यूपी मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना | UP Matritva Shishu Evam Balika Yojana

यूपी गवर्नमेंट ने प्रदेश की महिलाओं की सहायता के लिए “यूपी मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना | UP Matritva Shishu Evam Balika Yojana” को शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को, जो प्रसव के पहले और प्रसव के बाद पौष्टिक आहार प्रदान किये जायेंगे जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। इस योजना के तहत महिला मजदूर या पुरुष मजदूर की पत्नियों को लाभ प्रदान किया जायेगा। गर्भवती महिलाओं को Matritva Shishu and Balika Madad Yojana का लाभ पाने के लिए योजना में आवेदन करना होगा तभी इस योजना का लाभ मिलेगा।

यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को शुरू कर दिया है। योजना के नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि यूपी सरकार की इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश में निर्माण कामों में लगे हुए मजदूरी करने वाली महिलाओं और उनके बच्चे को प्राप्त हो सकेगा। सरकार ने इस बात को प्रमुख तौर पर अपने बयान में कहा हुआ है कि उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के माध्यम से सरकार लाभार्थी को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। इस प्रकार से अगर आप यूपी में रहने वाले मजदूर हैं तो आपको इस योजना की पूरी जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। आइए आपको आर्टिकल में विस्तार से बताते हैं कि यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना क्या है और उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में आवेदन कैसे करें।

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Table of Contents

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना | Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण कार्यों में लगी श्रमिक महिलाओं और श्रमिक पुरुषों की पत्नियों को गर्भावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को विशेष रुप से ऐसी महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद जल्द कार्यों में लगना पड़ता है। यह योजना राज्य की सभी श्रमिक महिलाओं को आराम देने और उनके खाने-पीने की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। राज्य की सभी श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था की स्थिति में लाभ प्रदान करने के लिए मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद आरंभ योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से शिशु एवं मां को वित्तीय सहायता और पौष्टिक आहार प्रदान करना है ताकि नवजात शिशु एवं मां दोनों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहें।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana 2024

योजना के लिए पात्रता रखने वाले व्यक्ति योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना में जिन्हें लाभ दिया जाना है वह यूपी की श्रमिक महिलाएं और उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने वाले पुरुष की पत्नियां होनी चाहिए। सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत पहली संतान होने पर और दूसरी संतान होने पर ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार लाभार्थी व्यक्ति के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करेगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से पैसा प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल वह पौष्टिक भोजन ग्रहण करने के लिए कर सकेंगी। इसके अलावा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी योजना के तहत प्राप्त हुई आर्थिक सहायता का इस्तेमाल महिलाएं कर सकेंगी।

विशेषता विवरण
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना | Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana
शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य की श्रमिक महिला एवं पुरुष श्रमिक की पत्नी
उद्देश्य श्रमिकों की पत्नियों और श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था के पहले और बाद में आर्थिक सहायता देना
राज्य उत्तर प्रदेश
संबंधित विभाग उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्न निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट Upbocw.in

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यूपी मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के लाभ | Benefits of UP Maternity, Child and Girl Child Support Scheme

  • राज्य की गरीब गर्भवती श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के तहत पुत्र के जन्म होने की स्थिति में सरकार द्वारा 20,000 रुपए की एकमुश्त राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • पुत्री के जन्म होने पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है।
  • मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत यदि दिव्यांग बालिका जन्म लेती है तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा 50 हजार रुपए की राशि लाभ का दिया जाता है।
  • महिला श्रमिक को गर्भपात होने की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत कम से कम 2 माह के समतुल्य वेतन राशि दी जाती है।
  • महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव होने पर इस योजना के तहत न्यूनतम वेतन के जितनी धनराशि 3 माह का वेतन चिकित्सा बोनस के रूप में लाभ दिया जाता है।
  • मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत यदि पहली और दूसरी संतान बालिका होती है या फिर आवेदकों के द्वारा पुत्री को दिया जाता है तो सरकार द्वारा 25 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
  • इस योजना प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि प्रसव खर्च के रूप में खर्च करने के लिए दी जाती है। ताकि श्रमिक को प्रसव में होने वाले खर्च के लिए कर्ज ना देना पड़े।
  • मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ प्राप्त कर श्रमिक महिला को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रसव समय में श्रम नहीं करना पड़ेगा।
  • उत्तर प्रदेश की श्रमिक महिलाएं प्रसव होने से पूर्व तथा पश्चात आराम कर सकेगी तथा प्रसव काल को अच्छे से व्यतीत करने में यह योजना सहायता करेगी करेगी।

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यूपी मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि | Assistance amount to be received under UP Maternity, Child and Girl Child Assistance Scheme

  • मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में रजिस्टर्ड पुरुष श्रमिक को 6000 रूपये एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी
  • महिला मजदूर को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 महीने के न्यूनतम वेतन धनराशि तथा 1000 रूपये मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर प्रदान किया जायेगा।
  • महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 6 सप्ताह तथा नसबंदी होने की स्थिति में 2 सप्ताह का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जायेगा।
  • पुत्र के जन्म होने की दशा में 20000 रूपये तथा पुत्री के जन्म पर 25000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत परिवार में पहली पुत्री तथा दूसरी पुत्री के जन्म होने की दशा में या फिर कानूनी रूप से गोद ली गयी पुत्री की दशा में 25000 रूपये की सावधि जमा। जन्म से दिव्यांग पुत्री को 50000 रूपये की सावधि जमा की सुविधा प्राप्त होगी। परिपक्वता की धनराशि लड़की के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित होने की स्थिति में ही प्रदान किया जायेगा।
  • शर्त पूर्ण न होने की स्थिति में कोई भी धनराशि प्रदान नही की जाएगी।

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना हेतु पात्रता | Eligibility for Uttar Pradesh Chief Minister Maternal, Child and Girl Child Support Scheme

  • योजना में सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्थाई तौर पर रहने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती है।
  • योजना का फायदा सिर्फ गर्भवती महिलाओं को ही मिलेगा।
  • योजना का फायदा पाने के लिए महिला के पास सभी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
  • महिला की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • विवाहित महिलाओं को ही योजना का फायदा मिलेगा।
  • अधिक से अधिक 2 बच्चा होने पर ही योजना का फायदा प्रदान किया जा सकेगा।

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आवश्यक दस्तावेज | Important documents

  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी
  • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
  • श्रमिक कार्ड की फोटो कॉपी
  • स्थायी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • शिशु का जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • चिकित्साअधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • वैधानिक गोद प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • बैंक खाता की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • फोन नंबर
  • ईमेल आईडी

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया | Process to apply online under Uttar Pradesh Chief Minister Maternal, Child and Girl Child Support Scheme

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana 2024

  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको नीचे की ओर काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको योजना आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana 2024

  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज में मांगी गई जानकारी जैसे- अपना पंजीकृत मंडल चुने, योजना चुने, अपना पंजीकृत आधार कार्ड संख्या और अपना पंचायत मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana 2024

  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन पत्र खोलें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। और आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के 3 माह बाद आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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यूपी मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया | Process to apply offline under UP Maternity, Child and Girl Child Support Scheme

  1. सबसे पहले आपको मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकाल देना होगा।
  3. अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  4. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  5. उसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
  6. इस प्रकार आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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यूपी मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया | Process to check application status under UP Maternity, Child and Girl Child Support Scheme

  • सबसे पहले आपको श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana 2024

  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक कर योजना के आवेदन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

https://www.upbocw.in/index.aspx

  • इसके बाद आपके सामने योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति के लिए नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर योजना आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
  • इस तरह आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं।

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FAQs: Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana

Q. Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana का उद्देश्य क्या है?

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना का उद्देश्य प्रदेश की गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

Q. योजना के तहत कौन लाभार्थी हो सकता है?

उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जो योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, योजना का लाभार्थी हो सकता है।

Q. Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana के तहत क्या लाभ मिलते हैं?

योजना के तहत, लाभार्थी को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि:

  • गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार के लिए ₹5000
  • प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए ₹2000
  • बालिका के जन्म पर ₹25000
  • बालिका की शिक्षा के लिए ₹10000 प्रति वर्ष

Q. Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

योजना के बारे में अधिक जानकारी योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://govtschemes.in/hi/utatara-paradaesa-maatartava-saisau-evan-baalaikaa-madada-yaojanaa पर या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5224 पर संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

Q. योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है?

योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

Q. Uttar Pradesh Mukhyamantri Matritva Shishu Evam Balika Yojana के तहत बालिकाओं की शिक्षा में कितनी वृद्धि हुई है?

योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा में 20% की वृद्धि हुई है।

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