यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 | UP Bal Shramik Vidya Yojana 2024 | UP-BSVY

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 12 जून 2020 को “यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 | UP Bal Shramik Vidya Yojana 2024 | UP-BSVY” की शुरुआत की गई थी। यह योजना यूपी राज्य के श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इस योजना को श्रम विभाग  द्वारा संचालित किया जाता है। योजना के तहत राज्य के श्रमिकों के बच्चों, दिव्यांग बच्चों व अनाथ बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रमिक लड़कों को 1000 रुपए प्रतिमाह और लड़कियों को 1200 रुपए प्रति माह राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य के जो श्रमिक बच्चे 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6000 रूपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिेए ऑनलाइन माध्यम से योजना के तहत आवेदन कर सकते है।

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 | Uttar Pradesh Chief Minister Child Labor Education Scheme 2024 | UP-BSVY

हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पाते, और उन्हें मजबूरन बाल मजदूरी करने पर डाल देते हैैं। इसके कारण बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए Mukhyamantri Bal Shramik Vidya Yojana 2024 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 2000 से अधिक गरीब श्रमिक परिवारों के बच्चों को लाभ प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा जिनके माता-पिता नहीं होंगे या जिनके माता पिता में से कोई एक होगा, माता पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे या जो बच्चे विकलांग होंगे उनको भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना के माध्यम सेे श्रमिक  बच्चों की जिंदगी में सुधार आ सकेगा और वह पढ़ाई में और अधिक रूचि दिखा सकेंगे।

Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Shramik Vidya Yojana 2024 (UP-BSVY)

वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिये बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8-18 वर्षों तक के सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, लेकिन खराब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ को अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए बाल श्रम करना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश में आज एक नई योजना ‘बाल श्रमिक विद्या योजना’ प्रारंभ की जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि पारिवारिक खर्चे पूरे करने के लिए जो बच्चे बचपन में ही मजदूरी करने को मजबूर होते हैं, न केवल उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी अपूरणीय क्षति होती है। देश में बच्चों की बड़ी संख्या पारिवारिक हालात के कारण श्रम करने के लिए मजबूर है। इन सबके लिए समय-समय पर सरकारों ने कदम उठाये हैं, लेकिन इसके बावजूद यह महसूस किया गया कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मजबूरी में बालश्रम करते हैं।

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यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 का विवरण | Details of UP Bal Shramik Vidya Yojana 2024

योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Shramik Vidya Yojana 2024 | UP-BSVY
लाभार्थी श्रमिक परिवार के छात्र
आर्थिक सहायता राशि 1000-1200 रुपए प्रतिमाह
किसने शुरू की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
कब शुरू की गई 12, जून 2020
उद्देश्य श्रमिक परिवार के बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करना

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इस योजना के अंतर्गत बालक/बालिकाओं और स्कूलों के लिए कुछ नियम (चयन की शर्तें ) | Some rules (conditions of selection) for boys/girls and schools under this scheme.

  • उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, कामकाजी बच्चों की पहचान श्रम विभाग के अधिकारियों की ओर से सर्वेक्षण/निरीक्षण में चिन्हित बच्चे, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारी, चाइल्ड लाइन अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा (Children identified in survey/inspection, by Gram Panchayats, Executive Officers of local bodies, Child Line or School Management Committee.) किया जाएगा |
  • माता या पिता अथवा दोनों किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो, तो उनके बच्चों का चयन हो सकता है | इसके लिए गंभीर असाध्य रोग के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र देना होगा |
  • भूमिहीन परिवारों व महिला प्रमुख परिवारों के चयन के लिए 2011 की जनगणना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की सूची का इस्तेमाल किया जाएगा |
    प्रत्येक लाभार्थी के चयन की स्वीकृति के बाद उसे ई-ट्रैकिंग सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा |
  • बाल श्रमिक विद्धा योजना यूपी के लाभार्थी बच्‍चों का विवरण ऑनलाइन ई- ट्रेकिंग सिस्‍टम  पर अपलोड करना आवश्‍यक होगा।
  • इस प्रकार का ई – ट्रेकिंग सिस्‍टम यूनिसेफ (UNICEF) के द्धारा श्रम विभाग के सहयोग से तैयार किया जायेगा।
  • बाल श्रमिक बच्‍चों को योजना का लाभ हासिल करने के लिये विद्यालय में न्‍यूनतम 70% उपस्थिति जरूर दर्ज करानी होगी। जिसे ई ट्रेकिंग सिस्‍टम के तहत विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रमाणित करना होगा।
  • 70 प्रतिशत उपस्थिति कायम रखने वाले बच्‍चों व उनके परिवारों को इस योजना से सभी लाभ हासिल हो सकेंगें।
  • योजना के अन्तर्गत समस्त वित्तीय लाभ/धनराशि लाभार्थी के बैंकखाते में सीधे जमा की जायेगी।

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इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की पात्रता क्या होनी चाहिए | What should be the eligibility of the family to avail the benefits of this scheme?

  • माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो|
  • माता या पिता अथवा दोनों स्थाई रूप से विकलांग हो|
  • महिला या माता या पिता की मुखिया हो|
  • माता या पिता अथवा दोनों स्थाई किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो|
  • भूमिहीन परिवार|

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यूपी मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 के उद्देश्य | Objectives of UP Mukhyamantri Bal Shramik Vidya Yojana 2024

  • शिक्षा क्षेत्र में समर्पण: Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Shramik Vidya Yojana 2024 (UP-BSVY)” का पहला लक्ष्य है बाल श्रमिकों को शिक्षा के माध्यम से समर्पित करना। इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि इन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश मिले और वे अपने भविष्य को स्वस्थ बनाएं।
  • नि:शुल्क शिक्षा की पहुंच: बाल श्रमिकों और श्रमिकों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा देने के माध्यम से सरकार इस योजना के तहत एक सकारात्मक कदम उठा रही है।
  • आर्थिक समर्थन: नहीं सिर्फ शिक्षा, बल्कि UP Bal Shramik Vidya Yojana के तहत बच्चों को आर्थिक समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। इससे बच्चे अपनी पढ़ाई को बिना किसी आर्थिक चुनौती के जारी रख सकेंगे।
  • शिक्षा की सुविधा: Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Shramik Vidya Yojana 2024 (UP-BSVY)” के अंतर्गत, बच्चों को सुविधाजनक शिक्षा का अधिकार होगा, जिससे उन्हें नैतिक मूल्यों के साथ साकारात्मक दिशा मिले।

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मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के लाभ | Benefits of Mukhyamantri Bal Shramik Vidya Yojana 2024

  • इस योजना के तहत राज्य के श्रमिक लड़कों को 1000 रूपए प्रति माह और लड़कियों को 1200 रूपए प्रति माह राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराए जायेंगे।
  • मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत राज्य के जो श्रमिक बच्चे 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6000 रूपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • यूपी की इस बाल श्रमिक योजना का लाभ राज्य के 2000 से अधिक बच्चों को दिया जाएगा।
  • श्रमिक छात्रों को लाभान्वित करने और उन्हें बाल श्रमिक के रूप में काम करने से रोकने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
  • बाल श्रमिक विद्या योजना के सफल परिक्षण के आधार पर यह योजना राज्य के कुल 10 जिलों में शुरू की गई है।

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बाल श्रमिक विद्या योजना की पात्रता संबंधी श्रेणियां क्‍या हैं | What are the eligibility categories of Bal Shramik Vidya Yojana?

यदि बाल श्रमिक की आयु 08 से 18 वर्ष के बीच है और वह संगठित अथवा असंगठित किसी भी क्षेत्र में बाल मजदूरी करके अपनी सेवायें दे रहे हैं। तो वह Bal Shramik Vidya Yojana के लिये Eligible हो जाते हैं। जो बच्‍चे चिकन शॉप / चाय के होटलों / चाय के ठेलों / ढाबों / कल कारखानों / ईंट भटटा / कृषि / गैर कृषि / स्‍वरोजगार अथवा गृह आधारित प्रतिष्‍ठानों (Chicken Shops / Tea Hotels / Tea Stalls / Dhabas / Kiln Factories / Brick Kilns / Agriculture / Non-Agriculture / Self-Employed or Home Based Establishments) में बाल मजदूरी कर रहे हैं। इस प्रकार के सभी श्रम को 08 से 18 वर्ष के बीच की आयु में करने पर बाल श्रम की श्रेणीं में रखा जाता है।

  1. प्रथम श्रेणीं: बाल श्रम से जुड़े ऐसे बच्‍चों को सर्वोच्‍च प्राथमिकता दी जाती है, जिनके माता व पिता दोनों की मृत्‍यू हो चुकी है, तथा ऐसे बच्‍चों की बाल श्रम से होने वाली आय से ही परिवार का खर्च चलता है। ऐसे बच्‍चे का किसी सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान चिन्‍हींकरण जरूरी होता है।
  2. द्धितीय श्रेणीं: जिन बाल मजदूर बच्‍चों के पिता की मृत्‍यू हो चुकी होती है, उन्‍हें द्धितीय प्राथमिकता की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा बच्‍चा परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाये रखने के लिये बाल श्रम करके पैसा कमा रहा होता है। ऐसे बच्‍चों का सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान चिन्‍हींकरण आवश्‍यक है।
  3. तीसरी श्रेणी: इस श्रेणीं में उन बच्‍चों को रखा जाता है, जिनके माता पिता दोनों ही दिव्‍यांग हैं और बच्‍चे परिवार के लिये पैसा कमाने हेतु बाल श्रम करके अपना योगदान देते हैं। ऐसा बच्‍चा सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान चिन्हित किया जाता है।
  4. चौथी श्रेणी: ऐसे लड़के – लड़कियां जिनके माता पिता असाध्‍य रोग से ग्रस्‍त हैं, तथा बच्‍चों को परिवार के लिये पैसा कमाने के लिये बाल श्रम करना पड़ रहा हो। ऐसे बाल श्रमिक भी श्रम विभाग के सर्वेक्षण / नि‍रीक्षण के दौरान चिन्हित किये जाते हैं।
  5. पांचवी श्रेणीं: Bal Shramik Vidya Yojana के तहत पांचवी कैटेगरी में उन बच्‍चों को पात्र माना जाता है, जिनके पिता स्‍थायी रूप से दिव्‍यांग होते हैं। व बच्‍चा परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये बाल श्रमिक के रूप में कहीं कार्य कर रहा हो। ऐसे बच्‍चों का चिन्‍हींकरण सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान किया जाता है।
  6. छठी श्रेणी: ऐसे बच्‍चे जिनके पिता किसी असाध्‍य रोग से ग्रस्‍त होते हैं, उन्‍हें बाल विद्या योजना की 6th श्रेणीं में रखा जाता है। यह अपने पिता के रोग ग्रस्‍त होने पर बाल श्रम करके घर में पैसा लाने में अपना योगदान देते हैं। इन बच्‍चों का चिन्‍हींकरण भी सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान किया जाता है।
  7. सातवीं श्रेणीं: सातवीं श्रेणीं में उन बच्‍चों को रखा जाता है। जिनके परिवार की मुखिया महिला अथवा माता मुखिया होती है। ऐसे बच्‍चे अपने परिवार की महिला मुखिया को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के मकसद से चाय के होटलों, चिकन शॉप आदि में बाल मजदूरी करते हैं। ऐसे बच्‍चे भी श्रम विभाग के सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान चिन्हित किये जाते हैं।
  8. आठवीं श्रेणीं: इस श्रेणी में उन बच्‍चों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनकी माता की मृत्‍यू हो चुकी हो, माता स्‍थायी रूप से दिव्‍यांग हो अथवा मां किसी गंभीर असाध्‍य रोग से ग्रस्‍त हो। इस प्रकार के बाल श्रमिकों का चिन्‍हींकरण सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान किया जाता है।
  9. नवम व अंतिम श्रेणीं: ऐसे बाल श्रमिकों के परिवार जो भूमिहीन हैं तथा उन परिवारों के बच्‍चे आर्थिक सहयोग करने के मकसद से बाल श्रम से जुड़े हुये हैं। इस प्रकार के बाल श्रमिकों को चयन भी सर्वेक्षण / निरीक्षण के समय किया जाता है।

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बाल श्रम क्या है और बाल श्रम करवाने पर सजा व जुर्माने का क्‍या प्रावधान है | What is child labor and what is the provision of punishment and fine for child labour?

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016के अनुसार 14 साल तक के बच्‍चों से किसी भी प्रकार का कार्य करवाना प्रतिबंधित है। साथ ही 14-18 साल तक के बच्‍चों से खतरनाक व्‍यवसायों एवं प्रक्रियाओं में काम करवाना भी प्रतिबंधित है। इसलिये आप यह अच्‍छी तरह समझ लें कि बाल श्रम अपराध है आपको इससे बचना चाहिये।

यदि कोई व्‍यक्ति / नियोजक / दुकानदार कम उम्र के बच्‍चों से काम करवाता है तो उसे न्यूनतम 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 साल के कारावास की सजा तथा न्‍यूनतम 20,000 रूपये एवं अधिकतम 50,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा दी जा सकती है। साथ ही अपराध को पुन: दोहराने पर न्‍यूनतम 1 साल जेल की सजा तथा अधिकतम 3 साल की जेल जुर्मानें के साथ दी जा सकती है। यदि माता पिता भी जान बूझकर परिवार की आय में बढ़ोत्‍तरी के मकसद से बच्‍चों से काम करवाते हैं तो उन पर भी 10,000 रूपये का जुर्माना लगेगा।

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बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 के लिए दस्तावेज | Documents for Bal Shramik Vidya Yojana 2024

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बेंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक यूपी राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 8 से 18 वर्ष होनी चाहिये |

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यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया | Process of application under UP Bal Shramik Vidya Yojana 2024 (UP-BSVY)

  • Bal Shramik Vidya Yojana  मे ऑनलाइन आवेदन  करने हेतु  सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |  वहां जाकर रेसिसट्रेशन करना होगा |

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  • होम – पेज पर आने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा |

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  • क्लिक करते ही आप एक पेज पर पहुंच जायेंगे, जिसका चित्र नीचे दिया गया है :-
  • अब यहां पर आपको मांगी जाने वाली  सभी जानकारीयो (नाम, मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड चुनना) को दर्ज करके पोर्टल  पर  पंजीकरण  करना होगा |
  • पोर्टल पर पंजीकरण  करने के बाद आपके सामने इसका  Application Form खुल जायेगा जिस आपको ध्यानपूर्वक भरना  होगा |
  • मांगे  जाने वाले सभी दस्तावेजो को स्कैन करके अपलोड  करना होगा औऱ
  • अन्त मे,  आपको सबमिट  के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद  आपको आवेदन  की रसीद  मिल जायेगी जिसे आपको  प्रिंट  कर लेना होगा आदि।

FAQs

Q. मेरे घर के पास कोई सरकारी स्कूल नहीं है, मैं बाल श्रमिक विद्या योजना (BSVY) के तहत कहाँ नामांकन करा सकता हूँ ?

यदि किसी बच्चे के निवास के एक किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, तो वे किसी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन से प्रवेश ले सकते हैं ।

Q. कितने वर्ष तक बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता अधिकतम पाँच साल या जब तक बच्चा 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगा, जो भी पहले आता हो ।

Q. बाल श्रमिक विद्या योजना (BSVY) के लिए चुने जाने के बाद, क्या मैं अपने परिवार और अन्य राज्य योजनाओं का उपयोग कर सकता हूँ?

हाँ, बाल श्रमिक विद्या योजना (BSVY) के लाभों के अलावा सम्बंधित परिवार को जिला स्तरीय पंचायत, विकास अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होंगे व निम्न योजनाओं में पात्र परिवारों को शामिल कर सकते है –

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Q. इस योजना में कितने बच्चों को आच्छादित किया जा रहा है?

इस योजना से आच्छादित मण्डलों/जिलों हेतु कुल लक्ष्य 2000 कामकाजी बच्चे है व प्रथम चरण में प्राथमिकता के २० जिलो हेतु प्रति जिला १०० बच्चों का लक्ष्य है |

Q. मेरे गाँव में एक बच्चा बाल श्रमिक विद्या योजना (BSVY)का लाभार्थी है जो बार-बार स्कूल से गायब हो जाता है । मैं सहायता के लिए क्या कर सकता हूँ?

स्कूल से बार-बार अनुपस्थित रहने वाले लाभार्थी बच्चों के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) उनके परिवार की काउंसलिंग करेगी और उक्त कारणों का पता लगा कर उसका समाधान सुझाएगी, जिसके कारण बच्चा लगातार स्कूल नहीं आ रहा है |

Q. बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्देश्य क्या है?

बाल श्रमिक विद्या योजना (BSVY) का उद्देश्य बाल श्रमिकों को स्कूल में उनकी वापसी और शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है|

Q. बाल मजदूर के रूप में किसे परिभाषित किया गया है?

बाल श्रमिक विद्या योजना (BSVY) में 8-18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को परिभाषित किया गया है, जो कि संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर अपनी पारिवारिक आय को पूरा कर रहे है । इसमें कृषि कार्य में मदद, घरेलू मदद एवं श्रम का कोई अन्य रूप शामिल है ।

Q. क्‍या बाल श्रम अपराध है?

हाँ, अपराध है !

Helpline

  • मोबाइल नंबर: +91 -8400000964
  • ई-मेल: BSVYPORTAL@GMAIL.COM

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