PM Kisan Mandhan Yojana: किसानों को हर महीने मिलेगी ₹3,000 पेंशन!

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60 के बाद भी आमदनी पक्की! जानिए PM-KMY योजना के सारे फायदे – रजिस्ट्रेशन से लेकर लाभ तक सब कुछ! | PM Kisan Mandhan Yojana 2025 | Prime Minister Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY) | Man-dhan Yojana Online Registration | pmkmy.gov.in login | PM Kisan Maandhan Yojana Helpline Number

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क्या आप जानते हैं कि अब किसान भाइयों को भी मिल सकती है हर महीने ₹3,000 की पेंशन, वो भी बिना किसी जोखिम के? जी हाँ, “PM Kisan Mandhan Yojana” एक ऐसी क्रांतिकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना रही है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और आपकी आय कृषि पर आधारित है, तो यह योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) क्या है? | What is Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY)?

12 सितंबर, 2019 को आरंभ की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है।

इस योजना में किसान अपने कार्यकाल के दौरान मासिक अंशदान करते हैं, और केंद्र सरकार भी समान राशि का योगदान देती है। यह योजना किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए बनाई गई है और इसे लागू हुए पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं।

18 से 40 वर्ष की आयु के छोटे और सीमांत किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं। उन्हें 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 55 से 200 रुपये के बीच अंशदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, पात्र किसानों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त होती है, बशर्ते वे योजना के नियमों और बहिष्करण मानदंडों को पूरा करते हों। पेंशन फंड का प्रबंधन Life Insurance Corporation of India(LIC) द्वारा किया जाता है। किसान सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) या राज्य सरकारों के माध्यम से इस योजना में पंजीकरण कर सकते हैं।

1 अगस्त 2019 तक, 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। 6 अगस्त 2024 तक, लगभग 23.38 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) की प्रमुख विशेषताएं | Key features of Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY)

  • यह योजना देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  • इन किसानों के पास बचत की सुविधा नहीं होती और वृद्धावस्था में रोज़गार का कोई स्थायी साधन भी नहीं होता।
  • यह योजना किसानों को वृद्धावस्था में स्वस्थ और सुखमय जीवन जीने में मदद करती है।
  • योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर महीने ₹3,000 की सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी।
  • यह एक स्वैच्छिक (voluntary) और अंशदान आधारित (contributory) पेंशन योजना है।
  • पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा प्रबंधित एक पेंशन फंड से किया जाएगा।
  • किसान को 60 वर्ष की उम्र तक हर महीने ₹55 से ₹200 तक अंशदान करना होगा (उम्र के अनुसार राशि तय होगी)।
  • केंद्र सरकार भी किसान द्वारा जमा की गई राशि के बराबर अंशदान करेगी।
  • 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
  • किसानों के पति या पत्नी भी अलग से इस योजना से जुड़ सकते हैं और उन्हें भी ₹3000 मासिक पेंशन मिलेगी।
  • अगर किसान किसी कारण से योजना को बीच में छोड़ना चाहे, तो अब तक का अंशदान ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा।
  • अगर किसान की 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाए, तो उसकी पत्नी/पति योजना को जारी रख सकता है, या फिर अब तक की राशि ब्याज सहित वापस ली जा सकती है।
  • अगर मृत्यु के समय कोई जीवनसाथी नहीं है, तो पूरी जमा राशि ब्याज सहित नामांकित व्यक्ति (nominee) को दे दी जाएगी।
  • अगर किसान की मृत्यु 60 वर्ष की उम्र के बाद होती है, तो उसका जीवनसाथी ₹1500 मासिक पारिवारिक पेंशन प्राप्त करेगा।
  • अगर किसान PM-KISAN योजना का लाभार्थी है, तो पेंशन अंशदान उसी बैंक खाते से काटा जा सकता है जिसमें किसान को PM-KISAN की राशि मिलती है।
  • योजना से जुड़ने के लिए किसान को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा और आधार कार्ड व बैंक पासबुक साथ ले जानी होगी।
  • भविष्य में किसान ऑनलाइन पंजीकरण या राज्य स्तरीय PM-KISAN नोडल अधिकारी के माध्यम से भी योजना में नामांकन कर सकेंगे।
  • पंजीकरण पूरी तरह नि:शुल्क है; किसानों को CSC केंद्रों पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) के फ़ायदे | Benefits of Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY)

  • न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: इस योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी दी जाती है।
  • पारिवारिक पेंशन: यदि कोई ग्राहक अपनी पेंशन प्राप्त करते समय मर जाता है, तो उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में ग्राहक को मिलने वाली राशि के 50% के बराबर यानी 1500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन मिलेगी। यह तभी लागू होगा जब जीवनसाथी पहले से ही इस योजना का लाभार्थी न हो। पारिवारिक पेंशन लाभ केवल जीवनसाथी के लिए है।
  • पीएम-किसान लाभ: एसएमएफ अपने पीएम-किसान लाभों का उपयोग योजना में स्वैच्छिक योगदान करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए, पात्र एसएमएफ को नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट-मैंडेट फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे जमा करना होगा। इससे उनके योगदान का स्वचालित डेबिट उस बैंक खाते से अधिकृत हो जाएगा जिसमें उनके पीएम-किसान लाभ जमा किए गए हैं।
  • सरकार द्वारा समान योगदान: केंद्र सरकार, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से, पेंशन फंड में पात्र ग्राहक द्वारा दिए गए योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है।
  • मासिक अंशदान: अंशदान चार्ट के अनुसार, योजना में प्रवेश के समय किसान की आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक है।

this is the image of Specific Monthly Contribution Chart of PM-KMY 2025

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) छोड़ना के विषय में | Regarding leaving Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY)

  • यदि कोई पात्र ग्राहक योजना में शामिल होने के दस वर्ष से कम समय के भीतर योजना से बाहर निकलता है, तो अंशदान का हिस्सा उस पर देय बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाएगा।
  • यदि अभिदाता दस वर्ष के बाद लेकिन साठ वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो उसे अपने अंशदान के साथ-साथ संचित ब्याज भी मिलेगा, जो या तो पेंशन फंड द्वारा अर्जित होगा या बचत बैंक दर पर, जो भी अधिक होगा।
  • मान लीजिए कि नियमित अंशदान करते समय किसी अंशदाता की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में, उनके पति या पत्नी या तो नियमित अंशदान के साथ योजना जारी रख सकते हैं या अंशदाता के अंशदान तथा पेंशन फंड या बचत बैंक दर पर अर्जित संचित ब्याज, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकल सकते हैं।
  • अभिदाता एवं उसके पति/पत्नी की मृत्यु होने पर शेष धनराशि निधि में वापस कर दी जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए पात्रता | Eligibility for Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY)

इस योजना के लिए कौन पात्र है:

  • लघु एवं सीमांत किसान (SMF) — वे किसान जिनके पास 1 अगस्त 2019 तक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।

  • आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है।

कौन पात्र नहीं है (Who are Not Eligible)

निम्नलिखित किसान इस योजना के अंतर्गत नहीं आते:

1. जो पहले से अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हैं:

2. उच्च आय वर्ग के किसान:

  • सभी संस्थागत भूमि धारक (Institutional landholders)।

  • सभी संवैधानिक पदों के पूर्व या वर्तमान धारक

  • पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष

3. सरकारी सेवा से जुड़े लोग:

  • केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों या स्थानीय निकायों में सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी। (हालांकि मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी, और ग्रुप डी कर्मचारी शामिल नहीं हैं।)

4. आयकरदाता:

  • जो व्यक्ति पिछले वर्ष आयकर का भुगतान कर चुके हैं।

5. पेशेवर वर्ग:

  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि जो किसी पंजीकृत व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत कार्यरत हैं और सक्रिय रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं।

यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास सीमित खेती की ज़मीन है। यदि कोई किसान पहले से सरकारी पेंशन या अन्य आर्थिक सहायता योजना से जुड़ा है, या उसकी आय ज़्यादा है (जैसे कि वो आयकर देता है या सरकारी अधिकारी है), तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया | Registration Process under Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY)

  • इच्छुक लाभार्थी को पंजीकरण के लिए CSC (Common Service Centre) पर जाना होगा।
  • CSC-SPV (CSC की सेवा प्रदाता इकाई) यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक की जानकारी बैंक पासबुक के आधार पर सत्यापित की गई हो। जिन जानकारियों की पुष्टि आवश्यक है, वे हैं:
  1. ग्राहक का नाम
  2. खाता संख्या
  3. IFSC या MICR कोड
  4. मोबाइल नंबर (वैकल्पिक)
  5. पासबुक में उपलब्ध अन्य ज़रूरी जानकारियाँ जो मैंडेट पंजीकरण के लिए आवश्यक हों।

ग्राहक की सही जानकारी दर्ज करने और उसकी पुष्टि की पूरी ज़िम्मेदारी CSC-SPV की होगी। भविष्य में अगर खाते से कटौती को लेकर ग्राहक कोई विवाद करता है, तो उस विवाद को सुलझाने की ज़िम्मेदारी LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) की होगी।

  • पंजीकरण पूरा होने के बाद, CSC-SPV/LIC द्वारा NPCI (National Payments Corporation of India) द्वारा दिए गए फॉर्मेट के अनुसार डेटा मैंडेट तैयार किया जाएगा।
  • यह डेटा मैंडेट Sponsor Bank/IDBI को भेजा जाएगा।
  • Sponsor Bank/IDBI इस डेटा को NPCI पोर्टल पर अपलोड करेगा।
  • NPCI, ग्राहक के संबंधित बैंकों को मैंडेट प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड करेगा।
  • ग्राहक बैंक केवल खाता संख्या को सत्यापित करेगा (नाम की पुष्टि नहीं होगी)।
  • यदि खाता संख्या सही है, तो बैंक मैंडेट पंजीकृत करेगा। यदि खाता बंद, जमे हुए, अवरुद्ध या डेबिट के अयोग्य है, तो बैंक उसे NPCI द्वारा दिए गए कारणों की सूची के अनुसार अस्वीकार करेगा।
  • ग्राहक बैंक से स्वीकृति या अस्वीकृति का कारण NPCI को भेजा जाएगा, और NPCI यह जवाब LIC के Sponsor Bank (IDBI) को भेजेगा।
  • इसके बाद, LIC यह जानकारी CSC-SPV के साथ साझा करेगा।
  • LIC यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उन्हीं मैंडेट्स पर लेनदेन शुरू किए जाएँ जो बैंक द्वारा मान्य घोषित किए गए हों। यदि LIC किसी अस्वीकृत मैंडेट पर लेनदेन करता है, तो NACH सिस्टम उसे अपलोड के समय ही अस्वीकार कर देगा। LIC की ज़िम्मेदारी है कि वह ग्राहक बैंक से मिली प्रतिक्रिया को अपने डेटाबेस में अपडेट करे और केवल मान्य मैंडेट्स पर ही लेनदेन करे।
  • जब Sponsor Bank/IDBI लेनदेन प्रस्तुत करेगा, तब NPCI उस लेनदेन को पंजीकृत मैंडेट डेटा से UMRN (Unique Mandate Reference Number) के आधार पर मिलान करेगा। ग्राहक बैंक भी इस जानकारी को अपने सिस्टम में पंजीकृत मैंडेट से मिलाकर पुष्टि कर सकता है।
  • यदि मैंडेट की वैधता या खाते से कटौती को लेकर कोई विवाद होता है, तो उसे सुलझाने की ज़िम्मेदारी LIC और सरकार की होगी।
  • NPCI बैंकों को विवाद समाधान के लिए डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध कराएगा। NPCI, Sponsor Bank/IDBI और LIC से निर्धारित TAT (Turn Around Time) में विवाद निपटाने के लिए संपर्क करेगा। यदि तय समय में विवाद नहीं सुलझाया गया, तो Sponsor Bank के खाते से उतनी राशि काटी जाएगी और विवाद उठाने वाले बैंक को ग्राहक के खाते में जमा करने के लिए भेजी जाएगी।

पीएम किसान मानधन योजना के तहत नियमित अंशदान की प्रक्रिया | Process for regular contribution under PM Kisan Mandhan Yojana

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत अंशदायकों (सब्सक्राइबर्स) द्वारा नियमित अंशदान का भुगतान निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। नामांकन के समय अंशदायक से ऑटो-डेबिट की सहमति ली जाती है, जिसके आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

  1. डेबिट फाइल निर्माण: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) प्रत्येक माह/अवधि में एक डेबिट फाइल तैयार करता है। इस फाइल में योजना के तहत विभिन्न अंशदायकों से देय अंशदान की मांग उनके बैंक खातों के माध्यम से की जाती है।
  2. स्पॉन्सर बैंक को फाइल भेजना: यह डेबिट फाइल स्पॉन्सर बैंक (जैसे आईडीबीआई) को भेजी जाती है।
  3. एनएसीएच डेबिट फाइल: स्पॉन्सर बैंक प्रत्येक अंशदायक के बैंक को अलग-अलग एनएसीएच (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस) डेबिट फाइल भेजता है।
  4. खाते से राशि कटौती: अंशदायक के बैंक द्वारा एनएसीएच फाइल प्राप्त होने पर, संबंधित खाते से मांगी गई राशि काटकर स्पॉन्सर बैंक को निर्धारित तरीके से हस्तांतरित की जाती है।
  5. पेंशन खाते में राशि जमा: स्पॉन्सर बैंक से प्राप्त राशि को, सही समायोजन के बाद, अंशदायकों के पीएम-केएमवाई पेंशन खातों में जमा किया जाता है।
  6. एसएमएस सूचना: जिन अंशदायकों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें उनके पेंशन खाते में अंशदान जमा होने की पुष्टि के लिए एसएमएस भेजा जाता है।
  7. भुगतान चक्र: प्रत्येक माह में तीन भुगतान चक्र (1, 11 और 21 तारीख) निर्धारित हैं। यदि ये तारीखें सार्वजनिक अवकाश पर पड़ती हैं, तो अगले कार्य दिवस को भुगतान चक्र माना जाता है।
  8. देय अंशदान की मांग: भुगतान चक्र के दिन, एलआईसी उन अंशदानों की मांग तैयार करता है जो पहले से देय हैं। यदि भुगतान असफल रहता है, तो अगले चक्र में मांग दोहराई जाती है, जो अंशदान देय होने की तारीख से छह माह तक जारी रहती है। यदि एक से अधिक अंशदान बकाया हैं, तो सभी बकाया राशि के लिए मांग की जाती है, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विलंब शुल्क भी शामिल हो सकता है।

पीएम किसान मानधन योजना के तहत अंशदान भुगतान में चूक से संबंधित प्रावधान | Provisions related to default in payment of contribution under PM Kisan Maandhan Yojana

यदि अंशदायक के बैंक खाते में ऑटो-डेबिट के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं:

  1. चूक की स्थिति: यदि अंशदान का ऑटो-डेबिट, देय तारीख के तुरंत बाद वाले भुगतान चक्र में असफल रहता है, तो अंशदायक का खाता चूक (डिफॉल्ट) में माना जाता है।

  2. अगले चक्र में मांग: ऐसी स्थिति में, अगले भुगतान चक्र में मांग दोहराई जाती है।

  3. खाते को नियमित करना:

    • पहले माह तक: पहले बकाया अंशदान के एक माह तक कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाता। अंशदायक केवल अंशदान राशि का भुगतान करके खाते को नियमित कर सकता है। तीन भुगतान चक्रों तक बिना ब्याज के मांग की जाती है।

    • एक माह के बाद:

      1. भुगतान निर्धारित भुगतान चक्र तारीखों पर ही संसाधित किया जाता है।

      2. भुगतान चक्र तारीख से तुरंत पहले देय अंशदान पर कोई ब्याज नहीं लगता।

      3. यदि भुगतान चक्र तारीख से पहले कई किश्तें बकाया हैं, तो प्रत्येक किश्त पर विलंब शुल्क या बचत बैंक ब्याज लगाया जाता है। यह शुल्क किश्त की देय तारीख से भुगतान चक्र की पूर्ववर्ती तारीख तक गणना किया जाता है।

      4. यदि चूक की अवधि 12 माह तक है, तो साधारण ब्याज की गणना की जाती है। यदि यह 12 माह से अधिक है, तो पूर्ण वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और शेष अवधि के लिए साधारण ब्याज गणना किया जाता है।

      5. ब्याज/विलंब शुल्क की दर भुगतान चक्र तारीख पर लागू सरकारी दर होगी।

      6. विवाद की स्थिति में, एलआईसी का निर्णय अंशदायक पर बाध्यकारी होगा।

    • विलंब शुल्क का उपयोग: वसूला गया ब्याज/विलंब शुल्क पेंशन खाते में जमा किया जाता है और यह योजना के फंड की आय का हिस्सा होता है।

    • ब्याज की गणना: ब्याज केवल राशि जमा होने की तारीख से गणना किया जाता है और इसे वार्षिक आधार पर जमा किया जाता है।

    • सरकारी सह-अंशदान: सरकार द्वारा सह-अंशदान की समान राशि अलग से जमा की जाती है, जिसका उपयोग केवल पेंशन कॉर्पस के लिए किया जाता है।

  4. निष्क्रिय (डॉर्मेंट) खाता: यदि छह माह तक अंशदान का भुगतान नहीं होता, तो खाता ‘निष्क्रिय’ माना जाता है। ऐसे खातों के लिए मांग बंद कर दी जाती है। हालांकि, पहले बकाया अंशदान की तारीख से तीन वर्ष तक निष्क्रिय खातों के लिए एसएमएस अलर्ट/सूचनाएं भेजी जाती हैं। अंशदायक सभी बकाया राशि और सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज का भुगतान करके खाते को नियमित कर सकता है।

  5. तीन वर्ष बाद: पहले बकाया अंशदान की तारीख से तीन वर्ष बाद, एसएमएस अलर्ट/सूचनाएं बंद हो जाती हैं। फिर भी, अंशदायक समर्पित कॉल सेंटर या ऑनलाइन वेब पूछताछ के माध्यम से अपने खाते की स्थिति जान सकता है और बकाया राशि व ब्याज का भुगतान करके खाते को नियमित कर सकता है।

  6. पेंशन के लिए अयोग्यता: यदि कोई लाभार्थी पीएम-केएमवाई के तहत पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता है, तो उसका खाता सक्रिय रहेगा, लेकिन सरकारी सह-अंशदान (50%) बंद हो जाएगा। यदि लाभार्थी पूर्ण अंशदान का भुगतान करने को सहमत होता है, तो वह खाता संचालित कर सकता है। 60 वर्ष की आयु पर, वह अपने अंशदान को बचत बैंक की प्रचलित ब्याज दर के साथ निकाल सकता है।

पीएम किसान मानधन योजना के तहत पेंशन का एकमुश्त भुगतान | Lump sum payment of pension under PM Kisan Maandhan Yojana

इस योजना के तहत किसी भी परिस्थिति में पेंशन के समनुदेशन (एकमुश्त भुगतान) का कोई प्रावधान नहीं है।

पीएम-केएमवाई के तहत फंड में कमी की जिम्मेदारी | Responsibility of shortage of funds under PM-KMY

एलआईसी द्वारा प्रबंधित फंड में कमी की जिम्मेदारी का मुद्दा वित्त मंत्रालय और एलआईसी के बीच विचार-विमर्श के बाद तय किया जाएगा।

पीएम-केएमवाई के तहत अंशदायकों के कानूनी अधिकार | Legal rights of contributors under PM-KMY

  • अंशदायक या उसके लाभार्थी का इस योजना के तहत मास्टर पॉलिसी या मंत्रालय द्वारा किए गए किसी निवेश में कोई हित नहीं होगा। वे केवल इन दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

  • सरकार इस योजना का प्रशासन अंशदायकों और उनके लाभार्थियों के लाभ के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुसार करेगी।

पीएम-केएमवाई के तहत प्रत्याशा या दायित्व पर प्रतिबंध | Restrictions on expectation or liability under PM-KMY

  • इस योजना के तहत सुनिश्चित लाभ पूरी तरह व्यक्तिगत हैं और इन्हें हस्तांतरित, गिरवी रखा या किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता।

  • यदि सरकार को किसी अंशदायक या उसके लाभार्थी के लिए देय लाभ के संबंध में कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश प्राप्त होता है, या यदि अंशदायक/लाभार्थी दिवालिया हो जाता है या पेंशन/लाभ को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, तो वह अपने सभी अधिकार और दावों को खो देगा। ऐसी स्थिति में, ये लाभ सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगे। हालांकि, सरकार अपने विवेक से इन लाभों को तुरंत या कुछ समय बाद अंशदायक के समर्थन के लिए बनाए रखने या भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। जब्त किए गए लाभों का मूल्य ‘अधिशेष खाते’ में हस्तांतरित किया जाएगा।

पीएम-केएमवाई के तहत प्राथमिकता | Priority under PM-KMY

यदि इन दिशानिर्देशों या उनके किसी संशोधन में कुछ भी योजना के उद्देश्य या प्रावधानों के साथ असंगत है, तो स्वीकृत योजना के प्रावधान प्राथमिकता लेंगे। ऐसी किसी विसंगति के एलआईसी के ध्यान में आने पर, वे डीएसीएंडएफडब्ल्यू को उचित कदम उठाने की सिफारिश करेंगे।

पीएम किसान मानधन योजना के लिए क्षेत्राधिकार | Jurisdiction for PM Kisan Maandhan Yojana

  • इस योजना के तहत प्रभावी मास्टर पॉलिसी एक भारतीय अनुबंध होगी, जो भारतीय कानूनों, जैसे भारतीय बीमा अधिनियम, 1938 (संशोधित), जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, आयकर अधिनियम, 1961 और बाद में लागू किसी भी कानून के अधीन होगी।

  • योजना के तहत सभी लाभ केवल भारत में देय होंगे। यदि इन दिशानिर्देशों या उनके किसी संशोधन में आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर नियम, 1962 के किसी प्रावधान के साथ कुछ भी असंगत है, तो वह उस हद तक अप्रभावी होगा। ऐसी असंगति को डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा हटाया जाएगा।

पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत आयकर प्राधिकरणों को देय राशि की कटौती | Deduction of amount payable to Income Tax authorities under PM Kisan Maandhan Yojana

यदि डीएसीएंडएफडब्ल्यू या निगम को योजना के तहत किसी भुगतान पर आयकर प्राधिकरणों को आयकर के लिए जवाबदेह होना पड़ता है, तो निगम उस भुगतान से कर के बराबर राशि काट लेगा और काटी गई राशि के लिए अंशदायकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत नॉमिनी के सम्बन्ध में नियम | Rules regarding nominee under PM Kisan Mandhan Yojana

  1. प्रत्येक अंशदायक को अपने जीवनकाल में मृत्यु की स्थिति में लाभ प्राप्त करने के लिए पति/पत्नी या आश्रितों को लाभार्थी के रूप में नियुक्त करना होगा।

  2. नामांकन लिखित रूप में अंशदायक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और यह लाभार्थी की मृत्यु या अंशदायक द्वारा लिखित रूप में रद्द किए जाने और नए नामांकन तक प्रभावी रहेगा।

  3. अंशदायक बिना नामांकित व्यक्ति की सहमति के कभी भी नामांकन रद्द या बदल सकता है। इसके लिए ऑनलाइन या सीएससी में निर्धारित प्रपत्र में लिखित सूचना दी जानी चाहिए। नया नामांकन सूचना पर हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा।

  4. यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग या अन्यथा कानूनी रसीद देने में अक्षम है, तो अंशदायक को नामांकन के समय एक बालिग और कानूनी रसीद देने में सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करना होगा, जो नाबालिग की ओर से लाभ प्राप्त करेगा।

  5. यदि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं और अंशदायक ने उनकी हिस्सेदारी निर्दिष्ट नहीं की है, तो नामांकित व्यक्ति समान रूप से हिस्सा लेंगे। यदि कोई नामांकित व्यक्ति अंशदायक से पहले मर जाता है, तो उसका हिस्सा शेष जीवित नामांकित व्यक्तियों में समान रूप से बांटा जाएगा, जब तक कि अंशदायक ने अन्यथा लिखित अनुरोध न किया हो।

पीएम-केएमवाई के तहत दिशानिर्देशों की व्याख्या | Guidelines under PM-KMY explained

इस योजना की सदस्यता की शर्त होगी कि दिशानिर्देशों की व्याख्या या सदस्यता समाप्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न पर डीएसीएंडएफडब्ल्यू का निर्णय अंतिम होगा।

पीएम-केएमवाई के तहत विभिन्न भागीदार एजेंसियों के बीच समन्वय | Coordination among various partner agencies under PM-KMY

DAC&FW ने योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभिन्न भागीदार एजेंसियों, जैसे LIC, CSC-SPV, NPCI, IDBI and Indian Banks Association (IBA) के साथ विस्तृत समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding (MOU) किए हैं। इन एमओयू में इन एजेंसियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के Department of Financial Services (DFS), Reserve Bank of India (RBI) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) को भी योजना के सफल संचालन के लिए शामिल किया गया है।

पीएम-केएमवाई के अंतर्गत समीक्षा और निगरानी | Review and Monitoring under PM-KMY

  1. सशक्त समिति: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति, जिसमें कृषि और किसान कल्याण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और अन्य संबंधित सचिव सदस्य होंगे, योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करेगी। यह समिति स्वीकृत वित्तीय मापदंडों के भीतर योजना में संशोधन को मंजूरी दे सकती है।

  2. परियोजना निगरानी इकाई (Project Monitoring Unit(PMU): पीएम-किसान योजना के लिए केंद्र स्तर पर डीएसीएंडएफडब्ल्यू में स्थापित पीएमयू योजना के समग्र कार्यान्वयन, प्रचार अभियान (सूचना, शिक्षा और संचार-आईईसी) और प्रशासनिक खर्चों को संभालेगी।

  3. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर नोडल विभाग: प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार योजना के कार्यान्वयन और केंद्र सरकार के साथ समन्वय के लिए एक नोडल विभाग नामित करेगी।

  4. शिकायत निवारण सेल: राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण सेल स्थापित की जाएगी, जिसमें राज्य नोडल अधिकारी, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, एलआईसी के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला स्तरीय बैंकर समिति और जिला स्तरीय सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।

  5. NACH लेनदेन संबंधी विवाद: एनएसीएच प्रणाली के माध्यम से रूट किए गए लेनदेन से संबंधित विवादों को बैंकों द्वारा NPCI के विवाद प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के माध्यम से रूट किया जाएगा। स्पॉन्सर बैंक को विवाद की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसका समाधान करना होगा। यदि समय सीमा में समाधान नहीं होता, तो विवादित राशि स्पॉन्सर बैंक के आरबीआई में रखे निपटान खाते से डेबिट की जाएगी।

  6. अन्य विवाद: उपरोक्त के अलावा अन्य विवादों का समाधान एलआईसी, स्पॉन्सर बैंक और मंत्रालय द्वारा बिना अन्य हितधारकों पर दायित्व के किया जाएगा। विवाद समाधान की प्रक्रिया एमओयू में दी गई है।

पीएम किसान मानधन योजना हेल्पलाइन नंबर | PM Kisan Maandhan Yojana Helpline Number

कार्यान्वयन, शिकायत निवारण, विवाद समाधान आदि से संबंधित किसी भी मामले को संयुक्त सचिव (किसान कल्याण), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110

  1. SLEA and DGLW
  2. Ministry of Labour and Employment Government of India
  3. Helpline : 14434, 18002676888      
  4. E-mail : scpms@licindia.com, Rwsection-mole@gov.in
  5. Address : 5, Rafi Marg, Block G 6, Sansad Marg Area, New Delhi, Delhi 110001

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