“यूपी मुख्यमंत्री सहभागिता योजना | UP Mukhyamantri Sahbhagita Yojana” के तहत सरकार गायों को पालने के लिए गोद लेने पर उसे 30 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन की दर से भुगतान करती है. जो व्यक्ति गाय को लेना चाहता है उसे निर्धारित शर्तो का पालन करना पड़ता है. एक व्यक्ति को अधिकतम चार गायें मिल सकतीं है. जो व्यक्ति इन्हें गोद लेना चाहता है उसे गोशाला से ही इन गायों को लेना पड़ेगा. सरकार कुछ कागज जैसे- आधार कार्ड भी पशुपालन से लेती है और गाय के कान पर टैग लगाकर ही गोद लेने वाले व्यक्ति के सुपुर्द गाय को किया जाता है |
गोपाष्टमी के अवसर पर, 22 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता योजना के तहत 11 परिवारों में गायों को कुपोषित बच्चों के परिवारों को सौंप दिया था। इस सह-सहभागिता योजना में, सरकार गायों की देखभाल करने वाले लोगों को हर महीने 900 रुपये देती है। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह गायों को संरक्षित करने के साथ-साथ अल्पपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी सहजयोग योजना या मुख्यमंत्री निराश्रित गाय सहभागिता योजना शुरू की है। यूपी सरकार की इस योजना के तहत 1 आवारा मवेशी अपनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 900 रुपये मिलेंगे।
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निराश्रित गोवंश अब बोझ नहीं, कमाई का मौका! | Uttar Pradesh Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस Uttar Pradesh Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana में निराश्रित, बेसहारा गोवंश का पालन करने वाले किसानों को 30 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से प्रदान किए जाएंगे ताकि वह इन बेसहारा पशुओं की देखभाल करें, मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राज्य में घूम रहे बेसहारा और निराश्रित पशुओं के लिए शुरू की गई है ताकि लोग है इन पशुओं को अपने घर में ले जाकर इनकी देखभाल करें. गोवंश सहभागिता योजना के तहत प्रत्येक ऐसे ear-tagged जानवर को गोद लिया जाता है जिसे यूपी मुख्यमंत्री निराश्रित गौ भागीदारी योजना के तहत पहचान के उद्देश्य से रखा जाता है। इससे पहले 2019 में, यूपी में किसानों ने आवारा पशुओं को उनके खेतों को नष्ट करने का विरोध किया था। इसीलिए सरकार ने अब यह योजना लागू की है |
यूपी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण केंद्र, गोवंश वन्य विहार, पशु आश्रय गृहसंचालित कर सकती है। 2012 जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 205.66 लाख गोवंश है। इनमें 10-12 लाख निराश्रित गोवंश है। इस योजना में एक अरब नौ करोड़ 50 लाख रूपए खर्च होंगे। अगर किसान 10 पशुओं को को सहारा देता है तो प्रतिदिन के हिसाब से वह 300 रूपए कमा सकता है और हर महीना 9 हज़ार की अतिरिक्त आय किसान को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की इस योजना से प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में 523 पंजीकृत गौशालाओं को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित गोवंश के 70% की संख्या को आधार मानकर 30 रूपए प्रति गोवंश 365 दिनों के लिए अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना किसानों व पशुपालकों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी भी बना सकेगी।
योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा पहले जो राशि दी जाती थी, उसमें अब गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के पश्चात की गई है। अब इस योजना के माध्यम से हर महीने लाभार्थी लोगों को थोड़ी अधिक रकम प्राप्त होगी। जो निराश्रित अथवा बेसहारा गाय या बैल को पालना चाहते हैं। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति करना चाहता है, तो उसे इस योजना के माध्यम से अब हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। पहले योजना के तहत मिलने वाली हर महीने की रकम सिर्फ ₹900 थी। इस प्रकार से 1 साल में प्रति लाभार्थी किसान या व्यक्ति को ₹15000 की सहायता डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में हासिल हो सकेगी। पहले योजना के अंतर्गत 3 महीने का पैसा एक साथ देने का प्रावधान रखा गया था, परंतु बाद में 3 महीने में अमाउंट पेमेंट करने के प्रावधान को खत्म किया गया और अब हर महीने लाभार्थी को पैसा दिया जाएगा।
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यूपी मुख्यमंत्री सहभागिता योजना 2024 का विवरण | Details of UP Chief Minister Participation Scheme 2024
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | Uttar Pradesh Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| योजना की शुरुआत | साल 2019 |
| किसने शुरू की | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के सभी लोग |
| उद्देश्य | बेसहारा पशुओं की देखभाल करवाना |
| आधिकारिक वेबसाइट | http://www.animalhusb.upsdc.gov.in/en |
| हेल्पलाइन नंबर | 0522-2740482 एवं 18001805999 |
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यूपी मुख्यमंत्री सहभागिता योजना सम्बंधित कुछ आवश्यक बिंदू | Some important points related to UP Chief Minister Participation Scheme
- यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बेसहारा गोवंश पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है।
- मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत अगर कोई पशुपालन आबारा या बेसहारा पशु को पलता है, तो उसे विभाग द्वारा प्रति दिन 30 रुपये प्रति पशु की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही प्राप्त कर सकेंगे।
- अगर आप बेरोजगार है तो इस योजना के तहत पशुओं को पालकर आप रोजगारवान हो सकते है और एक अच्छी राशि प्रतिदित कमा सकते है।
- इस योजना के तहत जिला, तहसील और ब्लॉक इस स्तर पर समतियों का गठन होगा और उन्हें बीडीओ और एसडीएम के देख में प्रगति प्रदान की जायेगी।
- निराश्रित पशुओं इस योजना से आश्रय मिल सकेगा। जिससे वे इधर – उधर रोडों पर नहीं घुमाएंगे। जिससे आबारा पशुओं के कारण होने। वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।
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मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की पात्रता | Eligibility for Chief Minister Destitute Cow Participation Scheme
- योजना का पात्र केवल वह व्यक्ति होगा जो UP राज्य का मूल निवासी हो और वर्तमान में अपने मूल निवास में रह रहा हो |
- व्यक्ति को गोवंश के पालन पोषण का अनुभव हो तथा उसके पास पशु रखने का पर्याप्त स्थान हो |
- एक व्यक्ति को केवल 4 गोवंश ही दिए जाएंगे जिसमें नहीं जन्मे बछड़े की गणना नहीं की जाएगी अर्थात गाय और उसकी दूध पीती बछिया को एक ही माना जाएगा |
- योजना के लाभार्थी एवं आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और उसका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए |
- mukhyamantri besahara gauvansh sahbhagita yojana के तहत दुग्ध समितियों से जुड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी |
- इच्छुक व्यक्ति चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड/ वोटर कार्ड/ राशन कार्ड) तथा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ आवेदन करेगा |
- उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी एवं पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं |
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यूपी मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का क्रियान्वयन | Implementation of UP Chief Minister Participation Scheme
- योजना के तहत कुल 66,257 गाय दी गई हैं, जिनमें से 1071 गायों को कुपोषित बच्चों के 1069 परिवारों में वितरित किया गया है।
- मिर्जापुर के टांडा फॉल में एक गाय आश्रय में एक कार्यक्रम के दौरान, सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि यह योजना, समाज के साथ-साथ देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने ’की प्रक्रिया का एक हिस्सा थी।
- यह योजना समाज के साथ-साथ राष्ट्र के भविष्य को उज्ज्वल करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हमने एक व्यवस्था की है कि सभी बेसहारा गायों को गाय आश्रय में लाया जाएगा और अगर कोई किसान गाय रखने के लिए तैयार है, तो उसे रखरखाव शुल्क के रूप में 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हर महीने इस प्रणाली की समीक्षा भी की जाएगी।
यूपी मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज | Documents required for application under UP Chief Minister Participation Scheme
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण
- वोटर आइडी
- मोबाईल नंबर
- इमैल आइडी
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन | Online application for Uttar Pradesh Chief Minister Destitute Destitute Cow Participation Scheme
- इस योजना के ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं लेकिन इसका पोर्टल बना दिया गया है। इसके अलावा तहसील, ब्लॉक व जिला स्तर पर समिति का गठन होगा। स्थानीय समिति प्रगति से बीडीओ और एसडीएम को अवगत कराएगी।
- उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना में आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज की फोटो कॉपी लेकर आपको अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक में जाना है और वहां से योजना के एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त कर लेना है।
- और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
- अब आपको अपने ग्राम पंचायत के आसपास में मौजूद गौशाला में जाना है और वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज की फोटोकॉपी को अटैच करके साथ में जमा कर देना है।
- अब तुरंत ही गौशाला के कर्मचारियों के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म और दस्तावेज की चेकिंग की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको वहां से संबंधित गाय और बैल पालने के लिए मिल जाएंगे।
- अब गौशाला के कर्मचारियों के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म और दस्तावेज को आगे ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर संबंधित पोर्टल में आपकी जानकारी दर्ज होती है और जानकारी दर्ज होने की सूचना आपको अपने फोन नंबर पर प्राप्त हो जाती है।
- इस प्रकार से सरलता से उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना में आवेदन किया जा सकता है।
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FAQs: UP Mukhyamantri Sahbhagita Yojana
Q. UP Mukhyamantri Sahbhagita Yojana का उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का उद्देश्य प्रदेश में बेसहारा गोवंश की देखभाल और संरक्षण करना है।
Q. योजना के तहत कौन लाभार्थी हो सकता है?
उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जो बेसहारा गोवंश की देखभाल करने के लिए तैयार है, योजना का लाभार्थी हो सकता है।
Q. UP Mukhyamantri Sahbhagita Yojana के तहत गाय को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसकी है?
योजना के तहत गाय को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी लाभार्थी की है।
Q. योजना के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
योजना के बारे में अधिक जानकारी योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://www.animalhusb.upsdc.gov.in/hi/maa0-maukhayamantarai-nairaasaraita-baesahaaraa-gaovansa-sahabhaagaitaa-yaojanaa या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5224 पर संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।
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Q. योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है?
योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
Q. UP Mukhyamantri Sahbhagita Yojana के तहत गायों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है?
योजना के तहत गायों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है।
Q. योजना के तहत किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
योजना के तहत कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि गायों की देखभाल के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, योजना के बारे में जागरूकता की कमी और गायों की तस्करी।
Q. UP Mukhyamantri Sahbhagita Yojana के तहत इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
योजना के तहत इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि गौशालाओं का निर्माण, योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना और गायों की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना।
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