मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना | Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। राज्य के प्रवासी श्रमिक मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गयी है। Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme के माध्यम से प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए 100 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
योगी सरकार ने ‘लाखों प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लिए रोजगार और स्वरोजगार’ का सबसे बड़ा तोहफा लेकर आई है| रोजगार और व्यवसाय के लिए यूपी के लोगों को अब दूसरे राज्यों की ओर नहीं देखना होगा | योगी सरकार अब प्रवासी कामागारों को उन्हें अपने शहर और गांवों में ही रोजगार और स्वरोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराने जा रही है | इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रवासी रोजगार योजना लागू की है | योजना के तहत प्रवासी कामगार केवल 5 फीसदी अंशदान कर अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकेंगे | योजना के तहत प्रवासी कामगार 50 लाख रुपये तक की इकाई लगा सकेंगे | परियोजना की लागत का 70 फीसदी हिस्सा बैंकों से लोन लिया जा सकेगा जबकि 25 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी |
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मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना | Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme
Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme, के तहत ऐसे प्रवासी कामगार, श्रमिक, जो किसी हुनर जैसे- इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मैकेनिक, दर्जी, ड्राइवर, बुनाई, रंगाई आदि (Electrician, Plumber, Mechanic, Tailor, Driver, Weaving, Dyeing etc.) में स्किल्ड हैं और अपना खुद का रोजगार करने के लिए इच्छुक हैं, ऐसे कामगारों को स्वरोजगार इकाई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकार मदद करेगी | राज्य सरकार प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को अपने गांव, शहर में खुद का उद्यम और सेवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए 50 लाख तक की इकाई की स्थापना कराएगी |
सरकार के द्वारा पेश किये गए इस बजट के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, अधिक उधोग स्थापित होने से स्वरोजगार के क्षेत्र को एक नयी दिशा प्राप्त होगी। जिससे श्रमिक वर्ग से संबंधित सभी नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
स्कीम | मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना | Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme |
योजना का शुभारंभ | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के प्रवासी श्रमिक मजदूर |
सत्र | 2023 |
बजट | 100 करोड़ |
उद्देश्य | प्रवासी श्रमिकों को उधोग से जोड़कर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना |
ऋण सहायता राशि | 10 लाख रूपए |
आधिकारिक वेबसाइट | up.gov.in |
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योजना पात्रता एवं मानदंड | Scheme Eligibility and Criteria
- उत्तर प्रदेश राज्य के उन्हीं प्रवासी मजदूरों को UP Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme के लिए पात्र माना जायेगा जो लॉक डाउन के दौरान बेरोजगार होकर विभिन्न राज्यों से अपने राज्य वापस लौट आये है।
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लिए राज्य के श्रमिक श्रेणी के नागरिक ही आवेदन करने के लिए पात्र माने जायेंगे।
- योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक को राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
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प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के मुख्य उद्देश्य | Main objectives of Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme
- प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवा कर देना जिससे कि मजदूरों को रोजगार के लिए कई भटकना ना पड़े |
- प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत कोरोना के समय हुई थी क्योंकि इस समय किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और इसी वजह से मजदूर वर्ग के लोग भूख से मरे जा रहे थे और उनको काम नहीं मिल रहा था|
- इस वजह से इस योजना की शुरुआत करके राज्य सरकार ने उनको रोजगार देकर उनको मदद की जिससे कि वह अपने परिवार को पाल सके और उनकी जरूरतें पूरी कर सके।
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के तहत मजदूरों को उद्योगों के माध्यम से रोजगार मिलने लगा |
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण के बाद लाभार्थी जो भी हो उसे जी क्षेत्र में वह रहता है ,उसकी के आसपास के क्षेत्र में उसे रोजगार मिलेगा और उसे रोजगार ढूंढते हुए दूर ना जाना पड़े और वह अपना काम आराम से कर सके |
- प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का बजट ₹100 करोड़ निर्धारित किया गया है |
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश आय स्तर में वृद्धि होगी ,उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा और आर्थिक स्थिति विकास होगा |
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उनके आर्थिक स्थिति में विकास होगा उनकी आई स्तर में वृद्धि होगी और उनको समस्या के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा |
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प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के मुख्य लाभ | Main benefits of Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना जो भी प्रवासी मजदूर है उन्हें उद्योगों के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा ,जिससे कि मजदूरों को रोजगार के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी और यह इस योजना का मुख्य लाभ है |
- इस योजना के माध्यम से वह आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने परिवार का खर्चा और पूरा मार्ग खुद उठा सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से मजदूरों के आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा उनकी आस्था बदलेगी और उसमें वृद्धि होगी और वह किसी भी समस्या का सामना खुद कर। उनके जीवन स्तर में बदलाव होगा |
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों काम कर सकते हैं और तो और उन्हें कहीं भी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस योजना का लाभ उठाने के लिए मजदूरों को या लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का होना अनिवार्य है।
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से उद्योगों में बहुत हद तक लाभ होगा और उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास होगा जिससे कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में विकास होगा |
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार के नए नए साधन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
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आवश्यक दस्तावेज | Required Documents
- आवेदक का श्रमिक कार्ड (Applicant’s Labor Card)
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- वोटर कार्ड (Voter ID Card)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- आवासीय प्रमाण पत्र (Residential Proof)
- आय प्रमाण पत्र (Income Proof)
- एड्रेस से संबंधित जानकारी (Address-related Information)
- बैंक अकाउंट संबंधी समस्त विवरण (All Details Related to Bank Account)
- स्वरोजगार शुरू करने के लिए एफिडेबिट (Affidavit to Start Self-Employment)
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply for Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme?
- राज्य के सभी इच्छुक व्यक्ति जो Mukhyamantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojana के तहत आवेदन करके योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हे अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी।
- क्योंकि अभी केवल इस योजना को लांच किया गया है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है|
- जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना से जुडी कोई अपडेट तो हम आपको सूचित कर देंगे।
FAQs
Q . मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के कारण राज्य में लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
Q . मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के तहत कौन से लाभ मिलते हैं?
- वित्तीय सहायता: ऋण, अनुदान, और सब्सिडी
- कौशल विकास प्रशिक्षण: विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण
- बुनियादी ढांचा: कार्यस्थल और उपकरणों की स्थापना के लिए सहायता
- बाजार से जुड़ाव: ग्राहकों तक पहुंचने और उत्पादों/सेवाओं को बेचने में सहायता
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Q . योजना के लिए पात्रता क्या है?
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना (Must be a native resident of Uttar Pradesh)
- प्रवासी श्रमिक होना (Must be a migrant laborer)
- 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के बीच होना (Age must be between 18 and 45 years)
- कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना (Must have passed at least 10th grade)
- स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखना (Must have a desire to start one’s own business)
Q . Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme का लाभ कैसे उठाएं?
- योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या जिला उद्योग केंद्र (DIC) के माध्यम से किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- आवेदनों की जांच के बाद, पात्र आवेदकों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
Q . योजना के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?
- योजना की अधिक जानकारी के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- आप जिला उद्योग केंद्र (DIC) या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5252 पर भी संपर्क कर सकते हैं।