Uttar Pradesh OTS Scheme:

उत्तर प्रदेश ओटीएस योजना | Uttar Pradesh OTS Scheme, एक ऐसी योजना है जिसके तहत करदाता को अपने कर बकाए का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने में छूट दी जाती है। यह योजना आमतौर पर सरकार द्वारा समय-समय पर लागू की जाती है। एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य करदाताओं को अपने कर बकाए का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे सरकार को भी राजस्व में वृद्धि होती है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत मिलने वाली छूट की राशि कर बकाए की राशि और करदाता की श्रेणी पर निर्भर करती है।

आमतौर पर, 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत छूट मिलती है। अन्य श्रेणियों के करदाताओं को 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए करदाता को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कर बकाए का एकमुश्त भुगतान करना होगा। भारत में, एकमुश्त समाधान योजना का उपयोग मुख्य रूप से बिजली, पानी, टेलीफोन, और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए कर बकाए के भुगतान के लिए किया जाता है।

एकमुश्त समाधान योजना | उत्तर प्रदेश ओटीएस योजना | यूपी बिजली बिल माफ़ी योजना (One Time settlement scheme | Uttar Pradesh OTS Scheme | UP Electricity Bill Waiver Scheme

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एकमुश्त समाधान योजना | उत्तर प्रदेश ओटीएस योजना | यूपी बिजली बिल माफ़ी योजना (One Time settlement scheme | Uttar Pradesh OTS Scheme | UP Electricity Bill Waiver Scheme

उत्तर प्रदेश में, एकमुश्त समाधान योजना को “ओटीएस” (OTS) के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एकमुश्त समाधान योजना को 16 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत, 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत छूट मिल रही है। अन्य श्रेणियों के करदाताओं को 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना | One Time Settlement Scheme 2024 | OTS, की शुरुआत 8 नवम्बर 2023 को राज्य के बकायेदार बिजली उपभोक्तओं को राहत देने के लिए की गयी है | जिसे प्रदेश सरकार द्वारा 31 दिसम्बर 2023 तक लागु रखने का निर्णय लिया गया था, परन्तु राज्य के सभी बकायेदारो की बिल अभी तक जमा नहीं हो सका है | जिस कारण से प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को अब माह जनवरी 2024 तक लागु रखने का निर्णय लिया गया है | इस योजना के प्रथम चरण 30 नवम्बर तक रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानो और 1 किलोवाट तक का घरेलु बिजली के उपभोक्तओं को सरचार्ज में 100% की छुट प्रदान की जाएगी |

उत्तर-प्रदेश-ओटीएस-योजना--Uttar-Pradesh-OTS-Scheme-2024

Ek Must Samadhan Yojana के तहत प्रथम चरण में उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ दिया जा रहा है | प्रथम चरण में 30 नवम्बर तक पंजीकरण कराने वाले किसानों और 1 किलोवाट तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू यूजर को 100% तक सरचार्ज (विलम्ब भुगतान अधिभार) में छुट प्रदान की जाएगी | वहीं एक किलोवाट से अधिक उपभोग करने वाले यूजर को 90% तक सरचार्ज में छूट दी जाएगी | वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी (Commercial, Private Institution, Industrial Category) के यूजर को 50%-80% तक छुट प्रदान की जाएगी | इस योजना के तहत प्रथम बार बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत प्रदान की जा रही है | चोरी करने वाला यूजर यदि 30 नवम्बर ता 10% पंजीकरण राशि जमा कर एकमुश्त भुगतान करता है तो उसे 65% तक की राशि भुगतान करने पर छुट प्रदान की जाएगी | साथ ही 31 दिसम्बर तक किस्त जमा करने पर 45 % की छुट दी जाएगी |

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एकमुश्त समाधान योजना का विवरण | Details of One Time Settlement Scheme

योजना का नाम एकमुश्त समाधान योजना | One Time Settlement Scheme | OTS
उद्देश्य बिजली बिल के एकमुश्त भुगतान करने की स्थिति में बिजली उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिल के सरचार्ज पर 50% से 100% तक की छूट देना।
योजना शुरू होने की तिथि 8 नवम्बर 2023
समाप्त होने की तिथि 16 जनवरी 2024
शुरुकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
विभाग उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन
वर्तमान स्थिति चालू
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://uppcl.org/uppcl/hi/
हेल्पलाइन नंबर 1912

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एकमुश्त समाधान योजना के प्रमुख बिंदु | Key points of One Time Settlement Scheme

  • इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नबंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा।
  • इस योजना के तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत-प्रतिशत छूट एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी।
  • बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।
  • विदित हो कि प्रदेश में हर साल Uttar Pradesh OTS Scheme लागू होती रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओटीएस लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन की ओर से ओटीएस योजना जारी की गई है।
  • समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट (A maximum of 100 percent of the surcharge (delay payment surcharge) amount will be given to LMV-1 (domestic), LMV-2 (commercial), LMV-4B (private institutions), LMV-5 (private tube well) and LMV-6 (industrial) consumers.) दी जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की भी सुविधा दी जाएगी।
  • योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के तीन विकल्प दिये गये हैं।

1. 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

2. एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट |

3. 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

  • इसी प्रकार तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
  • तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  • निजी वाणिज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
  • किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफाल्ट (निर्धारित तिथि पर जमा न करने) की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।
  • निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।

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आवश्यक दस्तावेज | Required Documents

  • आवेदक के नाम से बिजली कनेक्शन की रसीद की कॉपी
  • हर माह के बिजली की बिल की रसीद
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागजात
  • बैंक खाता संख्या
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो

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एकमुश्त समाधान योजना के तीन चरण एवं प्रावधान | Three stages and provisions of One Time Settlement Scheme

  • प्रथम चरण : 08 से 30 नवम्बर तक – सर्वाधिक छूट
  • द्वितीय चरण : 01 से 15 दिसम्बर तक
  • तृतीय चरण : 16 से 31 दिसम्बर तक
  1. योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं।
  2. 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  3. एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट।
  4. 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  5. इसी प्रकार तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
  6. तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  7. निजी वाणिज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
  8. किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफाल्ट (निर्धारित तिथि पर जमा न करने) की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।
  9. निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।

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उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना में ऑनलाइन आवेदन | Online application process in Uttar Pradesh OTS Scheme

उत्तर प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत 8 नवंबर को की गयी और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक थी। इस योजना से जहाँ ऊर्जा विभाग को 31 दिसंबर तक 5150/- करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ वहीं उपभोक्ताओं को 1771 करोड़ रुपए की छूट मिली। लोगों में इस योजना के प्रति उत्साह को देखते हुए पावर कारपोरेशन ने Uttar Pradesh Ek Must Samadhan Yojana की अवधि को 16 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया है। इस तरह, जिन उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, वे 16 जनवरी तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

  • इसके लिए सबसे पहले आपको OTS पंजीकरण सामान्य प्रकरण की साइट पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने एक पेज खुल जायेगा जहाँ जिले का नाम, अकाउंट नंबर दर्ज करने को कहा जायेगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा तथा इसके पश्चात Check Eligibility पर CLICK कर दें।
  • इसके पश्चात एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको समस्त जानकारियों को दर्ज करना होगा।
  • इस प्रकार आप OTS सामान्य प्रकरण में रजिस्टर कर सकेंगे।

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उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना मे ऑफलाइन आवेदन कैसे करें | How to apply offline for One Time Settlement Scheme

  • इसके लिए आप अपने नजदीकी S.D.O. कार्यालय, खंड कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन सुविधा केंद्र (C.S.C.) पर जाना होगा।
  • अब आप ऊपर दिए गए योजना के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ लेकर पहुँच जाएँ।
  • अब आपको विभागीय कार्यालय द्वारा बताई गयी सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा तथा
  • इसके पश्चात् सभी चरण पूरा होने के बाद सुनिश्चित करें की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गयी है।
  • इस प्रकार आप OTS सामान्य प्रकरण में रजिस्टर कर सकेंगे।

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उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के तहत चोरी के प्रकरण में रजिस्टर कैसे करें | How to register in case of theft under Uttar Pradesh OTS Scheme?

  • सबसे पहले आपको OTS पंजीकरण चोरी प्रकरण की साइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने एक पेज खुल जायेगा जहाँ Raid ID या अकाउंट नंबर डालने को कहा जायेगा।
  • आप इन दोनों में से किसी एक को दर्ज करके नीचे दिए गए कैप्चा (captcha) को भर के SEARCH के आप्शन पर CLICK कर दें।
  • इसके पश्चात एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको समस्त जानकारियों को दर्ज करना होगा।
  • इस प्रकार आप OTS चोरी प्रकरण में रजिस्टर कर सकेंगे।

FAQ about Uttar Pradesh OTS Scheme

Q. एकमुश्त समाधान योजना क्या है?

इस योजना के तहत अलग अलग श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान की दशा में बिजली बिल तथा सरचार्ज में 50-100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

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Q. एकमुश्त समाधान योजना (Uttar Pradesh OTS Scheme ) को किस राज्य में शुरू किया गया है?

इस योजना को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है।

Q. ओ०टी०एस० योजना की अवधि कब तक है?

ओ०टी०एस० योजना 08 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी।

Q. UP में बिजली बिल कैसे माफ होगा?

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बकायेदारों को राहत देते हुए एकमुश्‍त समाधान योजना की शुरूआत की हैं। इसके अंतर्गत ब्‍याज/ सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

Q. उपभोक्‍ता एकमुश्‍त अथवा किश्‍तों की धनराशि को कहां जमा कर सकता हैं?

उपभोक्‍ता किश्‍तों की धनराशि को मासिक बिल के साथ किसी भी कैश काउन्‍टर, जनसेवा केन्‍द्र, विधुत सखी एवं मीटर रीडर अथवा वेबसाइट (Cash counter, public service center, Vidyut Sakhi and meter reader or website) के माध्‍यम से जमा कर सकता है।

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