प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना: किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान फसल योजना की तारीख 16 अगस्त तक बढ़ी!
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ 2026 सीजन में फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। PMFBY Registration Date extended होने के बाद अब कई राज्यों में किसान 16 अगस्त 2026 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। इससे उन किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो 31 जुलाई तक आवेदन नहीं कर पाए थे।
सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को Crop Insurance का लाभ देना है ताकि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव, कीट एवं रोगों से होने वाले नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।
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- खरीफ 2026 के लिए कई राज्यों में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Date Extended की गई।
- राजस्थान सहित कई राज्यों में आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 कर दी गई है।
- गैर-ऋणी किसानों के लिए AgriStack ID अनिवार्य कर दी गई है।
- किसान 14 अगस्त 2026 तक बीमित फसल के नाम में संशोधन कर सकते हैं।
- जो किसान योजना से बाहर होना चाहते हैं, वे 9 अगस्त 2026 तक घोषणा-पत्र जमा कर सकते हैं।
- आवेदन Farmer Corner PMFBY Portal, CSC, बैंक और सहकारी समिति के माध्यम से किए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) भारत सरकार की प्रमुख Crop Insurance Scheme है, जिसकी शुरुआत किसानों की आय को सुरक्षित करने और खेती में जोखिम कम करने के उद्देश्य से की गई थी।
इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, मौसम संबंधी जोखिमों, कीटों और बीमारियों से फसल को नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना अब पूरी तरह Voluntary (स्वैच्छिक) है, यानी ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसान अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं।
PMFBY Registration Date extended क्यों की गई?
कई राज्यों से प्राप्त अनुरोधों और तकनीकी कारणों के चलते केंद्र एवं राज्य सरकारों ने किसानों को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।
इसका उद्देश्य है—
- अधिक किसानों का पंजीकरण
- प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा
- किसानों की आय की रक्षा
- खरीफ 2026 में बीमा कवरेज बढ़ाना
अब हजारों किसान जो 31 जुलाई तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
किन राज्यों में अंतिम तिथि बढ़ाई गई?
अब तक उपलब्ध सरकारी अपडेट के अनुसार—
| राज्य | नई अंतिम तिथि |
|---|---|
| राजस्थान | 16 अगस्त 2026 |
| आंध्र प्रदेश (धान) | 15 अगस्त 2026 |
| उत्तर प्रदेश (कुछ अधिसूचनाओं के अनुसार) | 15 अगस्त 2026 |
ध्यान दें: अंतिम तिथि राज्यवार अधिसूचना के अनुसार अलग हो सकती है। किसान अपने राज्य के कृषि विभाग या PMFBY पोर्टल पर नवीनतम जानकारी अवश्य जांचें।
PMFBY Kharif 2026 के प्रमुख लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल बीमा योजना नहीं बल्कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम है।
मुख्य लाभ:
- प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा
- कम प्रीमियम
- सरकार द्वारा भारी सब्सिडी
- फसल खराब होने पर मुआवजा
- खेती में जोखिम कम
- किसानों की आय सुरक्षित
- कृषि क्षेत्र को स्थिरता
किसानों को कितनी प्रीमियम राशि देनी होगी?
योजना के तहत किसानों पर बहुत कम वित्तीय बोझ रखा गया है।
| फसल | किसान का प्रीमियम |
|---|---|
| खरीफ फसलें | 2% |
| रबी फसलें | 1.5% |
| वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें | 5% |
बाकी प्रीमियम राशि का भुगतान केंद्र एवं राज्य सरकार करती हैं।
उदाहरण:
| बीमा राशि | खरीफ प्रीमियम |
|---|---|
| ₹1,00,000 | ₹2,000 |
किन फसलों का बीमा कराया जा सकता है?
खरीफ 2026 में राज्यवार अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है।
मुख्य फसलें—
- धान
- मक्का
- बाजरा
- ज्वार
- अरहर
- उड़द
- मूंग
- सोयाबीन
- मूंगफली
- तिल
कुछ राज्यों में अन्य स्थानीय अधिसूचित फसलें भी शामिल हैं।
PMFBY किन जोखिमों को कवर करती है?
योजना बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक कई प्रकार के जोखिमों को कवर करती है।
✅ बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति
यदि सूखा या खराब मौसम के कारण किसान बुवाई नहीं कर पाता, तो निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा राशि का हिस्सा दिया जाता है।
✅ खड़ी फसल का नुकसान
- सूखा
- बाढ़
- जलभराव
- चक्रवात
- तेज हवाएं
- बिजली गिरना
- ओलावृष्टि
- कीट एवं रोग
✅ स्थानीय प्राकृतिक आपदाएं
- बादल फटना
- भूस्खलन
- ओलावृष्टि
इनका आकलन व्यक्तिगत खेत के स्तर पर किया जा सकता है।
✅ कटाई के बाद नुकसान
कटाई के बाद 14 दिनों तक यदि खेत में रखी फसल बेमौसम बारिश या चक्रवात से खराब होती है, तो भी क्लेम का प्रावधान है।
पात्रता क्या है? कौन किसान PMFBY Kharif 2026 के लिए आवेदन कर सकता है?
PMFBY Registration Date extended होने के बाद अब पात्र किसान 16 अगस्त 2026 (राज्यवार अधिसूचना के अनुसार) तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के किसानों को मिलता है।
आवेदन के लिए पात्र किसान
- ✅ ऋणी (KCC या अन्य कृषि ऋण लेने वाले) किसान
- ✅ गैर-ऋणी किसान
- ✅ बटाईदार (Sharecropper) किसान
- ✅ किरायेदार किसान (जहां राज्य सरकार द्वारा अनुमति हो)
- ✅ अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती करने वाले किसान
महत्वपूर्ण: वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिकांश राज्यों में सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक (Voluntary) है।
PMFBY New Farmer Registration के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्न दस्तावेज तैयार रखें।
| दस्तावेज | आवश्यक |
|---|---|
| आधार कार्ड | ✅ अनिवार्य |
| बैंक पासबुक | ✅ |
| आधार से लिंक मोबाइल नंबर | ✅ |
| खतौनी / खसरा / जमाबंदी | ✅ |
| फसल बुवाई प्रमाण पत्र | ✅ |
| AgriStack ID (गैर-ऋणी किसान) | ✅ |
| पासपोर्ट साइज फोटो | यदि आवश्यक हो |
GYANSKY Tip: यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो क्लेम मिलने में देरी हो सकती है।
PMFBY Farmer Corner से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं, तो Farmer Corner PMFBY सबसे आसान विकल्प है।
Step 1: PMFBY के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
Step 2: Farmer Corner चुनें।
Step 3: यदि पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो pmfby new farmer registration करें।
Step 4
अपना
- आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- राज्य
- जिला
- बैंक विवरण
- फसल विवरण
भरें।
Step 5: दस्तावेज अपलोड करें।
Step 6: प्रीमियम का भुगतान करें।
Step 7: Application Number सुरक्षित रखें।
CSC के माध्यम से आवेदन कैसे करें?
यदि स्वयं आवेदन नहीं करना चाहते तो अपने नजदीकी PMFBY CSC (Common Service Centre) पर जा सकते हैं।
साथ में लेकर जाएं—
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- भूमि रिकॉर्ड
- बुवाई प्रमाण
- मोबाइल नंबर
CSC ऑपरेटर आपके लिए ऑनलाइन आवेदन कर देगा।
बैंक या सहकारी समिति से आवेदन
यदि आपने KCC या कृषि ऋण लिया है तो आवेदन इन माध्यमों से भी कर सकते हैं—
- राष्ट्रीयकृत बैंक
- ग्रामीण बैंक
- सहकारी बैंक
- PACS
- सहकारी समिति
PMFBY Premium Calculator कैसे काम करता है?
योजना में किसानों को पूरी बीमा राशि नहीं देनी पड़ती।
सरकार अधिकांश प्रीमियम सब्सिडी देती है।
उदाहरण
| बीमा राशि | किसान का भुगतान |
|---|---|
| ₹1 लाख (खरीफ) | ₹2,000 |
| ₹1 लाख (रबी) | ₹1,500 |
| ₹1 लाख (बागवानी) | ₹5,000 |
बाकी राशि केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती हैं।
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए विशेष जानकारी
उत्तर प्रदेश में खरीफ 2026 के दौरान प्रमुख फसलों का बीमा कराया जा सकता है।
प्रमुख अधिसूचित फसलें
- धान
- मक्का
- बाजरा
- ज्वार
- अरहर
- उड़द
- मूंग
- सोयाबीन
- तिल
- मूंगफली
राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अंतिम तिथि और बीमा कंपनी जिले के अनुसार अलग हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में अनुमानित प्रीमियम
| फसल | अनुमानित किसान प्रीमियम |
|---|---|
| धान (सिंचित) | ₹1,020 / हेक्टेयर |
| धान (असिंचित) | ₹652 / हेक्टेयर |
| मक्का | ₹520 / हेक्टेयर |
| अरहर | ₹680 / हेक्टेयर |
वास्तविक प्रीमियम जिले एवं बीमित राशि के अनुसार बदल सकता है।
PMFBY Status by Aadhaar Card कैसे देखें?
यदि आवेदन कर चुके हैं तो उसका स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है।
- PMFBY Portal खोलें।
- Farmer/Application Status चुनें।
- Aadhaar Number दर्ज करें।
- Season चुनें।
- Year चुनें।
- Submit करें।
इसके बाद आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
PMFBY Claim Status Check Online कैसे करें?
यदि आपने क्लेम किया है तो उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है।
आवश्यक जानकारी—
- Application Number
- Aadhaar Number
- Registered Mobile Number
इसके माध्यम से PMFBY Claim Status Check Online किया जा सकता है।
फसल खराब होने पर क्या करें?
यदि आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है तो सबसे महत्वपूर्ण नियम 72 घंटे का है।
किसान को नुकसान की सूचना देनी होगी—
- बीमा कंपनी
- कृषि विभाग
- बैंक
- CSC
- हेल्पलाइन 14447
72 घंटे के भीतर सूचना देना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद क्लेम प्रक्रिया शुरू होती है।
किन परिस्थितियों में मिलेगा मुआवजा?
PMFBY के तहत निम्न परिस्थितियां कवर होती हैं—
1. बुवाई नहीं हो पाना
सूखा या खराब मौसम के कारण।
2. खड़ी फसल का नुकसान
- सूखा
- बाढ़
- जलभराव
- चक्रवात
- तेज हवा
- ओलावृष्टि
- बिजली गिरना
- कीट एवं रोग
3. स्थानीय प्राकृतिक आपदाएं
- बादल फटना
- भूस्खलन
- ओलावृष्टि
4. कटाई के बाद नुकसान
कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में रखी फसल यदि बेमौसम बारिश या चक्रवात से खराब हो जाए तो भी क्लेम का प्रावधान है।
महत्वपूर्ण तिथियां (Kharif 2026)
| कार्य | अंतिम तिथि |
|---|---|
| फसल बीमा आवेदन | 16 अगस्त 2026* |
| फसल नाम में संशोधन | 14 अगस्त 2026 |
| योजना से बाहर होने का विकल्प | 9 अगस्त 2026 |
| स्थानीय नुकसान की सूचना | 72 घंटे के भीतर |
*अंतिम तिथि राज्यवार अधिसूचना के अनुसार अलग हो सकती है। संबंधित राज्य के कृषि विभाग या PMFBY पोर्टल पर नवीनतम जानकारी अवश्य देखें।
GYANSKY Quick Tips
- अंतिम तारीख का इंतजार न करें।
- आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें।
- आवेदन के बाद स्टेटस जरूर चेक करें।
- मोबाइल नंबर आधार और बैंक खाते से लिंक रखें।
- नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर सूचना दें।
- यदि फसल बदल दी है तो 14 अगस्त से पहले संशोधन अवश्य करवाएं।