उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए लगातार कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है | जिसकी मदद से खुद का व्यवसाय शुरू कर या फिर खेती-किसानी कर फायदा ले सकते हैं | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 | Mukhyamantri Yuva Swa-rojgar Yojana 2024, प्रदेश के युवाओ को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक फ्लैगशिप योजना है | इस योजना का प्रारंभ 15-09-2018 को किया गया | योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग प्रदान करना है|
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है | जिसके जरिए खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए कम ब्याज दर पर बैंक से लोन मुहैया कराने में मदद करती है | यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को अपना स्टार्टअप या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का लोन दे रही है |
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 | Mukhyamantri Yuva Swa-rojgar Yojana 2024
राज्य के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 | Mukhyamantri Yuva Swa-rojgar Yojana 2024 की घोषणा की है। योजना के आवेदन, निपटान और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करने के लिए एनआईसी यूपी (NIC UP) राज्य केंद्र द्वारा एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण (end-to-end computerization) के साथ एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल का शुभारंभ चौधरी उदयभान सिंह, माननीय राज्य मंत्री, एमएसएमई और; निर्यात प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश सरकार 19 फरवरी 2020 को लखनऊ में श्री नवनीत सहगल, आईएएस और; प्रधान सचिव, एमएसएमई और; निर्यात संवर्धन, उत्तर प्रदेश और श्री गोविंदराजू एन.एस., आईएएस आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय ।
श्री नवनीत सहगल ने इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान पोर्टल के विकास में एनआईसी यूपी के प्रयासों की प्रशंसा की। श्री शैलेश श्रीवास्तव, वैज्ञानिक ‘एफ’ एनआईसी ने पोर्टल की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी और ऑनलाइन प्रक्रिया प्रवाह के बारे में बताया। श्री आशीष रस्तोगी, वैज्ञानिक ‘डी’ एनआईसी ने समारोह में उपस्थित सभी संयुक्त आयुक्तों और जिला अधिकारियों को विस्तृत प्रस्तुति दी।
इस योजना में दो क्षेत्र हैं अर्थात औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र (Industrial sector and service sector)। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि रु. 25 लाख और सेवा क्षेत्र की यह 10 लाख है। इन दो क्षेत्रों के लिए मार्जिन मनी ऋण राशि का 25% है। इन योजनाओं में नागरिक पंजीकरण, डीआईसी स्तर की स्वीकृति, अस्वीकृति और जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (डीएलटीएफसी), डीएलटीएफसी स्तर की स्वीकृति, अस्वीकृति और बैंक और बैंक को अग्रेषित करना शामिल है। मार्जिन मनी का दावा करने के लिए मॉड्यूल। प्रमुख सचिव, निदेशालय, संयुक्त आयुक्त, डीआईसी, डीएलटीएफसी और बैंक स्तर के अधिकारियों के लिए डैशबोर्ड (Dashboard for Principal Secretaries, Directorates, Joint Commissioners, DIC, DLTFC and bank level officers) भी योजना की वास्तविक समय की निगरानी के लिए विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का विवरण | Details of Mukhyamantri Yuva Swa-rojgar Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 | Mukhyamantri Yuva Swa-rojgar Yojana 2024 |
शुरू की गयी योजना | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा |
उद्देश्य | राज्य के युवाओ को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://diupmsme.upsdc.gov.in/ |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राशि जमा या लगानी या इन्वेस्ट (invest) करनी है | The amount has to be deposited or invested under the Mukhyamantri Yuva Swa-rojgar Yojana
- इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लोगों को 10% राशि जमा करनी है।
- अनुसूचित जाती, अनुसचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, महिला एवं विकलांग लाभार्थी को 5% राशि जमा करनी होगी।
- योजना के तहत अगर लोगों द्वारा रोजगार शुरू किया जाता है तथा उनका उद्योग 2 साल तक अच्छे से चलता है तो सरकार द्वारा दया गया लोन के अनुदान में परिवर्तन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की विशेषताएं | Features of Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana
- Yuva Swarozgar Scheme के अंतर्गत प्राप्त हुए ऋण पर अधिकतम 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं आवेदक कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए।
- यदि आवेदक द्वारा किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त की जा रही है तो वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक, वित्तीय संस्था एवं सरकारी संस्था का डिफॉल्टर (Defaulter of nationalized bank, financial institution and government institution) नहीं होना चाहिए।
- केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।
- ऑफलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभ | Benefits of Mukhyamantri Yuva Swa-rojgar Yojana
- इस योजना का लाभ यूपी के सभी बेरोजगार युवाओ उठा सकते है ।
- यह योजना यूपी के शिक्षित बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मदद करेगी ।
- Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme 2024 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं (Scheduled Caste and Scheduled crew women) को भी आरक्षण मिलेगा ।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के 21% अनुसूचितजाति/ जनजाति के युवाओ को लाभ दिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 के तहत राज्य के पुरुष और महिलाओ को लाभ प्रदना किया जायेगा ।
- युवाओं को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक और अन्य सर्विस सेक्टर में काम के लिए 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जायेगा।
- लोन प्राप्त करने में जो आवेदक कम लागत की इकाइयों पर काम कर रहा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
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आवेदन करने की पात्रता | Eligibility to apply
- उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले सभी पात्र स्थाई निवासी इस योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते है।
- यूपी युवा स्वरोजगार योजना 2023 के तहत आवेदन लेने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, और आवेदक के पास किसी भी बैंक में ऋण नहीं होना चाहिए |
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लाभ लेने के लिए, आवेदक किसी अन्य रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं।
- इस योजना के तहत अपना अपना आवेदन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आवेदनकर्ता का आधार कार्ड उसके बैंक खाते लिंक होना चाहिए।
- UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कम से कम 10 वीं पास होना चाहिए।
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आवश्यक दस्तावेज़ | Required Documents
- आवेदक का आधार कार्ड (Applicant’s Aadhaar Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- पहचान पत्र (Identity Proof)
- शैक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र (Educational Qualification Certificate)
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply for Mukhyamantri Yuva Swa-rojgar Yojana ?
- यदि आप इस योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित तरीके से आवेदन करना होगा।
- सबसे पहले, आपको उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निर्देशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद, आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- वहां, आपको ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपके सामने अगला पेज खुलेगा।
- अब, आपको उस पेज पर ‘नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
- फॉर्म में, आपको अपने नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य, और जिला (Name, Father’s Name, Date of Birth, Mobile Number, Email ID, State, and District) जैसी सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह, आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
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आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया | Offline Process to Apply
- सबसे पहले, आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र (application form), डिप्टी कमिशनर कार्यालय या जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से भरनी होगी।
- उसके बाद, आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब, आपको यह फॉर्म वहीं जमा करना होगा, जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- संबंधित विभाग आपके आवेदन पत्र की जांच करके आपको इस योजना का लाभ प्रदान करेगा।
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FAQs
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
उत्तर: यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जो युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करती है। योजना के तहत, युवाओं को ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाती है।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर: 18 से 40 वर्ष की आयु के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और उसके पास कोई व्यवसायिक योजना होनी चाहिए।
प्रश्न 3: इस योजना के तहत कितना ऋण और सब्सिडी मिल सकती है?
उत्तर: उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण और 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण और 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।
प्रश्न 4: इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आवेदक योजना की वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 5: इस योजना के क्या लाभ हैं?
उत्तर: इस योजना के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं:
- “युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिलती है।” (Helps young people establish self-employment.)
- “बेरोजगारी कम होती है।” (Unemployment decreases.)
- “राज्य का आर्थिक विकास होता है।” (The economic development of the state occurs.)
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प्रश्न 6: इस योजना के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?
उत्तर: योजना के बारे में अधिक जानकारी योजना की वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ या जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं.
प्रश्न 7: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है।
प्रश्न 8: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत किन क्षेत्रों में ऋण और सब्सिडी मिल सकती है?
उत्तर: योजना के तहत उद्योग, सेवा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खादी और ग्रामोद्योग आदि क्षेत्रों (Sectors like industry, service, agriculture, animal husbandry, fisheries, khadi and village industries etc.) में ऋण और सब्सिडी (subsidy) मिल सकती है।
प्रश्न 9: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत चयनित होने के बाद ऋण कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
उत्तर: चयनित होने के बाद, आवेदक को बैंक से ऋण के लिए आवेदन करना होगा। बैंक आवेदक के आवेदन की जांच करेगा और ऋण स्वीकृत करेगा।
प्रश्न 10: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी कैसे प्राप्त की जा सकती है?
उत्तर: ऋण स्वीकृत होने के बाद, आवेदक को जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। केंद्र आवेदक के आवेदन की जांच करेगा और सब्सिडी प्रदान करेगा।
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