जाति प्रमाण पत्र 2024 | Caste Certificate 2024, किसी व्यक्ति के किसी विशेष जाति से संबंधित होने का प्रमाण है। जाति प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है जिसका लाभ देश के नागरिक विभिन्न लाभों के लिए उठा सकते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति एक जाति से संबंधित है, खासकर उस स्थिति में जब वह अनुसूचित जाति से संबंधित है। भारत में जाति प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति की मूल जाति को साबित करता है।
जाति प्रमाण पत्र एक विशेष जाति के होने का प्रमाण देता है। जाति प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी और योजनाओं आदि में मुख्य रूप से काम आता है। यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। संविधान में पिछड़ी हुए जाति के नागरिकों के लिए विशेष लाभ हैं। ये लाभ आपको तभी मिल पाएंगे जब आपके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होगा। जाति प्रमाण पत्र का रिकार्ड आजीवन रहेगा | व्यक्तिगत जाति प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकार्ड में रखी जाएगी और उसकी रखरखाव की अवधि न्यूनतम 30 वर्ष होगी |
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Caste Certificate 2024: जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन: डॉक्यूमेंट्स, फीस, प्रक्रिया!
विषय | विवरण |
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लेख का विषय | जाति प्रमाण पत्र 2024 | Caste Certificate 2024 |
किसके द्वारा जारी | विभिन्न राज्यों के भिन्न प्राधिकारियों द्वारा |
वैद्यता | न्यूनतम 3 वर्ष या पूरे जीवन के लिए (राज्य के अनुसार) |
शुल्क | 10 रूपए से 500 रूपए तक (प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न) |
बनने में लगा समय | 7 से 45 दिन के भीतर |
आवेदन | राज्य के ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से |
जाति प्रमाण पत्र क्यों महत्वपूर्ण है? | Why is caste certificate important?
- सरकार ने महसूस किया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को बाकी नागरिकों के समान गति से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन और अवसरों की आवश्यकता है।
- जाति प्रमाण पत्र के तहत आने वाले नागरिकों को विशेष विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जिसमें विधायिका और सरकारी सेवा में सीटों का आरक्षण, स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए कॉलेज की फीस का आंशिक या पूरा माफ करना, शैक्षणिक संस्थानों में कोटा, ऊपरी आयु सीमा में छूट (Reservation of seats in legislature and government service, partial or complete waiver of college fees for admission to schools and colleges, quota in educational institutions, relaxation of upper age limit) शामिल है।
- कुछ नौकरियों आदि में आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित नागरिक के पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र लोगों को अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
- जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया में आमतौर पर सहायक दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारियों को एक आवेदन पत्र जमा करना शामिल होता है।
- जाति प्रमाण पत्र ऐतिहासिक सामाजिक असमानताओं को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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उन लोगों के लिए प्रमाण पत्र जारी करना जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं | Issuance of certificates for those who have shifted from one state to another
एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए, गृह मंत्रालय ने 18 नवंबर 1982 और 6 अगस्त 1984 को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासकों को पत्र लिखा था। इन पत्रों में कहा गया है कि:
- यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से पिता या पिता की माता का मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के निर्धारित प्राधिकारी को उस व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
- यह नियम उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहाँ निर्धारित प्राधिकारी को लगता है कि मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है।
- जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय, यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रवास कर गया है।
- दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से पिता या पिता की माता का मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- मूल राज्य से विस्तृत जांच आवश्यक होने पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय, व्यक्ति के प्रवास का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है।
यह स्पष्टीकरण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह जानकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रवास करते हैं।
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भारत में कौन सा प्राधिकरण जाति प्रमाण पत्र जारी करता है? | Which authority issues caste certificate in India?
जाति प्रमाण पत्र संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के पास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुछ निर्दिष्ट प्रक्रियाएं हैं। भारत में जाति प्रमाण पत्र भी द्विभाषी होते हैं जिनमें राज्य की भाषा और अंग्रेजी शामिल होती है। निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा वैध माना जाता है।
- जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/First Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Additional Assistant Commissioner)।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
- उस क्षेत्र का उपमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और या जहां उसका परिवार रहता है।
निर्देश O.M.No.36011/1/2012-Estt द्वारा जारी किए गए हैं। (आरईएस) दिनांक 8 अक्टूबर 2015 में प्रावधान है कि एक उम्मीदवार जो एक विशेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, वह किसी भी निर्धारित प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उसे किसी भी आधार पर अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है। वह उचित समय के भीतर निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन अपने दावे के समर्थन में प्रथम दृष्टया सबूत पेश कर सकता है और यदि उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई वास्तविक समस्या है तो नियुक्ति प्राधिकारी को दावे का सत्यापन करना चाहिए। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट |
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जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required for caste certificate
- आवेदन फार्म
- फोटो
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र की काॅपी
- राशन कार्ड की काॅपी
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र की काॅपी
- मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची की काॅपी।
जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है? | What factors are taken into consideration while issuing caste certificate?
- जाति प्रमाण पत्र या जनजाति प्रमाण पत्र का दावा राष्ट्रपति के आदेशों में शामिल है जो संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत समय-समय पर जारी किए जाते हैं |
- उम्मीदवार उक्त जाति/जनजाति का है |
- उम्मीदवार आमतौर पर संबंधित राज्य या उन राज्यों के हिस्से आदि में रहता है।
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जाति प्रमाण पत्र धारकों और निर्माताओं के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई का प्राविधान | Provision for disciplinary or punitive action taken against caste certificate holders and makers
- जाति प्रमाण पत्र संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी, सत्यापित और रद्द किए जाते हैं।
- इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी प्रणाली/प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति पाने के लिए गलत जाति प्रमाण पत्र रखता हुआ पाया जाता है तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के O.एम.नं. में निहित निर्देशों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी आवश्यक है।
- 11012/7/91- स्था. (ए) दिनांक 19-5-93 दिनांक 19-5-93 जो यह प्रावधान करता है कि जहां भी यह पाया जाता है कि कोई सरकारी सेवक, जो सेवा में प्रारंभिक भर्ती के लिए भर्ती नियमों आदि के अनुसार योग्य या योग्य नहीं था या उसने झूठी सूचना दी थी नियुक्ति सुरक्षित करने के लिए जानकारी प्राप्त की हो या गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया हो, तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए।
- यदि वह परिवीक्षाधीन या अस्थायी सरकारी सेवक है, तो उसे सेवामुक्त कर दिया जाना चाहिए या उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जानी चाहिए।
- यदि वह स्थायी सरकारी सेवक बन गया है तो सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 में निर्धारित जांच की जा सकती है और यदि आरोप साबित हो जाते हैं तो सरकारी सेवक को सेवा से हटा दिया जाना चाहिए या बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।
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जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है | Why is caste certificate required?
जाति प्रमाण पत्र की मदद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिलता है| जाति प्रमाण पत्र, रोजगार में आरक्षण, शुल्क माफी, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, कुछ नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट, आवास और स्वरोजगार योजनाएं, आवासीय का आवंटन, पट्टा आवंटन और चुनाव (एक उम्मीदवार के रूप में)(Caste certificate, reservation in employment, fee waiver, scholarship, subsidy, relaxation in upper age limit for certain jobs, housing and self-employment schemes, allotment of residential, lease allotment and election (as a candidate) समेत कई जगहों पर काम आता है|
1. आरक्षण का लाभ उठाने के लिए:
भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरी और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, इन वर्गों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
2. छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए:
सरकार द्वारा SC, ST और OBC वर्गों के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अन्य योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, छात्रों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
3. जाति आधारित भेदभाव से बचाव के लिए:
जाति प्रमाण पत्र जाति आधारित भेदभाव से बचाव में भी मदद करता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ जाति आधारित भेदभाव होता है, तो वह जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकता है।
4. सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए:
जाति प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर मिलें।
5. सरकारी डेटा में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए:
जाति प्रमाण पत्र सरकारी डेटा में सटीकता सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। यह सरकार को विभिन्न वर्गों की जनसंख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का बेहतर आकलन करने में मदद करता है।
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जाति प्रमाण पत्र बनाने की राज्य अनुसार अलग-अलग वेबसाइट्स | Different websites for making caste certificate according to the state
राज्य का नाम | ऑफिसियल वेबसाइट |
उत्तर प्रदेश | edistrict.up.gov.in |
राजस्थान | emitra.rajasthan.gov.in |
गुजरात | digitalgujarat.gov.in |
उत्तराखंड | edistrict.uk.gov.in |
हरियाणा | saralharyana.gov.in |
महाराष्ट्र | aaplesarkar.mahaonline.gov.in |
दिल्ली | edistrict.delhigovt.nic.in |
छत्तीसगढ़ | edistrict.cgstate.gov.in |
हिमांचल प्रदेश | edistrict.hp.gov.in |
चंडीगढ़ | chdservices.gov.in |
पंजाब | punjab.gov.in |
केरल | edistrict.kerala.gov.in |
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जाती प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, खुद को आधिकारिक वेबसाइट पर रेसिस्टर करने की प्रक्रिया | Before applying online for caste certificate, process to register yourself on the official website
Caste Certificate बनवाने के लिए सबसे पहले जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं उस प्रदेश की ई- डिस्ट्रिक वेबसाइट पर जाना होता है। इसके लिए हर प्रदेश की वेबसाइट अलग-अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए अलग वेबसाइट होगी, बिहार राज्य के लिए अलग है। उदाहरण के लिए उत्तरप्रदेश के जो उम्मीदवार अपना jati प्रमाण पत्र बनाना चाहते है उनको हम यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे है आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जिन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी उसके लिए आपको हमने सूची दे रखी है।
- सर्वप्रथम आपको इसके लिये यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाईट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। अब आपको ” सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” पर क्लिक करना होगा | जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- यदि आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो आप “न्यू यूजर रजिस्टर बटन” पर क्लिक करके अपना नया अकाउंट बनायें।
- यहाँ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे – आवेदक का नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID भरकर अकाउंट बनायें।
- “सुरक्षित करें“ पर क्लिक करके फॉर्म सेव करने के बाद अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई (verify) करें। इसके लिये O.T.P या ईमेल पर लिंक आयेगा। इसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं।
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ध्यान दें की आपके इसी यूजर नाम और पासवर्ड से उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि (Income Certificate, Caste Certificate, Residence Certificate, Old Age Pension Scheme, Disability Pension Scheme etc.) के फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
खुद को आधिकारिक वेबसाइट पर रेसिस्टर करने के बाद जाती प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया | Process to apply online for caste certificate after registering yourself on the official website
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के होम पेज पर जाएँ।
- अब आपको ” सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” पर क्लिक करना होगा
- उसके बाद आपको लॉगिन डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपको लॉगिन डिटेल्स जैसे -यूजर का नाम और पासवर्ड, कैप्चा कोड भरकर Submit के बटन पर क्लिक करके लॉगिन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- अब अपने अकॉउंट में लॉग इन करने के बाद आपको आवेदन भरें विकल्प सेलेक्ट करना होगा।
- आवेदन भरें विकल्प सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक लिस्ट आएगी जो की विभिन्न प्रमाण पत्रों की लिस्ट है |
- इस लिस्ट में से आपको जाति प्रमाण पत्र चुनना है।
- जाति प्रमाण पत्र UP SC/ST/OBC सेलेक्ट करने के बाद जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
- यहां फॉर्म में मांगी गयी जानकारी को सावधानी पूर्वक भरें और स्कैन किये गये डॉक्यूमेंट, फोटो आदि अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म भर लेने के बाद “दर्ज करें” दबा कर अपना फॉर्म सबमिट कर।
- इसके बाद विभाग द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करें।
- फीस भुगतान के बाद आपका आवेदन पत्र निर्धारित दिनों के अंदर जारी कर दिया जायेगा
- आवेदन फॉर्म तथा फीस भुगतान की रसीद अपने पास रख लें।
- आपका जाति प्रमाण पत्र जारी होने पर आपको मोबाईल पर मैसेज भेज कर सूचित किया जायेगा।
- इसके बाद आप अपने अकॉउंट लॉग इन करके अपना जाति प्रमाण पत्र प्रिंट कर सकते हैं।
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ऑफलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट डाउनलोड करने की प्रक्रिया | Process to download printout of form to apply offline
प्रत्येक राज्य के जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए अलग-अलग आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित है। उम्मीदवार जिस राज्य के अंतर्गत आते है वे अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जाति प्रमाण का आवेदन कर सकते है। नीचे आपको UP Jati Praman Patra ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गयी है। –
- सबसे पहले उम्मीदवार ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर ही आपको मेन्यू में सेवाएं का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। अब आपको यहाँ जाति प्रमाण पत्र का विकल्प दिखाई देगा, आपको उसके सामने दिए गए विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक कर देना है।
- अब आप प्रारूप के लिए क्लिक करें का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपके सामने जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा। जिसे आपने डाउनलोड करके फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी समस्त सूचनाएं ध्यानपूर्वक और सही-सही दर्ज करनी होंगी।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अटैच करके फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करवा देना है।
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FAQs about Caste Certificate 2024
Q. क्या 2024 में जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में कोई बदलाव हुआ है?
अभी तक, किसी राज्य ने भी 2024 के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव की घोषणा नहीं की है। प्रक्रिया वही रहने की संभावना है, लेकिन नयी जानकारी के लिए अपने राज्य के सरकारी वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।
Q. क्या जाति प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन बनवाया जा सकता है?
जी हाँ, कई राज्यों में जाति प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन बनवाया जा सकता है। हालाँकि, ये सुविधा सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है। अपने राज्य की विशिष्ट जानकारी के लिए सम्बंधित सरकारी वेबसाइट देखें।
Q. मेरा जाति प्रमाण पत्र खो गया है, क्या मैं उसकी डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?
हाँ, आप खोए हुए जाति प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सम्बंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करना होगा। प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
Q. जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है?
जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। आम तौर पर, आपको अपने माता-पिता के जाति प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड), और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता हो सकती है।
Q. जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कितना समय लगता है?
जाति प्रमाण पत्र बनने में लगने वाला समय राज्य और आवेदन के तरीके (ऑनलाइन या ऑफलाइन) पर निर्भर करता है। यह आम तौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय ले सकता है।
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