UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana: प्रभावित परिवार को ₹5 लाख तक की धनराशि!

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है। जिसका नाम है “UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana” है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों के परिवारों को सरकार द्वारा लाभ प्रदान कराया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई किसान ऐसे होते हैं जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में परिवार को सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। जिसमें मुआवजे की धनराशि दी जाएगी। इससे उनके परिवार को आर्थिक लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए कुल 600 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इस राशि से दुर्घटना में विकलांग हुए किसानों या मृतक किसानों के परिजनों को आवश्यक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यह सहायता योजना में कवर किए गए बिंदुओं के अनुसार ही देर होगी।

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना | Uttar Pradesh Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसान नागरिकों के लिए यूपी मुख्यमंत्री Krishak Durghatna Kalyan Yojana का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत की मंजूरी 21 जनवरी 2021 को हुई बैठक में प्रदान कर दी गई थी इस योजना का आरंभ करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ₹600 करोड़ का बजट भी जारी किया गया है। यदि किसी किसान की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है। तो उनके आश्रित परिवारों को सरकार द्वारा ₹500000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही यदि किसी किसान की दुर्घटना में 60% या इससे अधिक विकलांगता हो जाती है। तो प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे पीड़ित किसानों को ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। यदि कोई किसान इस प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। तो वह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

विशेषता विवरण
योजना का नाम Uttar Pradesh Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
लेख का नाम मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना
लेख का प्रकार सरकारी योजना
राज्य का नाम उत्तर प्रदेश
योजना का लक्ष्य दुर्घटनाग्रस्त किसान का सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
कौन आवेदन कर सकता है उत्तर प्रदेश के सभी किसान आवेदन कर सकते है।
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन और ऑफलाइन
आधिकारीक वेबसाइट यहां पर क्लिक करें

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यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ एवं विशेषताएँ | Benefits and features of UP Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme

  • इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में 5 लाख रूपये धनराशि प्रदान करती है।
  • योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा।
  • मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की मृत्यु के 45 दिन के भीतर आवेदक परिवारों को योजना के लाभ हेतु आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ राज्य के 2 करोड़ किसानों को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के आरम्भ हेतु सरकार द्वारा योजना में 600 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है।
  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उन सभी किसानों को जिनके पास अपनी कृषि भूमि है, उनके साथ-साथ बटाई या किराये पर खेती करने वाले किसानों को भी सरकार द्वारा योजना का लाभ प्रदन किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का सँचालन जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित किसानों को सरकार द्वारा 2 लाख तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

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यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने की पात्रता | Eligibility to avail benefits of UP Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत 14 सितंबर 2019 या उसके बाद दुर्घटना का शिकार हुए किसान एवं किसान परिवार आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसान आवेदन कर सकते हैं। जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच हो |
  • यदि दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है। तो किसान परिवार में आश्रित उनके माता-पिता, पुत्र, पुत्र वधू, बेटी, पोता, पोती आदि आवेदन कर सकते हैं।
  • जिन किसानों के पास अपनी कृष भूमि नहीं है। और वह दूसरों की भूमि पर बटाई का काम करते हैं। तो वह किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • दुर्घटना में विकलांगता के शिकार हुए किसान 60% से अधिक विकलांगता वाले ही किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना में आवेदन करने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड होना आवश्यक एवं उनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से जुड़ा  होना चाहिए।

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यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत सहायता राशि कितनी मिलेगी | How much assistance will be received under UP Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme

क्षति सहायता राशि
दोनों हाथ, पैर व आंखों की क्षति होने पर 100%
एक हाथ व एक पैर क्षति होने पर 100%
एक आंख, एक पैर व एक हाथ की क्षति होने पर 50%
दुर्घटना में, मृत्यु होने पर या आजीवन दिव्यांग होने पर 100%
स्थायी दिव्यांगता यदि 50% से अधिक लेकिन 100% से कम 50%
25% से अधिक लेकिन 50% से कम दिव्यांगता 25%

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आवश्यक दस्तावेज़ | Required Documents

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड (Applicant farmer’s Aadhaar card)
  • बैंक खाता पासबुक (Bank account passbook)
  • पैन कार्ड (PAN card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence certificate)
  • आयु प्रमाण पत्र (Age proof certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income certificate)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death certificate)
  • किसान की खतौनी की प्रमाणित प्रति (Certified copy of the farmer’s land record)
  • मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्य फिर पंचनामा (Post-mortem report and panchnama of the deceased)
  • उत्तराधिकारीक का प्रमाण पत्र (Successor’s certificate)
  • पट्टेदारो होते पट्टे की प्रमाणित प्रति (Certified copy of the lease agreement for lessees)
  • बटाईदार हेतु कोई एक प्रमाण पत्र (Any one certificate for sharecroppers)
  • चालू मोबाइल नंबर (Active mobile number)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि। (Passport size photograph, etc.)

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन-कौन सी दुर्घटनाएं शामिल है? | Which accidents are included in Uttar Pradesh Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme?

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी दुर्घटना हो घटित होने पर आप योजना के लिए दावा पेश कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप नीचे दी जा रही दुर्घटनाओं को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं –

  • बिजली गिरना (Electricity falling) – Electric shock
  • बाढ़ बह जाना (Flood flow) – Flooding
  • यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना (Accident during travel) – Travel accident
  • वृक्ष गिर जाना (Tree falling) – Tree falling
  • भूस्लखन के कारण (Due to landslide) – Landslide
  • बिजली का करंट लगना (Electric current applied) – Electric shock
  • आग से जलना (Burning from fire) – Fire burn
  • जीव-जंतु के काटने से (Animal biting) – Animal bite
  • आतंकवादी हमला (Terrorist attack) – Terrorist attack
  • लूट-पाट में हुई हत्या (Murder in looting) – Murder in looting
  • मारपीट में हुयी दुर्घटना (Accident in brawl) – Assault accident
  • चेम्बर का गिरना (Chamber falling) – Chamber collapse
  • मकान के नीचे दब जाना (Being crushed under house) – Trapped under debris

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Online Registration Process In MKDBY)

  • सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट  को OPEN करना होगा |
  • आपके सामने HOME PAGE खुल कर आ जायेगा |
  • इस होम पेज पर आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन वाले सेक्शन पर LOGIN ID को दर्ज करना होता है |

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  • जिन्होंने इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है उन्हें नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प कर क्लिक करना होगा |
  • पोर्टल के पंजीकरण के बाद ही किसान आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है |
  • पंजीकरण करने के लिए यूज़र नाम ,पासवर्ड सुरक्षा कोड को दर्ज कर SUBMIT BUTTON पर क्लिक करना होगा |

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  • इसके बाद नए पेज में आवेदक को आवेदन पत्र में कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग में मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में क्लिक करे |
  • इसके बाद आपको मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होगा |
  • इस फॉर्म में मांगी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों भरे जैसे :- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, दावाकर्ता का पता एवं व्यवसाय, दुर्घटना का विवरण आदि।

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  • यह सभी जानकारियों को भरने के उपरांत अंत में सभी संलग्नक के विकल्प को जैसे :- व्यक्ति का क्षति ग्रस्त अंग तथा साथ में मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड कर दे |
  • सभी संलग्न दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद दर्ज करे के विकल्प को चुने |
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म जो जमा करने के लिए सबमिट करे |
  • आवेदक के मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त हो जाएगी |
  • इस रजिस्ट्रेशन का उपयोग कर किसान अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते है |
  • ठीक तरह से आवेदन के संपन्न होने के बाद आवेदक योजना का लाभार्थी हो जाता है |
  • इस तरह से आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |

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FAQs: UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

Q. योजना के तहत किस प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है?

इस योजना में किसानों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना (जैसे कि सड़क दुर्घटना, कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा) में हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

Q. योजना के लिए पात्रता क्या है?

  • उत्तर प्रदेश का निवासी होना
  • किसान होना (कृषि भूमि का स्वामित्व होना)
  • 18-60 वर्ष की आयु का होना
  • किसी भी सरकारी योजना का लाभार्थी नहीं होना

Q. योजना के तहत अधिकतम मुआवजा कितना है?

योजना के तहत अधिकतम मुआवजा 5 लाख रुपये है, जो दुर्घटना में मृत्यु होने पर दिया जाता है।

Q. योजना के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?

Q. क्या योजना के तहत मिलने वाला मुआवजा कर योग्य है?

नहीं, योजना के तहत मिलने वाला मुआवजा कर योग्य नहीं है।

Q. क्या योजना के तहत ऋण चुकाने के लिए भी मुआवजा दिया जा सकता है?

हां, योजना के तहत ऋण चुकाने के लिए भी मुआवजा दिया जा सकता है।

Q. क्या योजना के तहत आश्रितों को भी मुआवजा दिया जाता है?

हां, योजना के तहत मृतक किसान के आश्रितों को भी मुआवजा दिया जाता है।

Q. क्या योजना के तहत कोई अन्य लाभ भी दिए जाते हैं?

हां, योजना के तहत दिव्यांग किसानों को कृत्रिम अंग/उपकरण (जैसे कि- कृत्रिम हाथ, पैर, व्हीलचेयर) भी प्रदान किए जाते हैं |

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