पीएम मान-धन पेंशन योजना | PM Mandhan Pension Yojana | PM-SYM

“पीएम मान-धन पेंशन योजना | PM Mandhan Pension Yojana | PM-SYM” को 15 फरवरी 2019 को लागू किया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये तक की पेंशन हर महीने दी जाएगी। Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana 2024 के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी ,कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य नहीं उठा सकते हैं। इस योजना में शामिल होने वाले श्रमयोगी आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए।

भारत में एक बड़ी आबादी है जो श्रमिक का काम करके अपना जीवन यापन करती है | इन मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है | इन स्कीम्स का मकसद होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े | 60 वर्ष की आयु तक को श्रमिक रोजाना कमाई करके अपने खर्च को निकाल लेते हैं, मगर 60 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे में उनसे यह काम नहीं हो पाता है | ऐसे में उन्हें सोशल सिक्योरिटी देने के लिए केंद्र सरकार ने PM Mandhan Pension Yojana चला रही है | इस स्कीम के तहत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा हर महीने पेंशन मिलता है |आइए हम आपको इस स्कीम के डिटेल के बारे में बता रहे हैं |

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Table of Contents

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana | PM-SYM

PM Mandhan Pension Yojana के तहत हर मजदूर को 3,000 रुपये तक का पेंशन मिल सकता है | यह पेंशन मजदूरों की कॉन्ट्रिब्यूशन के आधार पर मिलता है | इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का योगदान करना होगा | इसमें योजना में 50 फीसदी लाभार्थी तो 50 फीसदी योगदान का हिस्सा सरकार अपनी तरफ से देती है | अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पत्नी या पति को पेंशन की राशि मिलेगी |ऐसे में हर पेंशनर को 36,000 रुपये का पेंशन सालाना रूप से मिलेगा |

 PM Mandhan Pension Yojana | PM-SYM IMAGE

PMSYM Yojana  का  मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रु की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इस योजना के ज़रिये मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके तथा अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके | PM Mandhan Pension Yojana 2024 के ज़रिये श्रमयोगियो को आत्मनिर्भर बनाना तथा सशक्त बनाना | भारत सरकार सभी गरीबो तथा मजदुर श्रमिकों को अपनी सरकारी योजनाओ के ज़रिये लाभ पहुँचाना तथा आर्थिक रूप से मदद करना चाहती है |

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी | Some important information related to Prime Minister Shram Yogi Maan-Dhan Pension Scheme

  • इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
  • Shram Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक का न्यूनतम वेतन ₹15000 या फिर इससे कम होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी पेंशन स्कीम का लाभ ना ले रहा होना चाहिए।
  • लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 से 40 वर्ष के बीच इस योजना के अंतर्गत निवेश करना होगा।
  • पेंशन 60 वर्ष की आयु के पश्चात प्रदान की जाएगी।
  • ऐसे नागरिक जो कर का भुगतान करते हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
  • लाभार्थी द्वारा मासिक तौर पर निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा क्वार्टरली, हाफ ईयरली एवं यरली कंट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है।
  • आवेदक की मृत्यु के बाद आवेदक के परिवार को पेंशन की 50% राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह राशि लाभार्थी के नॉमिनी को प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
  • यदि लाभार्थी योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर इस योजना से निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि लाभार्थी योजना को खरीदने की 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा।
  • लाभार्थी द्वारा यदि नियमित रूप से योगदान किया गया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी नियमित योगदान का भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकते हैं।
  • ग्राहक और उसके पति और पत्नी की मृत्यु के पश्चात कोष को वापस जमा किया जाएगा।

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पीएम श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना 2024 के लाभ | Benefits of PM Shram Yogi Maan-Dhan Pension Scheme 2024

  • PM Mandhan Pension Yojana, एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के साथ-साथ वृद्धावस्था समूह को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है।
  • इस योजना का उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है।
  • यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए है और इसमें रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, मध्याह्न भोजन श्रमिक, निर्माण श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं।
  • देश में ऐसे असंगठित श्रमिकों की संख्या अनुमानतः 42 करोड़ है। इस योजना के तहत, लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये प्रति माह की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगी और लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन का 50% लाभार्थी के पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
  • लाभार्थियों को होने लाभ के बारे में निचे एक तालिका प्रस्तुत की गई है, इस तालिका के माध्यम से आपको मिलने वाले अंशदान के बारे में समझ पाना आसान होगा | दयँ से देखे:-

PM Mandhan Pension Yojana | PM-SYM contribution TABLE

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पीएम मान-धन पेंशन योजना का लाभ कौन नहीं उठा सकता | Who cannot avail the benefits of PM Maan-Dhan Pension Scheme?

  • संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति
  • कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
  • राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
  • आयकर का भुगतान करने वाले लोग

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी | Beneficiaries of Prime Minister Shram Yogi Maandhan Yojana

  • छोटे और सीमांत किसान
  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर
  • मछुआरे
  • पशुपालक
  • ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
  • निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
  • चमड़े के कारीगर
  • बुनकर
  • सफाई कर्मी
  • घरेलू कामगार
  • सब्जी तथा फल विक्रेता
  • प्रवासी मजदूर आदि

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना के तहत नामांकन एजेंसियां | Enrollment agencies under Prime Minister Shram Yogi Maan-Dhan Pension Scheme

नामांकन सभी सामुदायिक सेवा केंद्रों (सीएससी) द्वारा किया जाएगा। असंगठित श्रमिक अपने आधार कार्ड और बचत बैंक खाते की पासबुक/जनधन खाते के साथ अपने निकटतम सीएससी पर जा सकते हैं और योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले महीने की अंशदान राशि नकद में भुगतान की जाएगी जिसके लिए उन्हें रसीद प्रदान की जाएगी।

पीएम मान-धन पेंशन योजना के तहत सुविधा केंद्र | Facilitation Center under PM Maan-Dhan Pension Scheme

एलआईसी (LIC) के सभी शाखा कार्यालय, ईएसआईसी/ईपीएफओ (ESIC/EPFO) के कार्यालय और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालय अपने-अपने केंद्रों पर असंगठित श्रमिकों को योजना, इसके लाभों और पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सुविधा प्रदान करेंगे।

इस संबंध में, एलआईसी, ईएसआईसी, ईपीएफओ के सभी कार्यालयों, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा की जाने वाली व्यवस्था संदर्भ में आसानी के लिए नीचे दी गई है:

  • सभी LIC, EPFO/ESIC और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालय असंगठित श्रमिकों की सुविधा के लिए एक “सुविधा डेस्क” स्थापित कर सकते हैं, योजना की विशेषताओं के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हें निकटतम सीएससी तक निर्देशित कर सकते हैं।
  • प्रत्येक डेस्क में कम से कम एक कर्मचारी शामिल हो सकता है।
  • उनके पास मुख्य द्वार पर पृष्ठभूमि, स्टैंडी और असंगठित श्रमिकों को उपलब्ध कराने के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त संख्या में मुद्रित ब्रोशर होंगे।
  • असंगठित श्रमिक आधार कार्ड, बचत बैंक खाता/जनधन खाता और मोबाइल फोन के साथ इन केंद्रों पर जाएंगे।
  • हेल्प डेस्क में इन श्रमिकों के लिए ऑनसाइट उपयुक्त बैठने और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी।
  • असंगठित श्रमिकों को उनके संबंधित केंद्रों में योजना के बारे में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कोई अन्य उपाय।

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पीएम मान-धन पेंशन योजना २०२४ के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज़ | Documents required under PM Maan-Dhan Pension Scheme 2024

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पत्र व्यवहार का पता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करे? | How to apply for Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana 2024?

  • जो इच्छुक लाभार्थी Shram Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो सर्वप्रथम आवेदक को अपने सभी दस्तावेज़ों जैसे- Aadhar Card ,Bank Passbook ,Mobile Number आदि  के साथ  निकटतम जनसेवा केंद्र में जाना होगा |
  • इसके पश्चात् आप आवेदक अपने सभी दस्तावेज़ों को सी एससी अधिकारी के पास जमा करना होगा | इसके बाद CSC Agent आपका फॉर्म  भर देंगे तथा Application Form का प्रिंटआउट निकल कर आपको दे देंगे |
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख ले | इस तरह आपका PMSYM Scheme में आवेदन हो जायेगा

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना के तहत सेल्फ एनरोलमेंट कैसे करे | How to do self enrollment under Prime Minister Shram Yogi Maan-Dhan Pension Scheme?

PM Mandhan Pension Yojana | PM-SYM HOME PAGE

  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको Click Here To Apply Now के लिंक पर करना होगा।
  • इस होम पेज पर आपको Click here to apply now का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।

PM Mandhan Pension Yojana | PM-SYM APPLY

  • इस पेज पर आपको Self Enrollment का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना Mobile Number दर्ज करना होगा । फिर आपको Proceed के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और फिर “Genrate OTP” विकल्प पर क्लिक करना होगा । फिर आपको OTP दर्ज करना होगा और सत्यापित करें पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद आपको बाकी आवेदन फॉर्म भरना होगा। JPIG Form में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा । फिर समीक्षा के बाद आवेदन पत्र जमा करना होगा ।
  • इसके बाद Print out निकल कर सुरक्षित कर ले।

आयुष्मान भारत योजना | Ayushman Bharat Yojana | ABY | PMJAY

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना के अंतर्गत सीएससी वी एल ई के माध्यम से अप्लाई कैसे करें | How to apply through CSC VLE under Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Pension Scheme?

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ के लिंक पर करना होगा।
  • अब आपको सीएससी वी एल ई के लिंक पर क्लिक करना होगा।

 PM Mandhan Pension Yojana, CSC VLE link

  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपनी Username तथा Paasword दर्ज करना होगा।
  • अब आपको Sign in के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको Schemes के ऑप्शन में जाकर Shram Yogi Mandhan Yojana का चयन करना होगा।
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, Email ID, पता, राज्य का नाम, जिले का नाम आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को Upload करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना २०२४ के अंतर्गत साइन इन करने की प्रक्रिया | Process to sign in under Prime Minister Shram Yogi Maan-Dhan Pension Scheme 2024

  • आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।

PM-SKY-LOGIN-SIGN-IN

  • होम पेज पर आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे।
    • सेल्फ एनरोलमेंट
    • CSC vle
  • आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा।

PM Mandhan Pension Yojana | PM-SYM -SELF-ENROLMENT-CSC-VLE

  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना Username, Paasword तथा Captcha Code दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको Sign In के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप साइन इन कर सकेंगे।

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पीएम मान-धन पेंशन योजना 2024 के तहत, योजना को बीच में ही छोडने (निकास) और धनराशि की प्राप्ति (निकासी) के बारे में कुछ नियम और शर्तें | Under PM Man-Dhan Pension Scheme 2024, certain terms and conditions regarding exit from the scheme and receipt of funds (withdrawal)

पीएम-एसवाईएम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित होगी और भारतीय जीवन बीमा निगम और सीएससी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर होगी और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी। पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के तहत एकत्रित राशि को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाएगा।इन श्रमिकों की कठिनाइयों और रोजगार की अनियमित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, योजना के निकास प्रावधानों को लचीला रखा गया है। निकास प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • यदि ग्राहक 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है, तो लाभार्थी के हिस्से का योगदान केवल बचत बैंक ब्याज दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।
  • यदि ग्राहक 10 साल या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु यानी 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो लाभार्थी के योगदान का हिस्सा संचित ब्याज के साथ-साथ वास्तव में फंड द्वारा अर्जित या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो, पर दिया जाता है।
  • यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या लाभार्थी के योगदान को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकल सकता है, जैसा कि वास्तव में फंड द्वारा अर्जित किया गया है या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो.
  • यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति की आयु, यानी 60 वर्ष से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका जीवनसाथी नियमित भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा। अंशदान करें या लाभार्थी का अंशदान वास्तविक रूप से निधि द्वारा अर्जित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलें।
  • ग्राहक और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद, पूरी राशि वापस फंड में जमा कर दी जाएगी।
  • कोई अन्य निकास प्रावधान, जैसा कि एनएसएसबी की सलाह पर सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।

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FAQs about PM Mandhan Pension Yojana | PM-SYM

Q. PM Mandhan Pension Yojana का मासिक भुगतान कितना है?

यह निश्चित पेंशन राशि है जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर योजना के लाभार्थी को मिलती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मासिक भुगतान योजना में किए गए अंशदान पर निर्भर करता है।योजना में, लाभार्थी अपनी आयु और पसंद के अनुसार विभिन्न अंशदान राशियों का चयन कर सकते हैं। चुनी गई अंशदान राशि के आधार पर, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मासिक पेंशन ₹3,000 से ₹9,000 तक हो सकती है। यहाँ एक तालिका दी गई है जो विभिन्न अंशदान राशियों और संबंधित मासिक पेंशनों को दर्शाती है:

अंशदान राशि (₹ प्रति माह) मासिक पेंशन (₹)
50 3,000
100 6,000
200 9,000

Q. प्रधानमंत्री मानधन योजना का क्या लाभ है?

  • 60 साल बाद ₹3,000 से ₹9,000 तक पेंशन.
  • सरकार भी जमा किए पैसे के बराबर देती है.
  • आसान नामांकन, कर कटौती और परिवार सुरक्षा भी है

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Q. PM Mandhan Pension Yojana के लिए कौन पात्र है?

  • आयु: 18-40 साल के बीच
  • व्यवसाय: असंगठित क्षेत्र का कामगार (रेहड़ी-पटरी वाला, किसान, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, आदि)
  • पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभार्थी नहीं
  • भारत का नागरिक

Q. ई-श्रम कार्ड से 3000 रुपये कैसे निकाले?

E Shram Card के अंतर्गत पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशल वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको हर महीने ₹3000 पेंशन के लिए Register on maandhan.in का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।

Q. श्रम कार्ड में कौन कौन सी योजना चल रही है?

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति श्रमिक कार्ड या ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है. इसके तहत असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को 60 वर्ष के बाद पेंशन, मृत्यु बीमा, अक्षमता की स्थिति में वित्तीय सहायता जैसे लाभ मिल सकते है. इसके तहत लाभार्थियों को पूरे भारत में मान्य 12 अंकों का यूएएन नंबर प्राप्त होगा |

Q. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का बैलेंस कैसे चेक करें?

अन्त, हमारे सभी आवेदक सीधे इस लिंक – https://maandhan.in/auth/login पर क्लिक करके अपने – अपने बैंक के स्टेट्मेंट को चेक कर सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।

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