बच्चों के भविष्य के लिए Public Provident Fund (PPF): बचत का एक सुनहरा उपहार!
भारत में PF खाते के दो सामान्य प्रकार हैं, पहला PPF और दूसरा EPF, जिसमे EPF मुख्या रूप से संघठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागु है और PPF सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है | कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए डिज़ाइन की गई एक दीर्घकालिक बचत योजना, Public Provident Fund (PPF), एक सरकारी नेतृत्व वाला निवेश विकल्प है जो ग्राहकों को गारंटीकृत आय के अलावा अपनी बचत पर कर-मुक्त ब्याज अर्जित करने में सक्षम बनाता है। आप अपने पीपीएफ खाते में जमा राशि पर धारा 80सी के तहत कर कटौती का दावा भी कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पीपीएफ खाता केवल एक व्यक्ति के लिए खोला जा सकता है, न कि संयुक्त खाते के रूप में। हालाँकि, आप खाते में एक नॉमिनी जोड़ सकते हैं।
Public Provident Fund (PPF), भारत में प्रचलित सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम्स (बचत योजनाओं) में से एक है। चूँकि इस योजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है तो इस योजना में निवेश किये गए पैसे व रिटर्न सुरक्षित व गारंटीड होते हैं। PPF को अन्य बचत योजनाओं जैसे, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना व राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट (NSC), आदि के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे निवेशकों को लाभ पहुँचाना है। इन योजनाओं में निवेश न्यूनतम 500 रुपये के साथ शुरु किया जा सकता है। PPF विशेष रुप से उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित व गारंटीड रिटर्न वाली बचत योजनाओं की तलाश में हैं।
PPF टैक्स लाभ भी प्रदान करता है, क्योंकि यह छूट-छूट-छूट (EEE) श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि पहले वर्ष, जिस वर्ष में PPF में निवेश किया गया है, में व्यक्ति को (धारा 80 सी के तहत) टैक्स में छूट मिलेगी। साथ ही, निवेश राशि के साथ PPF डिपॉज़िट पर अर्जित ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। PPF के लिए ब्याज दर हर तिमाही सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1% है।
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सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) का संछिप्त विवरण | Brief description of Public Provident Fund (PPF)
ब्याज दर | 7.1% |
कार्यकाल | 15 साल |
न्यूनतम निवेश | रु. 500 |
अधिकतम निवेश | रु. 1.5 लाख प्रति वर्ष |
प्रारंभिक जमा | रु. 100 प्रति माह |
जमा की आवृत्ति | एक वर्ष में एक बार |
जमा करने का तरीका | नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के माध्यम से |
होल्डिंग का तरीका | केवल व्यक्तिगत |
जोखिम कारक | कम से कम |
टैक्स लाभ | धारा 80सी और धारा 10 के तहत ब्याज और परिपक्वता राशि कर-मुक्त हैं |
आंशिक निकासी | सातवें वर्ष से उपलब्ध |
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सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) के अंतर्गत ब्याज दर | Interest rate under Public Provident Fund (PPF)
सरकार ने 2024 की अप्रैल-जून अवधि के लिए पीपीएफ ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है। नतीजतन, मौजूदा पीपीएफ ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि दर के साथ 7.10% है। समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा तय किए गए पीपीएफ ब्याज का भुगतान हर साल 31 मार्च को सभी खाताधारकों को किया जाता है।
पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to open PPF account
पीपीएफ खाता खोलने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान प्रमाण
- पता प्रमाण
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण
- नामांकित व्यक्ति का विवरण
- देय शुल्क
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सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) अवधि | Public Provident Fund (PPF) Period
पीपीएफ के लिए न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है। इस समय-सीमा को पांच साल के ब्लॉक में (5-5 years) बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, आपका पीपीएफ खाता परिपक्वता के बाद बिना किसी अतिरिक्त जमा के, मौजूदा ब्याज दर के साथ अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है। ध्यान दें कि पीपीएफ, परिपक्वता के बाद भी ब्याज अर्जित करना जारी रखता है।
पीपीएफ डिपॉजिट लिमिट | PPF deposit limit
पीपीएफ में आपको कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है, ताकि अकाउंट एक्टिव रहे | वहीं साल भर में आप इस अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं | इससे अधिक पैसे जमा करने पर ना तो उस पर कोई ब्याज मिलेगा, ना ही उस पर 80सी के तहत टैक्स छूट मिलेगी | यह अतिरिक्त अमाउंट सब्सक्राइबर को बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दिया जाता है |
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सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) के तहत देय किस्तें | Installments payable under Public Provident Fund (PPF)
आपका पीपीएफ योगदान एकमुश्त भुगतान हो सकता है या 12 किस्तों में जमा किया जा सकता है। आपको पूरे 15 साल की अवधि के लिए अपने पीपीएफ खाते में साल में कम से कम एक बार जमा करना होगा।
पीपीएफ खता खोलने के लिए बैलेंस | Balance to open PPF account
पीपीएफ अकाउंट 500 रुपये के ओपनिंग बैलेंस (opening balance) से खोला जा सकता है। इसके बाद, आप 50 रुपये के गुणकों में कोई भी राशि जमा कर सकते हैं।
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पीपीएफ कहते में पैसा जमा काने की विधि | Method of depositing money in PPF
आप अपने पीपीएफ अकाउंट में नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग और यूपीआई (Net Banking and UPI) जैसे ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से भी पैसे जमा कर सकते हैं या बैंक को ऑटो-डेबिट मैंडेट दे सकते हैं।
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) नॉमिनी पालिसी | Public Provident Fund (PPF) Nominee Policy
पीपीएफ अकाउंट होल्डर को अकाउंट खोलते समय या बाद में किसी भी चरण में किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाना होता है। यह नॉमिनी मूल होल्डर की मृत्यु की स्थिति में फंड का दावा कर सकता है। नॉमिनी मूल होल्डर के अक्षम होने की स्थिति में अकाउंट होल्डर की अनुमति से अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है।
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सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के अंतर्गत कितने अकाउंट खोले जा सकते हैं | How many accounts can be opened under Public Provident Fund (PPF)?
- एक शख्स सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है |
- यह बैंक या पोस्ट ऑफिस में से किसी एक जगह खोला जा सकता है|
- दोनों जगह एक-एक अकाउंट नहीं खोला जा सकता | हालांकि, आप एक जगह से दूसरी जगह अपने अकाउंट को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं |
- अगर गलती से दो अकाउंट खुल जाते हैं, तो दूसरे अकाउंट को रेगुलर अकाउंट की तरह माना जाएगा |
पीपीएफ पात्रता (पीपीएफ खाता कौन-कौन खोल सकता है?) | PPF Eligibility (Who can open a PPF account?)
- भारत में पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए, आपको भारतीय निवासी होना चाहिए। इसका मतलब है कि एनआरआई और हिंदू अविभाजित परिवार पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते।
- पीपीएफ अकाउंट संयुक्त रूप से स्वामित्व वाला नहीं हो सकता, जब तक कि सेकेंडरी अकाउंट होल्डर नाबालिग न हो।
- पीपीएफ स्कीम में आप 15 साल के लिए अपने पैसे निवेश कर सकते हैं जिसे बाद में 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है |
- इस खाते को कोई भी नागरिक खोल सकता है |
- जिस व्यक्ति के पास ईपीएफ खाता है, वह भी पीपीएफ खाते को खोल सकता है |
- इस खाते को आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं |
- इस योजना के तहत बच्चों के नाम भी पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है, मगर खाते की देखरेख माता-पिता करेंगे |
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पीपीएफ परिपक्वता | PPF Maturity
आपका पीपीएफ खाता उस वर्ष के अंत से 15 पूर्ण वित्तीय वर्ष पूरे होने पर परिपक्व होता है, जिसमें खाता खोला गया था।
PPF अकाउंट से पैसा निकलना (पीपीएफ निकासी) | Withdrawal of money from PPF account (PPF Withdrawal)
- परिपक्व होने पर, कोई व्यक्ति डाकघर या बैंक में फॉर्म सी (form C) जमा करके पूरी राशि निकाल सकता है और पीपीएफ खाता बंद कर सकता है।
- यदि आप परिपक्वता पर धनराशि नहीं निकालने का निर्णय लेते हैं, तो आप एक वित्तीय वर्ष में एक बार एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं।
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आंशिक पीपीएफ निकासी | Partial PPF Withdrawal
- आप छह साल तक लगातार योगदान करने के बाद अपने खाते से धनराशि निकाल सकते हैं।
- हालाँकि, आप चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में पीपीएफ खाते में शेष राशि का केवल 50% या पिछले वर्ष के अंत में पीपीएफ शेष राशि का 50% निकाल सकते हैं, जो भी राशि कम हो उसके आधार पर।
- निकासी के लिए आवेदन करने के लिए, आपको फॉर्म-सी का उपयोग करना होगा।
- ऐसी निकासी एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार की जा सकती है।
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के अंतर्गत, कर छूट | Tax exemption under Public Provident Fund (PPF)
- आप PPF में निवेश करके अपनी आय से 1.50 लाख रुपये तक कर-मुक्त कर सकते हैं।
- इस कटौती का दावा आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत किया जा सकता है।
- यह निवेश भारत के मध्यम वर्ग के आयकरदाताओं के बीच सबसे लोकप्रिय कर-बचत उपकरण बना हुआ है।
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अगर आप अपने PPF खाते को समय से पहले बंद करते हैं तो ? | What if you close your PPF account prematurely?
अगर आप चाहे तो मेच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकते हैं | हालांकि, यह भी 5 साल पूरे होने के बाद ही मुमकिन है. साथ ही आप कुछ खास शर्तों के साथ इसे बंद करवा सकते हैं | समय से पहले पीपीएफ बंद करने और पैसे निकालने के लिए शर्त है कि पैसो का इस्तेमाल किसी जानलेवा बीमारी के लिए होना चाहिए | यह अकाउंट होल्डर, उसके पार्टनर, बच्चे या फिर माता-पिता के इलाज के लिए निकाला जा सकता है | साथ ही आपको मेडिकल अथॉरिटी से जरूरी परमिशन भी लेनी होंगी | PPF खाता जिस वर्ष खोला गया था, उसके अंत से पाँच वर्ष पूरे होने से पहले PPF खाता बंद नहीं किया जा सकता है। इस अवधि के बाद, आप निम्नलिखित परिस्थितियों में अपना PPF खाता बंद कर सकते हैं:
- यदि आपकी निवास स्थिति बदल गई है: यदि आप विदेश जा रहे हैं, तो आप अपने स्थानांतरण का दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करके अपना PPF खाता बंद कर सकते हैं।
- यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं: यदि आप उच्च शिक्षा के लिए देश छोड़ रहे हैं, तो आप इसका दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करके अपना PPF खाता समय से पहले बंद कर सकते हैं।
- जीवन-धमकाने वाली बीमारियों का उपचार: यदि खाताधारक, उसके जीवनसाथी, उसके आश्रित बच्चों या उसके माता-पिता को जीवन-धमकाने वाली बीमारी के लिए उपचार की आवश्यकता होती है, तो धारक समय से पहले खाता बंद कर सकता है। धारक को सभी सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
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सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) की विशेषताएं | Features of Public Provident Fund (PPF)
- लॉक-इन अवधि: PPF 15 साल की लॉक-इन अवधि वाला एक लॉन्ग टर्म निवेश है। इसका मतलब यह है कि PPF खाते में जमा की गई राशि को मैच्योरिटी पर ही निकाला जा सकता है, जो कि 15 वर्ष है। ये अवधि पूरी होने पर इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। समय से पहले विड्रॉल (पैसा निकालने) की अनुमति है लेकिन केवल इमरजेंसी में आप ऐसा कर सकते हैं
- PPF पर ब्याज: PPF बैलेंस पर ब्याज की कैल्कुलेशन हर महीने की जाती है और यह ब्याज राशि हर फाइनेंशियल वर्ष के अंत में PPF खाते में जमा की जाती है। सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की जाती है। हर महीने, ब्याज राशि की कैल्कुलेशन हर महीने की 5 तारीख के बाद, महीने के आखिरी दिन तक के सबसे कम PPF बैलेंस पर की जाती है। इसलिए, PPF निवेशकों को प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपने PPF खाते में कॉन्ट्रीब्यूशन करने की सलाह दी जाती है
- न्यूनतम और अधिकतम निवेश: व्यक्तियों को न्यूनतम 500 रुपये सालाना का निवेश करने की आवश्यकता होती है। व PPF खाते में एक फाइनेंशियल वर्ष में अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है
- टैक्सेशन: PPF सर्वश्रेष्ठ टैक्स लाभ भी प्रदान करता है क्योंकि यह छूट-छूट-छूट (EEE) श्रेणी के अंतर्गत आता है। जिसका अर्थ है कि मूल राशि, मैच्योरिटी राशि और साथ ही अर्जित ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा
- PPF के बदले लोन: एक PPF खाता धारक अपने PPF बैलेंस के बदले लोन ले सकता है। हालांकि, खाता खोलने की तारीख से केवल तीसरे वर्ष की शुरुआत और छठे वर्ष के अंत के बीच ही यह लोन लिया जा सकता है। अधिकतम लोन राशि PPF बैलेंस के 25% तक लिमिटेड है ( दूसरे वर्ष के अंत में या लोन लागू होने वाले वर्ष में )।
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बैंको की सूची,जहाँ आप पीपीएफ खाता खोल सकते हैं | List of banks where you can open PPF account
- भारतीय स्टेट बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- एचडीएफसी बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- एक्सिस बैंक
- कोटक महिंद्रा बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- आईडीबीआई बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- देना बैंक
ऊपर दी गई सूची संपूर्ण नहीं है। कोई व्यक्ति डाकघर में भी पीपीएफ खाता खोल सकता है।
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PPF अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलें? | How to open PPF account online?
यदि आपका निम्नलिखित बैंकों में किसी एक में खाता है, तो आप PPF खाता खोलने के लिए उनकी नेटबैंकिंग सेवा का उपयोग कर सकते हैं:
- अपने नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करें
- ‘Open a PPF Account’ विकल्प पर क्लिक करें
- ‘self account’ व ‘minor account’ का विकल्प चुनें
- आवश्यक जानकारी जैसे नॉमिनेशन, बैंक जानकारी आदि दर्ज करें
- स्क्रीन पर दिखाए गए अपने स्थायी खाता संख्या (पैन), आदि जैसी जानकारियों को वैरिफाई करें
- जानकारियों को वैरिफाई करने के बाद, वह राशि दर्ज करें जो आप अपने PPF खाते में जमा करना चाहते हैं
- आपको स्टैडिंग इंस्ट्रक्शन इनेबल करने के लिए कहा जाएगा, जो बैंक को निश्चित समय पर आपके अकाउंट से राशि कटौती करने में सक्षम बनाता है
- अपनी पसंद का विकल्प चुनने के बाद, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा
- एक बार वैरिफिकेशन हो जाने के बाद, आपका PPF खाता खुल जाता है। आपको भविष्य में रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित अकाउंट नम्बर को सेव करने की सलाह दी जाती है
- कुछ बैंक आपसे रेफरेंस नम्बर के साथ दर्ज की गई जानकारी की हार्ड कॉपी और संबंधित बैंक को अपने केवाईसी विवरण के साथ जमा करने के लिए भी कह सकते हैं
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि PPF खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक की अपेक्षाकृत अलग प्रक्रिया हो सकती है।
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पोस्ट ऑफिस में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) अकाउंट खोलने की प्रक्रिया | Process to open Public Provident Fund (PPF) account in post office
- पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट खोलने की प्रक्रिया वर्तमान में ऑफलाइन है और इसके लिए नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है।
- सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म नज़दीकी इंडिया पोस्ट ऑफिस/ऑनलाइन से लेना होगा और इसे भरना होगा।
- पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों (आधार / पैन / वोटर आईडी), फोटो की सेल्फ अटेस्टड कॉपी के साथ पास के भारतीय डाकघर में जमा करना होता है। इसके लिए आपको अपना मूल केवाईसी दस्तावेज अपने साथ ले जाना होगा।
- अकाउंट खोलने के लिए आपको ड्राफ्ट/चेक (न्यूनतम 100 रुपए) का उपयोग करके प्रारंभिक राशि भी जमा करनी होगी। योजना के लिए आवश्यक न्यूनतम वार्षिक योगदान 500 रुपये है। शुरू में अधिकतम 70,000 रुपये जमा करने की अनुमति है। हालांकि, एक वर्ष के भीतर अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपये है।
- एक बार जब आपका डाकघर पीपीएफ खाता एक्टिव हो जाता है, तो खाते के लिए एक पासबुक जारी की जाती है। इसमें आपका PPF अकाउंट नम्बर, बैलेंस राशि आदि सहित प्रमुख अकाउंट जानकारी शामिल हैं।
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पीपीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया | PPF withdrawal process
अपने पीपीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए इन चरणों का पालन करें:
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फॉर्म सी भरें, जो कि निकासी फॉर्म है, जो उस बैंक या डाकघर में उपलब्ध है जहां पीपीएफ खाता है।
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निकासी राशि और भुगतान का तरीका निर्दिष्ट करें (चेक या लिंक किए गए बैंक खाते में सीधे क्रेडिट)।
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फॉर्म को पासबुक के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करें।
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निकासी राशि आपके निर्दिष्ट खाते में जमा कर दी जाएगी या आपके अनुरोध के अनुसार सौंप दी जाएगी।
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FAQ: Public Provident Fund (PPF)
1. Public Provident Fund (PPF) खाते का नियम क्या है?
पीपीएफ में आपको कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है, ताकि अकाउंट एक्टिव रहे. वहीं साल भर में आप इस अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. इससे अधिक पैसे जमा करने पर ना तो उस पर कोई ब्याज मिलेगा, ना ही उस पर 80सी के तहत टैक्स छूट मिलेगी |
2. पीपीएफ अकाउंट में 1 साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं?
आप महज पांच सौ रुपये में अपना पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं. हर साल कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है. अब जानते हैं कि कितना निवेश करने के बाद इस खाते में एक करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे. पीपीएफ अकाउंट का लॉकिंग पीरियड 15 साल का होता है, यानी 15 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं|
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3. Public Provident Fund (PPF) में अवधि क्या है?
अवधि: पीपीएफ की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है, जिसे आपकी इच्छानुसार 5 वर्ष के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। निवेश सीमा: पीपीएफ में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है।
4. मृत्यु के बाद पीपीएफ खाते का क्या होता है?
ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में पीपीएफ खाते को कोई भी व्यक्ति जारी नहीं रख सकता। अभिदाता की मृत्यु के बाद पीपीएफ खाते में जमा की गई अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा तथा उसे दावेदार को यथावत वापस कर दिया जाएगा। ग्राहक द्वारा लिए गए लंबित ऋण जैसे ऋण को दावेदार(ओं) को दी जाने वाली राशि से काट लिया जाएगा।
5. Public Provident Fund (PPF) के फायदे क्या है?
PPF में पैसे जमाकर बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं. आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तक है. PPF में निवेश, उसपर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलने वाली राशि, तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होती हैं|
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6. पीपीएफ में ब्याज कब मिलता है?
उत्तर: पीपीएफ की ब्याज दरें हर तिमाही सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है इसलिए आप चाहे पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में पोस्ट ऑफिस खुलवाए सभी में एक ही दर पर ब्याज मिलता है। वर्तमान Q1 (अप्रैल-जून) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीपीएफ ब्याज दर 7.1% है।
7. क्या पति पत्नी पीपीएफ में जमा कर सकता है?
पीपीएफ खाते में निवेश की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए पति और पत्नी दोनों ही हर महीने 12,500 रुपये तक ही निवेश कर सकते हैं। यदि दोनों साझेदार 7.1 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रति माह 10,000 रुपये (प्रत्येक के लिए कुल 1.2 लाख रुपये प्रति वर्ष) निवेश करते हैं, तो 20 वर्षों के बाद उनकी संयुक्त धनराशि लगभग 1 करोड़ रुपये होगी।
8. क्या Public Provident Fund (PPF) की गारंटी है?
Public Provident Fund (PPF) सरकारी गारंटी वाली स्कीम है जो 15 साल बाद मैच्योर होती है. अगर आप इसे और ज्यादा समय तक चलाना चाहते हैं तो 5-5 साल के ब्लॉक में कई बार एक्सटेंड करवा सकते हैं. पीपीएफ में मौजूदा समय में 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है और EEE कैटेगरी में आने के कारण ये स्कीम तीन तरह से आपको टैक्स बेनिफिट्स देती है|
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9. सुकन्या या पीपीएफ में से कौन बेहतर है?
यानी इसमें ब्याज का फायदा करीब 18.18 लाख रुपये होता है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल में आप पीपीएफ के बराबर ही अधिकतम 22.50 लाख रुपये जमा करते हैं। लेकिन स्कीम 6 साल बाद मैच्योर होती है, इसलिए इसमें कंपाउंडिंग जुड़ने से फायदा बढ़ जाता है।
10. पीपीएफ या एफडी कौन सा बेहतर है?
यदि आपके पास वर्तमान में निवेश करने के लिए बड़ी राशि नहीं है और जोखिम रहित निवेश चाहते हैं तो, PPF आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा। हालांकि, FD के विपरीत, PPF 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है। इसलिए, यदि आप नियमित रूप से अपनी बचत के एक हिस्से को 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, तो ही PPF को चुनें।
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