प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्ममक मृत्यु और विकलांगता आवरण प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जिसे प्रति वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कं कम्पनियो (PUBLIC SECTOR GENERAL INSURANCE COMPANIES) और अन्य साधारण बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रस्तुत/प्रशासित किया जाएगा जो आवश्यक अनुमोदन के साथ सामान्य शतों पर उत्पाद की पेशकश करने के लिए इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंको/डाकघरों के साथ गठजोड़ करते हैं। भागीदार बकैं /डाकघर अपने ग्राहकों हेतु योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये का जीवन बीमा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) का वार्षिेक प्रीमियम मात्र 12 रूपए है। इस योजना का प्रीमियम ही इस योजना की खासियत बयां कर रहा है। इस बीमा योजना के अंतर्गत 12 रूपए वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा (accidental insurance) किया जाएगा। यह योजना 18 – 70 साल के लोगों के लिए है। यदि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनो हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रूपए मिलेंगें।
इस योजना के संचालन का तरीका ठीक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसा ही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ,इसकी घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को अपने वार्षिक बजट 2015-16 में की । भारत की बहुत बड़ी जन संख्या ऐसी हैं जिनके पास किसी भी तरह का जीवन बीमा (life insurance) नहीं हैं इस हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) शुरू की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना मे मिली सफलता को मद्दे नजर रखते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पुरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सामने रखा हैं ।भविष्य में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दिया जायेगा ।इसलिए इस योजना के बारे में अच्छी तरह सोचें समझे और फिर इसे लेने की कोशिश करें।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी | Information about Prime Minister Suraksha Bima Yojana
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) |
प्रारंभ तिथि | 8 मई 2015 |
प्रारंभकर्ता | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
योजना का उद्देश्य | गरीब परिवारों को बीमा कवर प्रदान करना |
लाभार्थी की आयु | 18 से 70 वर्ष |
बीमा कवर | 1 लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक |
आधिकारिक वेबसाइट | https://jansuraksha.gov.in/ |
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नियम व शर्तें | Terms and Conditions
इस पॉलिसी के लाभों को प्राप्त करना जारी रखने के लिए, इसके नियम जानें:
- एक व्यक्ति, एक पॉलिसी
- पॉलिसी लेने की तिथि के अनुसार प्रीमियम (premium) की राशि में बदलाव नहीं होता है
- 70 वर्ष की आयु तक कवरेज दिया जाता है
- पॉलिसी जारी होने के लिए बैंक के साथ अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना ज़रूरी है
- ऑटो रिन्यूअल ऐक्टिवेट (auto renewal activated) करने के लिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया एसएमएस कन्फर्मेशन (SMS confirmation) ज़रूरी है.
- इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में, आपकी पर्सनल जानकारी बजाज आलियांज़ (Bajaj Allianz) के साथ शेयर की जा सकती है
- इंश्योरेंस पूरी तरह विश्वास पर आधारित है. अगर हमें दी गई कोई जानकारी गलत है, तो हम पॉलिसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं. आपको पहले से भुगतान किए गए प्रीमियम का नुकसान हो सकता है
- रिन्यूअल प्रीमियम (renewal premium), निर्धारित रिन्यूअल तिथि पर आपके संबंधित बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट (auto debit) हो जाएगा|
- अगर आप ऑटो डेबिट कैंसल करना चाहते हैं, तो अगले प्रीमियम के देय होने से पहले हमें इसकी जानकारी दें.
- जॉइंट अकाउंट होल्डर (joint account holder) भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हो सकते हैं!
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य | Objective of Prime Minister Suraksha Bima Yojana
- जैसे की आप लोग जानते है कि देश में बहुत से ऐसे लोग है जो आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण अपना बीमा नहीं करा पाते।
- वंही जब भी किसी दुर्घटना में ऐसे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका पूरा परिवार आर्थिक संकट से जुझने लगता है।
- इसके अलावा वे निजी या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ उपलब्ध किसी भी प्रकार की बीमा योजनाओं का भुगतान नहीं कर पा रहे है, तो वो सभी Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लिए हक़दार है।
- इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपना दुर्घटना बीमा कराता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति ने जितनी रकम का बीमा कराया होता है उसके परिवार या नॉमिनी (nominee) को वह रकम कवर के रूप में दी जाती है।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कवर की समाप्ति | Termination of cover under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
- 70 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात कबर की समाप्ति हो जाएगी।
- यदि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए शेष राशि नहीं है।
- अगर यदि सदस्य एक से अधिक खाते से योजना के अंतर्गत खबर होता है एवं बीमा कंपनी को प्रीमियम प्राप्त होता है तो इस स्थिति में बीमा कवर को सिर्फ एक खाते तक सीमित कर दिया जाएगा एवं प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है।
- यदि दे तिथि पर प्रीमियम की अपर्याप्त राशि प्राप्त होती है स्थिति में बीमा कवर समाप्त हो जाता है।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का संचालन | Operation of Prime Minister Security Insurance Scheme
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का संचालन निर्धारित की गई नियम व शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- आंकड़ा प्रवाह प्रक्रिया तथा आमखेड़ा प्रोफॉर्मा अलग से उपलब्ध करवाया जाएगा।
- निर्धारित अवधि के अंतर्गत ऑटो डेबिट के माध्यम से बैंक द्वारा वार्षिक प्रीमियम काटा जाएगा।
- दवा प्राप्त होने की स्थिति में बीमा कंपनी नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने को कह सकती है।
- बीमा कंपनी द्वारा किसी भी समय दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम का विनियोजन
- बीमा प्रीमियम विनियोजन के प्रकार प्रीमियम की राशि
- बीमा कंपनी को दिया जाने वाले प्रीमियम की राशि 10 रुपये
- सूक्ष्म, कोर्पोरेट, बीसी, एजेंटों को दी जाने वाली राशि 1 रुपये
- बैंकों को संचालन के व्यय के लिए भुगतान की राशि 1 रुपये
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता | Eligibility for Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
- आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए |
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आवेदक को आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष ही होनी चाहिए इससे अधिक नहीं होनी चाहिए |
- उम्मीदवार के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
- पूरे 12 प्रीमियम की रकम एक साथ ही हर साल 31 मई को कट जाएगी |
- बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी खत्म हो जाएगी |
- प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया जा सकता है |
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दस्तावेज़ | Documents of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन कैसे करे | How to apply for Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
देश के जो इच्छुक लाभार्थी Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का लाभ उठाना चाहते है तो वह बैंक की किसी भी शाखा में जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है | अगर आप Application Form को डाउनलोड करना चाहते है तो आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
- Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- इस होम पेज पर आपको Forms का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा |
- इस पेज पर आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपको आप्लिकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- फिर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ खुल जायेगा |
- आप Application Form PDF Download कर सकते है इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे- नाम ,पता आधार नंबर ,ईमेल आईडी आदि भरनी होगी |
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा |
- फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को बैंक में जाकर जमा करना होगा |
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ | Benefits of Prime Minister Suraksha Bima Yojana
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पूरे देश के गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है|
- इसमें देश के पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है| PM Suraksha Bima Yojana के लाभार्थी का एक्सीडेंट होने और आंशिक रूप से अपंग होने की दशा में एक लाख रुपये की राशि दी जाती है|
- लाभार्थी की सड़क हादसा या अन्य कोई दुर्घटना में मौत हो जाने पर नॉमिनी या मृतक के परिवार को योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये दिए जाते हैं|
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पहले एक साल के लिए शुरू की जाती है| जिसे हर साल नवीनीकृत किया जाता है|
- इसमें बीमाकर्ता को केवल 12 रुपये के प्रीमियम का भुगतान साल में एक बार करना होता है| जिसके बाद वह लाभार्थी बन जाता है|
- योजना के अंतर्गत केवल तभी लाभ पाया जा सकता है जब बीमाकर्ता किसी और बीमा का कवर का लाभ नहीं ले रहा हो|
- इसमें केवल 18 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र तक ही लाभ लिया जा सकता है|
- सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से बीमा कराया जाता है.यदि बीमाकर्ता के एक से अधिक बचत खाते हैं तो वह केवल एक बचत खाते से ही बीमा का लाभ ले सकता है|
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 ई रखी गई है|
- वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के बाद ही योजना का लाभ लिया जा सकता है| यदि किसी कारणवश प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो भविष्य में प्रीमियम का भुगतान करके फिर से योजना का लाभ शुरू किया जा सकता है |
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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आने वाली बैंक | Banks covered under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
- इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank)
- एक्सिस बैंक (Axis Bank)
- बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India)
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)
- भारतीय महिला बैंक (Bharatiya Mahila Bank)
- केनरा बैंक (Canara Bank)
- केंद्रीय अधिकोष (Central Bank
- कॉर्पोरेशन बैंक (Corporation Bank)
- देना बैंक (Dena Bank)
- फेडरल बैंक (Federal Bank)
- एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
- आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
- आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank)
- इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank)
- केरल ग्रामीण बैंक (Kerala Gramin Bank, (Kotak Bank)
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Orie-ntal Bank of Commerce)
- पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank)
- पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank))
- साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank)
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (State Bank of Hyderabad)
- भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)
- स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (State Bank of Travancore)
- सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank)
- यूको बैंक (UCO Bank)
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India)
- विजय बंक (Vijaya Bank)
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FAQs
Q. क्या दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु या अपंगता के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की आपूर्ति के लिए कोई प्रावधान है?
No.
Q. नामांकन फॉर्म देने वाले बैंक खाता धारक की मृत्यु के समय में बीमा लाभ का दावा कौन कर सकता है?
योजना में नामांकित खाताधारक की मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति/नियुक्त व्यक्ति द्वारा नामांकन फॉर्म के अनुसार या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा दाखिल किया जा सकता है, अगर ग्राहक बैंक खाता धारक द्वारा कोई नामांकन नहीं किया गया है।
Q. दावा राशि भुगतान का तरीका क्या है?
दिवयांगता दावा बैंक खाता धारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मृत्यु दावों को नामिती/कानूनी वारिस(सो) के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
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Q. क्या खाताधारक के आत्महत्या करने पर बीमा का लाभ परिवार को मिलेगा?
नहीं।
Q. क्या पुलिस को दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना और एफ़.आई.आर. करना पॉलिसी के तहत लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक है?
सड़क, रेल और इसी तरह की वाहन दुर्घटनाओं, डूबने, किसी भी अपराध में मृत्यु आदि जैसी घटनाओं के मामले में दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। सर्पदंश, पेड़ से गिरने आदि जैसी घटनाओं के मामले में तत्काल अस्पताल के रिकॉर्ड द्वारा कारण का सहमत होना चाहिए।
Q. अगर बीमित व्यक्ति लापता है और मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या कानूनी वारिसों को बीमा का लाभ मिलेगा?
पी.एम.एस.बी.वाई. दुर्घटना के कारण होने वाले दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई मौतों को शामिल करता है।
Q. अगर कोई व्यक्ति एक आंख की दृष्टि की अपूरणीय क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग के नुकसान के बिना आंशिक दिवयांगता से पीड़ित है तो क्या लाभ दिया जायेगा?
कोई लाभ देने लायक नहीं होगा
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Q. क्या कोई खाताधारक एक से अधिक बैंक से दावा प्राप्त कर सकता है जहां उसने नामांकन किया है और प्रीमियम डेबिट किया गया है?
कोई लाभ देने लायक नहीं होगा
Q. क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बैंक खातों से पी.एम.एस.बी.वाई. में शामिल हो सकता है?
एक या अलग-अलग बैंकों में एक से अधिक बैंक खातों के मामले में, व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए योग्य होगा।
Q. इस योजना में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?
18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) के बीच के व्यक्ति इस योजना के लिए योग्य हैं।
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Q. प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा?
खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम की कटौती नामांकन पर दी जाने वाली सहमति के अनुसार, एक किश्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से की जाएगी। सदस्य योजना के लागू होने तक हर साल ऑटो-डेबिट के लिए एक बार का मैंडेट दे सकते हैं, जो योजना के अनुभव की समीक्षा पर आवश्यक समझे जाने पर पुन: अंशांकन के अधीन हो सकता है।
Q. क्या पात्र व्यक्ति जो प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल होने में विफल रहते हैं, बाद के वर्षों में शामिल हो सकते हैं?
हाँ, ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान पर भविष्य के वर्षों में नए पात्र प्रवेशकर्ता भी तदनुसार शामिल हो सकते हैं।
Q. क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति फिर से जुड़ सकते हैं?
जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकलते हैं, वे भविष्य के वर्षों में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं, जो निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकते हैं।
Q. क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के तहत कवर के अतिरिक्त होगा जिसके तहत सब्सक्राइबर को कवर किया जा सकता है?
हाँ।
Q. क्या PMSBY भूकंप, बाढ़ और प्रकृति के अन्य आक्षेप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु / दिवयांगता को कवर करती है?
आत्महत्या/हत्या के कवरेज के बारे में क्या? दुर्घटनाओं की प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी मृत्यु/दिवयांगता (पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत परिभाषित) को भी पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत कवर किया जाता है। जबकि आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु को कवर नहीं किया जाता है, वहीं हत्या से होने वाली मृत्यु को कवर किया जाता है
Q. क्या संयुक्त बैंक खाते के सभी धारक उक्त खाते के माध्यम से योजना में शामिल हो सकते हैं?
संयुक्त खाते के मामले में, उक्त खाते के सभी धारक योजना में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि वे इसकी पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹12 की दर से प्रीमियम का भुगतान करते हों।
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Q. पी.एम.एस.बी.वाई. की सदस्यता के लिए कौन से बैंक खाते योग्य हैं?
संस्थागत खाताधारकों को छोड़कर सभी बैंक खाताधारक पी.एम.एस.बी.वाई. योजना की सदस्यता लेने के लिए पात्र हैं।
Q. क्या एन.आर.आई. पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत कवरेज के लिए योग्य हैं?
भारत में स्थित किसी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाला कोई भी एन.आर.आई. इस खाते के माध्यम से योजना से संबंधित नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन पी.एम.एस.बी.वाई. कवर खरीदने के लिए पात्र है। हालांकि, यदि कोई दावा होता है, तो दावा लाभ का भुगतान लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को केवल भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।
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