हर फाइनेंशियल वर्ष के अंत में, सभी लोगों को, चाहे वे नौकरी करते हों या खुद का व्यवसाय करते हों, अपना आयकर रिटर्न (ITR) जमा करना (file income tax return 2024) जरूरी होता है। इस दस्तावेज़ में करदाता की साल भर की आय, निवेश, खर्चे, कुल टैक्स भुगतान, TDS/एडवांस टैक्स का भुगतान और अन्य जानकारी शामिल होती है। यह जानकारी इस पर निर्भर करती है कि ITR जमा करने वाला व्यक्ति नौकरी करता है या अपना व्यवसाय। ITR जमा करने के बाद, आयकर विभाग एक acknowledgment नंबर जारी करता है। टैक्स अधिकारी रिफंड जारी करने से पहले ITR की जांच करता है या व्यक्ति से कोई जानकारी मांग सकता है।
आपकी आय वेतन, व्यवसाय में लाभ, घर या संपत्ति की बिक्री, लाभांश या पूंजीगत लाभ और प्राप्त ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से हो सकती है। यदि आपने एक वर्ष के दौरान अधिक कर का भुगतान किया है, तो आपको आयकर विभाग द्वारा रिफंड मिलेगा।
भारत के प्रत्येक नागरिक को आयकर नियमों और विनियमों के अनुसार अपनी आय पर भारत सरकार को कर देना पड़ता है। चाहे आप एक व्यक्ति, एसोसिएशन या फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकरण या हिंदू अविभाजित परिवार (An individual, association or firm, LLP, local authority or Hindu undivided family) हों, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आपकी आय पर आयकर कानूनों के अनुसार कर लगाया जाता है। इसलिए, वार्षिक आधार पर अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आयकर रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन दाखिल करना चुन सकते हैं।
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ITR दाखिल करना हुआ आसान! ये रहा 5 मिनट में ITR भरने का तरीका
ITR जमा करने की प्रक्रिया को इनकम टैक्स फाइलिंग के रूप में भी जाना जाता है। एक टैक्सपेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ITR फाइल कर सकता है। किसी भी नौकरीपेशा या गैर- नौकरीपेशा (स्व-रोज़गार वाले) व्यक्ति, HUF( हिंदू अविभाजित परिवार), कंपनियों या फर्मों द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स कैसे भरें (Income Tax Kaise Bharte hain) या आप अपना इनकम टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं (How to file income tax return 2024?), जानने के लिए इस लेख को पढ़ें।
हर आय वर्ग के लोगों के लिए अपना file income tax return एक अति महत्वपूर्ण काम होता है। सरकार आपके टैक्स के पैसों से देश में अनेक विकास कार्य और परियोजनाएं चलाती है इसलिए हर जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक का फर्ज बनता है कि वो टैक्स दे। सरकार ने भी नई और पुरानी टैक्स नीति के तहत लोगों को एक निश्चित आय तक टैक्स भरने से आजादी दी है। यानी सरकार कम आय वालों से टैक्स नहीं लेती है। अगर आप भी ईमानदार टैक्सपेयर हैं तो आपको 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपने इस तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको पेनॉल्टी देना पड़ सकता है।
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के प्रकार | Types of Income Tax Return (ITR)
ITR 1 सहज
यह फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इस आय में सैलरी/पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी व अन्य स्त्रोत जैसे ब्याज से प्राप्त आय शामिल की जाती है। इसके अलावा 5000 रुपये तक की कृषि आय भी शामिल होती है। यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए नहीं है, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक हैं या जिसने गैरसूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया हुआ है, या फिर बिजनेस/प्रोफेशन से आय प्राप्त करते हैं।
ITR 2 फॉर्म
ITR 2 फॉर्म उन व्यक्तियों व HUFs (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) के लिए है, जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय नहीं होती है लेकिन ITR 1 फॉर्म के लिए योग्य नहीं हैं। इस फॉर्म को वे टैक्सपेयर (Income Taxpayer) भर सकते हैं, जिन्हें सैलरी/पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी व अन्य स्त्रोत जैसे ब्याज से आय (Income from Interest) प्राप्त होती है और वह 50 लाख रुपये से ज्यादा है।
ITR 3 फॉर्म
यह फॉर्म उन व्यक्तियों व HUFs के लिए है, जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय होती है लेकिन ITR 4 के लिए योग्य नहीं हैं। कोई बिजनेस करने वाला, किसी कंपनी का इंडीविजुअल डायरेक्टर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश करने वाला, किसी फर्म में पार्टनर के तौर पर आय अर्जित करने वाला ITR 3 को भरने का पात्र है। रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी/पेंशन और अन्य स्त्रोतों से आय को शामिल किया जा सकता है।
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ITR 4 सुगम
यह फॉर्म उन व्यक्तियों, HUFs व पार्टनरशिप फर्म्स (LLP के अलावा) के लिए है, जिन्हें भारत के नागरिक के निवासी के तौर पर 50 लाख रुपये तक की कुल आय होती है और जिन्हें ऐसे बिजनेस व प्रोफेशन से आय होती है, जो आयकर कानून के सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कंप्यूटेड हैं। कैपिटल गेन्स से आय पाने वाले और फॉरेन असेट का मालिक ITR 4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आय में सैलरी या पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी, अन्य स्त्रोतों से आय भी शामिल है। हालांकि अगर बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो उसके मालिक को आईटीआर 3 भरना होगा।
ITR 5 फॉर्म
व्यक्ति और HUF (ITR-1 से लेकर ITR 4 तक भरने वाले), कंपनी (ITR-6 भरने वाली) या चैरिटेबल ट्रस्ट/इंस्टीट्यूशंस (ITR-7 भरने वाले) से अलग टैक्सपेयर्स के लिए है। यानी ITR 5, ITR-4 के लिए योग्य पार्टनरशिप फर्म्स से अलग पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, LLPs, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडीविजुअल्स आदि ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके लिए कोई और फॉर्म लागू नहीं होता है।
ITR 6 और ITR 7
आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 11 के तहत एग्जेंप्शन क्लेम करने वाली कंपनियों से अलग कंपनियों के लिए ITR 6 फॉर्म बनाया गया है। कंपनियों समेत उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें केवल 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत रिटर्न फर्निश करने की जरूरत है, उनके लिए ITR 7 फॉर्म है। टैक्सपेयर को अपनी कैटेगरी के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चुनना चाहिए। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका फॉर्म प्रोसेस नहीं करेगा।
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 2024 फाइल करने के लाभ | Benefits of filing Income Tax Return (ITR) 2024
पहले ITR फाइल करना मुश्किल था, लेकिन ITR ई-फाइलिंग (ऑनलाइन) शुरू होने से यह बोझ अब कम हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने से नीचे दिए गए तरीकों से मदद मिलती है:
एक बार जब आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेते हैं, तो “e-File” टैब पर क्लिक करें और “Income Tax Return” विकल्प चुनें।
- हर साल, 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए। एक या दो महीने पहले अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने से आप अपना काम जल्दी पूरा कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको वेबसाइट के व्यस्त होने संबंधी दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
- समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर हर दिन तब तक आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है जब तक कि आप भुगतान नहीं कर देते हो। ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने से आप समय पर और कहीं से भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
- ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करने से आप सही ढंग से आईटी विभाग के साथ सभी आर्थिक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति या संगठन किसी बैंक/ लोन संस्थान से लोन के लिए आवेदन करता है, तो आय का प्रमाण सबमिट करना ज़रूरी होता है।
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इनकम टैक्स रिटर्न किसे फाइल करना होता है? | Who has to file income tax return in 2024?
- अगर आपकी कुल कमाई (2.5 लाख रुपये से अधिक) टैक्स के दायरे में आती है तो उसे ITR फाइल करना होता है।
- कितनी इनकम होने पर कितना टैक्स आपको भरना होगा ये आपकी उम्र और इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौनसी टैक्स रेजिम (Tax Regime) चुनी है।
- वर्ष 2020 के बजट में केन्द्रीय सरकार ने नई टैक्स रेजिम पेश की थी और इसके तहत लागू टैक्स स्लेब रेट पहली टैक्स रेजिम से अलग है।
- हालाँकि, लोगों के पास ये विकल्प है कि वो पुरानी टैक्स रेजिम के अंतर्गत टैक्स भरना चाहते हैं या नई के अंतर्गत। आप जो भी टैक्स रेजिम चुनेंगें लागू टैक्स दरें उसी के अनुरूप होंगी।
- नीचे टेबल में दोनों टैक्स रेजिम में लागू टैक्स दरों के बारे में बताया गया है। आप तुलना कर सकते हैं और अपने लिए सबसे बेहतर चुन सकते हैं।
इनकम टैक्स स्लैब क्या हैं | What are the income tax slabs in 2024?
इनकम टैक्स स्लैब | वित्त वर्ष 20-21 ( असेसमेंट वर्ष 21-22) के लिए मौजूदा इनकम टैक्स दरें | वित्त वर्ष 20-21 (असेसमेंट वर्ष 21-22) के लिए नई इनकम टैक्स दरें |
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भारतीय निवासी और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति & एनआरआई) | भारतीय निवासी और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (60 से 80 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति) | भारतीय निवासी और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) (80 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति) | सभी व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए लागू | |
₹0.0 – ₹2.5 लाख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
₹2.5 – ₹3.00 लाख | 5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट मिलती है) | शून्य | शून्य | 5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट मिलती है) |
₹3.00- ₹5.00 लाख | 5% (सेक्शन 87a के तहत टैक्स छूट मिलती है) | शून्य | ||
₹5.00 – ₹7.5 लाख | 20% | 20% | 20% | 10% |
₹7.5 – ₹10.00 लाख | 20% | 20% | 20% | 15% |
₹10.00 – ₹12.50 लाख | 30% | 30% | 30% | 20% |
₹12.5 – ₹15.00 लाख | 30% | 30% | 30% | 25% |
₹15 लाख से अधिक | 30% | 30% | 30% | 30% |
इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जिसकी आय पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन नीचे दी गई एक या अधिक शर्तों को पूरा करता है तो उसे अपने इनकम रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
- एक या अधिक करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि या कुल राशि जमा करना,
- अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश की यात्रा करने के लिए 2 लाख रुपये से अधिक राशि या कुल राशि खर्च करने पर
- बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक राशि या कुल राशि का खर्च।
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज | Documents required to file income tax return
आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं:
- पैन कार्ड (PAN Card)
- बैंक स्टेटमेंट (Bank Statement)
- बैंकों या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सर्टिफिकेट (Interest Certificate from Banks or Post Office)
- टैक्स-बचत निवेशों का प्रमाण (Proof of Tax-Saving Investments)
- फॉर्म 16 (नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए) (Form 16 (for Salaried Individuals))
- सैलरी स्लिप (Salary Slip)
- टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate)
- फॉर्म 16A/16B/16C (Form 16A/16B/16C)
- फॉर्म 26AS (Form 26AS)
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ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया | Process to file Income Tax Return (ITR) online in 2024
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
- यदि आप ई-फाइलिंग में नए है तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखे | जैसे ही आप रेसिसट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा |
- यहाँ पर आपको दो मुख्या ऑप्शंस दिखाई देंगे, पहला ” taxpayer ” और दूसरा ” other “
- अगर आप tax, pay करना चाहते हैं तो taxpayer पर क्लिक करें, और यदि आप tax pay करने की कोई सर्विस प्रदान करते हैं तो other के आप्शन पर क्लिक करें | आप जैसे ही other के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आ जायेंगे, जो की निम्नवत होंगे:- Tax Deductor and Collector, External Agency, TIN 2.0 Stakeholders, Chartered Accountant, e-return Intermediary, Non-Residents not holding and not required to have PAN
- ध्यान से देखे दिए गए चित्र में दर्शया गया है |
- यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो, लॉग-इन करें। लॉग-इन करने के लिए अपनी यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड दर्ज करें
- लॉग-इन करने के बाद, स्क्रीन पर ‘e-file’ टैब के तहत ‘File Income Tax Return’ का ऑप्शन नज़र आएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहें
- उस असेसमेंट ईयर को चुनें जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, और “Continue” पर क्लिक करें।
- उसके बीचे नीचे दिए गए “Online” मोड को सलेक्ट करें।
- चुनें कि आप एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), या किस अन्य रूप में अपना ITR दाखिल करना चाहते हैं। ‘individual’ का विकल्प चुनें।
- फिर “Filling Type” में जाकर 139(1)- Original Return सलेक्ट करें और फिर अपनी कैटेगरी के आधार पर वह “ITR FORM” सलेक्ट करें जिसे आप फाइल करना चाहते हैं। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
- इसके बाद अपना रिटर्न फाइल करने का कारण दर्ज करें।
- अपने बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी दर्ज करें। अगर आपने पहले ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी प्रदान कर दी है, तो इसे प्री- वैलिडेट करें।
- फिर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा। पेज में पहले से दर्ज की हुई बहुत सारी जानकारी होगी। चेक करें कि दी गई सभी जानकारी सही है। अपने रिटर्न की समरी को कंफर्म करें और इसे वैलिडेट करें।
- आप आधार OTP या EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) का उपयोग करके इलेक्टॉनिक रूप से या फिर ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर ITR V (Verification) का साइन किया हुआ प्रिंटआउट, सीपीसी बैंगलोर के लिए भेजकर अपना टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं
- एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाने के बाद ITR V की रसीद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी
- आपके द्वारा ITR के वेरिफिकेशन के बाद, विभाग उसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपकी रजिस्टर की हुई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी।
यह जरूरी नहीं है कि केवल भारत सरकार की ऑफिशियल साइट से ही ITR फाइल किया जाए बल्कि कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर प्लेटफ़ॉर्म भी हैं जो ITR फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने के बदले में वे आपसे कुछ फीस वसूलते हैं।
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ITR फ़ार्म कैसे डाउनलोड करें? | How to download ITR form 2024?
इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ITR फॉर्म मिल सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका नीचे दिया गया है:
- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर, ‘Downloads’ विकल्प पर क्लिक करें.
- ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ विकल्प चुनें. यहाँ पर आपको सभी इनकम टैक्स से सम्बंधित सभी प्रकार के FORMS मिलेंगे और आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं
- एक बार जब आप ‘Income Tax Returns’ वेब पेज पर चले जाते हैं, तो वह फ़ॉर्म डाउनलोड करें जो आपकी आय और असेसमेंट ईयर के मुताबिक हो।
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जाने कि, कैसे बचाएं अपना इनकम टैक्स? | Know, how to save your income tax in 2024?
हम सभी चाहते हैं कि जितना कम हो सके उतना कम टैक्स हमें देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा टैक्स का पैसा हम वैध तरीके से बचा सकें। आपको बता दें कि उचित कर नियोजन द्वारा आयकर बचाने के कई तरीके हैं। आयकर अधिनियम कुछ कटौतियां और छूट प्रदान करता है जिनका दावा किया जा सकता है, जिससे आपकी कुल कर योग्य आय कम हो जाएगी और कर आउटफ्लो कम हो जाएगा। चलिए जानते हैं उन कटौतियाँ और छूट के बारे में:
- 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती – 80सी जैसे कर बचत विकल्पों में निवेश – ईएलएसएस, एलआईसी, म्यूचुअल फंड में निवेश, बच्चों के लिए ट्यूशन फीस में कटौती, होम लोन की मूल राशि में कटौती आदि (Investment in ELSS, LIC, Mutual Funds, reduction in tuition fees for children, reduction in home loan principal amount etc.)।
- केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में योगदान के लिए 80 सीसीसी (1बी) में 1.5 लाख रुपये से ऊपर 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती।
- 80D स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों (25000 / 50,000 रुपये) और आश्रित माता-पिता (25000 / 50,000 रुपये) के लिए भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम की कटौती की अनुमति देता है।
- 80G निर्दिष्ट सीमा के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों और ट्रस्टों को दिए गए दान पर कटौती की अनुमति देता है।
- 10 (13ए) के तहत आंशिक या पूर्ण रूप से मकान किराया भत्ता छूट की अनुमति
- 80ई के तहत उच्च शिक्षा लोन के लिए कटौती
- धारा 24 के तहत भुगतान किए गए गृह लोन पर स्व-कब्जे वाले के लिए 2 लाख तक की कटौती और यदि किराए की संपत्ति है तो पूरी राशि।
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विभिन्न धाराओं के तहत टैक्स में छूट की अनुमति | Tax exemption allowed under various sections in 2024
एक करदाता आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत टैक्स छूट की मांग कर सकता है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :
- धारा 80CCC के तहत, LIC जैसी वार्षिक योजनाओं में योगदान पर 1.5 लाख रु. तक टैक्स छूट मिल सकती है।
- धारा 80TTA के तहत, बैंक सेविंग अकाउंट पर मिले ब्याज़ पर टैक्स नहीं लगता है।
- धारा 80CCG के तहत, राजीव गाँधी बचत योजना में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है।
- धारा 80D के तहत, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या खुद के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान करता है, तो वो इनकम टैक्स भरते समय 25000 रु. तक की टैक्स छूट की मांग कर सकता है। वरिष्ट नागरिकों के लिए ये सीमा 30,000 रु. तक लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त, हर परिवार को एक साल में मेडिकल जांच कराने पर 5,000 रु. तक की टैक्स छूट मिल सकती है।
- धारा 80DD के तहत, यदि किसी करदाता का पारिवारिक सदस्य 40% अपंग है और आप उसके इलाज के लिए खर्च कर रहे हैं, तो आप 75,000 रु. की टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं।
- धारा 80DD के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी बिमारी के इलाज के खर्च कर रहा है जैसे- कैंसर, न्यूरोलॉजीकल बीमारियाँ, AIDS आदि तो उसे 40,000 रु. की टैक्स छूट मिल सकती है।
- यदि आपने शिक्षा लोन लिया है और उसका ब्याज़ भर रहे हैं, तो धारा 80E के तहत, आपको टैक्स छूट मिल सकती है। हालांकि, अगर आप शिक्षा लोन की सूद रकम भर रहे हैं, तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं।
- धारा 80G, 80GGए, 80GGB, 80GGC, के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने चंदा दिया है तो वो टैक्स छूट के लिए दावा कर सकता है।
- 2019 के बजट में नौकरीपेशा लोगों को मेडिकल और ट्रांसपोर्ट खर्च के लिए 40,000 रु. की टैक्स छूट मिल सकती है। इस छूट के लिए असली बिल जमा करने की ज़रूरत भी नहीं है।
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FAQs
Q. पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें?
सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं। ‘Services’ टैब के अंतर्गत होम पेज के बाईं ओर ‘ITR Status’ का विकल्प चुनें। विकल्प चुनने के बाद, आपको एक नए वेबपेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको अपना पैन, ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर और कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा।
Q. टैक्स फ्री कितनी इनकम है?
निम्नलिखित बिंदु भारत में कर-मुक्त आय की सीमा को स्पष्ट करते हैं। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को रुपये तक की छूट मिलती है। 2.5 लाख, वरिष्ठ नागरिकों (60-80 वर्ष) को रुपये तक की छूट है। 3 लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) को 5 लाख रुपये तक की छूट दी गई है।
Q. वार्षिक आय की गणना कैसे करें?
वार्षिक आय की गणना कैसे करें. वार्षिक वेतन की गणना करने के लिए, सकल वेतन (कर कटौती से पहले) को प्रति वर्ष वेतन अवधि की संख्या से गुणा करें।
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Q. किसे ITR दाखिल करना होगा?
- जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है, उन्हें ITR दाखिल करना होगा, चाहे वे वेतनभोगी हों, व्यवसायी हों या पेंशनभोगी हों।
- कुछ विशिष्ट मामलों में, कम आय वाले व्यक्तियों को भी ITR दाखिल करना पड़ सकता है, जैसे कि यदि उन्होंने TDS कटौती का लाभ उठाया है या यदि वे विदेशी आय प्राप्त करते हैं।
Q. ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
- व्यक्तियों और HUFs के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।
- यदि आप लेखा परीक्षा के अधीन हैं, तो ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2024 है।
Q. मैं ITR कैसे दाखिल कर सकता हूं?
- आप ITR ऑनलाइन या ऑफलाइन दाखिल कर सकते हैं।
- ऑनलाइन दाखिल करना अधिक सुविधाजनक है और इसे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
- ऑफलाइन दाखिल करने के लिए, आपको ITR फॉर्म डाउनलोड करना होगा, इसे मैन्युअल रूप से भरना होगा और फिर इसे आयकर विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
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Q. ITR दाखिल करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
- आपको अपने PAN, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, वेतन स्लिप, TDS प्रमाण पत्र, निवेश प्रमाण पत्र आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
Q. File income tax return करने में गलती होने पर क्या होगा?
- यदि आप ITR दाखिल करते समय कोई गलती करते हैं, तो आप इसे संशोधित ITR दाखिल करके ठीक कर सकते हैं।
- हालांकि, संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है।
Q. क्या ITR दाखिल नहीं करने पर कोई जुर्माना है?
- हाँ, ITR दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- जुर्माने की राशि विलंब की अवधि और देय कर की राशि पर निर्भर करती है।
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