UP EV Subsidy Scheme 2024: प्रदूषण मुक्त उत्तर प्रदेश!

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) को प्रोत्साहित कर रही योगी सरकार ने आखिरकार क्रय सब्सिडी को लेकर पोर्टल पर आवेदन किए जाने को हरी झंडी दे दी है | वो ग्राहक जिन्होंने 14 अक्टूबर 2022 के बाद प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद की है, उन्हें योगी सरकार द्वारा सब्सिडी पाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा | सही तरह से आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन के उपरांत पात्र व्यक्ति को उसके खाते में सब्सिडी की राशि प्रदान कर दी जाएगी | जल्द ही यह पोर्टल आवेदकों के लिए क्रियाशील हो जाएगा | उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में निहित UP EV Subsidy Scheme 2024 के क्रियान्वयन की शर्तों का निर्धारण कर दिया है | इसी के आधार पर पात्र आवेदकों को नीति का लाभ मिलेगा |

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Table of Contents

अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हुआ और भी सस्ता! UP सरकार दे रही है भारी सब्सिडी | Uttar Pradesh Electric Vehicle Subsidy Scheme 2024 | UP EV Subsidy Portal | Up Ev Policy

परिवहन विभाग के शासनादेश के अनुसार पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया (e two wheeler) वाहनों पर प्रत्येक को पांच हजार छूट मिलेगी | पहले 25 हजार चार पहिया वाहनों (e four wheeler) को एक-एक लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी | प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों (e bus) में प्रति ई-बस 20 लाख रुपये की छूट मिलेगी |

इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार 13 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार ने इन नई नीति के तहत राज्य में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। इस नीति के मुताबिक राज्य के 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार हासिल होगा।

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Uttar Pradesh Electric Vehicle Policy 2024 के मुताबिक, राज्य में खरीदे गए इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री कॉस्ट पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। जिसमें इस नीति के लागू होने के बाद पहले दो लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर 5 हजार रुपये, तीन पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 12,000 (अधिकतम) पहले और उसके बाद 25,000 रुपये, चार पहिया वाहनों पर प्रति यूनिट 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस UP EV Subsidy Scheme 2024 के लिए विशेष रूप से की गयी अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खण्डों में निम्नलिखित दरों पर क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी :-

  • 2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को रू0 5,000 प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 100 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य ।
  • 4 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक, एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 250 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 25 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य ।
  • ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक , एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत 80 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 400 ई-बसों को अनुमन्य ।
  • ई- गुड्स कैरियर के 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत, 10 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 1000 ई- गुड्स कैरियर को अनुमन्य ।

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वाहन वर्ग के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी | Subsidy will be given according to vehicle category

  • इस UP EV Subsidy Scheme 2024 के लिए विशेष रूप से की गई अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खंडों में तय दरों पर खरीदारों को प्रारंभिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
  • पहले दो लाख 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 5,000 रुपए प्रति वाहन सब्सिडी प्रदान की जाएगी. यह एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता|
  • पहले खरीदे गए 25 हजार 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 01 लाख रुपए प्रतिवाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी. यह भी एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत तक होगा|
  • शुरुआती 400 ई बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा. यह एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत तक हो सकता है|
  • पहले 1000 ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी. ई गुड्स कैरियर पर फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा|

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व्यक्तिगत खरीदारों को एक ही वाहन पर मिलेगी सब्सिडी | Individual buyers will get subsidy on a single vehicle

  • व्यक्तिगत क्रेताओं को क्रय सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ई बस या ई- गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी |
  • एग्रीगेटर्स, फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को क्रय सब्सिडी अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के कय पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी |
  • इस योजना के अंतर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना की प्रभावी अवधि में एक ही बार अनुमन्य होगी |
  • अनुमन्य क्रय सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा |
  • यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन का क्रय किया जाता है तो उस पर अनुमन्य क्रय सब्सिडी का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा |
  • आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत सूचना दिए जाने पर आवेदक क्रय सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा तथा आवेदक के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी |

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यूपी ईवी विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत सब्सिडी हेतु एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं के आवेदन हेतु पात्रता के लिए अपेक्षित दस्तावेज के लिए दिशा निर्देश

  • इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता से अभिप्राय है : व्यक्तिगत वाहन क्रेता या एग्रीगेटर (यथा- फ़ूड डिलीवरी , ई-कॉमर्स , लाजिस्टिक प्रदाता , कोरियर ) या फ्लीट ऑपरेटर (यथा- लीजिंग कम्पनीज, कॉर्पोरेट/होटल/अन्य लाजिस्टिक्स प्रदाता कोरियर) |
  • ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पोर्टल पर आवेदन एग्रीगेटर \ फ्लीट ऑपरेटर आदि के रूप में किया गया है उनके द्वारा PAN, GST जो कि उपरोक्त बिंदु 01 में दिए गए कार्यों की सेवा से सम्बंधित होगा एवं उसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रमाणिक दस्तावेज पोर्टल पर दिए गए GST वाले बिंदु में समस्त डाक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करनी है |
  • एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर द्वारा 100 रूपया मूल्य के नॉन जुडिसिअल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देना होगा, जिसमे सम्बंधित एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर द्वारा यह शपथ पत्र देय होगा कि वह कम से कम 10 टू व्हीलर या फोर व्हीलर या 05 ई-बस या गुड्स कैरियर्स का स्वामी है एवं शपथपत्र में उक्त वाहनों का विवरण दिया जायेगा साथ ही उक्त वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा I (शपथपत्र का प्रारूप Home Page से डाउनलोड करें) I शपथपत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजो /( Business Registration Certificate+PAN+GST+Affidevit+EV Vehicles RC) को 01 साथ जोड़ कर उसको GST वाले बिंदु में अपलोड करने के स्थान पर ही अपलोड करना होगा |
  • ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पोर्टल पर आवेदन करते समय त्रुटिवश एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है ,उनके द्वारा 100 रूपया मूल्य के नॉन जुडिसिअल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देय होगा ,जिसमे सम्बंधित व्यक्ति, एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर यह शपथ देगा कि उसके द्वारा त्रुटिवश एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर का चयन कर लिया गया है एवं वह आवेदन हेतु पात्रता व्यक्तिगत रूप में चाहता है और उसके द्वारा किये गए समस्त आवेदनों का पूर्ण विवरण शपथपत्र में देना होगा (शपथपत्र का प्रारूप Home Page से डाउनलोड करें) शपथपत्र को I शपथपत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजो / प्रमाण पत्रों ( फोटो ID(Aadhar)+Affidevit+EV Vehicles RC+Other Application of EV Subsidy) को 01 साथ जोड़ कर उसको GST वाले बिंदु में अपलोड करने के स्थान पर ही अपलोड करना होगा |

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UP EV Subsidy Portal क्या है ?

UP EV Subsidy Portal को यू० पी० सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023 मे लांच किया था। इस पोर्टल के द्वारा उत्तर प्रदेश में ख़रीदा तथा पंजीकृत कराया ईवी वाहन पर सरकार 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी ।

इस पोर्टल के माध्यम से जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद ईवी खरीदा है उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा । 14 अक्टूबर 2022 से अगले 3 वर्षों तक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद या पंजीकरण पर छूट पाने के लिए आवेदक यू० पी० इलेक्ट्रिक व्‍हीकल सब्सिडी पोर्टल पर आवेदन कर सकता है।

UP EV Subsidy Portal के माध्यम से दो पहिया वाहन पर 5,000/- रुपए अथवा पूरी लागत का 15 % सब्सिडी मिलेगी एवं अन्य वाहन जैसे ई-बस, चार पहिया आदि पर कुल लागत का 15% सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के द्वारा 25,000 दो पहिया वाहन, 400 ई-बस तथा 1000 ई-गुड्स वाहनों को सब्सिडी दी जायेगी।

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आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज | Documents required for application

  • आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो की प्रतिलिपि
  • वाहन पंजीकरण के दौरान हस्ताक्षर की कॉपी
  • वहान करता का आधार कार्ड
  • गैर व्यक्तिगत खरीददारी के मामले में GST प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी
  • वाहन करता के नाम से रद्द किये गए चेक की फोटोकॉपी या पासबुक की प्रति जिसपर क्रेता का नाम और बैंक से जुडी डिटेल्स हों।

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यूपी ईवी सब्सिडी योजना 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? | How can you apply online under the UP EV Subsidy Scheme 2024?

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upevsubsidy.in पर जाएँ।

showing the image of UP EV Subsidy Scheme portal

  • उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर मेन्यू में आपको Applicant login का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  • अगले पेज में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। अब आपको registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |

इमेज ऑफ़ Uttar Pradesh Electric Vehicle Subsidy Scheme 2024, form

  • यहाँ आपको Vehicle No., Chassis No. और Mobile No. दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको Send OTP के बटन पर क्लिक करना होगा।

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  • अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी दर्ज करें।
  • उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा।

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यूपी ईवी सब्सिडी योजना 2024 के अंतर्गत आवेदक लॉगिन कैसे करें ? | How to login under UP EV Online Scheme 2024?

showing the image of UP EV Subsidy Scheme portal

  • उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको Applicant Login का विकल्प दिखाई देगा, उस विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –
  • क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुलकर आएगा। यहाँ पर लॉगिन करने के दो तरीके हैं पहला ” login with OTP ” और दूसरा “LOGIN WITH PASSWORD “

SHOWING THE IMAGE OF Up Ev Policy

  • यहाँ आपको व्हीकल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

imaGE OF UP EV Subsidy Portal

  • उसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

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FAQ

इलेक्ट्रिक गाड़ी पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर सरकार 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी. मार्च के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा (kWh) के तहत ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम सब्सिडी क्या है?

सब्सिडी उन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को दी जाती है जो एक बार चार्ज करने पर कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से 80 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। शुरुआत में सब्सिडी की राशि 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा थी, जिसकी अधिकतम सीमा वाहन की लागत का 40% थी, लेकिन 1 जून, 2023 से इसे घटाकर वाहन की लागत का अधिकतम 15% कर दिया गया।

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उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना (UP EV Subsidy Scheme 2024) क्या है?

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles (EV) को खरीदने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य ईवी को अपनाने को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण को कम करना है।

मुझे इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिल सकती है?

सब्सिडी की राशि ईवी के प्रकार और बैटरी क्षमता पर निर्भर करती है।

  • 2 व्हीलर: ₹5,000 प्रति वाहन (अधिकतम 15% एक्स-फैक्टरी लागत)
  • 3 व्हीलर: ₹10,000 प्रति वाहन (अधिकतम 20% एक्स-फैक्टरी लागत)
  • 4 व्हीलर: ₹15,000 से ₹40,000 प्रति वाहन (अधिकतम 20% एक्स-फैक्टरी लागत)
  • बसें: ₹50,000 से ₹1.5 लाख प्रति वाहन (अधिकतम 20% एक्स-फैक्टरी लागत)
  • ई-कार्गो वाहन: ₹1 लाख प्रति वाहन (अधिकतम 10% एक्स-फैक्टरी लागत)

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मैं UP EV Subsidy Scheme 2024 के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?

आपको ईवी डीलर के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। डीलर आपके आवेदन को राज्य परिवहन विभाग के पोर्टल पर जमा करेगा।

सब्सिडी पाने के लिए पात्रता क्या है?

योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए, आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आप उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आप एक नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हों।
  • वाहन भारत सरकार द्वारा जारी FAME II मानकों का अनुपालन करता हो।
  • आपने वाहन के लिए बैंक ऋण नहीं लिया हो।

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