किसानों को अक्सर अपनी फसल को कम दाम में बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने “UP गेहूं खरीद ऑनलाइन पोर्टल 2024 | UP Gehu kharid Online Portal 2024” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राज्य के किसान अपनी फसल को सही मूल्य पर सरकार को बेच सकेंगे। इस पोर्टल का पूरा नाम खाद एवं रसद विभाग ई-उपार्जन व ई-क्रय प्रणाली है। किसानों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ई-क्रय प्रणाली के तहत पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद, किसान अपनी फसल को समय पर और उचित मूल्य पर सरकार को बेच सकेंगे। पंजीकरण के बिना कोई भी किसान अपनी फसल को सरकारी गोदाम में नहीं बेच सकता।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में फसल पहुंचाने के लिए टोकन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। अगर किसान खरीद केंद्रों में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो वे अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को केंद्रों में भेज सकते हैं। ऑनलाइन खरीद के माध्यम से सरकार न केवल किसानों की फसलों को उचित मूल्य पर खरीदेगी, बल्कि उन्हें कई बार फसल समय पर न बिकने से होने वाले नुकसान से भी बचाएगी। किसान 15 मार्च से 31 मई 2024 तक अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
UP Wheat Procurement Online Portal 2024 Farmer Registration 2024 for UP Wheat Purchase. E-Procurement System 2024
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UP गेहूं खरीद ऑनलाइन पोर्टल 2024 | UP गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण 2024 | ई-क्रय प्रणाली 2024 (UP Gehu kharid Online portal 2024 | UP Gehu kharid hetu Kisan Panjikaran | E-krya pranali 2024
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक किसान भी हैं और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत अधिक है, जो कृषि पर निर्भर है। यहाँ राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य देने के लिए उनके लिए पोर्टल जारी किया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने गेहूं की फसल बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल मुख्य मानी जाती है, जिसके लिए किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उनके पैसे बिचोलिये खा जाते हैं। अब इस समस्या का समाधान करते हुए, बिना किसी बिचोलिये के डायरेक्ट बेचे गए गेहूं की राशि आपके बैंक खाते में आ जाएगी।
सुविधा | विवरण |
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आर्टिकल का नाम | UP गेहूं खरीद ऑनलाइन पोर्टल 2024 | UP Gehu kharid Online Portal 2024 |
शुरू किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
पोर्टल का नाम | ई-क्रय पोर्टल, ई-उपार्जन पोर्टल |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
उद्देश्य | किसानों को ऑनलाइन फसल बेचने की सुविधा प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://eproc.up.gov.in/ |
पंजीकरण अवधि | 15 मार्च, 2024 – 31 मई, 2024 |
अतिरिक्त जानकारी |
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हेल्पलाइन | 1800-180-1522 |
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ई-क्रय प्रणाली 2024 पोर्टल की प्रक्रिया में ये छह चरण शामिल हैं | The process of e-Procurement System 2024 portal includes these six steps
- किसान पंजीकरण
- संदेश के ज़रिए खरीदी की जानकारी देना
- अनाज खरीदना
- परिवहन
- संग्रहण
- भुगतान
ई-क्रय प्रणाली, किसानों के लिए पंजीकरण का विकल्प है | ई-क्रय प्रणाली के तहत, किसान धान खरीदने के लिए अपने मोबाइल नंबर और बैंक खाते को आधार से लिंक करा सकते हैं |
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UP गेहूं खरीद ऑनलाइन पोर्टल 2024 के मुख्य उद्देश्य | Main objectives of UP Gehu kharid Online Portal 2024
- जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में लॉकडाउन के कारण आवा-जाही बंद है और किसानों को उचित मंडी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं या बर्बाद हो सकती हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को ऑनलाइन फसल बेचने की सुविधा उत्तर प्रदेश ई-क्रय पोर्टल, ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है।
- इस प्रणाली का प्रयोग करके राज्य के किसान अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण के बाद अपनी फसल को राज्य सरकार के तहत रजिस्टर्ड एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच सकते हैं।
- इस पोर्टल का प्रयोग करके किसानों की फसलें समय पर बिक जाएगी, साथ ही उन्हें फसल के एवज में राशि भी प्राप्त होगी, जिससे उन्हें जीवन यापन करने में आसानी होगी और उनकी फसल बर्बाद होने से बचेगी।
- उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद योजना के तहत फसल बेचने के बाद बिक्री की धनराशि लाभार्थी किसान के सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिशा निर्देश | Guidelines by Chief Minister Yogi Adityanath
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पारदर्शिता के लिए हिपहॉप मशीन के द्वारा बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू किया गया है।
- अब से क्रय केंद्र पर गेहूं खरीद की व्यवस्था बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन से की जाएगी, और इस साल बटाईदारों से भी गेहूं खरीद सकते है।
- हमारे देश के किसानों की मदद के लिए क्रय केंद्रों के पथ प्रदर्शन चिन्ह लगाए जाएंगे, और ग्राम पंचायतों में क्रय केंद्रों की जानकारी वाली वोल पेंटिंग कराई जाएगी।
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ई-क्रय प्रणाली के लाभ | Benefits of e-purchasing system
- राज्य के जो भी किसान ई-प्रणाली पोर्टल या ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाते हैं तो उन्हें फसल बेचने के लिए मंडी तक नहीं जाना होगा।
- ई क्रय पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को निर्धारित तिथि का टोकन दिया जाएगा। जिसके अनुसार किसान अपने नजदीकी क्रय केंद्र पर जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं।
- किसानों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा जगह जगह पर कांटे लगाए गए जहां किसान अपनी लाई गई फसल को तोल सकते हैं।
- अपनी फसल बेचने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण फॉर्म का प्रिंट आउट ऑनलाइन जनरेट किया गया टोकन साथ ले जाना होगा।
- किसानों को अब अपनी फसल तैयार होने पर ग्राहक ढूंढने और फसल बेचने का इंतजार नहीं करना होगा।
- सरकार द्वारा फसल के क्रय होने पर 72 घंटे के बाद ही किसानों के बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण के माध्यम से ही आवेदन करने पर किसानों को उचित समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा।
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UP गेहूं खरीद ऑनलाइन पोर्टल 2024 से सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी | Other important information related to UP Gehu kharid Online Portal 2024
- इस सुविधा से किसान अपनी फसल सही समय और उचित मूल्य पर बेच सकते है, और किसानो को पैसे भी सही समय मिल डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे।
- किसी भी मंडी में अपना गेहू ले जाने से पूर्व आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन करवाना अनिवार्य है, जिसमे आपको एक टोकन प्राप्त होती है। फिर आपको टोकन के अनुसार दिए गए समय पर अपनी फसल को ले जाना होगा है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 6000 खरीद केंद्र पूरे राज्य में बनवाये है।
- इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है, और जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) यानि कि गेहूं की खरीद की कीमत 2015 रुपये / क्विंटल मूल्य रखा गया है |
- इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान ही उठा सकते है, अन्य राज्यों में इसके नियम अलग है या फिर वहां इस तरह की योजना लागू नहीं की गई है|
टोल फ्री नंबर | Toll free number
खाद्य और रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों के कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित करने की योजना है। खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान PFNS के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है 1 मार्च से शुरू हो रही गेहूं की खरीददारी के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है।
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UP गेहूं खरीद ऑनलाइन पोर्टल 2024 के लिए पात्रता | Eligibility for UP Gehu kharid Online Portal 2024
यूपी गेहूं खरीद पोर्टल के तहत अपना आवेदन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई खास पात्रता मानदंड नहीं रखा गया है, पर नीचे बताई गई बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होगा:-
- किसानों को अपनी जमीन से संबंधित जानकारी जैसे- खसरा खतौनी, खसरा संख्या तथा जमीन का रखवा देना अनिवार्य है |
- यूपी गेहूं खरीद किसान पंजीकरण 2024 के अंतर्गत खेत का राजस्व अभिलेख से संबंधित जानकारी देनी अनिवार्य है |
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पंजीयन हेतु दस्तावेज | Documents for registration
- वोटर कार्ड
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- खाता संख्या एवं कम्प्यूटर राइज खतौनी
किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी | Important information for farmer registration
- किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उपरोक्त स्टेप 1 से स्टेप 6 तक पालन करना अनिवार्य है ।
- कृपया ऑनलाइन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गए प्रारूप की जांच करके आवश्यक सूचनाएं भर लें।
- किसान पंजीकरण में फसल (गेहूँ) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है ।
- भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (गेहूँ) का रकबा (हेक्टेयर में) (Khatauni/Khata number, Plot/Khasra number, area of land (in hectares) and area of crop (wheat) (in hectares)भरना अनिवार्य है ।
- आधार कार्ड , बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें ।
- “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” भरने के पश्चात “स्टेप 2. पंजीकरण पपत्र” के विकल्प से ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर लें ।
- पंजीकरण प्रपत्र के बिंदु 02 में दी गयी सूची से अपने उस निकट सम्बन्धी का विवरण दें, जो आपकी अनुपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण कर गेहूं विक्रय कर सकें । बिंदु 02 वैकल्पिक है।
- ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या” नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट” से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें ।
- पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें । मोबाइल संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है ।
- आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन” से मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है ।
- यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटी नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 5. पंजीकरण लॉक” के विकल्प से आवेदन लॉक कर दें । आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा ।
- आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात “स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट” के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें ।
- जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है , किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- इस वर्ष ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है , जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल न ० ही अंकित कराये एस ० एम ० एस ० द्वारा प्रेषित ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) को भरकर पंजीकरण प्रकिया को पूरा किया जा सकें ।
- 100 कुन्टल से अधिक विक्रय हेतु उपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराया जायेगा । चकबन्दी के ग्रामों में बेचीं जाने वाली मात्रा का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जायगा ।
- किसान अपने खतौनी में दर्ज नाम का पंजीकरण में सही –सही दर्ज कराये , खतौनी में उल्लेखित (बाये तरफ ) समस्त नामो में अपना नाम चुने जाने के विकल्प उन्हें ऑनलाइन ड्राप डाउन में उपल्ध रहेगा । नाम से भिन्नता की स्थिति में उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा ।
- किसान अपना आधार संख्या , आधार कार्ड में अंकित अपना नाम तथा लिंग सही-सही अंकित करें ।
- किसान अपना बैंक खाता सी ० बी ० एस ० खाता खुलवाये तथा बैंक खाता व आई ० एफ ० एस ० सी ० कोड (I F S C Code) भरने में विशेष सावधानी रखे ।
- पी ० एफ ० एम ० एस० के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके, इस के लिए किसानो से अपील है कि पंजीकरण के समय एकल बैंक खाते का नंबर ही दें ।
- जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2020 -21 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है, उन्हे गेहूं विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यता नहीं है, संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक कराना होगा ।
- गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराइज़्ड खतौनी , फोटोयुक्त पहचान पत्र , बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छायाप्रति एंव आधार कार्ड (Computerized Khatauni, photo identity card, photocopy of first page of bank passbook and Aadhar card.) साथ लाये|
- गेहूं विक्रय के समय किसान अपने पंजीकरण प्रपत्र अवश्य लेकर आये । पंजीकरण प्रपत्र में यह देख ले कि उनके विक्रय की मात्रा 100 कुन्टल से अधिक होने पर , नाम का मिसमैच होने पर अथवा चकबंदी ग्राम होने पर उक्त जिलाधिकारी से सत्यापन हो गया । साथ ही पंजीकरण में पी ० एफ ० एम ० एस० से बैंक खाता सत्यापित हो गया है ।
- गेहूं विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले।
UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2024 | UP Wheat Purchase Online Farmer Registration 2024
इच्छुक लाभार्थी जो इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले, आवेदक को UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको “गेहूं खरीद के लिए किसान पंजीकरण” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद, कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद इस पेज पर 6 स्टेप खुलेंगे, जिन्हें आपको एक के बाद एक भरना है।
- सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद, अगले पेज पर आपके सामने किसान पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- जहां आपको अपना मोबाइल नंबर और कॅप्टचा कोड भरना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ने वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद किसान रबी की फसल (गेहूं खरीद) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलेगा। इस पंजीकरण फॉर्म में आपको किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता, पति का नाम, तहसील, जिला आदि सभी जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको “रजिस्टर” बटन पर क्लिक करना होगा।
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लॉक के उपरांत टोकन बनाये
- UP गेहूं खरीद ई-क्रय प्रणाली के द्वारा रबी फसल (गेहूं खरीद) के लिए ऑनलाइन मोड में पंजीकरण कराने के बाद आपको अपनी फसल को मंडी में बेचने जाने के लिए टोकन की आवश्यकता होगी।
- इसके लिए आपको स्टेप – 7 लॉक के उपरांत टोकन बनाये विकल्प पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको किसान पंजीयन आईडी, मोबाइल नंबर और कॅप्टचा कोड भरकर “आगे बढे” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- आपके सामने फसल (गेहूं खरीद) हेतु ऑनलाइन टोकन का पेज खुल जायेगा। किसान इसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके एक प्रति किसान को मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगी, जिसमें उपज को मंडी लेकर जाने का दिन और समय दोनों अंकित होंगे।
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FAQs
Q . UP गेहूं खरीद ऑनलाइन पोर्टल क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य पर ऑनलाइन पंजीकरण और बिक्री करने के लिए शुरू किया गया एक पोर्टल है।
Q. इस पोर्टल का उपयोग कौन कर सकता है?
उत्तर प्रदेश के सभी किसान जो गेहूं की फसल उगाते हैं, वे इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
Q. इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए क्या आवश्यक है?
आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- किसान पंजीकरण संख्या
- बैंक खाता विवरण
- भूमि अभिलेख
- फसल का विवरण
Q. मैं इस पोर्टल पर पंजीकरण कैसे कर सकता हूं?
आप पोर्टल https://eproc.up.gov.in/wheat/Uparjan/farmerreg_home.aspx पर जाकर या जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे, मोबाइल फोन, मोबाइल एप (Public convenience center, cyber café, mobile phone, mobile app) के माध्यम से खाद्य विभाग के पोर्टल https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/Default.aspx पर पंजीकरण कर सकते हैं।
Q. पंजीकरण करने की अंतिम तिथि क्या है?
पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 25 जून 2024 है।
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Q. मैं इस पोर्टल पर गेहूं कैसे बेच सकता हूं?
पंजीकरण करने के बाद, आप पोर्टल पर अपनी गेहूं की फसल का विवरण दर्ज कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार क्रय केंद्र का चयन कर सकते हैं और अपनी फसल बेच सकते हैं।
Q. मुझे गेहूं का कितना मूल्य मिलेगा?
आपको गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलेगा, जो 2024-25 के लिए ₹2125 प्रति क्विंटल है।
Q. यदि मुझे इस पोर्टल का उपयोग करने में कोई समस्या है तो मैं क्या कर सकता हूं?
आप खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 पर मिसकाल कर सकते हैं या https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/Default.aspx पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Q. इस पोर्टल के क्या लाभ हैं?
- यह किसानों को अपनी गेहूं की फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है।
- यह किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
- यह पोर्टल पारदर्शी और कुशल है।
Q. क्या मैं इस पोर्टल का उपयोग करके अन्य फसलों को भी बेच सकता हूं?
वर्तमान में, यह पोर्टल केवल गेहूं की फसल के लिए उपलब्ध है। भविष्य में, अन्य फसलों के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
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