EWS Certificate क्या है? जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड!

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EWS Certificate से जुड़ी सभी जानकारी: पात्रता, प्रक्रिया और फायदे! EWS Reservation | What is an EWS Certificate | How do you get an Economically Weaker Section (EWS) certificate? | How do you apply for an EWS certificate? | EWS Certificate Kaise Banaye | Uttar Pradesh EWS Certificate

EWS Certificate in Hindi: EWS (Economically Weaker Section) Certificate एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं और नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उन लोगों को मिलता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन किसी अन्य आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC) से संबंधित नहीं हैं। इस प्रमाण पत्र के जरिए आपको शैक्षिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों, और योजनाओं में 10% आरक्षण का लाभ मिल सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करना होता है, जैसे कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, और आपके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। इसके लिए आपको आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, तो यह प्रमाण पत्र आपके लिए शिक्षा और रोजगार में बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकता है। EWS Certificate in Hindi

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EWS Certificate क्या है?

EWS प्रमाणपत्र एक आय और संपत्ति प्रमाणपत्र है जो भारत में उन नागरिकों को जारी किया जाता है जो समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं। यह प्रमाणपत्र नागरिकों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% EWS आरक्षण की अनुमति देता है। यदि कोई EWS श्रेणी में आता है, तो वह SC, ST, OBC जैसे किसी अन्य जाति के आरक्षण के लिए पात्र नहीं होगा।

  • EWS Certificate आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करता है।
  • यह सर्टिफ़िकेट साल 2019 में लागू हुआ था|
  • यह सर्टिफ़िकेट, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मिलता है|
  • यह सर्टिफ़िकेट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को मिलने वाले आरक्षण से अलग है|
  • ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट पाने के लिए, आवेदन शुल्क 10 रुपये से 50 रुपये के बीच होता है|
  • पात्रता में 8 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय और विशिष्ट संपत्ति सीमा शामिल है।
  • इसका लाभ विश्वविद्यालय प्रवेश और सरकारी सब्सिडी तक भी मिलता है।
  • EWS Certificate के लिए आवेदन ऑनलाइन या राज्य-विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑफलाइन किया जा सकता है।
  • आवश्यक दस्तावेजों में आधार, पैन कार्ड और आय व संपत्ति का प्रमाण शामिल हैं

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का परिचय

भारत में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लोगों को संदर्भित करता है, जिनकी पारिवारिक  आय प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम है। इस समूह में एसटी, एससी या ओबीसी श्रेणियों के व्यक्ति शामिल नहीं हैं, क्योंकि वे पहले से ही अन्य आरक्षण नीतियों का लाभ उठाते हैं। इस समूह का समर्थन करने के लिए, भारत सरकार ने सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की, जो EWS आय मानदंड को पूरा करते हैं। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार अब इस 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं यदि वे EWS दिशानिर्देशों के तहत अर्हता प्राप्त करते हैं।

  • 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुच्छेद 15 और 16 को संशोधित करके 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था।
  • इसने संविधान (6) में अनुच्छेद 15 (6) और 16 को जोड़ा।
  • यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों (ईडब्ल्यूएस) में प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिए है।
  • यह अनुसूचित जाति (ST), अनुसूचित जनजाति (ST), और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिए 50 प्रतिशत कोटा योजना से छूटे हुए वंचितों की मदद के लिए पारित किया गया था।
  • यह केंद्र और राज्यों को उन लोगों को आरक्षण देने की अनुमति देता है जो सबसे कम सामाजिक आर्थिक वर्ग में आते हैं।
  • ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए आय मानदंड 17 जनवरी, 2019 की एक अधिसूचना द्वारा पेश किया गया था, जिसमें यह भी निर्धारित किया गया था कि लाभार्थी के परिवार के पास पांच एकड़ कृषि भूमि, 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट या आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अधिसूचित/गैर-अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100/200 वर्ग गज या उससे अधिक।

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS Certificate) के लिए Eligibility Criteria

2019 में, भारत सरकार ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा की अनुमति दी। यह आवंटन एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के लिए पहले से मौजूद 50% आरक्षण से अलग है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बाद वाले को इससे कोई छूट न मिले। यदि आप सामान्य श्रेणी से हैं और सरकारी नौकरी या अपने मनपसंद संस्थान में प्रवेश के इच्छुक हैं, तो आप इस 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते आप निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों:

  • आवेदक केवल सामान्य वर्ग से ही संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक की कुल पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार का आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • यदि आवेदक के पास 10-अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्रों में कोई आवासीय संपत्ति है, तो वह भूखंड 240 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
  • अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्वामित्व वाला कोई भी भूखंड 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए।

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उत्तर प्रदेश में EWS Certificate के लिए Eligibility!

आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

भूमि मापदंड:

  • ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्रों में 1000 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
  • शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग गज से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए।
  • अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए।

यह प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को जारी किया जाता है, जो SC/ST/OBC श्रेणी में नहीं आते हैं।

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EWS Certificate के क्या लाभ हैं?

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के कई लाभ हैं:

  • यह प्रमाण पत्र उन नागरिकों को नौकरियों में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनुमति देता है जो सामान्य श्रेणी से संबंधित हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले हैं।
  • सभी प्रमुख यूजीसी विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र धारकों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की भी अनुमति देते हैं।
  • EWS Certificate से राज्य और केंद्र सरकार की कई सब्सिडी योजनाओं का लाभ भी मिलता है।

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आवेदन करने हेतु Required Documents

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय आपको जिन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है उनकी सूची यहां दी गई है:

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  • आधार कार्ड (Aadhar card)
  • पैन कार्ड (PAN card)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • पहचान का प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक स्टेटमेंट
  • संपत्ति या भूमि का प्रमाण
  • निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण
  • स्व-घोषणा या हलफनामा

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EWS Certificate in Hindi का आवेदन करने के लिए Online Process!

नागरिक अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर राज्य की अपनी आधिकारिक वेबसाइट होती है, आपके राज्य की वेबसाइट के आधार पर, EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के चरण अलग-अलग हो सकते हैं। नीचे EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक बुनियादी कदम बताए गए हैं। How to get Economically Weaker Section (EWS) certificate?

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उत्तर प्रदेश में EWS Certificate के लिए Offline Application Process!

EWS Quota Reservation का दावा करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक प्रमाण को ‘आय और संपत्ति प्रमाणपत्र’ कहा जाता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate in Hindi) स्थानीय ‘तहसील’, आपके स्थानीय सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है। आपको आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के साथ अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आदि की आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश में EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

चरण 1: तहसील कार्यालय या CSC केंद्र पर जाएं

  • सबसे पहले, अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं। तहसील कार्यालय में आवेदन करने के लिए सरकारी अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

चरण 2: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें

  • तहसील कार्यालय या CSC केंद्र से EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। यदि CSC से आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ आवेदन पत्र भरने में भी मदद मिल सकती है।

चरण 3: फॉर्म भरें

  • आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जिसमें शामिल हैं:
  • आवेदक का नाम
  • पिता/पति का नाम
  • पता
  • वार्षिक पारिवारिक आय का विवरण
  • संपत्ति का विवरण

चरण 4: आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें

  • फॉर्म भरने के बाद, इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे:
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • संपत्ति के दस्तावेज़
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

चरण 5: आवेदन जमा करें

  • सभी दस्तावेज़ संलग्न करने के बाद, आवेदन फॉर्म को तहसील कार्यालय में संबंधित अधिकारी को जमा करें। CSC केंद्र के माध्यम से भी आप यह आवेदन जमा कर सकते हैं।

चरण 6: आवेदन की जांच और सत्यापन

  • आपका आवेदन तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा जांचा जाएगा। इसमें आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद, अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आप EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र हैं या नहीं।

चरण 7: प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा

  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, EWS प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए आपको तहसील कार्यालय से संपर्क करना होगा। आम तौर पर यह प्रमाण पत्र 7-30 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है।

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अपने EWS Certificate in Hindi आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? Check EWS Certificate Status in Hindi

अपने EWS Certificate की स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए अपने राज्य के राजस्व विभाग या जारी करने वाले प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • यदि आपके पास पहले से ही खाता है, तो बस अपनी जानकारी के साथ लॉग इन करें।
  • यदि आप नये उपयोगकर्ता हैं तो आपको पहले पंजीकरण कराना होगा।
  • लॉग इन करने के बाद, स्थिति देखने के लिए अपना आवेदन विवरण दर्ज करें।

समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए शैक्षणिक और रोज़गार आरक्षण हासिल करने के लिए EWS प्रमाणपत्र बहुत ज़रूरी है। EWS पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को समझकर, व्यक्ति प्रभावी रूप से इस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।

आपके EWS प्रमाणपत्र आवेदन की स्थिति राज्यवार जाँची जा सकती है। ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने अपने पोर्टल स्थापित किए हैं जहाँ आवेदक आसानी से अपने आवेदन की स्थिति जाँच सकते हैं। EWS प्रमाणपत्र स्थिति जाँचने के लिए अलग-अलग पोर्टल वाले कुछ राज्य इस प्रकार हैं:

राज्य पोर्टल का नाम वेबसाइट
आंध्र प्रदेश मीसेवा ऐप https://ts.meeseva.telangana.gov.in/meeseva/home.htm
बिहार आरटीपीएस पोर्टल https://serviceonline.bihar.gov.in/
दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल https://edistrict.delhigovt.nic.in/
गुजरात डिजिटल गुजरात पोर्टल https://www.digitalgujarat.gov.in/
हरियाणा ई-दिशा पोर्टल https://edisha.gov.in/
कर्नाटक नादाकाचेरी सी.वी. https://ajsk.karnataka.gov.in/
मध्य प्रदेश एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल https://www.mpedistrict.gov.in/
महाराष्ट्र आपले सरकार पोर्टल https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en
राजस्थान ई-मित्र पोर्टल https://emitra.rajasthan.gov.in/
उत्तर प्रदेश ई-साथी वेब पोर्टल https://esathi.up.gov.in/citizenservices/login/login.aspx

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ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण के बीच अंतर | Difference between EWS and OBC Reservation

  • ओबीसी के तहत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग की आबादी के गैर-क्रीमी लेयर वर्ग के लिए है। उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस आबादी के ‘सामान्य’ वर्ग (जो ओबीसी, एससी, या एसटी श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं) के लिए है, जिनकी पारिवारिक आय रुपये से कम है। 8 लाख। उनके लिए दस प्रतिशत सीट आरक्षण दिया जाता है।
  • जिस तरह ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों का अलग (निचला) कट-ऑफ होगा, उसी तरह ईडब्ल्यूएस आवेदकों का अलग (निचला) कट-ऑफ होगा। आवेदन करने के लिए प्रयासों की संख्या या अधिकतम आयु सीमा के लिए कोई अतिरिक्त अपवाद नहीं हैं।
  • ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण के बीच एक और अंतर यह है कि ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में आरक्षण के लिए पारिवारिक आय की स्थापना करते समय पति या पत्नी की आय पर विचार नहीं किया जाता है। हालांकि, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की स्थिति में इसे शामिल किया जाता है।

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FAQs: EWS Certificate in Hindi

1. EWS के लिए योग्यता क्या है?

EWS के लिए आवेदक केवल जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। परिवार की कुल आय INR 8 लाख से कम होनी चाहिए।

2. ईडब्ल्यूएस कितने दिनों में बन जाता है?

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के बाद 15 दिन का समय लगता है।

3. EWS कितने साल तक मान्य होता है?

EWS सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होता है।

4. EWS Certificate की वैधता क्या है?

EWS प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होता है। कुछ राज्यों में वैधता तिथि से केवल 6 महीने हो सकती है। प्रमाणपत्र की वैधता आपके राज्य पर निर्भर करती है।

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5. क्या EWS Certificate दो प्रकार के होते हैं?

EWS प्रमाण पत्र केवल एक प्रकार का होता है। आवेदक अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं या आप अपने राज्य के राजस्व विभाग या जारी करने वाले प्राधिकरण से भी संपर्क कर सकते हैं।

6. EWS Certificate कौन जारी करेगा?

आपके राज्य का राजस्व विभाग या राज्य कार्यालय EWS प्रमाण पत्र जारी करता है। आप अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

7. पारिवारिक आय के अंतर्गत कौन आता है?

एक साथ रहने वाले परिवार के सभी सदस्य कुल पारिवारिक आय में योगदान करते हैं। उनकी संयुक्त आय को पारिवारिक आय माना जाता है।

8. क्या OBC या अन्य जाति के उम्मीदवार क्या EWS Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, क्योंकि EWS प्रमाणपत्र केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो केवल सामान्य श्रेणी में 10% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, और ओबीसी और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

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