पीआईओ कार्ड: जानिए क्या है, इसके फायदे और कैसे करें आवेदन!

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पीआईओ कार्ड क्या है? क्या है इसके फायदे और क्या है OCI कार्ड से अंतर?

भारत से जुड़े लेकिन विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं, जैसे- [ गैर-आवासीय भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO card), और भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) {Non-Residential Indians (NRIs), Persons of Indian Origin (PIOs), and Overseas Citizens of India (OCIs)}] | विदेश में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की‍ दिशा में भारत सरकार ने एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत उन लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन (Person of Indian Origin (PIO) कार्ड जारी किए जाते हैं।

image of What is PIO card?

इस कार्ड के जरिए भारत के इन लोगों की भावनाओं को यथोचित सम्मान दिया गया है और वे संकट के समय में अपने देश की जड़ों से जुड़े भी रह सकते हैं। विदेश में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की‍ दिशा में भारत सरकार ने एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत उन लोगों को PIO card जारी किए जाते हैं। इस कार्ड के जरिए भारत के इन लोगों की भावनाओं को यथोचित सम्मान दिया गया है और वे संकट के समय में अपने देश की जड़ों से जुड़े भी रह सकते हैं।

  • भारत सरकार द्वारा पीआईओ कार्ड जारी करने की शुरुआत 19 सितंबर, 2002 से हुई थी।
  • बता दें कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका को छोड़कर अन्य सभी देशों के PIO को यह कार्ड जारी किया जाता है।
  • PIO कार्ड धारक को भारत की यात्रा के लिए अलग से वीजा की जरुरत नही पड़ती। इसके साथ ही वह एक बार में भारत में 180 दिनों तक रह सकते है।

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भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड का ऐतिहासिक संदर्भ | Historical context of the Person of Indian Origin (PIO) card

पीआईओ कार्ड भारत सरकार द्वारा 2002 में भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच संबंध को मजबूत करने के साधन के रूप में पेश किया गया था। यह कार्ड भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति को चौथी पीढ़ी (परपोते-परपोतियों) तक जारी किया जाता था, बशर्ते वे पाकिस्तान, बांग्लादेश या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य देशों के नागरिक न हों। पीआईओ कार्ड 15 साल के लिए वैध था और इसमें कई तरह के लाभ दिए जाते थे, जिससे यह प्रवासी भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया।

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पीआईओ से ओसीआई कार्ड में बदलाव | Change from PIO to OCI card

भारतीय सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के साथ विलय करने का निर्णय भारतीय प्रवासियों को दिए जाने वाले लाभों को सरल बनाने के प्रयास का हिस्सा था। ओसीआई कार्ड अब एकीकृत दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो भारत में आजीवन वीजा-मुक्त यात्रा प्रदान करता है और धारकों को अन्य लाभों के अलावा पुलिस रिपोर्टिंग से छूट देता है। इस विलय का उद्देश्य एनआरआई (NRI) के लिए कानूनी और नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाना और उन्हें अधिक सुविधा प्रदान करना था।

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अपने पीआईओ कार्ड को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड में कैसे बदलें | How to convert your PIO card to Overseas Citizen of India (OCI) card?

पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में बदलने की प्रक्रिया उपयोगकर्ता के अनुकूल है और इसे ऑनलाइन शुरू किया जा सकता है। आवेदकों को ओसीआई ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली पर आवश्यक फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें मौजूदा पीआईओ कार्ड, वर्तमान पासपोर्ट और हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीरें शामिल हैं। संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने एक निश्चित अवधि के लिए रूपांतरण शुल्क माफ कर दिया था।

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PIO कार्ड धारक और OCI कार्ड धारक के बीच में क्या अंतर होता है? | What is the difference between PIO card holder and OCI card holder?

भारत में दो तरह की नागरिकता को रखने वाले लोग हैं; नागरिक और विदेशी | नागरिक, राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उन्हें सभी राजनीतिक और सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं जबकि विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नही होते हैं | PIO कार्ड 19 सितम्बर, 2002 से दिया जा रहा है जबकि OCI कार्ड 2 दिसम्बर 2005 से दिया जा रहा है |

 तुलना का आधार
      PIO कार्ड
           OCI कार्ड
 1. कब से जारी किया जा रहा है?
      19 सितम्बर, 2002 से
    2 दिसम्बर 2005 से
 2. कौन प्राप्त कर सकता है?
1. जिसके पास भारत का पासपोर्ट हो
2. वह या उसके माता पिता या दादा, 1935  से पूर्व भारत के नागरिक हों
1. वह विदेशी नागरिक जो;
 26 जनवरी 1950  से पहले या बाद से भारत का नागरिक हो.
 2. 15 अगस्त,1947 के बाद भारत में शामिल किसी भाग का निवासी हो.
 3. वह या उसके बच्चे या पोते पोतियाँ भारत के नागरिक हों.
 3. किन देशों को कार्ड जारी किया जाता है?
चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका को छोड़कर अन्य सभी देशों के PIO को जारी किया जाता है.
 बांग्लादेश, पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों के PIO को.
 4. शुल्क कितना लगता है?
18 वर्ष से कम उम्र के लिए 7500 रुपये और इससे अधिक उम्र के लिए 15000 रुपये
 275 अमेरिकी डॉलर या इसके बराबर मूल्य की भारतीय मुद्रा
 5. फायदे
 1. PIO कार्ड धारक को भारत की यात्रा के लिए अलग से वीजा की जरुरत नही पड़ती.
 2. एक बार में भारत में 180 दिनों तक रह सकता है
 1. भारत में किसी भी समय की अवधि के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने की बाध्यता से छूट
 2. भारत आने के लिए कई बार आने की छूट, बहुउद्देश्यीय और आजीवन वीजा
 6. वीजा की जरूरत है या नही
 PIO कार्ड जारी होने की तारीख से 15 वर्षों तक वीजा के बिना भारत यात्रा कर सकते हैं.
पूरा जीवन भारत की यात्रा कर सकते हैं
 7. भारत में क्या कार्य कर सकता है
 रिसर्च, मिशनरी, पर्वतारोहण एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा को छोड़कर सभी कार्य कर सकता है.
 रिसर्च, मिशनरी, पर्वतारोहण एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा को छोड़कर सभी कार्य कर सकता है .
 8. प्रभाव में है या नही
 नही है, 9 जनवरी, 2015 से OCI कार्ड में विलय हो गया है.
 अभी भी प्रभाव में है.

प्रधानमन्त्री मोदी ने 2015 में घोषणा की थी कि PIO कार्ड धारकों को वीजा लेने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था और “जो लोग भारत में लंबे समय तक रहते हैं उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नही करना पड़ेगा और इन्हें भी OCI कार्ड धारकों की तरह ही पूरी जिंदगी के लिए वीजा दिया जायेगा | इस प्रकार मोदी सरकार ने 9 जनवरी 2015 से PIO कार्ड को OCI कार्ड में बदल दिया है |

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पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्ड के लिए पात्रता | Eligibility for PIO (Person of Indian Origin) Card

  • भारत सरकार ने 09 जनवरी 2015 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 26011/01/2014IC.I के माध्यम से घोषणा की है कि 09 जनवरी 2015 तक जारी किए गए सभी पीआईओ कार्ड ओसीआई कार्ड माने जाएंगे। इस प्रकार पीआईओ कार्ड योजना वापस ले ली गई है और अब से आवेदक केवल ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीआईओ कार्ड योजना अब अस्तित्व में नहीं है।
  • वैध पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में बदलने के लिए आवेदन की तिथि 31 मार्च 2016 तक बढ़ा दी गई है। वैध पीआईओ कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे 31 मार्च 2016 तक अपने आवेदन जमा कर दें। कोई भी व्यक्ति वैध पीआईओ कार्ड के बदले में बिना किसी शुल्क के ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक अपने निवास स्थान के अधिकार क्षेत्र में संबंधित भारतीय मिशन/एफआरआरओ (Concerned Indian Mission/FRRO) को पीआईओ कार्ड के बदले में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। यह पहले दिए गए निर्देशों में संशोधन है कि उन्हें केवल उसी स्थान पर लागू होना चाहिए जहां पीआईओ कार्ड जारी किया गया था।
  • पीआईओ कार्ड धारक के पासपोर्ट में परिवर्तन की स्थिति में, वह वैध पीआईओ कार्ड के साथ नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट जिस पर पीआईओ कार्ड नंबर अंकित है, के आधार पर भारत की यात्रा कर सकता है।

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पीआईओ कार्ड के लाभ | Benefits of PIO Card

  • पीआईओ कार्ड धारक को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
  • भारत आने के लिए एक बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्यीय वीज़ा। पीआईओ कार्ड को ही वीज़ा माना जाता है।
  • भारत में कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश या व्यवसाय आदि करने के लिए अलग से “छात्र वीज़ा” या “रोज़गार वीज़ा” की आवश्यकता नहीं होती।
  • यदि पीआईओ कार्ड धारक भारत में किसी भी एक यात्रा पर 180 दिनों से अधिक नहीं रहता है, तो उसे स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।
  • कृषि भूमि या बागानों के अधिग्रहण को छोड़कर, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में बाद में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता।
  • यदि पीआईओ कार्ड धारक भारत में रहता है, तो पीआईओ कार्ड का उपयोग पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने और भारत में बैंक खाता खोलने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
  • शीघ्र निकासी के लिए नामित आव्रजन चेक पोस्ट पर विशेष काउंटर।

नोट: यदि पीआईओ कार्ड धारक भारत में 180 दिनों से अधिक समय तक लगातार रहता है, तो उसे संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी/विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास 180 दिनों की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर खुद को पंजीकृत करवाना होगा। पीआईओ कार्ड प्रदान किए जाने से धारक को भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्रों में जाने या मिशनरी कार्य/पर्वतारोहण/अनुसंधान करने का अधिकार नहीं मिलता है।

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पीआईओ कार्ड के संबंध में नियम

  • फीस: पीआईओ कार्ड के लिए फीस 4990/- रुपये होगी, जो आवेदन के साथ देय होगी।
  • प्रक्रिया समय: आम तौर पर 14 कार्य दिवसों में जारी किया जाता है | आवश्यक दस्तावेज (एक सेट) (आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना है) |

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पीआईओ कार्ड के संबंध में अगर अपना भारतीय मूल स्थापित करना या भारतीय मूल के व्यक्ति से जुड़ें रहने के लिए, कौन -कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?

  • माता-पिता/दादा-दादी/परदादा-परदादी के पासपोर्ट की फोटोकॉपी (सत्यापन के लिए मूल पासपोर्ट जमा करें)
  • माता-पिता/दादा-दादी/परदादा-परदादी के साथ रिश्ते का सबूत (सत्यापन के लिए मूल सबूत जमा करें)
  • नाम/उपनाम में बदलाव होने की स्थिति में दस्तावेजों की फोटोकॉपी और उसका अंग्रेजी अनुवाद
  • यदि पति/पत्नी के आधार पर आवेदन कर रहे हैं, तो विवाह प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी और उसका अंग्रेजी अनुवाद (सत्यापन के लिए मूल विवाह प्रमाणपत्र जमा करें)।
  • यदि भारत में जारी किया गया है, तो विवाह प्रमाणपत्र को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली से सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
  • पिछले भारतीय पासपोर्ट की फोटोकॉपी (सत्यापन के लिए मूल पासपोर्ट जमा करें)
  • हाउस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (या कोई अन्य द्वितीयक प्रमाण) की फोटोकॉपी और उसका अंग्रेजी अनुवाद (सत्यापन के लिए मूल हाउस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/या कोई अन्य द्वितीयक प्रमाण जमा करें)
  • पीआईओ कार्ड के लिए अनुरोध करने वाला लिखित/टाइप किया हुआ पत्र, जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर भारतीय मूल के किसी अन्य पहलू को स्पष्ट या विस्तृत करता हुआ।
  • यदि ओसीआई कार्ड धारक के आधार पर आवेदन कर रहे हैं, तो ओसीआई कार्ड की फोटोकॉपी और रिश्ते का प्रमाण (मूल ओसीआई कार्ड और रिश्ते का प्रमाण जमा करें)

नोट: आवेदक/पति/पत्नी/माता-पिता/दादा-दादी/परदादा-परदादी का भारतीय पासपोर्ट भारतीय मूल का प्राथमिक दस्तावेजी प्रमाण है। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो द्वितीयक प्रमाण (जैसे हाउस रजिस्ट्रेशन/निवास प्रमाण पत्र/राजस्व रिकॉर्ड/शिक्षा प्रमाण पत्र/विदेशी देश का पासपोर्ट जिसमें भारत में जन्म स्थान दर्शाया गया हो) जमा किया जा सकता है, जो जारी करने वाले अधिकारियों से सत्यापन के अधीन होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पीआईओ कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी अधिकारियों से द्वितीयक प्रमाण सत्यापित करवा लें।

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पीआईओ कार्ड की कुछ विविध सेवाओं के लिए दस्तावेज़ | Documents for some miscellaneous services of PIO Card

Persons of Indian Origin कार्ड, विविध सेवाओं जैसे कि, नए पासपोर्ट नंबर का समर्थन या नाम/उपनाम में परिवर्तन आदि के लिए, आवेदक को उस मिशन में आवेदन करना होगा जिसने मूल पीआईओ कार्ड जारी किया था।

पीआईओ कार्ड में नए पासपोर्ट नंबर के समर्थन के लिए | For endorsement of new passport number in PIO card

  • विशेष सेवा के लिए अनुरोध करते हुए एक अनुरोध पत्र (टाइप किया हुआ या हस्तलिखित)।
  • पुराने पासपोर्ट, नए पासपोर्ट और पीआईओ कार्ड (प्रथम और अंतिम कवर पेज) की फोटोकॉपी। मूल प्रति भी जमा करें।

नाम/उपनाम में परिवर्तन के लिए | For change in name/surname

  • विशेष सेवा के लिए अनुरोध करते हुए एक अनुरोध पत्र (टाइप किया हुआ या हस्तलिखित)।
  • पुराने पासपोर्ट, नए पासपोर्ट और पीआईओ कार्ड (प्रथम और अंतिम कवर पेज) की फोटोकॉपी। मूल प्रति भी जमा करें।

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पीआईओ कार्ड के आवेदन और जानकारी के लिए कुछ महानगरों की संपर्क सामग्री | Contact details of some metros for PIO card application and information

दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई अमृतसर
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी,
स्तर-II, पूर्वी ब्लॉक VIII,
आर.के. पुरम सेक्टर-I, नई दिल्ली
टेलीफोन: (91-11) 23319489
फैक्स: (91-11) 23755183
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी,
एनेक्सी-II, पुलिस आयुक्त,
क्रॉ फोर्ड मार्केट, मुंबई-400001.
टेलीफोन: (91-22) 22621169
फैक्स: (91-22) 22620721
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी,
237, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड,
कोलकाता-700020
टेलीफोन: (91-33) 22473301
फैक्स: (91-33) 22470549
मुख्य आव्रजन अधिकारी,
आव्रजन ब्यूरो,
शास्त्री भवन एनेक्सी, नंबर 26,
हैडोज रोड, चेन्नई-600006
टेलीफोन: (91-44) 28277036
फैक्स: (91-44) 28277036
अतिरिक्त उप निदेशक,
आव्रजन ब्यूरो,
बी/123, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर।

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FAQ on PIO card

पीआईओ कार्ड धारक कौन होते हैं?

पीआईओ कार्ड आपको कई विशेषाधिकारों का हकदार बनाएगा। कौन पात्र है? जो ऊपर बताए अनुसार भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति का जीवनसाथी है। जिनको, भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं।

पीआईओ कार्ड क्या है?

पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों को छोड़कर एक विदेशी व्यक्ति या नागरिक, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, को भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की श्रेणी में माना जाता है।

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Pio का मतलब क्या होता है?

भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) का क्या मतलब है? भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) का अर्थ बांग्लादेश या पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश का नागरिक है, जिसके पास

  •  किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट था या
  • वह या उसके माता-पिता या उसके दादा-दादी में से कोई एक भारत का नागरिक था।

OCI और Pio में क्या अंतर है?

ओसीआई कार्डधारकों को शिक्षा वीजा की आवश्यकता नहीं है और उनके बच्चे एनआरआई कोटा के तहत शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। पीआईओ कार्डधारकों को शिक्षा वीजा की आवश्यकता नहीं है और उनके बच्चे एनआरआई कोटा के तहत शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं।

भारत में पीआईओ कार्ड का नवीनीकरण कैसे करें?

त्वरित निकासी के लिए आव्रजन जांच (immigration check) चौकियों पर विशेष काउंटर। आवेदन कैसे करें? पीआईओ कार्ड जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाना चाहिए और यह दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ होना चाहिए कि आवेदक परिभाषा के अनुसार भारतीय मूल का व्यक्ति है।

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