जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन: 2024 में ऑनलाइन आवेदन और मिनटों में प्राप्त करे डिजिटल प्रमाण पत्र
भारत में सभी बच्चों के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत पहचान के प्रमाण के रूप में जन्म का पंजीकरण कराना और पहचान के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना कानूनी रूप से आवश्यक है। सरकार और उनके अधिकारों की रक्षा में मदद करें। जन्म प्रमाण पत्र न केवल किसी व्यक्ति की पहचान और उम्र का भौतिक प्रतिनिधित्व है, बल्कि यह इन तथ्यों की पुष्टि करने वाले कानूनी दस्तावेज के रूप में भी काम करता है। इस लेख में, हम जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया (Apply for Birth Certificate) के बारे में विस्तार से जानेंगे। जन्म लेने के बाद बच्चे का पहला डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट होता है | नियम के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद 21 दिनों में इस सर्टिफिकेट को बनवा लेना चाहिए | अगर आप भी अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो यहां जान लीजिए इसका प्रोसेस |
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जन्म प्रमाण पत्र क्या है | What is Birth Certificate?
Birth certificate वह जरूरी दस्तावेज है जिसके आधार पर आप अपने जन्म से जुड़ी जानकारी को प्रमाणित कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जन्म के 21 दिनों के अंदर बनवाया जा सकता है। आप चाहें तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या कार्यालय से जन्म प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवा सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने राज्य के आधार पर जारी किए गए पोर्टल के माध्यम से भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
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बर्थ सर्टिफिकेट हेतु अप्लाई करने के लिए जरुरी दस्तावेज | Documents required to apply for birth certificate
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिसकी सूची निम्नलिखित है –
- माता-पिता का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- एड्रेस प्रूफ
- ड्राइविंग लाइसेंस
- हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- बच्चे के अस्पताल संबंधित सारे दस्तावेज
- जन्म के समय की हॉस्पिटल की रसीद
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बिर्थ सर्टिफिकेट बनवाने या उससे जुडी कोई भी जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करना होगा | Where to contact for making birth certificate or for any information related to it
जन्म प्रमाण पत्र उन पंजीकरण केंद्रों व कार्यालयों से जारी किए जाते हैं, जहां बच्चे के जन्म के समय उसके माता-पिता रह रहे थे। मुख्य रूप से बर्थ सर्टिफिकेट इन जगहों से जारी होते हैं –
- नगर निगम
- नगर पालिका
- नगर पालिका परिषद
- ग्राम पंचायत (गांव में)
जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन बनवाने की प्रक्रिया जानने के लिए पढ़ते रहें यह आर्टिकल।
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जन्म प्रमाण पत्र का महत्व | Importance of birth certificate
- व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र की मदद से सरकारी योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकता है।
- बच्चे स्कूल या कॉलेज द्वारा छात्रवृति प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो आप अन्य दस्तावेज भी आसानी से बना सकते हैं।
- यदि आप कहीं सम्पति लेते हैं, या आपके नाम पर आपकी विरासत की सम्पति होने वाली है, तो आपको दस्तावेज के तौर पर अपना जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- बाल विवाह जैसे शोषण के मामलों से बचने के लिए |
- सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होता है।
- विरासत व संपत्ति का दावा करने के लिए भी यह आपकी मदद कर सकता है |
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ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं | How to make birth certificate offline?
शिशु जन्म प्रमाण ऑफलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म प्राप्त करे | आप यह फॉर्म चीफ मेडिकल ऑफिस (CMO) के माध्यम से प्राप्त कर सकते है या आप सम्बंधित कार्यलय के माध्यम से जन्म पंजीकरण फॉर्म प्राप्त कर सकते है |
- फॉर्म मिलने के बाद फॉर्म को पूर्ण जानकारी के साथ भरे |
- अपने डॉक्यूमेंट आवेदन फॉर्म के साथ जोड़ दे |
- आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे सम्बंधित कार्येलय में जमा करा दे |
- आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी के सत्यापन के आधार पर आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है |
- आवेदक के पते पर प्रमाण पत्र भेजने में 7 से 14 दिन का समय लग सकता है |
- आवेदक ने अगर बच्चे का नाम नहीं दिया है तो भी जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के सेक्शन 14 के अनुसार बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है |
- जन्म के 21 दिन बाद आवेदन करने पर सत्यापन प्रक्रिया पुलिस के माध्यम से की जाती है | जिससे प्रक्रिया लम्बी भी हो सकती है |
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जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें | How to apply online for birth certificate?
अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करते हुए जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं –
- सबसे पहले आपको बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लेना है।
- वेबसाइट में विजिट करने के बाद आपको होम पेज में दिए गए “User Login” के सेक्शन में जाना होगा और General Public Signup पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज में आपको मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करके Sign Up करना होगा।
- इतना करने के बाद Place of Occurrence of Birth सेक्शन में अपने राज्य, डिस्ट्रिक्ट आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी सही से दर्ज कर लेने के बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करके रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको अगले पेज में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब आपको यूजर लॉगिन के विकल्प पर पुनः क्लिक करके अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इतना करने के बाद आपको Birth का ऑप्शन चुनना होगा जिसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी आपको सही से दर्ज करनी होगी और उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इतना करने के बाद आपको शुल्क आदि का भुगतान करना होगा और अंत में दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको आपके मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
- इस तरह आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के कुछ दिनों के बाद आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
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जन्म प्रमाण पत्र में ऑफलाइन सुधार कैसे करें | How to make offline corrections in birth certificate?
- ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र संशोधन के लिए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रीय नागरिकों को ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रीय नागरिकों को नगर निगम जाना होगा।
- वहां जाकर आपको जन्म प्रमाण पत्र सुधार के लिए बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन फॉर्म लेना होगा।
- अगर करेक्शन फॉर्म मौजूद ना हो तो आप एक सफेद कागज पर भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं।
- इसके बाद आपको नौटरी के माध्यम से अपने जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता का नाम, जन्म तिथि से संबंधित जो भी संशोधन करवाना है।
- उसके लिए आपको एफिडेविट तैयार करना होगा। एफिडेविट बन जाने के बाद आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेजों को उनके साथ संलग्न करना होगा।
- आपके इस फॉर्म पर जज के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। जिसके साथ आपको शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म को उसी विभाग में जाकर जमा कर देना है। जहां से आप ने प्राप्त किया था।
- आपका करेक्शन फॉर्म प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद आपको अपना नाम कानूनी तौर पर बदलने के आशय की घोषणा का विज्ञापन अखबार में देना होगा।
- जिस का प्रारूप कुछ इस प्रकार है जैसे मैं XYZ ने निवास किया, मेरा नाम ABC के रूप में बदल दिया गया है और अब ABC के रूप में जाना जाएगा। मैंने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- अब आपको इसके बाद संबंधित विज्ञप्ति को राज्य के किसी राजपत्र में प्रकाशित करवाना होगा।
- इस प्रकार आप अपने जन्म प्रमाण पत्र में सुधार करने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
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जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए कुछ प्रमुख राज्य के ऑनलाइन पोर्टल | Some major state online portals to apply for birth certificate
हिमाचल प्रदेश | edistrict.hp.gov.in |
उत्तराखण्ड | e-Services |
हरियाणा | Antyodaya-Saral Portal |
पंजाब | E-Sewa |
दिल्ली | Delhi Govt Portal |
उत्तर प्रदेश | e-NagarSewa Portal |
राजस्थान | raj.nic.in |
गुजरात | Gujarat civil registration system |
बिहार | serviceonline.bihar.gov.in |
पश्चिम बंगाल | Janma-Mrityu Thathya |
झारखण्ड | Jharkhand |
कर्नाटक | karnataka.gov.in |
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FAQ on how to Apply for Birth Certificate?
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने (Apply for Birth Certificate) की प्रक्रिया क्या है?
- सर्वप्रथम संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से जन्म पंजीकरण फॉर्म लें।
- अगर बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर स्वयं ही आपको फॉर्म दे देते हैं।
- फॉर्म भरने के बाद बच्चे के जन्म से संबंधित अस्पताल द्वारा प्राप्त दस्तावेज के साथ इसे रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दें।
बर्थ सर्टिफिकेट बनाने (Apply for Birth Certificate) में कितना पैसा लगता है?
जो 21 दिन के भीतर आवेदन करने वालो को कोई शुल्क नहीं देना होगा । अगर बच्चे के जन्म से 21 से ज्यादा हो जाते है तो आपको 30 रूपये का शुक्ल देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा ।
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे सही करें?
अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम गलत हो गया है या आप नया नाम रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा उसके बाद नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा और अपने राज्य के सरकारी प्रेस में गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए आवेदन करना होगा।
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खोया हुआ जन्म प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?
एक बार आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, आपको अपने स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका के कार्यालय से जन्म प्रमाण पत्र की डुप्लिकेट कॉपी प्राप्त करनी होगी. जन्म प्रमाण पत्र की डुप्लिकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए, आपको अपने आवेदन क्रमांक और पहचान पत्र की आवश्यकता होगी.
भारत में 50 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?
आप चाहें तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या कार्यालय से जन्म प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवा सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना (Apply for Birth Certificate) चाहते हैं तो अपने राज्य के आधार पर जारी किए गए पोर्टल के माध्यम से भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
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