके जो excel file खुलकर आएगी उसे अच्छे से देखकर “Validate” करने के बाद “Prepare JSON” पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पोर्टल पर जाकर E-Invoice में जाकर Bulk Upload पर क्लिक करके अपनी JSON File upload कर देनी हैं। जिसके बाद आपको वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा और आपकी E-Invoice generate हो जाएगी। बनाये हुए E-Invoice को check करने के लिए Dashboard में जाकर MIS Report में Generated E-Invoice पर क्लिक करके तारीख सेलेक्ट करें और आप अपनी  इच्छानुसार File को Excel, pdf या signed JSON में डाउनलोड कर लें।  

निष्कर्ष (Conclusion)

GST E-Invoicing व्यापार के लिए अब केवल विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। यदि आपका टर्नओवर ₹5 करोड़ या उससे अधिक है, तो आपको E-Invoicing को अपनाना ही होगा। सही जानकारी और सही प्रक्रिया से आप GST नियमों का पालन कर सकते हैं और फाइनेंस को सरल बना सकते हैं।

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