सशक्त भारत का निर्माण: Ambedkar Special Employment Scheme

11 नवंबर, 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में Ambedkar Special Employment Scheme का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1991 में निर्गत दिग्दर्शिका को अवक्रमित कर नवीन दिग्दर्शिका एवं उसमें उल्लिखित मार्ग-दर्शी सिद्धांतों संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना ग्राम्य विकास विभाग  द्वारा संचालित है। योजना के संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना का प्रमुख उद्देश्य पहले की भांति ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख कर उनकी ऊर्जा को परिवार के जीविकोपार्जन, समाज तथा राष्ट्र निर्माण हेतु उपयोगी बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी की शहरी क्षेत्र की ओर पलायन रोकना एवं शहरी क्षेत्रों के संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार में कमी लाना है।

यह योजना सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए है। इस योजनांतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग को 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये (जो भी कम हो) तथा सामान्य जाति को 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50,000 रुपये (जो भी कम हो) तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्राप्त हो सकेगा। जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष होगी। अन्य किसी योजना यथा मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी  द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। योजनांतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत कृषि उत्पादन आयुक्त के स्थान पर आयुक्त ग्राम विकास की अध्यक्षता में टास्ट फोर्स का गठन किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है।

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Table of Contents

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्वरोजगार का द्वार: Baba Saheb Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana | Ambedkar Special Employment Scheme | AVRY | Ambedkar Special Scheme

भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर उद्योग उदय योजना एससी (SC) /एसटी (ST) उद्यमियों को उनके उद्यमों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश और सावधि ऋण पर सब्सिडी प्रदान करती है। यह मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्टैंड-अप इंडिया योजना का समर्थन करता है। यह औद्योगिक नीति 2015 के अनुरूप है जिसमें “अनुसूचित जाति एससी (SC) और अनुसूचित जनजाति एसटी (ST) उद्यमियों को विशेष स्थायी सहायता के साथ राज्य में एमएसएमई (MSME) के विकास के लिए व्यापक रूप से सक्रिय समर्थन प्रदान करने का मिशन शामिल है। देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से उनको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाती ह

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अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का संक्षिप्त विवरण | Brief description of Ambedkar Special Employment Scheme

विशेषता विवरण
योजना का नाम अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (AVRY) | बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना
कार्यान्वयन करने वाली संस्था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
लाभार्थी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बेरोजगार युवा
उद्देश्य SC, ST और OBC युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना

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बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के व्यापक उद्देश्य | Broad objectives of Baba Saheb Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana

  • युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है।
  • यह योजना बेरोजगारी की समस्या को कम करने में भी मदद करती है। स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर, यह योजना युवाओं को रोजगार प्राप्त करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाती है।
  • यह योजना सामाजिक समावेश को भी बढ़ावा देती है। SC, ST और OBC के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर, यह योजना उन्हें समाज में मुख्यधारा में लाने में मदद करती है।
  • यह योजना आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है। स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर, यह योजना नए व्यवसायों के निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करती है।
  • यह योजना महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान करके, यह योजना उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और अपने परिवारों में योगदान करने में सक्षम बनाती है।

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 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत पात्रता एवं मापदंड | Eligibility and criteria under Ambedkar Special Employment Scheme

  • आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना चाहिए
  • उद्यम को एमएसएमईडी (MSMED to Enterprise) अधिनियम 2006 के तहत परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की शर्तों को पूरा करना चाहिए
  • उद्यमी के पास उद्योग आधार होना चाहिए।
  • एमएसएमई (MSME ) की स्थापना और स्वामित्व 100% एससी/एसटी उद्यमी के पास होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष-48 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
  • आवेदन 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद प्राप्त होना चाहिए।
  • उद्यमों को 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद सावधि ऋण का पहला संवितरण प्राप्त होना चाहिए।
  • साथ ही, उद्यम को योजना की संचालन अवधि के दौरान व्यावसायिक उत्पादन शुरू करना चाहिए था।

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इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to apply under this scheme

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अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत नियम एवं शर्तें | Terms and conditions under Ambedkar Special Employment Scheme

  • Ambedkar Special Employment Scheme के तहत प्रोत्साहन के लिए केवल वास्तव में वितरित राशि पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, जो ऋण पुरानी संपत्तियों पर स्वीकृत या वितरित किए गए हैं, वे इस योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • केवल आरबीआई (RBI) दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों या वित्तीय संस्थानों एफआई (FI) द्वारा स्वीकृत ऋण ही इस संकल्प के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे। (गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान स्वीकार्य नहीं हैं)
  • यदि किसी उद्यम ने इस योजना के तहत सहायता प्राप्त की है, तो वह राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उस योजना के तहत अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।
  • इस संकल्प के तहत सहायता के लिए, गुजरात राज्य में किए गए निवेश को एमएसएमई (MSME) की स्थिति तय करने के लिए जोड़ा जाएगा।
  • उद्यमों को सितंबर के अंत से पहले संबंधित डीआईसी (DIC) को सालाना उत्पादन, बिक्री, टर्नओवर और रोजगार आदि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  • उद्यम को जीपीसीबी (GPCB) या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करना होगा।
  • यदि उद्यम नगर निगम के क्षेत्र में स्थित है तो व्यवसाय करने के लिए उद्यम को नगर निगम से एनओसी प्राप्त करनी होगी।
  •  सेवा क्षेत्र के केवल नए एमएसएमई (MSME) रु. की अधिकतम राशि के साथ 6% की दर से ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। राज्य में कहीं भी मशीनरी और उपकरण के सावधि ऋण पर 5 वर्षों के लिए 25 लाख रुपये प्रति वर्ष
  • उद्यम को कुल रोजगार का कम से कम 85% और स्थानीय व्यक्तियों से 50% पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कर्मचारियों को नियोजित करना होगा।
  • एंटरप्राइज़ को यह पुष्टि करने के लिए उपक्रम देना होगा कि उसने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने लेटरहेड पर सभी सरकारी बकाया का भुगतान कर दिया है।
  • प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों का विस्तृत मानक एमएसएमई आयुक्तालय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा और सभी संबंधित हितधारकों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

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पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए शर्तें | Conditions for capital investment subsidy

  • सेवा क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
  • उद्यम को ऋण के पहले संवितरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पहले, जो भी बाद में हो, संबंधित डीआईसी को आवेदन करना होगा।
  • पूंजी निवेश सब्सिडी का भुगतान उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद ही किया जाएगा।
  • उद्यम इस योजना के तहत पात्र होगा यदि सावधि ऋण वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के बाद या इस योजना की समाप्ति से पहले, जो भी पहले हो, स्वीकृत किया जाता है।
  • किसी भी मामले में पूंजी निवेश सब्सिडी (राज्य प्लस केंद्र) की कुल मात्रा बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वितरित कुल ऋण राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उद्यम को वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 5 वर्ष तक उत्पादन में रहना होगा, अन्यथा वितरित पूंजी निवेश सब्सिडी की राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

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ब्याज सब्सिडी की सहायता | Interest subsidy assistance

  • नगर निगम क्षेत्र: 6% की ब्याज सब्सिडी, अधिकतम राशि रु. 5 वर्ष की अवधि के लिए 25 लाख प्रति वर्ष।
  • नगर निगम क्षेत्र के बाहर: 8% की ब्याज सब्सिडी, अधिकतम राशि रु. 5 वर्ष की अवधि के लिए 30 लाख प्रति वर्ष।
  • ऋण स्वीकृत होने की तिथि पर 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।
  • किसी उद्यम के लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम दर 9% और 7% से अधिक नहीं होगी, जहां ब्याज सब्सिडी की दर क्रमशः 8%, और 6% है।

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ब्याज सब्सिडी के लिए शर्तें | Conditions for interest subsidy

  • उद्यम को ऋण के प्रथम संवितरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पहले, जो भी बाद में हो, संबंधित डीआईसी को आवेदन करना होगा।
  • उद्यम को ब्याज सब्सिडी की पात्रता की तारीख या तो ऋण के पहले संवितरण की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से चुननी होगी।
  • देर से आवेदन जमा करने पर वाणिज्यिक उत्पादन के बाद देर से जमा करने की अवधि में कटौती और अधिकतम सीमा से ब्याज सब्सिडी की आनुपातिक राशि की कटौती के अधीन विचार किया जाएगा।
  • ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद ही की जाएगी।
  • यदि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के बाद सावधि ऋण स्वीकृत किया जाता है तो उद्यम इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकता है।
  • यदि उद्यम आरबीएल (Enterprise RBL) के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्थान को ब्याज या सावधि ऋण की किस्त के भुगतान में डिफॉल्टर हो जाता है, तो ऐसी डिफॉल्ट अवधि को पांच साल की अवधि से घटा दिया जाएगा।
  • दंडात्मक ब्याज या किसी अन्य शुल्क पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी।
  • किसी भी मामले में ब्याज सब्सिडी की कुल मात्रा (राज्य और केंद्र) बैंक/वित्तीय संस्थान को भुगतान किए गए कुल ब्याज से अधिक नहीं होगी।
  • उद्यम को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष तक उत्पादन में रहना होगा।

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बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया | Application process under Baba Saheb Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana

  • आवेदक योजना के लिए आवेदन फॉर्म अपने निकटतम सरकारी कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइटसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएँ: https://socialjustice.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं।

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  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें, जैसे नाम, पता, संपर्क जानकारी, शिक्षा, और व्यवसायिक विवरण।
  • फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो
  • भरे हुए आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें या ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें।
  • आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद, योग्य उम्मीदवारों को योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।

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FAQ

Q. अंबेडकर विशेष योजना (Ambedkar Special Employment Scheme) क्या है?

भारत रत्न  डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर  उद्योग उदय योजना एससी/एसटी उद्यमियों को उनके उद्यमों की स्थापना , विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश और सावधि ऋण पर सब्सिडी प्रदान करती है। यह मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्टैंड-अप इंडिया योजना का समर्थन करता है।

Q.योजना के तहत कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं?

योजना के तहत लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि सब्सिडी, ऋण और प्रशिक्षण।

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Q.योजना के लिए पात्रता क्या है?

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बेरोजगार युवा योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Q. अधिक जानकारी के लिए मैं कहां संपर्क कर सकता हूं?

अधिक जानकारी के लिए, आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://socialjustice.gov.in/ पर जा सकते हैं या जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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