पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना | PM Cares For Children Yojana | PM- Cares

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना | PM Cares For Children Yojana | PM- Cares का ऐलान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को किया था| इस योजना के तहत उन बच्चों को मदद दी जानी थी. जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु कोविड (covid) के चलते हुई थी| सरकार ने इस योजना के तहत 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या गार्जियन को खोया|

उन्हें पीएम केयर्स स्कीम के तहत मिलने मदद की जाएंगी| PMO द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस स्कीम के तहत बच्चों को किस तरह लाभ दिया जाएगा. इसके तहत बच्चों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना था| स्वास्थ्य बीमा देना, उनकी शिक्षा का ख्याल रखना. इसके साथ ही उन्हें वित्तीय मदद भी देना था|

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पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना | PM Cares For Children Yojana | PM- Cares

PM Cares For Children Yojana | PM- Cares के तहत पोर्टल (portal) पर जिन बच्चों के नामों की सूची आएगी| उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को उतनी राशि जारी करने के लिए पीएम केयर फंड (PM Care Fund) को एक मांग भेजनी होगी| उसके बाद राशि मंत्रालय द्वारा उस बच्चे के खाते में जमा होगी| यह खाता मंत्रालय द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना के नाम से खोला जाएगा| इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी|

सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद (Financial Help) और उनकी पढ़ाई लिखाई और उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना की शुरुआत का ऐलान किया था| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्‍कीम (PM Cares Scheme) को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है|

पहले यह योजना 31 दिसम्‍बर, 2021 तक वैध थी| इस संबंध में सभी राज्यों और केन्‍द्र (Government of India) शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है| जिसकी एक प्रति सभी जिलाधिकारियों/जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है| सभी पात्र बच्‍चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्‍कीम का लाभ उठाने के लिए अब 28 फरवरी, 2022 तक नामांकित किया जा सकता है|

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आपको बता दें कि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों को नजदीक के केंद्रीय विद्यालय (Government School) में दाखिला दिलाया जाता है| प्राइवेट स्कूल में एडमिशन (School Admission) होने पर उनकी फीस पीएम केयर्स फंड से केंद्र सरकार जमा करती है| इसके अलावा बच्चों की किताबें, स्कूल ड्रेस आदि (books, school dress etc.) का खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी| वहीं, 11 साल से अधिक उम्र के बच्चों का दाखिला सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय (Sainik School and Navodaya Vidyalaya) में कराया जाता है| साथ ही सभी अनाथ बच्चों को आयुष्मान भारत योजना  के तहत 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस (health insurance) मिलेगा| 18 साल की उम्र तक उसका प्रीमियम (premium) केंद्र सरकार भरेगी|

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना | PM Cares For Children Yojana | PM- Cares

PM केयर स्कीम के तहत बच्चों को मिलने वाले लाभ | Benefits to children under PM Care Scheme

  • कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने स्टाइपेंड यानी मासिक भत्ते के रूप में 4,000 रुपये दिए जाएंगे|
  • बच्चे के 23 साल की उम्र पूरी होने के बाद सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी|
  • बच्चों को मुफ्त शिक्षा (Free Education) का लाभ मिलेगा|
  • बच्चों को 11 से 15 वर्ष की उम्र तक नवोदय विद्यालय या किसी आवासीय स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा|
  • बच्चों की हायर एजुकेशन (Higher education) के लिए लोन की मदद दी जाएगी. लोन पर लगने वाले ब्याज को पीएम केयर फंड से दिया जाएगा|
  • सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक 5 लाख रुपये का हेल्थ कार्ड दिया जाएगा|
  • वहीं अगर किसी बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल (Private School) में किया जाता है तो उसकी फीस पीएम केयर्स फंड के द्वारा दी जाएगी|
  • बच्चों की फीस के अलावा स्कूल यूनिफार्म का खर्च पीएम केयर फंड द्वारा दिया जाएगा|

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पीएम केयर्स स्कीम के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों  में मदद मिलेगी  | Which areas will get help under PM Cares Scheme?

1. शिक्षा के लिए सहायता (Aid for education)

(i)  6 साल तक के बच्चों के लिए

छह साल से कम उम्र के लाभार्थियों को पालन-पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा/ईसीसीई, टीकाकरण, स्वास्थ्य रेफरल और स्वास्थ्य जांच (Parenting, Pre-school Education/ECCE, Immunization, Health Referral and Health Checkup) के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं से सहायता दी जाएगी।

(ii) 6-10 साल के बच्चों के लिए 

डे स्कॉलर (day scholar) के तौर पर किसी भी नजदीकी स्कूल में यानी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, केंद्रीय विद्यालय (केवी), निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत, योजना के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दो मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें मुहैया कराई जाएंगी।

निजी स्कूलों में, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत शिक्षण शुल्क में छूट दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में जहां बच्चा उपरोक्त लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है, आरटीई मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से दी जाएगी। इस योजना के तहत यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च के लिए भी भुगतान किया जाएगा। ऐसी पात्रताओं की एक सूची परिशिष्ट-1 में दी गयी है।

(iii) 11-18 साल के बच्चों के लिए

अगर बच्चा विस्तृत परिवार के साथ रह रहा है, तो डीएम द्वारा निकटतम सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, केन्द्रीय विद्यालयों (केवी), निजी स्कूलों में डे स्कॉलर के रूप में उसका दाखिला सुनिश्चित किया जा सकता है। डीएम ऐसे बच्चों के लिए छुट्टियों के दौरान सीसीआई या किसी उपयुक्त स्थान पर रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। 6-10 साल के बच्चों की तरह ही इस आयु वर्ग के बच्चों को भी आगे सुविधाएं मिलती रहेंगी।

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(iv) 18-23 वर्ष, उच्च शिक्षा के लिए 

भारत में 18-23 आयु वर्ग वाले छात्र, जिन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा मिलनी है, सरकार यह ऋण पाने में उनकी पूरी मदद करेगी। शैक्षिक ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से किया जाएगा। एक विकल्प के तौर पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग (Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Minority Affairs and Department of Higher Education) की योजनाओं से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को मानदंडों के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाएगी। ऐसी पात्रताओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से सहायता मिलेगी। लाभार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

2. स्वास्थ्य के लिए सहायता (Aid for Health) 

सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत चिह्नित बच्चे को आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिले।

इस योजना के कवर में आने वाले बच्चों के लिए सरकार आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाकर देगी, जो उन्हें पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज पाने में मदद करेगी। ऐसे बच्चों के 18 वर्ष के होने तक प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम-केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा छह साल तक के बच्चों के पालन-पोषण के लिए उन्हें आंगनवाड़ी सेवाओं से मदद मिलेगी। यहीं उनके टीकाकरण और हेल्थ चेकअप की सुविधा भी मुफ्त में मुहैया होगी।

3. वित्तीय मदद (Financial help)

लाभार्थियों का खाता खोलने और सत्यापन करने पर एकमुश्त राशि सीधे लाभार्थियों के डाकघर खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रत्येक पहचाने गए लाभार्थी के खाते में इस तरह से राशि अग्रिम रूप से जमा की जाएगी, जिससे 18 वर्ष की आयुत तक पहुंचने पर उसका कुल कोष 10 लाख रुपये हो जाए।

बच्चों को 18 वर्ष की आयु के बाद, 10 लाख रुपये के कोष का निवेश करके मासिक ब्याज मिलेगा। लाभार्थी को 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ब्याज मिलता रहेगा। पीएम मोदी के मुताबिक, यह राशि 4 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से चार हजार हो जाएगी। बच्चे के 23 साल पहुंचने पर यह 10 लाख रुपये की राशि उन्हें पूरी सौंप दी जाएगी।

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कितने बच्चों को मिलेगी यह सुविधा | How many children will get this facility?

सरकार ने जिस अवधि में अपने माता-पिता और अभिभावकों को गंवाने वाले बच्चों के लिए यह योजना निकाली है, उसके अब तक 33 राज्यों के 611 जिलों से 9042 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 31 राज्यों के 557 जिलों के 4345 आवेदनों को मंजूरी भी दी जा चुकी है, जबकि बाकी विचाराधीन हैं।

बच्चों के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की गई | Helpline for children was also started

PM मोदी ने कहा कि सरकार ने एक कोशिश करने का प्रयास किया है। इसके लिए एक विशेष संवाद सेवा शुरू की है। हेल्पलाइन पर बच्चे मनोवैज्ञानिक विषयों पर सलाह ले सकते हैं। उनसे चर्चा कर सकते हैं। कोरोना महामारी की मार पूरी दुनिया ने सही है। आपने जिस साहस और हौसले से इस संकट का सामना किया है। उस हौसले के लिए मैं आपको सलाम करता हूं।

पूरा देश आपके साथ है। मैं एक बात और कहूंगा कि कोई भी प्रयास और सहयोग आपके माता-पिता के स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन उनके न होने पर मां भारती आपके साथ है।

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आवश्यक दस्तावेज | Required Documents

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (Father’s/Mother’s Death Certificate)
  • अन्य दस्तावेज (Other Documents)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport-sized Photo)
  • बैंक अकाउंट (Bank Account)

पीएम केयर योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया | Process of online application under PM Care Scheme

  • सबसे पहले आपको पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको Child Registration के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा, अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज कर देना है और सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

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अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया | Process to View Application Discounts

  • सबसे पहले आपको पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको View Status Of Application के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको Submit के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने Status of Application से संबंधित जानकारी खुल कर आ जाएगी।

लॉगिन करने की प्रक्रिया | Process for Login

  • सबसे पहले आपको PM Cares For Children की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
  • अब आपको इस नए पेज पर दिए गए विभिन्न विकल्पों:- केंद्रीय, राज्य, जिला आदि में से अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपको उपयोगकर्ता के प्रकार के विवरण दर्ज करने होंगे। अब आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, जैसे:- यूजर नेम, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
  • अब आपको “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।

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FAQs

प्रश्न 1: पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना क्या है?

उत्तर: पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भारत सरकार की एक योजना है, जो उन बच्चों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करती है, जिनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं।

प्रश्न 2: इस योजना के तहत किन बच्चों को लाभ मिल सकता है?

उत्तर: इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक का कोविड-19 से निधन 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच हुआ हो।

प्रश्न 3: इस योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं?

उत्तर: इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  • आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर।
  • पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्रवृत्ति।
  • 6 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं का लाभ।
  • 18 से 23 साल के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।

प्रश्न 4: इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल (https://pmcaresforchildren.in/) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता या कानूनी अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र

प्रश्न 5: इस योजना के लाभार्थियों की सूची कहां से देखी जा सकती है?

उत्तर: इस योजना के लाभार्थियों की सूची पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर उपलब्ध है। सूची देखने के लिए, आवेदक को पोर्टल पर जाकर “बेनिफिशियरी लिस्ट” टैब पर क्लिक करना होगा।

अंत में, यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक को खोने वाले बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत योजना है। यह योजना बच्चों को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।

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