एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेंगे लाभ, जानिए इसकी विशेषताएं! Unified Pension Scheme (UPS)| Benefits, Eligibility and Minimum Pension Amount
केंद्र सरकार ने 24 अगस्त, 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme (UPS) की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब पुरानी और नई की जगह Unified Pension Scheme (UPS) 2024 शुरू की जाएगी। इसके मुताबिक कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट की 50 फीसदी रकम UPS के तहत मिलेगी यानी यह रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी। वहीं 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
पेंशन की इस नई योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System (NPS) और Unified Pension Scheme (UPS) 2024 में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के NPS ग्राहकों को भी UPS में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने इस साल मार्च में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में NPS में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने देश और दुनिया की कई पेंशन स्कीमों की स्टडी की थी।
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Unified Pension Scheme (UPS) 2024 क्या है?
Unified Pension Scheme (UPS) 2024: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार की नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गयी है | योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 10% हर छह महीने की सेवा के लिए मिलेगा |
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS के “पाँच स्तंभ” अगले साल अप्रैल से लागू होंगे | वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, और दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी | मंत्री ने कहा, “30 वर्षों की सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति पर लगभग छह महीने का वेतन एकमुश्त दिया जाएगा,” और यह स्पष्ट किया कि यह भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा |
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NPS से कैसे अलग है यह Unified Pension Scheme (UPS) 2024?
अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14 फीसदी हिस्सा सरकार अपनी ओर से देती है। अब UPS में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करेगी।
Unified Pension Scheme (UPS) 2024 का संछिप्त विवरण
लक्ष्य
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केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना
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लागू तिथि
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1 अप्रैल 2025
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पात्रता
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सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, NPS ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प
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न्यूनतम सेवा आवश्यकता
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10 वर्ष
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न्यूनतम पेंशन
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₹10,000 प्रति माह (10 वर्षों की सेवा पर)
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सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान
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हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और DA का 10%
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पारिवारिक पेंशन
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दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60% (पति/पत्नी के लिए)
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सेवा अवधि और वेतन
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पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर.
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NPS से स्विच का विकल्प
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केंद्रीय सरकारी कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं.
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सिफारिश-समिति
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टी. वी. सोमनाथन समिति
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राज्य सरकारों का विकल्प
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राज्य सरकारें भी इसे लागू करने का विकल्प रखती हैं.
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UPS लागू करने वाला पहला राज्य: |
महाराष्ट्र
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किसे मिलेगा Unified Pension Scheme (UPS) 2024 का लाभ?
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: UPS मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं |
- NPS धारकों के लिए विकल्प: जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के ग्राहक हैं, उन्हें UPS में स्विच करने का विकल्प दिया गया है | इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं |
- न्यूनतम सेवा आवश्यकता: UPS के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी | इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी |
- पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा |
- राज्य सरकारी कर्मचारी: UPS प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती हैं | हालांकि, इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा |
- सेवा की अवधि: UPS के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है | इसलिए, लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी |
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Unified Pension Scheme (UPS) 2024 योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं!
- कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे।
- 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60 फीसदी रकम परिवार को मिलेगी।
- रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।
- महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा।
- कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी वहन करेगी।
- हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन + डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा|
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कितनी मिलेगी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन?
यह पेंशन तभी मिलेगी, जब किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी पूरी की है | पेंशन की रकम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी दिया जाएगा | वहीं फैमिली पेंशन- कर्मचारी के पेंशन का 60 फीसदी दिया जाएगा | वहीं अगर कर्मचारी ने 10 साल या उससे ज्यादा भी नौकरी की है तो उसे मिनिमम पेंशन के तौर पर 10 हजार रुपये हर महीने दिए जाएंगे |
Unified Pension Scheme (UPS) 2024 में बढ़ाया गया सरकार का योगदान
NPS के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है। UPS में सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देते रहेंगे।
NPS में योगदान देने वाले कर्मचारी धारा 80 CCD (1) के तहत अपने वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) के 10 प्रतिशत तक की कर कटौती के पात्र हैं, जो धारा 80 CCE के तहत ₹1.5 लाख की कुल सीमा के भीतर है।
सरकार और कर्मचारी कितना-कितना करेंगे कंट्रीब्यूट! 60, 70, 80 हजार बेसिक सैलरी, तो कितनी मिलेगी पेंशन? समझिए Unified Pension Scheme (UPS) 2024 का गणित
Unified Pension Scheme (UPS) 2024 योजना के तहत सरकार 18.4 फीसदी का कंट्रीब्यूशन देगी, जबकि कर्मचारियों को बेसिक सैलरी + डीए मिलाकर 10 फीसदी का योगदान देना होगा | इस कंट्रीब्यूशन के आधार पर यूपीएस के तहत पेंशन दी जाएगी |
60,000 रुपये बेसिक सैलरी पर कितनी पेंशन?
अगर आपकी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 60 हजार रुपये है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत 30 हजार रुपये (डीआर जोड़कर) पेंशन दिया जाएगा | वहीं कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को 18,000 रुपये (डीआर जोड़कर) दिया जाएगा |
- 60 हजार सैलरी पर पेंशन: 60,000 रु का 50% + डीआर = 30,000 रुपये + डीआर
- 30 हजार पेंशन पर फैमिली पेंशन: 30,000 रु का 60% + डीआर = 18000 रुपये + डीआर
70,000 रुपये बेसिक सैलरी पर पेंशन
अगर किसी कर्मचारी की 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 70 हजार रुपये है और उसने कम से कम 25 साल तक नौकरी की है, तो रिटायरमेंट के बाद UPS के तहत पेंशन कुछ ऐसा मिलेगा |
- 70 हजार सैलरी पर पेंशन: 70,000 रु का 50% + डीआर = 35,000 रुपये + डीआर
- 35 हजार पेंशन पर फैमिली पेंशन: 35,000 रु का 60% + डीआर = 21000 रुपये + डीआर
80 हजार बेसिक सैलरी पर कितनी बनेंगी पेंशन?
अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 12 मंथ की एवरेज बेसिक सैलरी 80 हजार रुपये है और उसने कम से कम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे यूपीएस के तहत पेंशन इतना मिलेगा |
- 80 हजार सैलरी पर पेंशन: 80,000 रु का 50% + डीआर = 40,000 रुपये + डीआर
- 40 हजार पेंशन पर फैमिली पेंशन: 40,000 रु का 60% + डीआर = 24000 रुपये + डीआर
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Unified Pension Scheme (UPS) 2024 की 6 बड़ी खूबियां!
- अंशदान में बढ़ोत्तरी: यूपीएस में कर्मचारी को 25 वर्ष की नौकरी के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस के लिये कर्मचारियों के अंशदान को एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था के 10 प्रतिशत के बराबर ही रखा गया है जबकि सरकार ने अपने अंशदान को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।
- रिटायरमेंट हो चुके कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्था: 2004 के बाद सेवा में आने वाले जितने कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या एक अप्रैल 2025 तक रिटायर होंगे, उन्हें भी इस विकल्प को चुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे रिटायर कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट लाभों की पुनः अध्ययन करके बकाया का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।
- मिलेगा महगाई भत्ता: अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ महंगाई राहत (डीआर) उसी दर से मिलेगा जिस पर महंगाई भत्ता मिलता है। यूपीएस में भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवारत कर्मचारी की भांति महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
- परिवार के लिए भी पेंशन की व्यवस्था: अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मृतक को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा। इस पर डीआर भी 60 प्रतिशत दिया जाएगा
- एकमुश्त पैसा भी मिलेगा: यूपीएस के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की राशि के अलावा एक और एकमुश्त राशि से अलग से मिलेगी। यह राशि सेवाकाल में हर छह महीने की सेवा के बदले एक माह के मासिक वेतन (वेतन डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर सेवानिवृत्ति पर मिलेगा।
- न्यूनतम पेंशन की भी की गई व्यवस्था: अगर न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो कम से कम दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी। अधिक नौकरी वाले को उसी अनुपात में अधिक पेंशन मिलेगी। बता दें, कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस से चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिये होगा।
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