“पीएम फसल बीमा योजना | PM Fasal Bima Yojana | PMFBY” के अंतर्गत यदि किसी किसानों की फसल खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को बीमा कवर (Insurance cover) देने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम राशि (premimum amount) को काफी कम रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 36 करोड़ किसानों को बीमा कवर प्रदान किया जा चुका है।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM Fasal Bima Yojana के माध्यम से किसानों के फसल का बीमा किया जाता है, जिसके प्रीमियम का कुछ अंश किसान व कुछ सरकार अदा करती है। इस प्रकार जिस फसल के लिए आपका बीमा हुआ रहता है, वह फसल यदि किसी कारणवश ख़राब हो जाती है, तो बीम कंपनी द्वारा उस फसल का बीमा क्लेम दिया जाता है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | PMFBY
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime minister NARENDRA MODI) जी के द्वारा किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | PMFBY का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का शुभारंभ 13 मई 2016 को मध्यप्रदेश के सेहोर से किया गया था। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | PMFBY का शुभारंभ खरीफ के मौसम से 2016 में किया गया था और इसने भारत में मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स (Modified National Agriculture Insurance Schemes) की जगह ली. किसान भाइयों की मदद के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं| जिसमें से एक बड़ी स्कीम Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | PMFBY है | इस योजना के आ जाने से अब किसान भाइयों को फसल नुकसान का डर नहीं है| साथ ही मौसम के कारण अगर किसानों की फसल को नुकसान होता है तब भी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा|
इस योजना का आरंभ एक देश एक फसल एक प्रीमियम (One country one crop one premium) का ध्येय लेकर किया गया| इस नई योजना का लक्ष्य है फसल कटाई के प्रयोगों के माध्यम से स्थानीय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार फसल की उपज में कमी के कारण किसानों द्वारा भुगते गए नुकसान को कवर करना|
यह योजना भारत में चक्रवाती बरसात (cyclonic rain) के कारण बोआई (sowing) पूर्व हुई हानियों, कटाई पश्चात हुई हानियों तथा बेमौसम बरसात के कारण हुई हानियों को भी कवर (बीमित) करती है| इसमें पहले सुरक्षित की गई ओलावृष्टि और भूस्खलन (hailstorm and landslides) के जोखिमों के अलावा स्थानीय स्तर पर आई बाढ़ (flood) जैसी आपदाओं के कारण हुए नुकसानों को सुरक्षित करने का प्रावधान भी है| यह योजना ग्रामीण बाजार में फसल बीमा की पहुंच को बढ़ाने कालक्ष्य रखती है और कुल बोआई के क्षेत्रफल का 50 % बीमित करती है|
अभी तक इस Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के द्वारा किसानों को 1.8 लाख करोड़ रूपए की बीमा क्लेम राशि ( Claim amount) प्रदान की जा चुकी है। इस योजना का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है। ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। जल्द ही सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा पॉलिसी (insurance policy) देने के लिए घर-घर मित्रा अभियान शुरू किया जाएगा ताकि बिना किसी परेशानी के ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
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आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जमीन का पट्टा
- बैंक खाता पासबुक
- फसल खराब होने का प्रमाण
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य | Objective of Prime Minister Crop Insurance Scheme
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM Fasal Bima Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान पर पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों की आय को स्थिर और उनकी खेती में निरंतरता सुनिश्चित हो सके।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को फसलों के नुकसान पर अलग-अलग धनराशि प्रदान की जाती है। देश के किसान इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- मानसून के चलते कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। अधिक बारिश के कारण कृषि प्रधान राज्य पंजाब और हरियाणा को भारी जलजमाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
- ऐसे में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बेहद ही अच्छा ऑप्शन है।
- “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | PMFBY” के तहत किसान को फसल के साथ व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
- प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसल बर्बाद होने पर ही बीमा कंपनियों द्वारा भरपाई की जाती है।
- इस दौर में जलवायु संकट में किसान फसलों का बीमा जरूर करा लें। इस योजना के माध्यम से फसल खराब होने की स्थिति में किसान मुआवजे का हकदार बन जाएगा। सरकार द्वारा खरीफ फसलों का बीमा के लिए आवेदन मांगे गए है।
- किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान जनसेवा पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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3 दिन पहले देनी होती है जानकारी | Information has to be given 3 days in advance
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर किसानों की जिम्मेदारी है कि वह कृषि विभाग को 3 दिन के अंदर फसल खराब होने की जानकारी से सूचित करें। इसके अलावा किसान को एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट (District Administration Agriculture Department) में देनी होती है। और अपनी फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा लिख कर देना होता है। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए सूचना बीमा कंपनी को तुरंत जानकारी दी जाती है। जिसके बाद बीमा कंपनी द्वारा सूचना मिलने पर किसान को बीमा कवर दिलाने की कार्यवाही शुरू हो होती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाली क्लेम राशि | Claim amount received under Prime Minister Crop Insurance Scheme
PM Fasal Bima Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को नुकसान का क्लेम (Claim) करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर या दूसरा फसल कम होने पर किसान बीमा का क्लेम कर सकता है। फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अलग-अलग धनराशि तय की गई है। कपास की फसल के लिए 36,282 रुपए अधिकतम प्रति एकड़ के हिसाब से क्लेम राशि दी जाती है। धान की फसल के लिए 37,484 रुपए, बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपए इसके अलावा मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपए और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपए की बीमा क्लेम राशि प्रदान की जाती है। यह क्लेम राशि सर्वे में फसल क्षति की पुष्टि होने के बाद किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिंदु | Main points of Prime Minister Crop Insurance Scheme
- PM Fasal Bima Yojana के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों का नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवर राशि दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों से रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम लिया जाता है।
- किसानों द्वारा स्वयं से फसल बीमा करवाने पर बहुत कम प्रीमियम लिया जाता है।
- अधिकतम सरकार द्वारा प्रीमियम भरा जाता है ताकि कोई भी किसान बीमा कवर प्राप्त करने से वंचित ना रहे जाए और जिससे आपदा में हुए नुकसान की भरपाई आसानी से हो सके।
- फसल काटने के बाद यदि 14 दिन तक फसल खेत में है और उस दौरान को याद आ जाती है तो ऐसी स्थिति में किसान को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी।
- PMFBY में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाता है ताकि सेटल करने के समय कम उपयोग किया जा सके।
- एग्रीकल्चर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नियंत्रित किया जाता है।
- इस योजना के तहत बजट 2016-17 में किसानों को 5550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।
- इस योजना की शुरुआत से अब तक 36 करोड़ किसानों का बीमा किया जा चुका है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन–कौन सी फसलें शामिल की गई है। Which crops are included in the Prime Minister Crop Insurance Scheme?
- खाद्य फसलें (अनाज-धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि)
- वार्षिक वाणिज्यिक (कपास, जूट, गन्ना इत्यादि)
- दलहन (अरहर, चना, मटर और मसूर सोयाबीन, मूंग, उरद और लोबिया इत्यादि)
- तिलहन (तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसम, अलसी, नाइजरसीड्स इत्यादि)
- बागवानी फसलें (केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसावा, इलायची, अदरक, हल्दी सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनन्नास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी)
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें | How to register online for Prime Minister Crop Insurance Scheme
- सबसे पहले आपको Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Farmer Corner Apply for Crop Insurance yourself के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने Farmer Application पेज खुल जाएगा।
- जिस पर आपको Guest Farmer के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। जैसे-
- Farmer Details,
- Residential Details,
- Farmer ID,
- Account Details
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको नीचे दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया | Process to apply offline for Prime Minister Crop Insurance Scheme
अगर कोई किसान स्वयं द्वारा बनाया गया नहीं कर सकते हैं तो वह ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपनाकर आप आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा।
- वहां जाकर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस बैंक में ही जमा कर देना होगा।
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको आवेदन की पर्ची दी जाएगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी होगी।
- इस प्रकार आपकी ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इसके अलावा आप चाहे तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर या बीमा कंपनी मैं भी ऑफलाइन फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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PM Fasal Bima Yojana मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करें?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा Crop Insurance के नाम से मोबाइल ऐप को लांच किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान आसानी से रजिस्ट्रेशन, फसल बीमा प्रीमियम राशि की जानकारी, फसल के नुकसान का क्लेम आदि सभी प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। Crop Insurance App को डाउनलोड करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है।
- सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में Crop Insurance लिखकर सर्च करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने काफी सारे सर्च रिजल्ट आ जाएगी आपको यहां पर आधिकारिक ऐप का चयन करना होगा।
- अब आपको Install के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही कुछ समय बाद आपके मोबाइल पर ऐप डाउनलोड हो जाएगा।
- ऐप डाउनलोड होने के बाद आप फसल बीमा संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
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