मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 | Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024, के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवनयापन करने वाले जरूरतमन्द/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु (For marriage of marriageable girls and widow/abandoned/divorced women.) आर्थिक सहायता उपलब्ध करते हुए उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों व परम्पराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह सम्पन्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता व सर्वधर्म-समभाव को बढ़ावा देना है। योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल (Couple) धनराशि रू 51,000/- व्यय की जाती है, जिसमें से धनराशि रू 35,000/- कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अन्तरित का जाती है एवं धनराशि रू 10,000/- की उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा धनराशि रू 6,000/- समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 | Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024
सरकार द्वारा गरीब व निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 | Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024 संचालित की जा रही है | वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग के गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है | जिसमें खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी) नागरिक अपनी कन्याओं के विवाह हेतु आवेदन कर सकते हैं |
प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता हैं और वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो | आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए इसकी पुष्टि के लिए स्कूल के शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ,मतदाता पहचान पत्र ,मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड (School educational certificate, birth certificate, voter ID card, MNREGA job card, Aadhaar card) मान्य होगा | साथ ही इस योजना में शामिल होने वाली कन्या अविवाहित अथवा विधवा ,परित्यक्यता/तलाक शुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह किया जाना हो |अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय जरूर लगेगा |
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सामूहिक विवाह योजना का संक्षिप्त विवरण | Brief description of Samuhik Vivah Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 | Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024 |
राज्य | उत्तर -प्रदेश |
सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | गरीब परिवार के नवविवाहित जोड़े |
उद्देश्य | गरीब परिवार को शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता | 51,000 रूपये मात्र |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in |
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता शर्तें | Eligibility conditions for Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana
- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
- कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू 2,00,000/- तक हो।
- विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो।
- आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
- कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता / तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु | Some important points of Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024
- वित्तीय वर्ष 2023 -24 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल का बजट रखा गया है।
- सरकार द्वारा सितंबर 2024 तक निर्धारित लक्ष्य 15000 सामूहिक विवाह के सापेक्ष 15268 जोड़ो के विवाह पर 77.87 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
- इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है।
- इस सामूहिक विवाह के आयोजन में विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े पर ₹51000 खर्च किए जाते हैं।
- जिसमें ₹35000 कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं और ₹10000 की विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है।₹6000 विवाह के आयोजन जैसे- बिजली, पानी , टेंट आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं।
- इस योजना के तहत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ो का होना आवश्यक है।
- Samuhik Vivah Yojana UP 2024 के तहत आवेदन करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
- प्रदेश के इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए अपने खंड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगर क्षेत्र के आवेदक संबंधित नगरीय निकायों में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
- सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है।
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सामूहिक विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं | Benefits and features of Samuhik Vivah Yojana
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं बीपीएल श्रेणी से संबंध रखने वाले परिवारों की बेटियों को दिया जाता है।
- प्रदेश की विधवा महिलाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं (Widowed women and divorced women) को भी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन में शादी करने वाले हर जोड़ों को 51000 रुपए की राशि दी जाएगी |
- आर्थिक सहायता का लाभ मिलता है। जिसमें से ₹35000 कन्याओं को शादी अनुदान के रूप में दिए जाते हैं और ₹10000 विवाह संस्कार सामग्री एवं ₹6000 विवाह आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली कन्याओं को आर्थिक सहायता बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है इसलिए कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो आधार कार्ड से लिंक हो।
- विवाह को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। यानी इस योजना के तहत होने वाले विवाह पूरी तरह कानूनी भी होते हैं।
- अब UP Samuhik Vivah Yojana 2024 के तहत लाभान्वित होकर राज्य के सभी वर्ग के गरीब परिवार अपनी बेटियों का अच्छे से कन्यादान कर सकेंगे।
- इस योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
- अब सन् 2024 में इस योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह मेघा इवेंट के रूप में आयोजित किए जाएंगे। जिसके लिए समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने सामूहिक विवाह का कैलेंडर भी जारी कर दिया है।
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आवश्यक दस्तावेज | Required Documents
यदि अब भी गरीब परिवार से हैं और ऊपर दी गयी पात्रता, योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा। UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Registration (पंजीकरण) के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- वर-वधु (जोड़े) की फोटो (Photo of the Bride and Groom)
- जोड़े (वर-वधु का) का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड (Aadhar Card or Voter ID Card of the Bride and Groom)
- वर-वधू (जोड़े) का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate of the Bride and Groom)
- नवविवाहित कन्या का बैंक पासबुक (Bank Passbook of the Newlywed Bride)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
- आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate of the Applying Family)
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (SC)/जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए) (Caste Certificate, applicable only for Scheduled Caste (SC)/Scheduled crew (ST) and Other Backward Class (OBC)
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? | How to apply for Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024?
उत्तर- प्रदेश राज्य के वे सभी निवासी जो गरीब परिवार से हैं और अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं उन्हें इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ,पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा जिसके बाद वे इस योजना के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। मुख्यामंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा –
- मुख्यामंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की शादी अनुदान की ऑफिसियल वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
अब आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जाएगा। - इस पजे पर आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु विकल्प दिया होगा -अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ) के लिए अपना वर्ग का चयन करना है।
- अपने वर्ग का चयन कर लेने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। विवाह हेतु अनुदान (upsdc.gov.in) इस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गयी जानकारियों को सही से भर लेना है। जैसे की पुत्री की शादी की तिथि ,जनपद ,तहसील आदि सभी जानकारी को भर लें।
- इस फॉर्म में आपको आवेदक का विवरण ,शादी का विवरण ,वार्षिक आय विवरण ,बैंक का विवरण को भरना है और SAVE (सेव) बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन को पूरा कर सकेंगे।
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FAQs
Q. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों और विधवाओं/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत, सरकार भव्य विवाह समारोह आयोजित करती है और सामाजिक/धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करती है।
Q. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 का लाभ कौन उठा सकता है?
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवार की बेटियां
- 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है
Q. योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?
- ₹51,000/- प्रति जोड़े
- इसमें ₹35,000/- नकद और ₹16,000/- उपहार सामग्री के रूप में प्रदान किए जाते हैं
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Q. Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन: https://cmsvy.upsdc.gov.in/
- ऑफलाइन: संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय
Q. आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए)
- विवाह योग्य होने का प्रमाण पत्र
- विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के लिए अतिरिक्त दस्तावेज
Q. योजना के तहत विवाह समारोह कब आयोजित किए जाते हैं?
- वर्ष में 2-3 बार
- तिथियां जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती हैं
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Q. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 के लाभ क्या हैं?
- गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का बोझ कम करता है (Reduces the burden of marriage expenses for girls from poor families)
- सामाजिक समरसता और सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देता है (Promotes social harmony and religious equality)
- महिलाओं को सशक्त बनाता है (Empowers women)
- बाल विवाह को रोकने में मदद करता है (Helps in preventing child marriage)
Q. Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?
- https://cmsvy.upsdc.gov.in/
- संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय
- टोल-फ्री नंबर: 1800-180-5141
Q. योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है
- विवाह समारोह में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है
- योजना में किसी भी प्रकार की धांधली या भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए, संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें
Q. Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana का उद्देश्य क्या है?
- गरीब परिवारों की बेटियों और महिलाओं को विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना
- सामाजिक कुरीतियों को दूर करना
- सामाजिक समरसता और भाईचारा को बढ़ावा देना
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