प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana | PMVVY

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana | PMVVY का शुभारम्भ 4 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिको के लिए किया गया है | यह एक पेंशन स्कीम (PENSION SCHEME) है | इस योजना के अंतर्गत 60 साल के या उससे अधिक वर्ष के सीनियर सिटिज़न (older citizen) मासिक पेंशन का विकल्प चुनते है तो उन्हें 10 वर्षो तक 8 % का ब्याज मिलेगा अगर वह वार्षिक पेंशन विकल्प चुनते है तो उन्हें 10 वर्षो के लिए 8 .3 % का ब्याज मिलेगा | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिको को अपने निवेश पर अच्छा ब्याज मिलेगा |

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Table of Contents

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana | PMVVY

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana | PMVVY, जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में प्रतिवर्ष 8% ( प्रति वर्ष 8.3% के बराबर ) का गारंटी रिटर्न (लाभ) प्रदान करती है । योजना की अवधि 10 वर्ष है। हालांकि, ग्राहक मासिक/ तिमाही (तीन महीनों में) /अर्धवार्षिक या पेंशन के वार्षिक भुगतान का विकल्प चुन सकता है।

यह एक पेंशन स्कीम (Pension Scheme) है जिसके तरत निवेशकों को हर महीने गारंटीड रिटर्न (gaurntee return) की सुरक्षा मिलती है| इस स्कीम को भारतीय जीवन बीमा योजना (Life Insurance Corporation) के जरिए चलाया जा रहा है. अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं आपके पास केवल 31 मार्च तक का समय है| दरअसल, एलआईसी (LIC) ने इस स्कीम की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है|

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana | PMVVY

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विवरण | Details of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

योजना का नाम   प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana | PMVVY
किस ने लांच किया?  भारतीय जीवन बीमा निगम
लाभार्थी  भारत के नागरिक
उद्देश्य  प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट  https://www.licindia.in/Home
साल  2024

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योजना के तहत अधिकतम निवेश | Maximum investment under the scheme

  • सरकार के नए नियमों केअनुसार, ग्राहक स्कीम में 15 लाख रु. तक  निवेश कर सकते हैं|
  • 1000 रु.प्रति माह का लाभ उठाने के लिए योजना में न्यूनतम 1 लाख रु. निवेश कर सकते हैं| 

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) 8% प्रति वर्ष का सरकारी रिटर्न (लाभ) देती है।अगर आप मासिक पेंशन योजना के लिए  सदस्यता लेते हैं, तो 8% वार्षिक ब्याज़ 8.3% के बराबर है। चूंकि योजना अनिवार्य रूप से पेंशन योजना के रूप में चलाई जा रही है, इसलिए इस योजना को सर्विस टैक्स और GST टैक्स  से छूट दी गई है।

हालांकि, इस योजना के लिए कोई इनकम टैक्स (income tax) की छूट नहीं है। रिटर्न टैक्स योग्य हैं। LIC द्वारा कमाया गया ब्याज़ और 8% के सुनिश्चित रिटर्न के बीच अंतर भारत सरकार द्वारा तय किया जाएगा। केंद्र सरकार LIC को सब्सिडी के रूप में अंतर राशि का भुगतान करेगी।

निवेश के हिसाब से पेंशन का फायदा | Pension benefits according to investment

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana | PMVVY की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको हर महीने मिनिमम (minimum) पेंशन का लाभ मिलता है|  पेंशन की राशि निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है| इस स्कीम के तहत 1,000 रुपये से लेकर 9,9,250 रुपए तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं| वहीं पति-पत्नी अगर दोनों ही इस स्कीम में निवेश करते हैं तो उन्हें 18,300 रुपये पेंशन मिल सकती है| इस स्कीम में निवेश की गई राशि पर 7.4 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलता है|

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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना खरीद मूल्य एवं पेंशन की राशि | Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana Purchase Price and Pension Amount

पेंशन का मोड़ न्यूनतम खरीद मूल्य पेंशन की राशि अधिकतम खरीद मूल्य पेंशन की राशि
वार्षिक  156658  1200 per annum  1449086  111000 per annum
छमाही  159574  6000 half yearly  1476064  55500 per half yearly
त्रैमासिक  161074  3000 per quarter  1489933  27750 per quarter
मासिक  162162  1000 per month  1500000  9250 per month

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन राशि | Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana Minimum and MaximumPension Amount

मोड ऑफ पेंशन न्यूनतम पेंशन अधिकतम पेंशन
वार्षिक Rs 12,000 Rs 1,11,000
छमाही Rs 6,000 Rs 55,500
त्रैमासिक Rs 3,000 Rs 27,750
मासिक Rs 1,000 Rs 9,250

वय वंदना योजना न्यूनतम तथा अधिकतम खरीद मूल्य | Vaya Vandana Yojana Minimum and Maximum Purchase Price

Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana के अंतर्गत पेंशन के विभिन्न तरीकों से न्यूनतम तथा अधिकतम खरीद मूल्य कुछ इस प्रकार है।

मोड ऑफ पेंशन न्यूनतम खरीद मूल्य अधिकतम खरीद मूल्य
वार्षिक Rs 1,44,578 Rs 7,22,892
छमाही Rs 1,47,601 Rs 7,38,007
त्रैमासिक Rs 1,49,068 Rs 7,45,342
मासिक Rs 1,50,000 Rs 7,50,000

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PMVVY Scheme की ब्याज दरें | PMVVY Scheme interest rates

पेंशन विकल्प तय बियाज दर
मासिक 7.40%
तिमाही 7.45%
छमाही 7.52%
सालाना 7.60%

पेंशन लेने के विकल्प | Pension taking options

  • मासिक (Monthly)
  • तिमाही (Quarterly)
  • छमाही (Half-yearly)
  • सालाना आधार पर लेने का विकल्प है आप अपनी इच्छानुसार कोई भी विकल्प चुन सकते है (Yearly basis as per your preference)
  • पेंशन का भुकतान एनईएफटी द्वारा या आधार सक्षम भुकतान प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा (Pension payment will be made through NEFT or Aadhar-enabled payment system)

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के मच्योरिटी बेनिफिट्स | Maturity Benefits of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

  • 10 वर्ष के पालिसी टर्म तक पेंशनर के जिन्दा रहने पर जमा धनराशि के साथ साथ पेंशन भी दी जाएगी |
  • अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो पालिसी टर्म के 10 वर्षो के अधीन पेंशनर की मृत्यु होने पर जमा राशि उनसे नॉमिनी को  वापस कर दी जाएगी |
  • पेंशनर अगर खुदखुशी कर ले तो जमा की गयी रकम वापस कर दी जाएगी  |

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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत लोन | Loan under Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

पति/ पत्नी की गंभीर बीमारी या अपने इलाज के लिए इस योजना के तहत रजिस्टर्ड पेंशनर लोन ले सकते है।

  • अधिकतम लोन: खरीद मूल्य का 75%
  • पॉलिसी में 3 साल पूरे होने के बाद ही लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है
  • लोन पर ब्याज़, पॉलिसी के अनुसार पेंशन राशि से वसूला जाता है और बकाया लोन क्लेम की आय से लिया जाता है

क्या इस योजना के अंतर्गत अवधि से पहले पैसा निकाला जा सकता है | Can money be withdrawn before the maturity date under this scheme?

  • Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana(PMVVY) में स्वयं या पति या पत्नी की गंभीर बीमारी के आधार पर समय से पहले राशि निकलने का प्रावधान है। ऐसे मामले में, पॉलिसीधारक (policy holder) को निवेश की गई गए मूल राशि का 98% वापस कर दिया जाएगा।हालांकि, बकाया 2% को  प्री-मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा।
  • अगर पॉलिसीधारक आत्महत्या करता है, तो खरीद मूल्य का 100% नॉमिनी व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।

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योजना के तहत टैक्स | Tax under the scheme

अगर भारत सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Constitutional Tax Authority of India) द्वारा लगाया गया कोई भी टैक्स, वैधानिक टैक्स  या कोई अन्य  टैक्स होता है, तो टैक्स कानून और टैक्स की दर के अनुसार शुल्क लागू होंगे। भुगतान किया गया टैक्स पेंशन पॉलिसी के तहत भुगतान किए गए पूरे लाभ की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सरेंडर वैल्यू | Pradhanmantri Vay Vandana Yojana Surrender Value

यदि कोई व्यक्ति Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana के अंतर्गत भुगतान नहीं कर पा रहा है। या फिर किसी वजह से पैसों की जरूरत है और वह यह योजना छोड़ना चाहता है। तो इस स्थिति में भुगतान की हुई रकम का 98% राशि लौटा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है। इस स्थिति में आप 15 दिन के अंदर अगर पॉलिसी ऑफलाइन खरीदी है और 30 दिन के अंदर यदि पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी हैं, तो आप इसे वापस कर सकते हैं। वापसी करने पर आपके द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि आपको प्रदान कर दी जाएगी।

योजना की पात्रता | Scheme eligibility

  • आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है (Applicant must be a permanent resident of India).
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए (Applicant must have a minimum age of 60 years).
  • अधिकतम आयु की इस योजना के अंतर्गत कोई सीमा नहीं है (There is no maximum age limit under this scheme).
  • इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी की अवधि 10 साल है (The policy duration under this scheme is 10 years)

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पीएम वय वंदना योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important documents of PM Vaya Vandana Yojana

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • आयु का प्रमाण (Age Proof)
  • आय का प्रमाण (Income Proof)
  • निवास का प्रमाण (Residence Proof)
  • बैंक खाता पासबुक (Bank Account Passbook)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport-size Photo)

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभ | Benefits of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

  • इस योजना के तहत पेंशनर को 10 वर्षों के लिए 8% सलाना रिटर्न के साथ मासिक पेंशन दी जाती है
  • इस योजना को सर्विस टैक्स (service tax) या GST जैसे टैक्स से छूट दी गई है
  • पॉलिसी की 10 वर्षों की अवधि के दौरान, प्रत्येक अवधि के अंत में पेंशन बकाया है।
  • पेंशनर को भुगतान के लिए मासिक / तिमाही / अर्धवार्षिक / वार्षिक विकल्प के रूप में किया जाता है, जो भी विकल्प पेंशनर चुनता है
  • खरीद मूल्य और अंतिम पेंशन किस्त समेत पूरी राशि 10वर्ष की पॉलिसी अवधि के अंत तक दी जानी होती है, जब तक पेंशनर जीवित है
  • योजना के तीन वर्ष होने पर आप जमा राशि का 75% तक लोन के रूप में ले सकते हैं। इसलोन पर ब्याज़ पेंशन किस्तों से वसूल किया जाता है, जबकि लोन राशि को क्लेम आय से वसूला जाता है
  • योजना अवधि पूरी होने से पहले पैसा निकालने की अनुमति है, लेकिन यह कुछ मामलों जैसे-स्वंय को गंभीर बीमारी / पति / पत्नी की मेडिकल इमरजेंसी के  इलाज के लिए यह सुविधा मिलती है। हालांकि इस तरह के मामलों खरीद मूल्य का 98% का भुगतान किया जाता है
  • अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के 10 साल के भीतर हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को खरीद मूल्य वापिस कर दिया जाता है|

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योजना की प्रमुख  विशेषताएँ | Salient features of the scheme

  • भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) नाम से एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है।
  • प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना  की तरह ही है, जिसे साल 2014-15 में लॉन्च किया गया था।
  • इस स्कीम को सबसे पहले यूनियन बजट 2003-04 (अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल) के दौरान लॉन्च किया गया था।
  • भारतीय नागरिक जो कि 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के हैं, वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) में निवेश करने के पात्र हैं।
  • यह योजना 10 साल के लिये 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष) का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है।
  • योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्द्ध वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है।
  • इस योजना को सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है। इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिये समय पूर्व निकासी की अनुमति भी है।
  • समय पूर्व निकासी के मामले में योजना क्रय मूल्य की 98 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी।
  • 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा।

पीएम वय वंदना योजना के लिए आवेदन कैसे करे | How to apply for PM Vaya Vandana Yojana

देश के जो इच्छुक लाभार्थी Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन कर सकते है हमारे  नीचे दिए गए तरीके का पालन करे तथा योजना का लाभ उठाये |

  • सर्वप्रथम आवेदक को LIC की ऑफिसियल वेबसाइट  पर जाना होगा |
  • Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
  • इस होम पेज पर आपको Registration के ऑप्शन  दिखाई देगा आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा |
  • इसके पश्चात् आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे- नाम पता ,आधार नंबर आदि भरना होगा |
  • सभी जानकारी भरने के पश्चात् आपकोअपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड (upload your documents) करना होगा और फिर आखिर में सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इस तरह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा |

FAQs

Q. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है?

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) योजना विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है। यह मौद्रिक लाभों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसे 2017 में देश के वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।

Q. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से किसे लाभ हुआ?

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। लाभ में आवधिक पेंशन शामिल है।

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Q. वे सभी तरीके कौन से हैं जिनके माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाता है?

पेंशन का भुगतान दो तरीकों से किया जाता है। दो मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन हैं। रिटर्न दोनों मोड से समान है।

Q. PMVVY और SCSS में क्या अंतर है?

PMVVY योजना और SCSS के बीच अंतर यह है कि PMVVY को LIC द्वारा प्रशासित किया जाता है जहाँ SCSS को डाकघर और सूचीबद्ध बैंकों द्वारा प्रशासित किया जाता है। एक और अंतर यह है कि PMVYY की पॉलिसी अवधि 10 वर्ष है जबकि SCSS की अधिकतम पॉलिसी अवधि 8 वर्ष है।

Q. क्या PMVVY पर ब्याज कर योग्य है?

हां, PMVVY पर मिलने वाला ब्याज या रिटर्न टैक्सेबल है। इसे जीएसटी के दायरे से छूट दी गई है।

Q. पीएमवीवीवाई एजेंट को कितना कमीशन मिलता है?

पीएमवीवीवाई के तहत, एजेंट कमीशन कुल निवेश राशि का 0.1% है। एजेंट एलआईसी से होगा।

Q. पीएमवीवीवाई की वर्तमान ब्याज दर क्या है?

PMVVY की मौजूदा ब्याज दर 7.40% है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ब्याज दर तय की जाती है।

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