उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग, युवाओं, बच्चों और महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं शुरू की जाती है जिससे जो व्यक्ति गरीब परिवार से हैं उन्हें आर्थिक मदद दी जा सके तो वहीं अब कोरोना वायरस संक्रमण के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु संक्रमण के कारण हो गयी थी उन बच्चों को आर्थिक मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024” इस योजना के द्वारा बच्चों को आर्थिक मदद के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी |
सर्कार ने यह भी तय किया है की 6 महीने के अंदर इन बच्चो को लैपटॉप दिया जायेगा, जिसमे करीबन 8 करोड़ रुपया खर्च किये जायेंगे | इस योजन एके अंतर्गत जिन बच्चो ने कोरोना काल में अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को भी खो दिया है उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी साथ ही साथ अनाथ हुई लड़कियों की पढाई से ले कर शादी तक का खर्चा भी उत्तर प्रदेश सरकार ही उठाएगी |
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024
COVID 19 महामारी ने भारत सहित दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया है। महामारी के दौरान बच्चे भी कई तरह से प्रभावित हुए हैं। बच्चो के अनुभवों में नियमित जीवन की हानि, स्कूल जाने में असमर्थता और चिंता का सामना करने से लेकर COVID19 के कारण अपने प्रियजनों को खोना तक शामिल हैं। कई बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को COVID 19 से खो दिया है।
2020 से देश-प्रदेश में कोविड-19 महामारी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। विभाग द्वारा उक्त में जोखिम में आने वाले सभी बच्चों के पुर्नवास हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। अनेक ऐसे बच्चों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुयी है जिनके माता/पिता अथवा दोनो की कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हो गई है। इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई निकट संबंधी नहीं है या जो निकट संबंधी होने के बाद भी नहीं चाहते हैं या गोद लेने में सक्षम नहीं हैं और जिन्हें जीवित रहने और विकास, सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को उनके रखरखाव, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” शुरू की है।
- बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका / अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश।
- बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000/- रुपए की आर्थिक सहयता।
- उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसयिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/ टेबलेट।
- बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के दिशा निर्देश | Guidelines of Mukhyamantri Bal Seva Yojana
- इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा बच्चों की 18 वर्ष की आयु होने तक 2.5 हजार रुपए की मासिक आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- यह राशि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बच्चों का बचत खाता खुलवाने का निर्णय लिया गया है।
- इसके अलावा बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट (Recurring Deposit Account) खोले जाएंगे।
- जिसमें 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपए जमा किए जाएंगे।
- इसके अलावा इन बच्चों से अन्य खर्चों के लिए सरकार द्वारा ₹12000 की वार्षिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में निशुल्क स्कूली शिक्षा भी प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा बालिकाओं के खाते में ₹51000 की राशि जमा की जाएगी तथा विवाह के समय ब्याज सहित शगुन भी प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के सभी लाभार्थी बच्चों का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
- 18 वर्ष की आयु होने तक बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान सरकार द्वारा पीएम केयर्स के माध्यम से किया जाएगा।
- इसके अलावा 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान मासिक वित्तीय सहायता तथा 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चों को व्यक्ति और व्यवसायिक उपयोग के लिए पीएम केयर्स की ओर से 10 लाख रुपए कोष से एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 की पात्रता | Eligibility for Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता को खो दिया हो।
- अपने लीगल गार्डियन (Legal Guardian) को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
- वह बच्चे जिन्होंने अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया हो।
- वह बच्चे जिनके माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उनकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- एक परिवार के सभी बच्चे (जैविक एवं कानूनी रूप से गोद लिए गए) इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
- वर्तमान में जीवित माता या पिता की INCOME ₹200000 या फिर ₹200000 से कम होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents
- उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र (Announcement letter of residency in Uttar Pradesh)
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र (Age certificate of the child)
- 2019 से मृत्यु का साक्ष्य (Evidence of death since 2019)
- बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्व आवेदन (Previous application with latest photos of the child and parents)
- माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death certificate of mother and father)
- आय प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आय प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी नहीं है। (Income certificate (If both parents die, it is not necessary to submit income certificate in that situation)
- शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र (Registration certificate in educational institution)
- आवेदन पत्र (Application form)
- माता-पिता या वेज संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death certificate of parents or legal guardian)
- कोविड-19 से मृत्यु होने का प्रमाण (Evidence of death due to COVID-19)
- बल एवं अधिक आयु प्रमाण पत्र (Certificate of age and higher age)
- 2015 की धारा 94 में उल्लेखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल (Copy of Family Register in addition to documents mentioned in Section 94 of 2015)
- आयु का प्रमाण (Proof of age)
- विवाह की तिथि नियत होने या विवाह संपन्न होने से संबंधित अभिलेख (Records related to the date of marriage or completion of marriage)
- विवाह का कार्ड (Marriage card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence certificate)
- आय प्रमाण पत्र (इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सालाना आय ₹300000 या फिर उससे कम होनी चाहिए) (Income certificate (To avail the benefits of this scheme, the family’s annual income should be ₹300000 or less)
- बालिका एवं उसके अभिभावक की फोटो (Photos of the girl and her guardians)
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 के अंतर्गत आईटीआई प्रक्षिक्षुओ को भी मिलेगा लाभ | ITI trainees will also get benefits under Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत आईटीआई प्रशिक्षु (ITI Trainee) को भी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए 8 जून 2021 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य डॉ नरेश कुमार जी के द्वारा पात्रता की शर्त जारी कर दी गई। सभी पात्र लाभार्थियों को लैपटॉप, टेबलेट, विवाह के लिए आर्थिक सहायता एवं प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वह सभी आईटीआई प्रशिक्षशू जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपने जिले के नोडल आईटीआई में आवेदन करना होगा।
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024 के अंतर्गत आईटीआई प्रक्षिक्षुओ के लिए जारी की गई पात्रता की शर्तें | Eligibility conditions issued for ITI trainees under Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024
- प्रशिक्षु की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई होनी चाहिए।
- यदि आवेदक के माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु मार्च 2020 से पहले हुई हो और दूसरे की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- यदि आवेदनकर्ता के माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हुई हो और लीगल अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो तो वह भी इस योजना का पात्र है।
- वह बच्चे भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई हो।
- इसके अलावा यदि माता-पिता दोनों जीवित है लेकिन आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है और जीवित माता-पिता की वार्षिक आय ₹200000 या फिर उससे कम हो तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया | Process to apply under Mukhyamantri Bal Seva Yojana
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय (Village Development/Panchayat Officer or Development Block or District Probation Officer Office) में जाना होगा और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहता है कि आपको लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी (Accountant, Tehsil or District Probation Officer) के कार्यालय में जाना होगा।
- आपको कार्यालय से इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि- आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
- जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बच्चों को चिन्हित करने के बाद 15 दिन के अंदर आने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत माता पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
- अप्रूवल प्राप्त होने की तिथि से ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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FAQs
Q. Mukhyamantri Bal Sewa Yojana से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
इस योजना के लिए अभी तक राज्य सरकार द्वारा कोई आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गयी है। जैसे ही योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट जारी की जाएगी हमारे लेख के माध्यम से आपको इसकी अपडेट दे दी जाएगी।
Q. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है ?
Mukhyamantri Bal Sewa Yojana की घोषणा सीएम योगी के द्वारा की गयी है। योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे बच्चों को हर महीने 4 हजार रूपये दिए जाएंगे जिन्होंने कोरोना अपने माता-पिता को खो दिया है और अब उनका कोई संरक्षक नहीं है।
Q. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आवेदन किसके द्वारा किया गया है ?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा Mukhyamantri Bal Sewa Yojana की शुरुआत की जा रही है।
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Q. सीएम बाल सेवा योजना का लाभ कौन उठा सकते है ?
इस योजना का लाभ कोरोना माहमारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रूपये दिए जाएंगे।
Q. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आवेदन करने के लिए क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए ?
- यूपी सीएम बाल सेवा योजना का आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जैसे – माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर, आदि
Q. क्या केवल उत्तर प्रदेश राज्य के पात्र बच्चे ही इस योजना का लाभ उठा सकते है ?
जी हाँ, केवल उत्तर प्रदेश राज्य के पात्र बच्चे ही बाल सेवा योजना यूपी की इस योजना का लाभ उठा सकते है।
Q. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत हर महीने कितनी राशि दी जाएगी ?
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को हर महीने 4 हजार रूपये दिए जायेंगे और जब तक लाभार्थी की उम्र 18 साल पूरी नहीं हो जाती तब तक लाभार्थी की योजना का लाभ दिया जाएगा।
Q. उत्तर प्रदेश सीएम बाल योजना का आवेदन कौन कर सकते है ?
इस योजना का आवेदन उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे बच्चे जिनके अभिभावकों या माता-पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, आवेदन कर सकते है और योजना के तहत दिया जाने वाला लाभ प्राप्त कर सकते है।
Q. योजना राशि का भुगतान कैसे किया जायेगा ?
योजना के तहत दिए जाने वाली राशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।
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