यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 | UP Nishulk Boring Yojana 2024

यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 | UP Nishulk Boring Yojana 2024 का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं के लिए पंपिंग सेट की स्थापना के लिए राज्य में छोटे और सीमांत किसानों को अनुदान प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में किसानों को वित्तीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। यूपी फ्री बोरिंग/नलकूप योजना के माध्यम से किसान अपने खेतों में पंप सेट लगा सकेंगे जिसके माध्यम से सिंचाई सुचारू रूप से की जा सकेगी। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक वृद्धि भी बढ़ेगी। साथ ही किसान आत्मनिर्भर  भी होंगे।

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवार के गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र  में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषको के खेतों में बोरिंग करायी जाती है। योजनान्तर्गत प्रति बोरिंग रू 10,000/- (रूपये दस हजार) की आर्थिक सहायता दी जाती है। बोरिंग का का कार्य शासन द्वारा चयनित एजेन्सी के द्वारा किया जाता है। योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं विकास खण्ड स्तर पर सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) (District Social Welfare Officer (Development) and Assistant/Village Development Officer (VDO) at the development block level.) से विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक द्वारा विकास खण्ड स्तर पर तथा जनपद स्तर पर आवेदन किया जा सकता है।

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Table of Contents

यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 | UP Nishulk Boring Yojana 2024

जिनके पास सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है और जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पम्पसेट लगवाने में असमर्थ है। उम्मीदवार यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 | UP Nishulk Boring Yojana 2024 के लिए आधिकारिक वेबसाइट  के माध्यम से आवेदन कर सकते है। सामान्य वर्ग के ऐसे किसान जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी किसान इस योजना का आवेदन कर सकते है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जमीन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को योजना की पात्रता को पूरा करना होगा और साथ ही उम्मीदवारों के पास योजना से जुड़े सभी दस्तावेज भी होने चाहिए।

यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 | UP Nishulk Boring Yojana 2024

विवरण जानकारी
लेख का नाम यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 | UP Nishulk Boring Yojana 2024
राज्य का नाम उत्तर प्रदेश
विभाग लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
योजना का नाम निःशुल्क बोरिंग योजना
लाभार्थी राज्य के सभी किसान नागरिक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट लिंक minorirrigationup.gov.in

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यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान | Grants permissible under UP Nishulk Boring Yojana 2024

कृषक श्रेणी बोरिंग निर्माण हेतु अनुदान पंपसेट स्थापना हेतु अनुदान
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग (यूनिट कास्ट ₹11300 का 25%) अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग (यूनिट कास्ट ₹11300 का 33%) अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग (यूनिट कास्ट ₹11300 का 50%) अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट

उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना का क्रियान्वयन | Implementation of Uttar Pradesh Free Boring Scheme

  • इस यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024, के अंतर्गत अनुदान की स्वीकृति हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा, इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी (District Magistrate) होंगे।
  • इसके अलावा इस समिति के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता (नलकूप खंड सिंचाई विभाग), जिलाधिकारी (Chief Development Officer, Executive Engineer, Executive Engineer (Tube Well Section Irrigation Department), District Magistrate) के माध्यम से नामचीन दो अन्य अधिकारियो को शामिल किया जायेगा।
  • इस योजना के लिए इस समिति द्वारा अनुदान की स्वीकृति दी जाएगी, साथ ही अतिरिक्त सामग्री की दरो का भी सरकार द्वारा निर्धारण किया जायेगा।
  • विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन के माध्यम से अवर अभियंता बोरिंग के कार्य करवाएं जायेगे।
  • इसके अंतर्गत बोरिंग के कार्य की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात बोरिंग कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तैयार किया जायेगा |

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यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 की प्राथमिकता एवं प्रतिबंध | Priority and restrictions of UP Free Boring Scheme 2024

  • बोरिंग के वक़्त इस बात पर ध्यान दिया जायेगा की जिस जगह बोरिंग की जा रही है वहां खेती है भी या नहीं।
  • बोरिंग की जगह पर खेती होनी आवश्यक होती है। क्रिटिकल और अतिदोहित विकास खंडो (Critical and Overexploited Development Blocks) में काम नहीं किया जायेगा।
  • इस बात को भी बोरिंग के सम्बन्ध में ध्यान में रखा जायेगा की प्रस्तावित पंपसेट से करीब 3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हो सके।
  • वह विकास खंड जो सेमी क्रिटिकल केटेगिरी (semi critical category) में आते है। वह नाबार्ड (NABARD) द्वारा स्वीकृत सीमा के द्वारा ही चुनाव किया जायेगा।
  • नाबार्ड द्वारा जनपद विशेष के लिए निर्धारित दूरी पंपसेट के मध्य दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।
  • नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना और समग्र ग्राम विकास योजना के द्वारा चुने गए में बोरिंग का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
  • समग्र ग्राम विकास योजना और नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना के ग्रामो की उपलब्ध धनराशि से सर्वप्रथम पूर्ति की जाएगी।

यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 | UP Nishulk Boring Yojana 2024

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यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 के तहत लाभ | Benefits under UP Nishulk Boring Yojana 2024

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 का लाभ लघु एवं सीमांत कृषकों को दिया जायेगा।
  • Nishulk Boring Yojana के तहत लघु कृषकों को 5,000 रूपये अनुदान दिया जायेगा।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1985 में रज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को बोरिंग की सुविधा देने के लिए UP Nishulk Boring Yojana को शुरू किया है।
  • UP Nishulk Boring Yojana 2024 के तहत सीमान्त किसानों को 7,000 रूपये अनुदान दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषको को लाभ तभी मिलेगा जब उन सभी के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होंगे।
  • Nishulk Boring Yojana Uttar Pradesh के तहत राज्य सरकार द्वारा एससी/एसटी वर्ग के लाभार्थियों को योजनांतर्गत अधिकतम 10,000 रूपये अनुदान दिए जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 0.2 हेक्टेयर से कम जोतने वाले सामान्य श्रेणी कृषकों को बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत यदि कृषकों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम है तो उन सभी को मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत लाभ कृषक के माध्यम से समूह बनाकर मिलेगा।

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योजना के तहत पात्रता मानदंड | Eligibility Criteria under the Scheme

  • बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश के तहत लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • यूपी राज्य के लघु एवं सीमान्त वर्ग के सभी किसान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Nishulk Boring Yojana के तहत सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषक आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत सामान्य वर्ग के ऐसे किसान जिनके पास 0.2 हेक्टेयर या इससे अधिक कृषि योग्य भूमि है, वे आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Nishulk Boring Yojana के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए कोई जोत सीमा निर्धारित नहीं है।
  • ऐसे उम्मीदवार जो किसी अन्य योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं ले रहे है, वे आवेदन हेतु पात्र होंगे।

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आवश्यक दस्तावेज | Required Documents

  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र

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यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 का आवेदन कैसे करें? | How to apply for UP Nishulk Boring Yojana 2024?

  • आवेदक किसान को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट minorirrigationup.gov.in पर जाना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने Website का home page खुल जायेगा।
  • Home page पर आपको “नया क्या है” के सेक्शन में जाकर दिए गए option में से download के option पर click कर लें।
  • click करते ही आपके सामने apply form (PDF के रूप में) खुल जायेगा जिसे आप download कर लें और इसका print out निकाल कर रख लें। इस फॉर्म का एक चित्र नीचे दिया गया है , जिससे आपको समझने में आसानी होगी।।।।।

यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 | UP Nishulk Boring Yojana 2024

  • Printout of the form निकलने के बाद आप form में पूछी गयी जनकारियों को भर दें।
  • इसके साथ ही आप form में मांगे गए सभी Documents की photocopy को Attach कर लें।
  • Form को पूरी तरह भर लेने के पश्चात आप इसे खंड विकास अधिकारी, Tehsil or Minor Irrigation Department में जमा करवा लें।
  • जिसके बाद आपकी Application process completed हो जाएगी।

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लघु सिंचाई विभाग लॉगिन प्रक्रिया | Minor Irrigation Department Login Process

  • सर्वप्रथम आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की Official Website पर जाना होगा।
  • Website का home page आपकी screen पर खुल जाएगा।
  • यहां पर आपको login का option दिखाई देगा, आपको इस option पर click करना है।
  • अब आपके सामने एक new login form खुल जाएगा |
  • इस login form में आपको Enter username and password करना है।
  • इसके पश्चात screen पर मौजूद Enter captcha code करना है।
  • अंत में आपको login के option पर click करना है।
  • इस तरीके से आप Login successfully कर सकते हैं।

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FAQs 

Q. यूपी फ्री बोरिंग स्कीम 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

UP Boring yojana 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट  है। आवेदक अपने मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर जाकर योजना से संबंधित सभी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

Q. उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना क्या है?

यूपी सरकार की फ्री ड्रिलिंग स्कीम के जरिए प्रदेश के उन सभी भाई किसानों को अपने-अपने खेतों में पंप सेट लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें सामान्य जाति, एससी, एसटी नागरिक किसान आवेदन कर सकते हैं।

Q. क्या अन्य राज्यों के नागरिक किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, जो किसान अन्य राज्यों के नागरिक हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल किसानों को योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा।

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Q. किन किसानों को मुफ्त बोरिंग योजना 2023 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा?

उत्तर प्रदेश राज्य में छोटे धारक सीमांत किसानों को 2023 मुफ्त ड्रिलिंग योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र पूरा करने के लिए पात्र माना जाएगा।

Q. कोई आवेदक(किसान) योजना का आवेदन पत्र कहां से प्राप्त कर सकता है?

आवेदक लघु विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर किसान योजना का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप संबंधित कार्यालय में जाकर भी आवेदन पत्र ले सकते हैं।

Q. इस योजना के तहत किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी?

सरकार राज्य के छोटे किसानों को 5,000 रुपये और सीमांत किसानों को 7,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके साथ ही सरकार एससी/एसटी वर्ग के किसानों को अधिकतम 10,000 रुपये की सब्सिडी देगी।

संपर्क विवरण | Contact Details

  • कार्यालय का पता- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
  • फोन नं० : 2286627 / 2286601 / 2286670
  • फैक्स : 2286932
  • ईमेल : milu-up@nic.in

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