UP Vivah Anudan Yojana: शादी के खर्च की टेंशन खत्म! ऐसे पाएं ₹51,000 तक का अनुदान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य में संचालित की जाने वाली Uttar Pradesh Vivah anudan Yojana को बंद कर दिया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों को उनकी शादी पर ₹20000 का अनुदान दिया जाता है। लेकिन अब इस योजना के तहत सामाजिक कल्याण विभाग के पोर्टल पर शादी अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि शासन के आदेश के बाद 18 अगस्त को सामाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को पोर्टल से इस योजना को हटाने के निर्देश दे दिए थे। हालांकि इस पोर्टल पर 26 अगस्त तक विवाह अनुदान के लिए आवेदन किए गए हैं।

समाज कल्याण अधिकारी डॉ. प्रज्ञा पांडेय  का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब UP Shadi Anudan Yojana के तहत अब जरूरतमंद लोग पोर्टल पर शादी अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस योजना को पोर्टल से हटाने के लिए तकनीकी स्तर पर काम चल रहा है।  परंतु प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना  पहले की तरह ही संचालित की जाएगी। जिसमें शादी के लिए प्रत्येक जोड़े को ₹51000 दिए जाते हैं।

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Table of Contents

UP Marriage Scheme: सरकार दे रही शादी के लिए आर्थिक मदद! | Uttar Pradesh Vivah Anudan Yojana | Shaadi Anudan Yojana

उत्तर प्रदेश, जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण राज्य है, जिसका प्रभाव भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए, यहां रहने वाले लोगों में आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर और गरीब परिवार भी हैं। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी होती है, और इसके कारण उन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अपनी बेटियों को बोझ मानते हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना (यूपी शादी अनुदान योजना) की शुरुआत की है।

वह लोग जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति से तालुख रखते है और जिनकी परिवार की आय बहुत ही कम है उनके लिए बहुत ख़ुशी की लहर है। इस योजना में आवेदन करने के लिए गावं के लोगो की साल भर की इनकम 46080 से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो लोग शहरो में रह रहे है उन लोग की साल भर की इनकम 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024 | Uttar Pradesh Vivah anudan Yojana 2024

गरीब परिवार की केवल 2 लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभ लेने के लिए बैंक खाता आपके धार कार्ड से लिंक होना जरुरी है। मार्च 2017 से पहले 256 परिवार को इसका लाभ मिला परन्तु मार्च 2017 के बाद अब तक 478 गरीब परिवार लोग इसके लाभार्थी बन चुके है। ऑनलाइन माध्यम द्वारा आप इसका आवेदन कर सकते है। और इसका लाभ पा सकते है। विवाह हेतु आर्थिक सहायता का आवेदन शादी के 90 दिन से पहले या शादी के 90 दिन के बाद (छः महीने) के अंदर तक भर दिया जाना चाहिए।

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024 का विवरण | Details of Uttar Pradesh Vivah anudan Yojana 2024

विवरण जानकारी
आर्टिकल का नाम Uttar Pradesh Vivah anudan Yojana
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड
सहायता धनराशि 51,000 रुपये
श्रेणी उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी योजना
लाभ लेने वाले गरीब परिवार की बेटियां
आधिकारिक वेबसाइट लिंक shadianudan.upsdc.gov.in

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता | Eligibility for Uttar Pradesh Marriage Grant Scheme

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए | इस योजना के अंतर्गत शादी होने वाली बेटी की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष होगी तभी इस योजना का लाभ बेटी के परिवार वालो प्राप्त होगा |

योग्य समूह:

  1. अनुसूचित जाति
  2. अनुसूचित जनजातियाँ
  3. अल्पसंख्यकों
  4. पिछड़ा वर्ग
  5. आर्थिक रूप से कमजोर जनरल

विवाह अनुदान योजना 2023 आय आवश्यकता:

  1. ग्रामीण: ₹46080
  2. शहरी: ₹56460

आयु आवश्यकता:

  1. लड़की: 18 साल
  2. लड़का: शादी के समय 21 साल

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यूपी शादी अनुदान योजना के लाभ | Benefits of UP Vivah anudan Yojana

  • वह गरीब लोग जिनकी आय बहुत काम है, इस योजना का लाभ ले सकते है।
  • इससे मिलने वाली सहायता धनराशि सीधा लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • ग्रामीण लोगो की साल भर की आय 46080 और शहरी लोगो की 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए तभी वह इस योजना से मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • आवेदक ऑनलाइन माध्यम द्वारा कही से भी इसका आवेदन फॉर्म भर सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत परिवार की दो बेटियां ही पात्र होंगी।

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यूपी विवाह अनुदान योजना के उद्देश्य | Objectives of UP Vivah Anudan Yojana

इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन गरीब परिवारों को अपनी बेटी की शादी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | इससे बेटियों के माता-पिता को शादी करने के लिए किसी तरह के कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी और वह अपनी बेटियों को ख़ुशी-ख़ुशी विदा कर सकेंगे | इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में “बेटी बचाओं” और बेटियों को बोझ न समझा जाये, इसके लिए लागू किया गया है |

Uttar Pradesh Vivah anudan Yojana के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता राशि को सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी | इसलिए आवेदक का बैंक खाता होना जरूरी है | इस यूपी विवाह अनुदान योजना के लाभार्थी दोबारा इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते है | बेटी की शादी तय होने के 90 दिनों के अंदर आपको इस योजना में आवेदन करना होता है |

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क्या बंद कर दिया गया है Uttar Pradesh Vivah anudan Yojana को

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में चलाई जाने वाले उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। अब सिर्फ गरीब बेटियों की शादी पर सरकार की ओर से 20000 रूपये का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का कोई भी आवेदन नहीं किया जाएगा। क्योंकि शासन के आदेश पर 18 अगस्त को सामाजिक कल्याण विभाग ने इस पोर्टल को हटाने के आदेश पास कर दिए थे। हालांकि उसके बाद भी 26 अगस्त तक इस पर आवेदन प्रक्रिया जारी रही है। सामाजिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि उन्होंने इस पोर्टल को इसलिए बंद किया है। क्योंकि इसपर कुछ तकनीकी काम जारी है। लेकिन जैसे ही ये काम खत्म हो जाएंगे। इसे दोबारा से शुरू करा दिया जाएगा। जिसके बाद प्रत्येक जोड़े को 51000 रुपये दिए जाएंगे।

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए वार्षिक आय | Annual income to get benefits under Uttar Pradesh Marriage Grant Scheme

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से 46,080 रूपए से अधिक तथा शहरीय क्षेत्र के हिसाब से परिवार की वार्षिक आय 56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए | तभी लाभार्थी का परिवार UP Vivah Anudan Yojna का पात्र माना जायेगा, जिसके लिए लेखपाल के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा |

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यूपी विवाह अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ | Documents required for UP Vivah Anudan Yojana

  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • पहचान प्रमाण (Identity Proof)
  • बैंक खाता (Bank Account)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • शादी प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • मोबाईल नंबर (Mobile Number)
  • ईमेल आइडी (Email ID)
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो (Applicant’s Passport Size Photo)

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया | Process to apply under Uttar Pradesh Vivah anudan Yojana

चरण 1: उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

चरण 2: जिसके बाद आपकी स्क्रींन पर इस तरह का होम पेज खुलेगा। यहाँ आपको नया पंजीकरण पर जाएँ, जिसमे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे।

  1. सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन
  2. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन
  3. अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन

चरण 3: इसमें आपको अपनी जाति के अनुसार ऑप्शन को क्लिक करना है।

चरण 4: निम्नलिखित जानकारी के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें:

  • बेटी की शादी की तारीख (Date of Daughter’s Wedding)
  • ज़िला (District)
  • क्षेत्र (Region)
  • तहसील (Tehsil)
  • आवेदक का फोटो (Applicant’s Photo)
  • बेटी की फोटो (Daughter’s Photo)
  • आवेदक का नाम (Applicant’s Name)
  • बेटी का नाम (Daughter’s Name)
  • वर्ग जाति (Category/Caste)
  • जाति प्रमाण पत्र क्रमांक (Caste Certificate Number)
  • पहचान पत्र की फोटोकॉपी (Identity Card Photocopy)
  • आवेदक के पिता या पति का नाम (Father’s or Husband’s Name of the Applicant)
  • आवेदक का लिंग (Gender of Applicant)
  • बेटी के पिता का नाम (Father’s Name of the Daughter)
  • यदि आवेदक सीखने में अक्षम है (If Applicant is Unable to Learn)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • ईमेल आईडी (Email ID)
  • शादी का विवरण (Wedding Details)
  • वार्षिक आय का विवरण (Annual Income Details)
  • बैंक का विवरण (Bank Details)

चरण 5: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

चरण 6: पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ‘सेव ऑप्शन’ पर क्लिक करें।

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FAQs: UP Vivah Anudan Yojana

1. उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना एक सरकारी योजना है जो राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को ₹51,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (Permanent resident of Uttar Pradesh)
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग
  • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹46,080 (Annual income of family for rural areas ₹46,080)
  • शहरी क्षेत्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹56,460 (Annual income of family for urban areas ₹56,460)
  • दुल्हन की आयु 18 वर्ष पूर्ण (Bride’s age must be 18 years complete)
  • दूल्हे की आयु 21 वर्ष पूर्ण (Groom’s age must be 21 years complete)

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3. आवेदन कैसे करें?

आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ या जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

4. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • आवेदक का पहचान पत्र (Applicant’s Identity Proof)
  • बैंक खाता (Bank Account)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • शादी प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport-sized Photo)

5. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है।

6. योजना के तहत अनुदान राशि कैसे प्राप्त होगी?

अनुदान राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।

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7. योजना के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ या टोल-फ्री नंबर 1800-180-5141 पर संपर्क कर सकते हैं।

8. इस योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है?

वर्ष 2023-24 में, इस योजना के तहत लगभग 1 लाख बेटियों को लाभान्वित किया गया है।

9. क्या इस योजना में कोई बदलाव हुआ है?

हाल ही में, योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों के लाभार्थियों को ₹51,000 की अनुदान राशि के अलावा ₹10,000 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।

10. इस योजना के क्या फायदे हैं?

  • गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करता है
  • बाल विवाह को कम करने में मदद करता है
  • महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है

UP Vivah Anudan Yojana Help Line

  • सामान्य, एससी और एसटी वर्ग के लिए संपर्क नंबर 18004190001 है।
  • ओबीसी वर्ग के लिए संपर्क नंबर 18001805131 है।
  • अल्पसंख्यक वर्ग, शासनादेश संपर्क नंबर 0522-2286199 है।

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