ड्राइविंग लाइसेंस पाना (Apply for driving license) हुआ अब आसान! जानें सरल चरणों में आवेदन कैसे करें?
Apply for driving license: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए Sarathi Parivahan वेबसाइट शुरू की है। इसके जरिए, आप घर बैठे-बैठे आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, बिना किसी परेशानी में पड़े। ड्राइविंग लाइसेंस एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज है, जो प्रमाणित करता है कि आप गाडी चलाने के योग्य है चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए सरकार ने कुछ नियम और पात्रता तय किए हैं, जिन्हें पूरा करना होगा।
अगर आपको वाहन लेकर सड़क पर निकलना है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए | अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) नहीं है और आप इसे बनवाने की प्रक्रिया को लेकर परेशान हैं तो आज हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आसान सी ऑनलाइन प्रक्रिया (Driving License Application Process) के बारे में जानकारी देने वाले हैं | लेकिन, इसका प्रोसेस बताने से पहले हम आपको जानकारी दे दें कि ड्राइविंग लाइसेंस दो स्टेज में बनता है, सबसे पहले आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है और उसके बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है |
भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को लर्निंग लाइसेंस रखने की इजाजत देती है | इसे आप 16 साल की उम्र में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 50 सीसी (cc) से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चलाने की ही अनुमति मिलती है | इसे विदाउट गियर व्हीकल के लाइसेंस भी कहा जाता है | ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग लाइसेंस माना जाता है | इसके छह महीने के भीतर आपका स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है |
ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चालना अवैध है और इसके लिए भारी जुर्माना भी हो सकता है। 1988 के मोटर व्हिकल एक्ट के तहत, बिना DL के वाहन चालना अनुमति नहीं है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक ‘लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस’ होना चाहिए। इसके लिए आपको बुनियादी ड्राइविंग का ज्ञान होना जरूरी है।
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भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार | Types of driving license in India
ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारों के बारे में बताने जा रहें हैं। आइये जानते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से –
- हल्के मोटर वाहन (Light Motor Vehicle License)
- लर्निंग लाइसेंस (Learning License)
- अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving License)
- भारी मोटर वाहन (Heavy Motor Vehicle License)
- स्थायी लाइसेंस (Permanent License)
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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क का भुगतान | Payment of fee for apply driving license
प्रकार | फीस |
लर्नर लाइसेंस (learner license) | 150.00 |
लाइसेंस परीक्षण शुल्क या पुनरावृत्ति परीक्षण शुल्क (License test fee or repetition test fee) | 50.00 |
परीक्षण के लिए, या दोहराए जाने वाले परीक्षण के लिए (वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए) [For testing, or for repeat testing (for each class of vehicle)] | 300.00 |
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना (Issuance of driving license) | 200.00 |
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना (Issuance of International Driving Permit) | 1000.00 |
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (Driving license renewal) | 200.00 |
पते में बदलाव के लिए कोई भी आवेदन या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पते आदि में दर्ज कोई अन्य विवरण (Any application for change of address or any other details recorded in address like driving license etc.) | 200.00 |
कंडक्टर लाइसेंस फीस (conductor license fee) | डीएल की आधी फीस (half fee of DL) |
डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना (Issuance of duplicate license) | 200.00 |
डुप्लिकेट कंडक्टर लाइसेंस (Duplicate conductor license) | डीएल शुल्क का आधा (half of DL fee) |
लाइसेंस फीस या अन्य फ़ीस अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है, हमने आपको एक अनुमानित फीस बताई है |
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ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता | Prescribed eligibility for driving license application
- उम्मीदवार भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए।
- मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होगा।
- परिवार की रजामंदी होनी आवश्यक है।
- आवेदन कर्ता को ट्रैफिक नियमो के बारे में पता होना चाहिए।
- गियर वाले वाहन के लिए आवेदन कर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए।
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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के लिए निर्धारित दस्तावेज | Documents prescribed for applying for driving license
ड्राइविंग लाइसेंस Online बनाने के लिए (Apply for driving license) कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं। आइये जानते हैं इन आवश्यक दस्तावेजों के बारे में –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पते का सबूत (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल)
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (आप अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते है)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- मोबाइल नंबर
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सारथी परिवहन पोर्टल के माध्यम से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं | How to get learning driving license through Sarathi Parivahan portal?
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना जरूरी है। यदि आप गाड़ी चलाने का प्रयास बाहर कर रहे है तो आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। यहां पर हम आपको ऑनलाइन Learning License के लिए अप्लाई कैसे करना है इसका प्रोसेस बता रहे है। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं |
- सबसे पहले आप PARIVAHAN.GOV.IN पर क्लिक करिये, अब आपके सामने एक पेज खुल कर आ जायेगा |
- थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिये, ‘License Related Services’ के अंतर्गत ‘ DRIVERS/LEARNERS LINCENSE’ का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा, तब आप SARTHI PARIVAHAN के वेबसाइट पेज पर पहुंच जायेंगे, जहाँ आपको लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को पूरा करना है | डायरेक्ट SARTHI PARIVAHAN के PAGE पर पहुंचने के लिए आप नीचे दिए हुए ‘ आधिकारिक वेबसाइट ‘ पर क्लिक कर सकते हैं |
- सबसे पहले उम्मीदवार सड़क परिवहन विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको पेज में अपने राज्य का चयन करना होगा।
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- इसके बाद आप नए पेज पर पहुंच जायेंगे। यहाँ आपको Apply for learner License पर क्लिक करना होगा।
- आपको लाइसेंस बनाने के लिए कुछ निर्देश फॉलो करने होंगे। इसके लिए एक नया पेज खुलेगा आपको (continue) पर क्लिक करना होगा।
- अब अपने केटेगरी का चयन करें और पहले वाले POINT (APPLICANT DOES NOT HAVE ANY DRIVING/LEARNER LICENSE) को सेलेक्ट करें |
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- इसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन का चयन करना है। आप Submit via Aadhaar Authentication एवं Submit without Aadhaar Authentication में से कोई विकल्प को सेलेक्ट करें। यहाँ आप Submit without Aadhaar Authentication को सेलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके “Generate OTP” बटन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, आपको वह ओटीपी बॉक्स में भरकर “Authenticate With Sarathi” बटन पर क्लिक करना है।
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- इसके बाद ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको RTO Office को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना नाम, पिता का नाम, लिंग, डेट ऑफ़ बर्थ, जन्म स्थान, क्वालिफिकेशन, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर इत्यादि विवरणों को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद फॉर्म के अगले चरण में आपको अपने डाक्यूमेंट्स को स्कैन करके फॉर्म में अपलोड करना है।
- दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपको अपना फोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करना है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म के अगले चरण में आपको निर्धारित फीस का भुगतान करना है. फीस का भुगतान सफलतापूर्वक होने के बाद फीस भुगतान का स्टेटस चेक करें एवं लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट बुक करके आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल लें।
अब आपको तय समयावधि के भीतर परिवहन प्रादेशिक कार्यालय में जाना है। अपने साथ सभी मूल दस्तावेज एवं उनकी फोटोकॉपी भी साथ लेकर जावें. इसके बाद अधिकारीयों द्वारा आपके मूल दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। आवेदन फॉर्म वेरीफाई होने के बाद आप कुछ समय बाद लर्निंग लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा।
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अब जानें कि, सारथी परिवहन पोर्टल के माध्यम से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बाद में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं | Now know how to get permanent driving license after learning driving license through Sarathi Parivahan portal.
लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद लर्निंग लाइसेंस कुछ महीनों के लिए वैध होता है। इसी दौरान आपको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग या गाड़ी चलाना सीखना होता है। लर्निंग लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने से पहले आपको लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई करना होता है। लाइसेंस का आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ स्टेप्स के द्वारा बताई जा रही हैं-
- लर्निंग लाइसेंस नंबर मिलने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए आपको सारथी परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in को ओपन करना है। उसके बाद राज्य को सेलेक्ट करना है। अब नया पेज खुलेगा जिसमे आपको “Apply For Driving Licence” के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
- उसके बाद CONTINUE पर क्लिक करना होगा|
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- विकल्प को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर एवं डेट ऑफ़ बर्थ (License number and date of birth) को दर्ज करना है। विवरण दर्ज करने के बाद OK बटन पर क्लिक करना है।
- अब स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म खुल जाएगा | फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करें। उसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में में जाना होगा। वहां पर आपकी ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा एवं दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। इसके बाद आपको कुछ दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा।
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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन | Offline application for driving license
जो उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है वे अपने जिले के आरटीओ (RTO) ऑफिस में जाएँ और अपना Driving License बनाने के लिए (Apply for driving license) हमारे द्वारा बतायी गयी प्रोसेस को अपनाये। आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे –
- (RTO) वहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद License आवेदन विंडो के पास जमा कर दें।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी।
- आवेदन पत्र की जाँच करने पर आपसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
- इसके बाद आरटीओ कर्मचारी द्वारा आपका टेस्ट लिया जायेगा।
- अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो 10 या 15 दिन के बाद आपका लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर पहुंचा दिया जायेगा।
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FAQ: Apply for driving license
1. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने (Apply for driving license) में कितना खर्च आता है?
सरकारी वेबसाइट parivahan.gov.in पर दी गई जानकारी के मुताबिक लर्नर लाइसेंस के लिए 150 रुपये की फीस लगती है. इस वेबसाइट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने के लिए 200 रुपये का चार्ज लगता है. वहीं इंटरनेशन ड्राइविंग परमिट के लिए एक हजार रुपये की फीस बताई गई है|
2. ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में घर पर आ जाता है?
यह आसान है, बस आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है। पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जारी किए जाते हैं। एक बार अप्लाई करने के बाद 30 दिनों के भीतर आपके दिए गए पते पर भारतीय डाक से ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। इसके लिए अप्लाई करने से पहले आपको कुछ होम वर्क करने की जरूरत है।
3. क्या बिना आधार के ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है?
लेकिन, कई बार आधार कार्ड खो जाने से हमारा काम नहीं हो पाता है. ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ इस वजह से अटका है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. अब बिना आधार कार्ड के भी आपका काम हो सकता है. अब बिना आधार और वोटर आईडी कार्ड के भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है |
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4. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने (Apply for driving license) की अधिकतम उम्र क्या है?
निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल के लिए वैध है या जब तक धारक 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले आता है। 40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल और फिर 5 साल बाद जारी किया जा सकता है।
5. सबसे पहले कौन सा लाइसेंस बनता है?
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास पहले से लर्निंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट पास करना होगा।
6. मोटरसाइकिल चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए?
भारत में बाइक चलाने के लिए आपके पास बाइक लाइसेंस या दोपहिया वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। सीखने वाले व्यक्तियों के लिए एक लर्नर परमिट आवश्यक है, जबकि दोपहिया वाहन चालक परमिट उन लोगों के लिए आवश्यक है जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना टेस्ट पास कर लिया है।
7. लाइट लाइसेंस (एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस) (LMV Driving License) में कौन कौन सी गाड़ी चला सकते हैं?
यह लाइसेंस ड्राइवरों को परिवहन और निजी हल्के मोटर वाहन दोनों चलाने की अनुमति देता है। इस लाइसेंस को जारी करने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग शुल्क संरचनाएँ हैं।
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