जानिए, National Pension System (NPS)क्या है और कैसे काम करती है!

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National Pension System (NPS): राष्ट्रीय पेंशन योजना पंजीकरण प्रक्रिया, कर लाभ, पात्रता, रिटर्न और ब्याज दर! | NPS calculator | NPS scheme | NPS full form | NPS interest rate | NPS meaning | NPS trust | NPS score

this is the image of NPS scheme

National Pension System (NPS) in Hindi: क्या आप अपनी सेवानिवृत्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं? बढ़ती महंगाई और अनिश्चित भविष्य को देखते हुए, एक स्थिर पेंशन योजना का होना बेहद जरूरी है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक ऐसी सरकारी योजना है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह योजना न केवल सुरक्षित निवेश का अवसर देती है, बल्कि कर लाभ और बेहतर रिटर्न की भी पेशकश करती है। खास बात यह है कि इसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को बाजार आधारित रिटर्न प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी संचित राशि बढ़ती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनपीएस में कितने प्रकार के खाते होते हैं? निवेश करने पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी? और निकासी के क्या नियम हैं? इस ब्लॉग में, हम आपको एनपीएस की पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप यह तय कर सकें कि यह योजना आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है! National Pension System (NPS) in Hindi

राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है? | What is National Pension Scheme (NPS)?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो सार्वजनिक, निजी और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, हालांकि सशस्त्र बलों के कर्मी इससे बाहर हैं। यह योजना व्यक्तियों को कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वे एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं और शेष धनराशि से मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

शुरुआत में, NPS केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य था, विशेष रूप से 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों के लिए, लेकिन अब इसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक रूप से खोल दिया गया है। यह योजना विशेष रूप से निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह नौकरियों और स्थानों के बीच पोर्टेबल है और आयकर अधिनियम की धारा 80सी और 80सीसीडी के तहत कर लाभ प्रदान करती है।

NPS को एक संगठित पेंशन व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है, जिससे लोग अपनी सेवानिवृत्ति के लिए सुरक्षित वित्तीय योजना बना सकें। इसे पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा अधिनियम, 2013 के तहत विनियमित किया जाता है। यह एक बाजार से जुड़ी अंशदान योजना है, जो सरल, स्वैच्छिक, लचीली और कर-कुशल होने के साथ-साथ व्यवस्थित बचत को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के लिए आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में किसे निवेश करना चाहिए? | Who should invest in National Pension Scheme (NPS)?

जो लोग अपनी सेवानिवृत्ति के लिए पहले से योजना बनाना चाहते हैं और कम जोखिम उठाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक उपयुक्त विकल्प है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है, जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। व्यवस्थित निवेश से रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही, जो वेतनभोगी लोग धारा 80सी के तहत कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी इस योजना को अपनाने पर विचार कर सकते हैं।

NPS: सभी के लिए एक लचीली पेंशन योजना

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) भारत के नागरिकों के लिए एक व्यापक सेवानिवृत्ति योजना है, जो विभिन्न वर्गों के अनुसार अलग-अलग मॉडल प्रदान करती है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
  • 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य।
  • सशस्त्र बलों को छोड़कर, सभी केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर भी लागू।
राज्य सरकार के कर्मचारी
  • राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों के लिए भी उपलब्ध, बशर्ते संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इसे अपनाया हो।
निजी क्षेत्र और कॉर्पोरेट कर्मचारी
  • कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए NPS को स्वेच्छा से अपना सकती हैं।
  • कॉर्पोरेट नीतियों के अनुसार पेंशन खाते में योगदान किया जाता है।
स्वतंत्र और प्रवासी भारतीय (NRI)
  • 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला।
  • विदेश में रहने वाले भारतीय भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

NPS न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि निजी क्षेत्र और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए भी एक मजबूत सेवानिवृत्ति योजना है।

एनपीएस खाता प्रकार: टियर I और टियर II | NPS Account Types: Tier I and Tier II

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत दो मुख्य प्रकार के खाते उपलब्ध हैं – टियर I और टियर II। टियर I खाता अनिवार्य होता है, जबकि टियर II खाता अतिरिक्त निवेश के लिए वैकल्पिक रूप में उपलब्ध है। नीचे दोनों खातों की विशेषताओं की तुलना दी गई है:

विशेषता NPS टियर-I खाता NPS टियर-II खाता
स्थिति अनिवार्य स्वैच्छिक
निकासी नियमों के अनुसार प्रतिबंधित किसी भी समय अनुमति
कर लाभ प्रति वर्ष ₹2 लाख तक (धारा 80C और 80CCD के तहत) केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹1.5 लाख तक
खाता खोलने की न्यूनतम राशि ₹500 ₹1,000
न्यूनतम योगदान ₹500 प्रति माह या ₹1,000 प्रति वर्ष ₹250
अधिकतम योगदान कोई सीमा नहीं कोई सीमा नहीं

महत्वपूर्ण बिंदु:

  1. टियर I खाता उन सभी के लिए अनिवार्य है जो एनपीएस से जुड़ते हैं।
  2. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% योगदान करना आवश्यक है।
  3. अन्य सभी व्यक्तियों के लिए, एनपीएस एक स्वैच्छिक निवेश विकल्प है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभ | Benefits of National Pension Scheme

रिटर्न/ब्याज (Returns/Interest)
  • NPS का एक हिस्सा इक्विटी में जाता है (इसमें गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता)। हालांकि, यह पीपीएफ जैसे अन्य पारंपरिक कर-बचत निवेशों की तुलना में बहुत अधिक रिटर्न देता है ।
  • यह योजना एक दशक से अधिक समय से प्रभावी है, और अब तक इसने 9% से 12% वार्षिक रिटर्न दिया है । NPS में, यदि आप फंड के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं, तो आपको अपने फंड मैनेजर को बदलने का विकल्प भी दिया जाता है।
जोखिम आकलन (Risk Assessment)
  • वर्तमान में, राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए इक्विटी निवेश पर 50% से 75% की सीमा है । सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 50% है। निर्धारित सीमा में , निवेशक की आयु 50 वर्ष होने पर इक्विटी हिस्सा प्रत्येक वर्ष 2.5% कम हो जाएगा।
  • हालांकि, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवेशक के लिए यह सीमा 50% तय की गई है । इससे निवेशकों के हित में जोखिम-वापसी समीकरण स्थिर हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह कोष इक्विटी बाजार की अस्थिरता से कुछ हद तक सुरक्षित है।
  • NPS की कमाई क्षमता अन्य निश्चित आय योजनाओं की तुलना में अधिक है।
विनियमित (Regulated)
  • PFRDA पारदर्शी निवेश मानदंडों, नियमित निष्पादन समीक्षाओं और NPS ट्रस्ट द्वारा फंड प्रबंधकों की निगरानी के साथ NPS को विनियमित करता है।
लचीलापन (Flexibility) NPS सदस्यता लचीली है। NPS ग्राहक किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय NPS फंड में योगदान

  • कर सकते हैं और सदस्यता की संख्या बदल सकते हैं। वे अपने निवेश विकल्प खुद चुन सकते हैं। वे कहीं से भी ऑनलाइन अपना खाता संचालित कर सकते हैं और अपना शहर और रोज़गार बदलने पर भी इसे जारी रख सकते हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के उद्देश्य | Objectives of National Pension System

अब जब आप जानते हैं कि NPS योजना क्या है, तो आइए इसके उद्देश्यों को समझते हैं-

  • वित्तीय योजना बनाते समय सेवानिवृत्ति के बाद के लिए पर्याप्त धनराशि का सृजन करना एक आवश्यक पहलू है।
  • यह न केवल व्यक्तियों को अपनी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देता है, बल्कि उन्हें कम से कम परेशानियों के साथ सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन जीने में भी मदद करता है।
  • देश में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या की इस चिंता को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या NPS जैसी योजनाएं शुरू कीं।
  • यह योजना किसी व्यक्ति को उसके कार्यकाल के दौरान व्यवस्थित बचत करने की अनुमति देती है, जिससे भविष्य के लिए बचत करने हेतु व्यक्तियों में वित्तीय अनुशासन विकसित होता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना की विशेषताएं | Features of National Pension Scheme

राष्ट्रीय पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. दो अलग-अलग खाता प्रकारों के माध्यम से तरलता और लचीलापन (Liquidity and flexibility through two different account types)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली व्यक्तियों को निम्नलिखित दो खातों में से किसी एक के माध्यम से व्यवस्थित निवेश करने की अनुमति देती है। NPS खाता खोलने के बाद प्रत्येक ग्राहक को एक अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या या PRAN जारी किया जाता है। इस योजना में योगदान सहित फंड प्रबंधन PRAN के माध्यम से किया जाता है।

  • टियर-I खाता: यह पेंशन खाते के रूप में कार्य करता है, और इससे निकासी विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन है। कोई भी व्यक्ति 500 ​​रुपये की न्यूनतम जमा राशि के साथ यह खाता खोल सकता है।
  • टियर-II खाता: ये स्वैच्छिक खाते हैं जो निवेश और निकासी के माध्यम से धन की तरलता प्रदान करते हैं।टियर II खाते के लिए न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है। हालाँकि, टियर-II खातों में निवेश की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ग्राहक के नाम पर एक सक्रिय टियर I खाता मौजूद हो।

इस प्रकार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संरचना के अनुसार, व्यक्ति ऊपर उल्लिखित दो खातों के माध्यम से पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना में सदस्यता ले सकते हैं।

इन मध्यस्थों में शामिल हो सकते हैं –

  • Trustee Bank – ट्रस्टी बैंक
  • Custodian – संरक्षक
  • CRA (Central Recordkeeping Agency) – सी.आर.ए. या केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी
  • NPS Trust – NPS ट्रस्ट
  • POP (Point of Presence) – पीओपी या उपस्थिति बिंदु
  • Annuity Service Provider – वार्षिकी सेवा प्रदाता

2. दो अलग-अलग विकल्पों के माध्यम से निवेश की लचीलापन (Flexibility of investing through two different options)

ग्राहक निम्नलिखित दो निवेश विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं, जिससे उन्हें चुनाव में लचीलापन प्राप्त होगा।

  • ऑटो चॉइस सिस्टम: इस विकल्प के अनुसार यह सब्सक्राइबर्स के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में उपलब्ध है। इस विकल्प के तहत फंड निवेश को निवेशक की आयु प्रोफ़ाइल के अनुसार नियुक्त फंड मैनेजर द्वारा स्वचालित रूप से प्रबंधित किया जाता है।
  • सक्रिय विकल्प: इस विकल्प के तहत, व्यक्ति उपलब्ध परिसंपत्ति वर्गों में से यह तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि उन्हें अपने फंड का निवेश किसमें करना है। साथ ही, वे निवेश किए जाने वाले योगदान किए गए फंड का अलग-अलग प्रतिशत एसेट क्लास ई या इक्विटी के लिए 50% की अधिकतम सीमा के साथ आवंटित कर सकते हैं। अन्य एसेट क्लास में क्लास सी, यानी कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां और क्लास जी या सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं।

इसके अलावा, सब्सक्राइबर्स के पास अपने निवेश विकल्पों को बदलने और अपने फंड मैनेजर को बदलने का भी विकल्प होता है। हालाँकि, ये विकल्प कुछ प्रतिबंधों के अधीन हैं।

3. आंशिक निकासी का विकल्प (Partial Withdrawal Option)

NPS scheme के अन्य लाभों में आंशिक रूप से अपना अंशदान वापस लेने का विकल्प शामिल है। यह व्यक्तियों को वर्षों से बचाए गए अपने धन तक आंशिक पहुंच प्रदान करता है, जिससे उन्हें आपातकालीन स्थितियों के दौरान सेवानिवृत्ति से पहले वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

आंशिक निकासी से संबंधित नियमों के अनुसार, कोई भी अभिदाता अपने टियर I योजना अंशदान की अधिकतम 25% NPS अंशदान सीमा तक निकासी कर सकता है।

हालाँकि, निकासी निम्नलिखित धाराओं के अधीन है।

  • आंशिक निकासी सुविधा लागू करने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों तक अंशदान किया जाना चाहिए।
  • इसके अलावा, दो लगातार निकासी के बीच न्यूनतम 5 वर्ष का अंतराल होना चाहिए।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत कर लाभ | Tax Benefits under National Pension Scheme

कर लाभ  विवरण 
1 स्व-योगदान के लिए कर्मचारी कर लाभ (Employee tax benefits for self-contributions) NPS में योगदान देने वाले कर्मचारी अपने योगदान पर निम्नलिखित कर लाभ का दावा कर सकते हैं:

  • धारा 80सीसीडी(1) के तहत वेतन (बेसिक+डीए) के 10% तक की कर कटौती , धारा 80सीसीई के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक।
  • धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की कर कटौती , साथ ही धारा 80सीसीई के तहत 1.5 लाख रुपये की समग्र सीमा।
2 नियोक्ता के योगदान पर कर्मचारी कर लाभ (Employee tax benefits on employer’s contributions) किसी कर्मचारी के NPS में नियोक्ता का योगदान वेतन के 10% तक की कर कटौती के लिए पात्र है , अर्थात मूल वेतन और डीए, या वेतन का 14% यदि ऐसा योगदान धारा 80सीसीई के तहत प्रदान की गई 1.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक धारा 80सीसीडी(2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

नोट: बजट 2024 के अनुसार, नियोक्ता द्वारा स्वीकृत अंशदान को वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

3 स्वरोजगार वाले लोगों के लिए कर लाभ (Tax benefits for self-employed people) स्व-नियोजित व्यक्ति जो NPS में योगदान करते हैं, वे अपने योगदान पर निम्नलिखित कर लाभ का दावा कर सकते हैं:

  • धारा 80सीसीडी(1) के तहत सकल आय का 20% तक कर कटौती , धारा 80सीसीई के तहत 1.5 लाख रुपये की कुल सीमा के अधीन ।
  • धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की कर कटौती , साथ ही धारा 80सीसीई के तहत 1.5 लाख रुपये की समग्र सीमा।
4 NPS खाते से आंशिक निकासी पर कर लाभ (Tax benefits on partial withdrawal from NPS account) NPS से आंशिक निकासी कर छूट के लिए पात्र है, जब निकाली गई राशि स्व-योगदान के 25% तक हो , जो कि धारा 10(12बी) के तहत पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित परिस्थितियों और मानदंडों के अधीन है।
5 वार्षिकी खरीद पर कर लाभ (Tax Benefits on Annuity Purchase) धारा 80CCD(5) के तहत एन्युटी खरीद या 60 वर्ष की आयु में सुपरएनुएशन पर कर छूट प्रदान की जाती है। हालाँकि, एन्युटी से होने वाली बाद की आय पर धारा 80CCD(3) के तहत कर लगाया जाता है।
6 एकमुश्त राशि निकासी पर कर लाभ (Tax benefits on lump sum withdrawal) धारा 10 के तहत 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति पर अर्जित NPS निधि के 60% की एकमुश्त निकासी पर कर छूट प्रदान की जाती है।
7 कॉर्पोरेट/नियोक्ता कर छूट (Corporate/Employer Tax Exemption) नियोक्ता अंशदान के रूप में कर्मचारी के NPS खाते में जमा की गई राशि पर, धारा 36(1)(iv)(a) के अंतर्गत लाभ एवं हानि खाते से ‘व्यावसायिक लागत’ के रूप में नियोक्ता अंशदान के रूप में कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन + डीए) के 10% तक कर कटौती प्रदान की जाती है।

सेवानिवृत्ति के बाद NPS से निकासी के नियम (60 वर्ष की उम्र में) | Withdrawal rules from NPS after retirement (at age 60)

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) सेवानिवृत्ति के बाद धनराशि निकालने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करती है।

1. एकमुश्त निकासी

  • रिटायरमेंट के बाद कोई व्यक्ति संचित राशि का 60% तक एकमुश्त निकाल सकता है

  • शेष 40% राशि वार्षिकी योजना में निवेश करनी होगी, जिससे नियमित पेंशन प्राप्त होगी।

2. छोटी राशि के लिए विशेष छूट

  • यदि कुल संचित राशि 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो व्यक्ति बिना वार्षिकी खरीदे पूरी राशि निकाल सकता है

  • यह निकासी पूरी तरह कर-मुक्त होगी।

उदाहरण

  • अगर किसी के पास 4.5 लाख रुपये हैं, तो वह संपूर्ण राशि निकाल सकता है।

  • यदि संचित कोष 10 लाख रुपये है, तो 6 लाख रुपये तक कर-मुक्त निकाला जा सकता है, लेकिन 4 लाख रुपये अनिवार्य रूप से वार्षिकी योजना में डालने होंगे

3. कर नियम

  • निकासी कर-मुक्त होती है, लेकिन वार्षिकी से मिलने वाली पेंशन आय कर योग्य होती है

  • टैक्स व्यक्ति की आय श्रेणी (Tax Bracket) के अनुसार लागू होगा।

इन नियमों के तहत NPS एक स्थिर और संगठित सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना से शीघ्र निकासी या बाहर निकलने के नियम | Rules for early withdrawal or exit from National Pension Scheme

1. सेवानिवृत्ति पर निकासी

  • जब कोई सदस्य 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु तक पहुँचता है, तो अर्जित पेंशन कोष का कम से कम 40% एक वार्षिकी खरीदने में लगाया जाना आवश्यक है, जिससे नियमित मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
  • शेष राशि को एकमुश्त निकासी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
  • यदि संपूर्ण अर्जित कोष 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो सदस्य को पूरी राशि एकमुश्त निकालने की अनुमति होती है।

2. समय से पहले निकासी

  • यदि सदस्य सेवानिवृत्ति की आयु (60 वर्ष) से पहले योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो अर्जित कोष का कम से कम 80% वार्षिकी खरीदने में उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिससे नियमित मासिक आय सुनिश्चित होती है।
  • यदि कुल संचित राशि 2.5 लाख रुपये या उससे कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।

3. मृत्यु के बाद निकासी

  • यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो संपूर्ण पेंशन कोष (100%) नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाता है।

NPS में इक्विटी आवंटन के नियम | Equity Allocation Rules in NPS

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) विभिन्न योजनाओं में निवेश करता है, जिसमें स्कीम ई का फोकस इक्विटी निवेश पर होता है। निवेशक अधिकतम 50% तक की राशि इक्विटी में लगा सकते हैं। NPS में निवेश के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं – ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस।

  1. ऑटो चॉइस निवेशक की उम्र के आधार पर जोखिम प्रोफ़ाइल निर्धारित करता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, निवेश को अधिक स्थिर और कम जोखिम वाले विकल्पों की ओर स्थानांतरित किया जाता है।
  2. एक्टिव चॉइस निवेशकों को अपनी योजना चुनने और निवेश को अलग-अलग परिसंपत्तियों में विभाजित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

योजना या फंड मैनेजर बदलने की सुविधा | Option to change scheme or fund manager

NPS के तहत, यदि आप अपनी मौजूदा पेंशन योजना या फंड मैनेजर के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें बदलने का विकल्प उपलब्ध है। यह सुविधा टियर I और टियर II दोनों प्रकार के खातों के लिए लागू होती है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए पात्रता | Eligibility for National Pension Scheme

निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति NPS में शामिल हो सकता है:

  • भारतीय नागरिक (निवासी या अनिवासी) या अनिवासी भारतीय (एनआरआई) होना चाहिए।
  • आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदन पत्र में दिए गए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।
  • भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध निष्पादित करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए।
  • भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) NPS की सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।
  • NPS एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है, इसलिए इसे किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से नहीं खोला जा सकता।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता विभिन्न NPS मॉडलों पर निर्भर करती है। ये हैं –

1. सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मॉडल (Public Sector National Pension System Model)

पेंशन प्रणाली सशस्त्र बलों में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर, केन्द्र और राज्य दोनों सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। इस मॉडल के तहत सरकारी कर्मचारी के वेतन का 10% हिस्सा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जाता है और सरकार भी उतना ही योगदान देती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार से 14% का योगदान मिलता है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने NPS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू कर दिया है।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कॉर्पोरेट मॉडल (Corporate Model of National Pension System)

कॉर्पोरेट मॉडल के अनुसार, अपने नियोक्ताओं द्वारा नामांकित कॉर्पोरेट कर्मचारी पेंशन प्रणाली के NPS लाभों का उपयोग कर सकते हैं । ऐसा करने के लिए, उन्हें 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का भारतीय नागरिक होना चाहिए, और केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

यह मॉडल निम्नलिखित संस्थाओं के लिए लागू है।

  • कंपनी अधिनियम के अनुसार पंजीकृत।
  • विभिन्न सहकारी अधिनियमों के तहत पंजीकृत।
  • केन्द्रीय या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में पहचाने गए।
  • एक मालिकाना चिंता के रूप में पहचाना गया।
  • साझेदारी फर्म या एलएलपी के रूप में पंजीकृत।
  • राज्य या केन्द्र सरकार के आदेश द्वारा निगमित।
  • एक सोसायटी या ट्रस्ट के रूप में पहचाना गया।

3. NPS का सर्व नागरिक मॉडल (All Citizen Model of NPS)

निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले भारत के सभी नागरिक स्वेच्छा से नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति सुरक्षा के लिए NPS पेंशन योजना में योगदान कर सकते हैं।

  • POP Service Provider के पास आवेदन करते समय उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उसे ग्राहक पंजीकरण फॉर्म में अपेक्षित केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निवेश कैसे करें? | How to invest in National Pension Scheme (NPS)?

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ( पीएफआरडीए) NPS के परिचालन को नियंत्रित करता है, और वे इस खाते को खोलने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक परिभाषित अंशदान (Defined Contribution) वाली सेवानिवृत्ति योजना है, जिसमें आप अपने पेंशन खाते में अंशदान करते हैं, और संचित संपत्ति आपके अंशदान और निवेश रिटर्न पर निर्भर करती है। सेवानिवृत्ति के बाद, आप 60% तक राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं और शेष 40% का उपयोग एक वार्षिकी (Annuity) खरीदने के लिए कर सकते हैं, जिससे आपको नियमित पेंशन प्राप्त होगी।

NPS कैसे काम करता है?

1. अंशदान (Contributions)

  • परिभाषित अंशदान: NPS एक परिभाषित लाभ (Defined Benefit) योजना की तरह नहीं है, बल्कि इसमें मिलने वाली पेंशन आपकी संचित संपत्ति पर निर्भर करती है।
  • नियमित अंशदान: अपने कार्यकाल के दौरान, आप अपने पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान कर सकते हैं। यह या तो वेतन से कटौती के रूप में या स्वयं द्वारा सीधे अंशदान के रूप में हो सकता है।
  • न्यूनतम अंशदान: NPS खाता खोलते समय और उसके बाद के अंशदान के लिए न्यूनतम योगदान राशि निर्धारित होती है।
  • निवेश विकल्प: NPS में आपको विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों (Asset Classes) जैसे कि इक्विटी (Equity), सरकारी ऋण (Government Debt), और कॉर्पोरेट ऋण (Corporate Debt) में निवेश करने का विकल्प मिलता है।
  • परिसंपत्ति आवंटन (Asset Allocation): आप अपनी संपत्ति आवंटन रणनीति चुन सकते हैं या एक पूर्वनिर्धारित जीवन-चक्र निधि (Life-cycle Fund) का विकल्प चुन सकते हैं, जो आपकी उम्र के अनुसार आपके निवेश मिश्रण को समायोजित करता है।

2. सेवानिवृत्ति (Retirement)

  • निकासी विकल्प: सेवानिवृत्ति के समय, आप संचित कोष का 60% तक एकमुश्त निकाल सकते हैं।
  • वार्षिकी (Annuity): बचे हुए 40% को एक जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग करना अनिवार्य है, जिससे आपको जीवनभर नियमित पेंशन प्राप्त होगी।
  • कर प्रभाव (Tax Implications): निकासी कर-मुक्त होती है, लेकिन वार्षिकी भुगतान आपके कर श्रेणी के अनुसार कर योग्य होगा।

उदाहरण

Mr. A, जो 21 वर्ष के हैं, NPS में भाग लेते हैं और 39 वर्षों तक सेवानिवृत्ति (60 वर्ष की उम्र तक) के लिए हर महीने ₹3,600 का अंशदान करते हैं। वे 8% वार्षिक रिटर्न की अपेक्षा करते हैं और 40% राशि को 6% वार्षिकी रिटर्न के साथ निवेश करते हैं।

अनुमानित परिणाम:

  • कुल निवेश: ₹16,41,600
  • सेवानिवृत्ति के समय अनुमानित संचित कोष: ₹1,07,06,420
  • सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त निकासी राशि: ₹64,23,852
  • अनुमानित मासिक पेंशन: ₹21,413

इस प्रकार, NPS एक संरचित और दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति योजना है, जो अनुशासित निवेश और कर लाभ प्रदान करती है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया | Registration Process for National Pension Scheme(NPS)

ऑफलाइन प्रक्रिया (Offline Process)

  • पीओपी (Point of Presence) खोजें – किसी बैंक या पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पीओपी को चुनें।
  • फॉर्म प्राप्त करें – अपने नज़दीकी पीओपी से सब्सक्राइबर फॉर्म लें।
  • केवाईसी (KYC) दस्तावेज़ जमा करें
    1. यदि आप पहले से ही संबंधित बैंक में केवाईसी-अनुपालन कर चुके हैं, तो इसे अनदेखा कर सकते हैं।

  • प्रारंभिक निवेश करें – न्यूनतम राशि जमा करें:

  1. ₹500 (एक बार)
  2. ₹250 (मासिक)
  3. ₹1,000 (वार्षिक)
  • PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) प्राप्त करें – पीओपी आपके पंजीकृत पते पर PRAN भेजेगा।
  • वेलकम किट प्राप्त करें – सीलबंद किट में PRAN और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप अपना अकाउंट संचालित कर सकते हैं।
  • पंजीकरण शुल्क – इस प्रक्रिया के लिए ₹125 का एकमुश्त शुल्क देना होगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Process)

अब आधे घंटे से भी कम समय में NPS खाता खोलना संभव है! ऑनलाइन खाता खोलना (eNPS.nsdl.com) बेहद आसान है, यदि आप इसे अपने पैन, आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करते हैं। पंजीकरण के दौरान, OTP के जरिए सत्यापन किया जाता है, जिससे एक PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) जनरेट होती है, जिसका उपयोग NPS लॉगिन के लिए किया जाता है।

NPS खाता खोलने के चरण (Step-by-Step Process):

  1. eNPS पोर्टल पर जाएं – राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. ग्राहक प्रकार चुनें – ‘व्यक्तिगत ग्राहक’ या ‘कॉर्पोरेट ग्राहक’ में से चुनें।
  3. नागरिकता का चयन करें – ‘भारतीय नागरिक’ या ‘NRI’ विकल्प चुनें।
  4. खाता प्रकार चुनें – टियर I (अनिवार्य) या दोनों खातों में से चयन करें।
  5. पैन दर्ज करें और बैंक/POP चुनें – केवाईसी सत्यापन के लिए मौजूदा बैंक चुनना बेहतर होगा।
  6. दस्तावेज़ अपलोड करेंपैन कार्ड, कैंसल चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें (फॉर्मेट: .jpg, .jpeg, .png, साइज़: 4KB-2MB)।
  7. फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें – उपयुक्त साइज़ और फॉर्मेट में स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  8. फीस भुगतान करें – नेट बैंकिंग के जरिए आवश्यक शुल्क जमा करें।
  9. PRAN जनरेट करें – भुगतान पूरा होते ही आपका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) तैयार हो जाएगा।

NPS खाते में लॉग इन कैसे करें | How to Login into NPS Account?

आपका NPS खाता बन जाने और प्रान आवंटित हो जाने के बाद, विभिन्न माध्यमों जैसे एनएसडीएल NPS पोर्टल, केफिनटेक पोर्टल या नेट बैंकिंग खाते के माध्यम से अपने ई-NPS खाते में लॉग इन करें। आइये आपके PRAN खाते में लॉग इन करने की प्रक्रिया को समझते हैं-

एनएसडीएल NPS पोर्टल के माध्यम से (Through NSDL NPS Portal)

  • एनएसडीएल NPS के आधिकारिक पोर्टल https://eNPS.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाएं ।
  • ‘PRAN/IPIN के साथ लॉगिन करें’ पर क्लिक करें।
  • लॉग-इन स्क्रीन प्रदर्शित होगी।
  • यदि आपके पास PRAN और पासवर्ड है, तो उसे दर्ज करें और अपने संबंधित ई-NPS खाते तक पहुंचने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।

यदि आप पहली बार लॉग इन कर रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके एक नया पासवर्ड बनाना होगा-

  • https://eNPS.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर NSDL NPS का आधिकारिक पोर्टल खोलें
  • ‘PRAN/IPIN के साथ लॉगिन करें’ पर क्लिक करें।
  • लॉग-इन स्क्रीन प्रदर्शित होगी।
  • नया पासवर्ड बनाने के लिए ‘रीसेट पासवर्ड’ पर क्लिक करें।
  • इस स्क्रीन पर आपको अपना PRAN, जन्मतिथि और नया पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड और फिर CAPTCHA की पुष्टि करें। अंत में सबमिट पर क्लिक करें।
  • आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा। अपने नए पासवर्ड की पुष्टि करने के लिए स्क्रीन पर OTP दर्ज करें। अब, आप अपने PRAN और नए पासवर्ड का उपयोग करके अपने E-NPS खाते में लॉग इन कर पाएंगे।

NPS लॉगिन के लिए यूजर आईडी क्या है? | What is the user ID for NPS login?

NPS खाते के पंजीकरण के समय आपको जो स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) दी जाएगी, वह e-NPS-एनएसडीएल वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए आपकी यूजर आईडी होगी।

National Pension System (NPS)in Hindi: ब्याज दर और संभावित रिटर्न

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की ब्याज दर पूरी तरह से बाजार से जुड़ी होती है और परिसंपत्तियों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इसलिए, सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले रिटर्न की सटीक राशि पहले से तय नहीं की जा सकती। इस योजना में निवेशकों को इक्विटी, सरकारी ऋण, कॉर्पोरेट ऋण और वैकल्पिक परिसंपत्तियों के मिश्रण में निवेश करने का अवसर मिलता है। एक बार परिसंपत्ति आवंटन और फंड मैनेजर का चयन करने के बाद, निवेश राशि इन चार परिसंपत्ति वर्गों में वितरित की जाती है।

एनपीएस में खाता विकल्प (Account Options in NPS)

एनपीएस के तहत दो प्रकार के खाते उपलब्ध होते हैं:

  • टियर I खाता: सेवानिवृत्ति के लिए दीर्घकालिक निवेश, जिसमें निकासी पर कुछ प्रतिबंध होते हैं।

  • टियर II खाता: अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जिससे निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी धन निकाल सकते हैं।

एनपीएस ब्याज दर (30 जून 2024 तक) – विभिन्न योजनाओं के अनुसार रिटर्न

टियर I खाते के लिए संभावित रिटर्न

परिसंपत्ति वर्ग 1-वर्षीय रिटर्न (%) 5-वर्षीय रिटर्न (%) 10-वर्षीय रिटर्न (%)
योजना A 6.60%-11.59% 6.04%-9.03% उपलब्ध नहीं
योजना E 31.52%-40.31% 16.83%-18.65% 13.13%-14.39%
योजना C 6.89%-7.96% 6.98%-8.05% 8.40%-8.99%
योजना G 8.77%-9.36% 7.23%-7.50% 8.87%-9.63%

टियर II खाते के लिए संभावित रिटर्न

परिसंपत्ति वर्ग 1-वर्षीय रिटर्न (%) 5-वर्षीय रिटर्न (%) 10-वर्षीय रिटर्न (%)
योजना C 7.24%-8.11% 7.24%-7.98% 8.41%-8.79%
योजना G 8.31%-9.38% 7.17%-7.47% 8.89%-9.68%
योजना E 31.07%-39.99% 16.86%-18.50% 12.69%-14.22%
टैक्स सेवर योजना 6.75%-13.22% उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं

NPS कैलकुलेटर | NPS calculator

यह पेंशन कैलकुलेटर, नियमित मासिक अंशदान, वार्षिकी खरीदने के लिए पुनर्निवेशित कोष का प्रतिशत तथा निवेश और चयनित वार्षिकी पर प्रतिफल के संबंध में अनुमानित दरों के आधार पर परिपक्वता पर आपके द्वारा अपेक्षित संभावित पेंशन और एकमुश्त राशि को दर्शाता है।

NPS ग्राहक सेवा नंबर | NPS Customer Care Number

  1. NPS कॉल सेंटर नंबर: 1800 110 708
  2. NPS एसएमएस नंबर: NPS से 56677
  3. पंजीकृत ग्राहक (PRAN के साथ) के लिए NPS टोल-फ्री नंबर: 1800 222 080

निष्कर्ष

अब जब आपने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की पूरी जानकारी ले ली है, तो क्या आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं? यह योजना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि आपकी रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा है, जो आपको नियमित पेंशन और कर लाभ दोनों देती है। अगर आप अभी से निवेश शुरू करते हैं, तो एक मजबूत फंड तैयार कर सकते हैं, जिससे भविष्य में वित्तीय परेशानियों से बचा जा सके। लेकिन सवाल यह है – क्या NPS आपके लिए सही विकल्प है? अगर हां, तो किस खाते को चुनना चाहिए – टियर I या टियर II? और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कब और कितना निवेश करना चाहिए? सम्बंधित सभी सवालों के जवाब पाने और सही निर्णय लेने के लिए, निचे दिए गए ब्लॉग पढ़े!

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