Types of GST: IGST, CGST, SGST और UTGST क्या हैं और किसपर लगते हैं?
भारत में GST यानी “Goods and Services Tax” ने टैक्स सिस्टम को आसान और एकजुट बनाया है। पहले अलग-अलग टैक्स लगते थे—जैसे वैट (VAT), सर्विस टैक्स (Service Tax), एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) आदि। लेकिन अब GST के तहत एक ही टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें चार मुख्य प्रकार शामिल हैं- CGST, SGST, IGST और UTGST। इस लेख में हम समझेंगे: GST के कितने प्रकार है? किस टैक्स का क्या मतलब है? कौन-सा टैक्स कहाँ लगता है? और CGST, SGST, IGST, UTGST में क्या अंतर है?
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GST क्या है? (What is GST)
GST (Goods and Services Tax) एक ऐसा टैक्स है जो हम किसी सामान या सेवा को खरीदते समय चुकाते हैं। इसे अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) कहा जाता है क्योंकि इसे हम सीधे सरकार को नहीं देते, बल्कि यह दुकानदार या सेवा देने वाला हमसे लेता है और सरकार को जमा करता है।
यह टैक्स एक डेस्टिनेशन-बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब है कि टैक्स उस राज्य को मिलता है जहाँ पर सामान या सेवा का इस्तेमाल होता है, न कि उस जगह को जहाँ से वह भेजा गया हो।
उदाहरण के लिए, अगर कोई दिल्ली की कंपनी ने मुंबई के ग्राहक को कोई प्रोडक्ट भेजा, तो टैक्स मुंबई को मिलेगा क्योंकि वहीं उस प्रोडक्ट का उपयोग हुआ है।
जीएसटी के प्रकार (Types of GST)
GST एक ऐसा टैक्स है जो किसी वस्तु या सेवा की कीमत में हर स्तर पर जोड़े गए मूल्य पर लगता है। यानी जब कोई सामान या सेवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो हर बार उस पर थोड़ा टैक्स जुड़ता है। भारत में GST को चार हिस्सों में बांटा गया है:
- CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर)
- SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर)
- IGST (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर)
- UTGST (संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर)
हर टैक्स का इस्तेमाल खरीदार और बेचने वाले के स्थान के हिसाब से किया जाता है, और इनके टैक्स रेट अलग-अलग हो सकते हैं।
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1. सीजीएसटी क्या है? (What is CGST)
CGST का मतलब है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (Central Goods and Services Tax)। यह एक ऐसा टैक्स है जिसे भारत सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा वसूला जाता है जब कोई वस्तु या सेवा एक ही राज्य के अंदर बेची जाती है। GST लागू होने से पहले, केंद्र सरकार अलग-अलग टैक्स लगाती थी जैसे:
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty)
- सेवा कर (Service Tax)
- अतिरिक्त शुल्क और उपकर (Cess)
इन सभी टैक्स को हटा कर अब उनकी जगह CGST ने ले ली है।
सीजीएसटी कब और कैसे लगता है? (When and how is CGST levied?)
जब किसी एक ही राज्य के भीतर (Intrastate) सामान या सेवाओं का लेन-देन होता है, तब दो तरह के टैक्स लगते हैं:
- CGST (केंद्र सरकार को जाता है)
- SGST (राज्य सरकार को जाता है)
उदाहरण से समझें: मान लीजिए कोई कंपनी पश्चिम बंगाल में कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसे वहीं के किसी ग्राहक को बेचती है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वह दो हिस्सों में बंटेगा — CGST केंद्र सरकार के पास जाएगा, और SGST राज्य सरकार के पास। यह बंटवारा आमतौर पर GST काउंसिल (GST Council) द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार बराबर-बराबर (50-50%) किया जाता है।
सीजीएसटी की दरें (CGST Rates)
नीचे कुछ सामान्य चीज़ों पर लगने वाले CGST प्रतिशत को दिखाया गया है:
वस्तुएं | CGST दर (प्रतिशत में) |
---|---|
चाय, कॉफी, खाद्य तेल, चीनी, मसाले, जीवन रक्षक दवाएं, मिठाई, कोयला | 2.5% |
तैयार खाने के सामान, कंप्यूटर के उत्पाद | 6% |
टूथपेस्ट, साबुन, बालों का तेल, पूंजीगत सामान, उद्योग में इस्तेमाल होने वाली चीजें | 9% |
फ्रिज, एसी, बाइक, लक्ज़री प्रोडक्ट्स | 14% |
नोट: यह डेटा 1 अक्टूबर 2019 के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें बताया गया था कि CGST की अधिकतम दर 14% तक जा सकती है।
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2. एसजीएसटी क्या है? (What is SGST)
SGST का पूरा नाम है State Goods and Services Tax, यानी राज्य वस्तु और सेवा कर। इसे राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाने वाला टैक्स कहा जाता है, जो किसी एक ही राज्य के भीतर होने वाले लेन-देन पर लगाया जाता है। हर राज्य का SGST कानून अलग हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकारें अपने नियम तय कर सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें पूरे देश में समान रहती हैं, जैसे: टैक्स कब लगेगा (Taxable Event), वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियाँ (Classification), मूल्यांकन की प्रक्रिया (Valuation), टैक्स की गणना और संग्रह प्रणाली। इस तरह, SGST भारत में “एक राष्ट्र, एक टैक्स” की सोच को मजबूत करता है।
उदाहरण के लिए: अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में ही किसी दुकान से सामान खरीदता है, तो उस पर CGST और SGST दोनों टैक्स लगते हैं। यहां CGST केंद्र सरकार को जाता है और SGST राज्य सरकार को।
एसजीएसटी की टैक्स दरें (SGST Rates)
उत्पाद/सेवा | SGST दर (%) |
---|---|
चाय, चीनी, दवाएं, कोयला, मिठाइयाँ | 2.5% |
ब्रेड, पनीर, कंप्यूटर, लैपटॉप | 6% |
टूथपेस्ट, साबुन, घरेलू उपकरण | 9% |
महंगे वाहन, एसी, रेफ्रिजरेटर | 14% |
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3. आईजीएसटी क्या होता है? (What is IGST)
IGST का पूरा नाम है – Integrated Goods and Services Tax यानी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। यह टैक्स तब लगाया जाता है जब कोई सामान या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाती है। इसे अंतर-राज्यीय लेन-देन (Inter-State Transaction) कहा जाता है। इसके अलावा, निर्यात (Export) और आयात (Import) पर भी IGST लगाया जाता है (आयात पर IGST के साथ कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) भी लगती है)। IGST इसलिए लगाया जाता है ताकि GST सिस्टम पारदर्शी और निष्पक्ष बना रहे। इसका मकसद यह है कि उपभोग करने वाला राज्य टैक्स का फायदा उठाए, ना कि वह राज्य जहाँ से सामान भेजा गया।
आईजीएसटी कौन लगाता है? (Who levies IGST?)
IGST को भारत सरकार (केंद्र सरकार/ Central Government) वसूल करती है। बाद में, सरकार इस टैक्स को जिस राज्य में उस वस्तु या सेवा का उपभोग हुआ है, उस राज्य को उसका हिस्सा देती है। इस टैक्स की व्यवस्था IGST अधिनियम (IGST Act) के तहत की जाती है।
उदाहरण: मान लीजिए कि एक व्यापारी पश्चिम बंगाल में रहता है और वह महाराष्ट्र के ग्राहक को सामान भेजता है। इस स्थिति में- यह दो अलग-अलग राज्यों के बीच लेन-देन है। इसलिए, इस पर IGST लगेगा। यह IGST केंद्र सरकार जमा करेगी। बाद में केंद्र सरकार महाराष्ट्र (जहाँ सामान का उपयोग हुआ) और खुद के बीच टैक्स को बाँट लेगी। इसका मतलब यह हुआ कि GST उस राज्य को मिलता है जहाँ सामान या सेवा का उपभोग होता है, ना कि जहाँ से वह भेजा गया।
आईजीएसटी की दरें (IGST Rates)
GST की दरें अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग होती हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
उत्पाद का प्रकार | IGST की दर |
---|---|
चाय, चीनी, भारतीय मिठाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ | 5% |
पनीर, ब्रेड, रेडी-टू-ईट फूड, लैपटॉप, डेस्कटॉप | 12% |
बालों का तेल, टूथपेस्ट, साबुन, मशीनरी आदि | 18% |
एसी, फ्रिज जैसे लक्ज़री प्रोडक्ट्स | 28% |
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4. यूटीजीएसटी क्या होता है?(What is UTGST)
यूटीजीएसटी का पूरा नाम है – Union Territory Goods and Services Tax, जिसे हिंदी में कहते हैं: संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर। यह टैक्स खास तौर पर उन केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में लगाया जाता है जहाँ अपनी विधानसभा (legislature) नहीं होती। यानी जिन प्रदेशों में राज्य सरकार नहीं होती, वहां राज्य GST (SGST) की जगह यूटीजीएसटी (UTGST) लागू होता है।
यह टैक्स किन राज्यों या क्षेत्रों में लगता है? (In which states or regions is this tax levied?)
यूटीजीएसटी मुख्य रूप से इन केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है:
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- लक्षद्वीप
- दादरा और नगर हवेली
- दमन और दीव
- चंडीगढ़
इन प्रदेशों में अगर कोई सामान या सेवा बेची या खरीदी जाती है, तो वहां पर SGST नहीं बल्कि UTGST लागू होता है, और इसके साथ में CGST (Central GST) भी लगता है।
कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे: दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर (अब केंद्र शासित प्रदेश) इनके पास अपनी विधानसभा है, इसलिए वहां UTGST नहीं बल्कि SGST लगता है।
यूटीजीएसटी को कौन वसूलता है?
यूटीजीएसटी को केंद्र सरकार वसूलती है। इसका टैक्स रेट भी SGST के जितना ही होता है यानी: 2.5%, 6%, 9% और 14%। यह टैक्स दर, खरीदी गई वस्तु या सेवा के प्रकार के हिसाब से तय होती है।
वस्तुएँ जिनपर टैक्स नहीं लगता (Exempted Goods)
हर चीज़ पर GST लागू नहीं होता। कुछ वस्तुएं और सेवाएं पूरी तरह टैक्स-फ्री होती हैं। उदाहरण के लिए:
- मांसाहारी उत्पाद जैसे मछली, पक्षी और स्तनधारी जानवरों का मांस
- केले, सेब और अंगूर जैसे फल
- सैनिटरी नैपकिन
इन पर 0% टैक्स लगता है, यानी आपको इन चीजों के लिए कोई GST नहीं चुकाना होता।
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FAQs: Types of GST in Hindi
1. CGST और SGST में क्या अंतर है?
-
CGST केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है।
-
SGST राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है।
जब कोई सामान या सेवा एक ही राज्य के भीतर खरीदी-बेची जाती है (Intra-state), तो CGST और SGST दोनों लगते हैं।
2. क्या GST सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है?
नहीं, कुछ जरूरी वस्तुएं जैसे दूध, फल, सब्जियां, सैनिटरी नैपकिन, मछली आदि पर GST नहीं लगता यानी ये टैक्स-फ्री होती हैं।
3. GST किस प्रकार का टैक्स है – प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष?
GST एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है। ग्राहक यह टैक्स दुकानदार या सेवा प्रदाता को देता है, जो बाद में सरकार को जमा करता है।
4. GST से पहले कौन-कौन से टैक्स लगते थे?
GST से पहले केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग टैक्स लगाती थीं जैसे:
- वैट (VAT)
- एक्साइज ड्यूटी
- सर्विस टैक्स
- एंट्री टैक्स
- लक्ज़री टैक्स
अब ये सभी टैक्स मिलाकर एक GST में शामिल कर दिए गए हैं।
5. एक ही राज्य में सामान बेचने पर कौन-से टैक्स लगते हैं?
अगर कोई व्यापार राज्य के अंदर (Intra-state) किया जाता है, तो CGST और SGST दोनों टैक्स समान अनुपात में लगाए जाते हैं। जैसे अगर कुल टैक्स 18% है, तो 9% CGST और 9% SGST लगेगा।
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निष्कर्ष (Conclusion)
GST प्रणाली ने भारत में टैक्स व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और सरल बना दिया है। इसके चार प्रमुख प्रकार – CGST, SGST, IGST और UTGST – देश के अलग-अलग क्षेत्रों और लेनदेन की प्रकृति के आधार पर लागू होते हैं। हर टैक्स का एक विशेष उद्देश्य और दायरा है, जिसे समझना हर उपभोक्ता और व्यापारी के लिए जरूरी है। UTGST, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य GST की जगह काम करता है और वहां की टैक्स वसूली को सुचारु बनाता है।
अगर आप जीएसटी की इन श्रेणियों और उनके काम करने के तरीके को सही से समझ लेते हैं, तो न केवल आप टैक्स के मामलों में जागरूक बनेंगे, बल्कि व्यापार या खरीददारी करते समय किसी भी तरह की उलझन से भी बच सकेंगे। इसलिए, GST के प्रकारों की जानकारी सिर्फ टैक्स से जुड़े लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है।