प्रधानमंत्री रोजगार योजना | Pradhan Mantri Rojgar Yojana | PMRY की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य देश में हो रही बेरोजगारी को कम करना है और जो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा ऋण की सुविधा दी जाएगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना | Pradhan Mantri Rojgar Yojana | PMRY में जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते है उन्हें पहले कुछ पात्रताओं को पूरा करना होगा। पात्रता को पूरा होने पर ही आपको योग्य समझा जायेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत वही आवेदन कर सकते हैं जो अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं।
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प्रधानमंत्री रोजगार योजना | Pradhan Mantri Rojgar Yojana | PMRY
इस योजना को कई नामो से अंकित किया जाता है (प्रधानमंत्री रोजगार योजना / प्रधानमंत्री रोजगार LOAN योजना / प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना)| देश में बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की जा रही हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि।
यह योजना नियोक्ताओं को नए रोजगार सर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्तआ का ईपीएफ (EPF) तथा ईपीएस (EPS) का भुगतान किया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2018 से आरंभ की जाएगी। पहले यह सुविधा केवल ईपीएस के लिए ही उपलब्ध थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 8.33% ईपीएस (EPS) का योगदान किया जाएगा तथा 3.67% ईपीएफ (EPF) का योगदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल नए रोजगार के लिए ही उठाया जा सकता है। इस योजना के दोगुने लाभ हैं एक तरफ इस योजना के अंतर्गत एंपलॉयर (Applier) को रोजगार सर्जन करने पर इंसेंटिव (incentive) प्रदान किए जाएंगे तथा दूसरी ओर इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
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प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विवरण | Details of Pradhan Mantri Rojgar Yojana
विशेषता | योग्यता शर्त |
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आयु | 18 से 35 वर्ष के सभी साक्षर लोग |
शैक्षणिक योग्यता | 8वीं पास |
ब्याज़ दर | सामान्य ब्याज़ दर |
भुगतान का समय | मोराटोरियम पीरियड (Moratorium period) के बाद 3 से 7 साल तक |
पारिवारिक आय | लाभार्थी और पत्नी व उसके माता/पिता की कुल आय 40,000/ माह से अधिक नहीं हो |
निवास | 3 साल से अधिक उस स्थान का निवासी |
डिफॉल्टर | किसी भी राष्ट्रीयकृत फाइनेंशियल संस्थान/ बैंक/ सहकारी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए |
सब्सिडी व मार्जिन मनी | प्रोजेक्ट की लागत के 15% तक सब्सिडी सीमित होगी। एक व्यक्ति को अधिकतम 7,500 रु. तक |
गिरवी | 1 लाख रु. तक के प्रोजेक्ट के लिए कुछ गिवरी रखने की ज़रूरत नहीं है. |
आरक्षण | दलित (SC/ST), महिलाएं |
सरकार ने योजना को कैसे लागू किया | How did the government implement the scheme?
- अप्रैल से मार्च तक, DSCSSI वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। समिति अन्य कारकों के साथ-साथ आबादी, बेरोजगारी और इलाके के अविकसितता के आधार पर उद्देश्यों को निर्धारित करती है और कड़ाई से जांच करती है।
- राज्य सरकार प्रत्येक नगर पालिका के जिला उद्योग केंद्रों (DIC) को राज्य के लक्ष्य प्रदान करती है।
- वित्तीय संस्थान और DIC ऋण कार्यक्रम के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- संस्थान विभिन्न DIC के लिए राज्य सरकार के उद्देश्यों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक को सूचित करेंगे।
- ऋणदाता राज्यों के प्रमुख संस्थानों को निर्धारित दिशा-निर्देश और वित्त पोषण की पेशकश कर सकते हैं।
- अगला चरण PMRY ऋणों के लिए नामांकन के लिए आमंत्रण भेजना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म DIC, क्षेत्रीय बैंकों और प्रभावित इलाकों के स्थानीय उद्योग संवर्धन कार्यालयों में उपलब्ध होगा।
- आवेदक को पंजीकरण फॉर्म की बुनियादी जानकारी भरनी होगी।
- GM और DIC ने एक टास्क फोर्स समूह का गठन किया है जो आवेदकों के साक्षात्कार को अंजाम देगा।
- GM और DIC का दायित्व है कि वे योग्य आवेदकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करें ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय चलाने के यांत्रिकी को सीख सकें।
- GM और DIC 15 से 20 दिनों के लिए व्यवसाय खंड में आवेदकों को प्रशिक्षित करेंगे, जबकि व्यवसाय / सेवा क्षेत्र में आवेदकों को 7 से 10 दिनों के लिए प्रशिक्षित करेंगे।
- PMRY ऋण की आपूर्ति करने वाले अधिकारी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद योग्य आवेदकों की सक्रिय निगरानी करेंगे।
- मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर, जिले स्वीकृत ऋणों की स्वीकृति, प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण और वसूली पर विवरण का खुलासा करेंगे।
- अधिकारी उनकी सिफारिश उद्योग आयुक्तों को करेंगे, जो राज्य प्राधिकरण के लिए अंतिम विवरण तैयार करेंगे।
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योजना के लिए पात्रता मानदंड | Eligibility Criteria for the Scheme
- 15,000 रुपये से कम या उसके बराबर मासिक आय वाले कर्मचारी PMRY का प्राथमिक लक्ष्य हैं। जो लोग ₹15000 प्रति माह से अधिक कमाते हैं वे PMRY पहल के हकदार नहीं हैं।
- कॉलेज डिप्लोमा वाले कर्मचारियों और बेरोजगार व्यक्तियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आठवीं कक्षा पास होना न्यूनतम शैक्षणिक शर्त है।
- आवेदक को कम से कम तीन साल के लिए अपने वर्तमान स्थान पर रहना चाहिए।
- लाभार्थी की घरेलू आय ₹40,000 प्रति माह से कम होनी चाहिए।
- नियोक्ता ने कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए नए कर्मचारियों को काम पर रखा होगा। इन नए कर्मचारियों के पास आधार सीडेड यूनिक अकाउंट नंबर (Adhar seeded Unique Account Number) होना चाहिए, लेकिन पहले कभी किसी EPFO के लिए काम नहीं किया है।
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प्रधानमंत्री रोजगार योजना की विशेषताएं | Importance of Pradhan Mantri Rojgar Yojana
- PMRY केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है|
- अपने व्यवसाय की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए 15-20 दिनों के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है|
- इस योजना का प्रमुख निकाय लघु , ग्रामीण और कृषि उद्योग मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त है|
- आयुक्त/ निदेशक उद्योग देश के चार महानगरों को छोड़कर राज्य स्तर पर इस योजना को लागू करते हैं|
- हर तिमाही, राज्य स्तरीय PMRY समिति,योजना की प्रगति की जांच करती है|
- इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां देश के महानगरीय शहर हैं|
- छोटे चाय बागानों, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन और बागवानी के क्षेत्रों को बढ़ाना|
- लाभार्थी के व्यवसाय के आरंभ के लिए आसान समान मासिक किस्तें (EMI)।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए राहत मानदंड और उपाय
- 15% की दर से सब्सिडी अधिकतम 15,000 रु.
- 2 लाख रु. तक की लागत वाले प्रोजेक्ट के लिए सहायता
- मार्जिन परियोजना की लागत का 5% से 12.5% तक हो सकती है।
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प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लाभ कैसे मिलेगा | How to get the benefit of Pradhan Mantri Rojgar Yojana
- PMRY योजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करती है।
- बीज और फसलों की बुवाई को छोड़कर कृषि और संबद्ध गतिविधियों को भी इसमें कवर किया गया है।
- PMRY के तहत बिजनेस के लिए 1 लाख रुपये और नॉन बिजनेस के लिए 2 लाख रुपये तक है।
- योजना के तहत कर्ज देने देने वाले बैंकों को 5% से 16.25% तक मार्जिन की आवश्यकता होती है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह मार्जिन 5% से 12.5% तक है।
- कुल सब्सिडी और मार्जिन परियोजना की लागत के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना योजना के तहत 15% तक की सब्सिडी मिलती है। हालांकि, अधिकतम सब्सिडी 7500 रुपये तक ही दी जाती है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह 15,000 रुपये है।
- व्यवसाय और सेवा क्षेत्रों के लिए 1 लाख रुपये तक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी के मिलता है।
- कर्जदार को कर्ज चुकाने के लिए व्यक्तिगत गारंटी देनी होगी। इसके अलावा, ऋण का उपयोग करके खरीदी या बनाई गई किसी भी संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखा जाएगा।
- लोन के पेमेंट की अवधि तीन साल से सात साल के बीच होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगता है।
आय सीमा | Income limit
योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की कुल आमदनी (पति/पत्नी) 40,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि लोन लेने वाला अविवाहित है, तो माता-पिता की कुल आय 40,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required for Pradhan Mantri Rojgar Yojana
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
- EDP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (EDP Training Certificate)
- प्रस्तावित प्रोजेक्ट प्रोफाइल की एक कॉपी (A copy of the proposed project profile)
- अनुभव, योग्यता, तथा अन्य सर्टिफिकेट (Experience, Qualification, and Other Certificates)
- जन्मतिथी का प्रमाण (SSC सर्टिफिकेट या स्कूल TC) (Proof of Date of Birth – SSC Certificate or School Transfer Certificate)
- 3 साल के आवास का प्रमाण, राशन कार्ड या अन्य (Proof of 3 Years Residence – Ration Card or Other)
- MRO (मंडल रेवेन्यु ऑफिसर) के द्वारा जारी इनकम सर्टिफिकेट (Income Certificate issued by Mandal Revenue Officer)
- जाति सर्टिफिकेट (अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो) (Caste Certificate – If seeking reservation benefits)
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें | How to apply for Pradhan Mantri Rojgar Yojana
- प्रस्तावित परियोजना की पूरी रिपोर्ट तैयार करें जिसमें व्यवसाय का विवरण और आवश्यक ऋण राशि शामिल हो।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और PMRY फॉर्म डाउनलोड करें।
- आवश्यक विवरण भरें।
- भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय बैंक या डीआईसी (जिला उद्योग केंद्र) में जमा करें, जो पीएमआरवाई योजना के तहत सूचीबद्ध हैं।
- बैंक आवेदन और परियोजना की जांच करेगा और संतोषजनक पाए जाने पर बैंक द्वारा एक सप्ताह के भीतर उम्मीदवारों से संपर्क किया जाएगा।
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याद रखने योग्य बातें | Things to Remember Under this Scheme
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ आवश्यक बातें जाननी चाहिए:
- इस योजना में लोन हासिल करने के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य है। प्रशिक्षण के आधार पर ही लोन मंजूर किया जाएगा।
- ऋण चुकौती शुरू करने से पहले आप लोन को कुछ दिन के लिए टालने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसकी गणना लेनदार और बैंक के बीच आपसी सहमति से की जाती है।
- डिफाल्ट के मामले में, बैंक अपना लोन वापस लेने के लिए दंडात्मक उपाय कर सकता है।
- आप चुनी हुई पुनर्भुगतान अवधि से पहले ही सभी कर्ज चुका सकते हैं।
- इस स्कीम के तहत आप एक्स्ट्रा लोन भी ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना योजना में बदलाव | Changes in the Pradhan Mantri Rojgar Yojana
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से 45 वर्ष कर दी गई है|
- योजना के तहत शैक्षिक योग्यता 10 वीं से कक्षा से घटाकर 8 वीं कक्षा तक कर दी गई है|
- प्रति प्रोजेक्ट लागत की अधिकतम सीमा भी 1 लाख रु. से बढ़ाकर 2 लाख रु. तक कर दी गई है|
- योजना कृषि और संबद्ध गतिविधियों को कवर करेगी और प्रत्यक्ष कृषि कार्यों को शामिल करेगी, जैसे खाद और इसकी खरीद, फसल उगाना, आदि|
- प्रति समूह को अधिकतम 5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं|
- भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों में आयु सीमा 40 वर्ष तक बढ़ाई गई है|
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