PM E-Drive Scheme in Hindi: इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए आई नई स्कीम, ये है सरकार का 2 सालों का प्लान!

Table of Contents

सरकार ने शुरू की पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी योजना, जानिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी और कौन होंगे लाभार्थी! | Pradhan Mantri E-Drive Scheme

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तेजी से अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार ने ₹10,900 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है, जिससे इलेक्ट्रिक दोपहिया (E-2W), तिपहिया (E-3W), ई-बसों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, और इसका लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना और भारत को ईवी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की सब्सिडी दी जाएगी, जो दूसरे वर्ष घटकर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटे हो जाएगी।

this is the image of Pradhan Mantri E-Drive Scheme

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत24.79 lakh e-2W, 3.16 lakh e-3W and 14,028 e-buses को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार 72,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल आसान और सुविधाजनक होगा। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) योजना की जगह लेकर स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) के तहत ईवी उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ईवी खरीदारों को E-Voucher भी प्रदान करेगी, जिससे प्रोत्साहन राशि सीधे वाहन की कीमत में कटौती के रूप में दी जाएगी। इस योजना से न केवल ईवी अपनाने की गति बढ़ेगी, बल्कि भारत का परिवहन क्षेत्र भी green energy की ओर बढ़ेगा, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ती एवं टिकाऊ परिवहन सुविधा मिलेगी। PM E-Drive Scheme in Hindi

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए FAME-I, FAME-II और EMPS जैसी कई योजनाएँ शुरू की हैं। हालाँकि, ये योजनाएँ सितंबर 2024 में समाप्त हो गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए समर्थन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने  29 सितंबर 2024 को  पीएम इलेक्ट्रिक-ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना शुरू की।

पीएम ई-ड्राइव योजना के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें, जिसमें इसकी पात्रता, सब्सिडी, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी दावा प्रक्रिया शामिल है।

Pradhan Mantri E-Drive Portal

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के बारे में | About Pradhan Mantri E-Drive Yojana

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के तेजी से अपनाने, charging infrastructure स्थापित करने और EV Manufacturing Ecosystem को मजबूत करने के उद्देश्य से 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी और इसमें 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 के बीच लागू की गई Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS-2024) को भी शामिल किया गया है। PM E-Drive Scheme in Hindi के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर बैटरी पावर के आधार पर पहले वर्ष में ₹5,000 प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी मिलेगी, जिसमें कुल इंसेंटिव ₹10,000 तक सीमित होगा, जबकि दूसरे वर्ष में यह सब्सिडी ₹2,500 प्रति किलोवाट घंटा हो जाएगी और अधिकतम लाभ ₹5,000 तक सीमित रहेगा।

केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने योजना के तहत दिशानिर्देशों के सख्त पालन पर जोर देते हुए कहा कि फेम-2 (FAME-II) योजना की तरह इसमें किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि फेम-2 योजना के दौरान कुछ कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर वित्तीय प्रोत्साहन लेने के आरोप लगे थे। फेम-2 योजना के तहत भारत में निर्मित कंपोनेंट्स का उपयोग अनिवार्य था, लेकिन जांच में पाया गया कि कुछ कंपनियां आयातित घटकों का इस्तेमाल करके सब्सिडी का दावा कर रही थीं। इसके बाद सरकार ने सब्सिडी वितरण पर सख्ती बढ़ाई और पीएम ई-ड्राइव योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू किए। इस योजना के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भी समर्थन मिलेगा।

यह योजना पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार करने और आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसे चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) के तहत लागू किया जाएगा, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस योजना के तहत, ईवी खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति तेज होगी और भारत में एक मजबूत तथा प्रतिस्पर्धी ईवी विनिर्माण क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देने की योजना | Plan to boost demand for electric vehicles

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना मांग प्रोत्साहन को प्रमुख घटक के रूप में अपनाती है। इसका उद्देश्य किफायती और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू) और तिपहिया (ई-3डब्ल्यू) वाहनों पर ध्यान केंद्रित करना। निजी और कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले ई-2डब्ल्यू भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। इस योजना का लाभ केवल उन्नत बैटरी से लैस ईवी को मिलेगा, जिससे नवीनतम तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, सरकारी विभागों द्वारा खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन इस प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं ले सकते, जिससे सरकारी निकायों के भीतर धन का हस्तांतरण प्रभावित होता है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के घटक | Components of PM E-Drive Scheme

पीएम ई-ड्राइव योजना को निम्नलिखित घटकों के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है:

  • सब्सिडी: ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नई उभरती ईवी श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन
  • पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान: ई-बसें, चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना और एमएचआई की परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन, और
  • आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों और Project Management Agency (PMA) के लिए शुल्क सहित योजना का प्रशासन ।

पीएम ई-ड्राइव योजना की मुख्य विशेषताएँ | Key features of PM E-Drive Scheme in Hindi

1. उद्देश्य:

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive) का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाना और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। यह योजना ईवी की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

2. वित्तीय प्रावधान:

  • इस योजना के तहत ₹10,900 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
  • ₹3,679 करोड़ की राशि ई-टू व्हीलर (E-2W), ई-थ्री व्हीलर (E-3W), ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों की सब्सिडी या मांग प्रोत्साहन के रूप में निर्धारित की गई है।
  • ई-बसों की खरीद और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है।

3. योजना की अवधि:

यह योजना दो वर्षों के लिए वैध होगी।

4. लक्षित इलेक्ट्रिक वाहन:

  • ई-2डब्ल्यू (E-2W): 24.79 लाख वाहनों का समर्थन।
  • ई-3डब्ल्यू (E-3W): 3.16 लाख वाहनों का समर्थन।
  • ई-बसें (E-Buses): 14,028 बसों के लिए सहायता।

5. ई-बसों के लिए विशेष प्रावधान:

  • नौ प्रमुख शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद) में राज्य परिवहन उपक्रमों के माध्यम से ई-बसों की खरीद के लिए ₹4,391 करोड़ की निधि आवंटित की गई है।
  • अंतर-शहरी और अंतरराज्यीय ई-बसों को भी राज्यों के परामर्श से समर्थन दिया जाएगा।

6. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:

  • 72,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
  • चुनिंदा उच्च ईवी प्रवेश वाले शहरों और प्रमुख राजमार्गों पर ₹2,000 करोड़ की लागत से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

7. E-Voucher प्रणाली:

  • इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सरकार की ओर से E-Voucher प्रदान किया जाएगा।
  • खरीद के समय पोर्टल पर आधार प्रमाणित E-Voucher तैयार होगा, जिसे ग्राहक को हस्ताक्षर करके डीलर को सौंपना होगा।

8. पूर्ववर्ती योजना:

पीएम ई-ड्राइव योजना सरकार की पूर्ववर्ती ‘फेम इंडिया’ योजना का स्थान लेगी और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज़ी से अपनाने को सुनिश्चित करेगी|

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत पात्र श्रेणियाँ | Eligible Categories under Pradhan Mantri E-Drive Yojana

  • दो पहिया वाहन: इस योजना का उद्देश्य लगभग 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई-2W) को प्रोत्साहन देना है। केवल उन्नत बैटरी से लैस ई-2W ही इस प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। व्यावसायिक रूप से पंजीकृत और निजी स्वामित्व वाले ई-2W दोनों ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • थ्री-व्हीलर: इस पहल का उद्देश्य लगभग 3.2 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ई-3W) को प्रोत्साहित करना है, जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा/ई-कार्ट या L5 श्रेणी के वाहन शामिल हैं। केवल उन्नत बैटरी तकनीक वाले ई-3W ही मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। यह योजना केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ई-3W पर लागू है।
  • ई-एम्बुलेंस: इस योजना के तहत ई-एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है । यह मरीजों के आरामदायक परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई सरकारी पहल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों की स्थापना की जाएगी। ई-एम्बुलेंस के लिए पात्रता मानदंड वर्तमान में MoHFW के साथ चर्चा में हैं और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।
  • ई-ट्रक: इस योजना का उद्देश्य CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने को बढ़ावा देना और भविष्य में ई-ट्रकों को एक प्रमुख रसद समाधान के रूप में स्थापित करना है। ई-ट्रकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष अलग रखा गया है। केवल वे ही प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं जिनके पास MoRTH-अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों (RVSF) से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र है। निगरानी प्रणाली स्क्रैपिंग प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगी। ई-ट्रकों के लिए प्रासंगिक विवरण जिसमें समर्थित वाहनों की संख्या, अधिकतम सब्सिडी, प्रदर्शन मानदंड आदि शामिल हैं, संबंधित हितधारकों के परामर्श के आधार पर अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
  • ई-बसें: राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू)/सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए कुल 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । इन बसों की मांग एकत्रीकरण का प्रबंधन सीईएसएल द्वारा 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ प्रमुख शहरों में किया जाएगा, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद शामिल हैं। MoRTH के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरानी STU बसों को हटाने के बाद ई-बसें खरीदने वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों – पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों आदि में ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए ई-बस पैठ का समर्थन करने के लिए उपयुक्त गैर-ओपेक्स मॉडल सहित दिशा-निर्देशों के विभिन्न सेट को MHI द्वारा अपनाया जा सकता है।
  • चार्जिंग इंफ्रा: इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना है, जिसमें ई-4डब्ल्यू के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 और ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू के लिए 48,400 शामिल हैं , जिससे उपयोगकर्ता का विश्वास बढ़ेगा। ये चार्जिंग पॉइंट उच्च इलेक्ट्रिक वाहन पहुंच वाले प्रमुख शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। योजना के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये है ।
  • परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन: इस योजना का उद्देश्य भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के तहत परीक्षण एजेंसियों को उन्नत और आधुनिक बनाना है ताकि उन्हें नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा सके, जिससे हरित गतिशीलता को बढ़ावा मिले। एमएचआई के तत्वावधान में 780 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन को मंजूरी दी गई है ।

आम जनता के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने पर अधिक जोर देते हुए, यह योजना मुख्य रूप से उन ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू पर लागू होगी जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक उपयोग के अलावा, निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत ई-2डब्ल्यू भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहनों का लाभ केवल उन ईवी को दिया जाएगा जो उन्नत बैटरी से सुसज्जित हैं।

वाहन खंड समर्थित वाहनों की अधिकतम संख्या एमएचआई से कुल निधि सहायता (क्रेडिट)
ई-2 पहिया वाहन 24,79,120 1,772
ई-रिक्शा और ई-कार्ट 1,10,596 192
ई-3 व्हीलर्स L5 2,05,392 715
ई-एम्बुलेंस अलग से सूचित किया जाएगा 500
ई-ट्रक अलग से सूचित किया जाएगा 500
ई-बसों 14,028 4,391
ईवी पीसीएस 72,300 2,000
परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन 780
प्रशासनिक व्यय 50
कुल 28,81,436 10,900

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्रता और नियम | Eligibility and rules for incentives under PM E-Drive Scheme in Hindi

  • सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • योजना के तहत PM E-DRIVE पात्रता मानदंडों का पालन करने वाले वाहन ही शामिल किए जाएंगे।
  • सभी ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू को योजना की वैधता अवधि में निर्मित और पंजीकृत किया जाना चाहिए।
  • योजना समाप्त होने के बाद PM E-DRIVE प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।
  • वित्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू के लिए प्रोत्साहन ₹5,000 प्रति kWh और वित्त वर्ष 2025-26 में ₹2,500 प्रति kWh निर्धारित किया गया है।
  • वाहन की एक्स-फैक्टरी कीमत एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए, जो PM E-DRIVE योजना में उल्लिखित है।
  • प्रोत्साहन राशि वाहन की कुल कीमत या एक्स-फैक्टरी मूल्य के 15% तक सीमित होगी, जो भी कम हो।

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत सब्सिडी | Subsidy under PM E-Drive Scheme

वाहन खंड

वित्त वर्ष 2024-25 में वाहनों के लिए प्रोत्साहन

वित्त वर्ष 2025-26 में वाहनों के लिए प्रोत्साहन

प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकतम एक्स-फैक्ट्री मूल्य

पंजीकृत ई-दो पहिया वाहन

5,000 रुपये/किलोवाट घंटा, अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति वाहन

2,500 रुपये/किलोवाट घंटा, अधिकतम 5,000 रुपये प्रति वाहन

1.5 लाख रु.

पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट

5,000 रुपये/किलोवाट घंटा, अधिकतम सीमा 25,000 रुपये प्रति वाहन

2,500 रुपये/किलोवाट घंटा, अधिकतम 12,500 रुपये प्रति वाहन

2.5 लाख रु.

पंजीकृत ई-3 पहिया वाहन और L5

5,000 रुपये/किलोवाट घंटा, अधिकतम सीमा 50,000 रुपये प्रति वाहन

2,500 रुपये/किलोवाट घंटा, अधिकतम सीमा 25,000 रुपये प्रति वाहन

5 लाख रूपये

ई-बसों के लिए  ,  प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन नीचे दिए अनुसार या वाहन की लागत का 20% (सीईएसएल द्वारा कीमतों के अनुसार) जो भी कम हो, होगा:

ई-बस का आकार

प्रोत्साहन 

प्रति ई-बस अधिकतम प्रोत्साहन

प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकतम एक्सफैक्ट्री मूल्य

मानक बस लंबाई – >10m और <=12m

रु.10,000/किलोवाट घंटा

35 लाख रूपये

2 लाख रूपये

मिडी बस लंबाई – >8m और <=10m

रु.10,000/किलोवाट घंटा

25 लाख रूपये

2 लाख रूपये

मिनी बस की लंबाई – >6 मीटर और <=8 मीटर

रु.10,000/किलोवाट घंटा

20 लाख रूपये

2 लाख रूपये

पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए आवेदन कैसे करें? | How to apply for PM E-Drive Scheme?

मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) को पात्र EV बेचने पर सरकार से सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति का दावा करने के  लिए PM E-DRIVE योजना के लिए पंजीकरण करना होगा। OEM का मतलब है PM E-DRIVE योजना के तहत कवर किए गए किसी भी EV का निर्माण करने वाला प्रोप्राइटर, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी या साझेदारी फर्म।

सभी  OEM अपने डीलरों को बिलिंग के समय EV की कुल कीमत से  प्रोत्साहन राशि काट लेंगे , जिसकी गणना सभी GST/करों आदि को शामिल करने के बाद की जाएगी। इसी तरह, सभी डीलर OEM द्वारा प्रोत्साहन राशि काटने से ठीक पहले डीलर को होने वाली लागत को कुल लागत के रूप में मानेंगे और ग्राहक को होने वाली कुल लागत की गणना करने के लिए इस लागत का उपयोग करेंगे। डीलर EV की बिक्री के समय OEM से प्राप्त प्रोत्साहन राशि को ग्राहक या अंतिम उपयोगकर्ता को देगा।

योजना के लिए आवेदन करने और सब्सिडी का दावा करने की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दिए गए अनुभागों में  दी  गई है ।

पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण | Online Registration for PM E-Drive Scheme

सभी OEMs PM E-DRIVE योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। FAME-India योजना के दूसरे चरण के तहत पहले से पंजीकृत OEMs को भी पंजीकरण के लिए नए आवेदन जमा करने होंगे।  PM E-DRIVE योजना के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है :

चरण 1: आधिकारिक पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर जाएं।

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चरण 2: ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें और ‘OEM’ विकल्प चुनें।

चरण 3: नीचे स्क्रॉल करें और ‘रजिस्टर’ बटन पर क्लिक करें।

this is the image of registration on pm -drive portal

चरण 4: OEM पूर्व-पंजीकरण फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और ‘OTP प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।

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चरण 5: ओटीपी दर्ज करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रोत्साहन की प्रक्रिया | Incentive Process under PM E-Drive Scheme

मांग प्रोत्साहन ग्राहकों को कम कीमत में वाहन खरीदने की सुविधा देगा। इसके लिए MHI(Ministry of Heavy Industries)सीधे OEM (Original Equipment Manufacturer)को भुगतान करेगा। व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए केवल एक इलेक्ट्रिक वाहन पर प्रोत्साहन उपलब्ध होगा। योजना के तहत योग्य सभी मॉडलों के लिए ओईएम को एक व्यापक वारंटी (बैटरी सहित) प्रदान करनी होगी, साथ ही बिक्री के बाद सेवा के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए।

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार | Expansion of charging infrastructure under PM E-Drive Scheme

इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के साथ मिलकर शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है। चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मानक, और अपस्ट्रीम लागत को बिजली मंत्रालय (MoP) के परामर्श से तय किया जाएगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 100% तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की सुविधा दी जा सकती है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत E-Voucher प्रणाली | E-Voucher System under PM E-Drive Scheme in Hindi

इस योजना के तहत E-Voucher प्रणाली को लागू किया गया है ताकि ग्राहक को खरीदारी के समय डिजिटल लाभ मिल सके।

  • एमएचआई योजना पोर्टल पर ग्राहक की ई-केवाईसी और aadhaar face certified E-Voucher तैयार किया जाएगा।
  • E-Voucher का लिंक ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
  • ग्राहक को वाउचर पर हस्ताक्षर करके इसे डीलर को प्रस्तुत करना होगा।
  • डीलर द्वारा हस्ताक्षरित E-Voucher PM E-DRIVE पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
  • हस्ताक्षरित E-Voucher का एसएमएस ग्राहक और डीलर दोनों को मिलेगा।
  • OEM इसी E-Voucher के आधार पर योजना के तहत मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेगा।

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत किस सेगमेंट में कितनी राहत? | How much relief in which segment under the Pradhan Mantri E-Drive Scheme?

दो वर्षों में 10,900 करोड़ रुपये के ओवरऑल आउटले के साथ, ये स्‍कीम 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों का समर्थन करेगी. कुमारस्वामी ने बताया कि स्‍कीम के टोटल आउटले में से

  • करीब 40% राशि (4,391 करोड़ रुपये) इलेक्ट्रिक बसों के लिए निर्धारित की गई है.
  • इसके बाद इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर वाहनों के लिए 1,772 करोड़ रुपये तय है.
  • इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 907 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
  • इसके अतिरिक्त, हाइब्रिड एंबुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ईवी खरीदारों के लिए E-Voucher जारी करेगा। वाहन खरीदते समय योजना पोर्टल पर आधार प्रमाणित E-Voucher तैयार किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि डीलरशिप से खरीदार को सब्सिडी का लाभ सही और पारदर्शी तरीके से मिले और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लीकेज न हो।

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