उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपने राज्य के श्रमिक एवं कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना का संचालन करती है ऐसे में राज्य के जितने भी श्रमिक परिवार हैं जो सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है और आर्थिक रुप से कमजोर है उनके लिए यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना की शुरुआत की गई है जिससे अब वह किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज आसानी से करा सकेंगे क्योंकि बहुत से श्रमिक आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते थे जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाती थी परंतु “यूपी Gambhir Bimari Sahayta Yojana | UP-GBSY” से अब उनका इलाज संभव हो सकेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए कई योजनाएं चला रही है। श्रमिकों के लिए ‘गंभीर बीमारी सहायता योजना’ (श्रमिक कल्याण बोर्ड) और आम नागरिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री राहत कोष’ के जरिए ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता या पूरा खर्च (100% व्यय प्रतिपूर्ति) प्रदान की जाती है
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₹5 लाख से ₹10 लाख तक की मदद! – उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना | Uttar Pradesh nirman kaamgar Gambhir Bimari Sahayta Yojana | Mukhyamantri Gambhir Bimari Yojana Uttar Pradesh | UP-GBSY
आपको भी पता है जो श्रमिक वर्ग के परिवार आते है वे अपनी बीमारी का इलाज करने में असमर्थ होते है जिसके कारण उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है और गंभीर बीमारी का इलाज न करवा पाने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इस समस्या से चिंतित होकर सरकार द्वारा गम्भीर बीमारी सहायता योजना की शुरुवात की गयी है जिसके अंतर्गत मुफ्त में श्रमिक वर्ग के नागरिकों का इलाज करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों आज हम आपको इस आर्टिकल में UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana | UP-GBSY पंजीकरण के विषय में आपके साथ पूरी जानकारी को साझा करेंगे।
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हुए निर्माण श्रमिक व उनके परिवार के गंभीर बीमारियों के उपचार में होने वाले खर्च में सहायता दी जाती है। गंभीर बीमारी सहायता योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ये स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग के लिए है। UP-GBSY में गंभीर बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च में सहायता प्रदान की जाती है।
यूपी सरकार की इस स्कीम के तहत इलाज किसी सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में करवाने का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। लाभार्थी या पारिवारिक सदस्य के इलाज पर खर्च की पूर्ति यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा की जाती है। वहीं UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana 2024 | UP-GBSY, के तहत इलाज की प्रतीपूर्ति सीधे हॉस्पिटल को दी जाती है। गंभीर बीमारी सहायता योजना के सहत सभी निर्माण श्रमिक स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के तहत हार्ट ऑपरेशन, गुर्दा ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, घुटने बदलना, कैंसर इलाज (Heart Operation, Kidney Transplant, Liver Transplant, Spinal Cord Operation, Knee Replacement, Cancer Treatment) को शामिल किया गया है।
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यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना का विवरण | Details of UP Critical Illness Assistance Scheme
| योजना का नाम | UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana | UP-GBSY |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| शुरुवात की गयी | UP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
| विभाग | श्रम विभाग (उत्तर प्रदेश) |
| उद्देश्य | श्रमिक वर्ग के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक मदद करना |
| लाभार्थी | निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक |
| श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजना |
| ऑफिसियल वेबसाइट | upbocw.in |
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उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के लाभ | Benefits of Uttar Pradesh Construction Workers Critical Illness Assistance Scheme
यदि आप उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो सबसे पहले आपको योजना के लाभ क्या है उनकी जानकारी पता होनी चाहिए। योजना के लाभ नीचे निम्न प्रकार से बताये हुए है-
- श्रमिक परिवार के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए Gambhir Bimari Sahayata Yojana का प्रारम्भ UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है।
- योजना के तहत श्रमिकों का मुफ्त में इलाज भारत सरकार द्वारा राज्य में जिन भी हॉस्पिटलों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की मान्यता प्राप्त होगी उन हॉस्पिटलों में इलाज कराया जायेगा तथा श्रमिक के परिवार को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है।
- श्रमिकों को गंभीर इलाज में लगने वाली खर्च राशि के भुगतान के टेंशन से अब राहत प्राप्त होगी।
- श्रमिकों को गंभीर इलाज के लिए राशि को उधार लेने की जरुरत नहीं है।
- यदि कोई श्रमिक अपने परिवार के सदस्यों का गंभीर इलाज राज्य के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या फिर राज्य के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है तो उस बीमारी के इलाज में लगने वाले खर्च को योजना के तहत सरकार द्वारा ही चुकाया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत जो भी खर्च बीमारी के इलाज के में लगेगा सरकार द्वारा उस खर्च के भुगतान में कोई भी अधिकतम सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है।
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यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए पात्रता | Eligibility for UP Critical Illness Assistance Scheme
- यू पी गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं। इनके बारे में आगे बताया जा रहा है। अधिक जानने के लिए आगे पढ़ते रहें।
- सबसे पहले आवेदनकर्ता एक श्रमिक होना चाहिए जो निर्माण कार्य से जुड़ा हो।
- ऐसे श्रमिक जो “प्रधान मंत्री जन-आरोग्य योजना” और “मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना” में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।
- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना उत्तर प्रदेश | Mukhyamantri Gambhir Bimari Yojana Uttar Pradesh के तहत लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए।
- आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
- इस योजना के तहत वो स्वयं और उसके परिवार के सदस्य (पत्नी, अविवाहित आश्रित पुत्री, 21 वर्ष से कम पुत्र) पात्र हैं |
- श्रमिक लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक या उसपर आश्रितों को आधिकारिक वेबसाइट पर दी गयी गंभीर बीमारियों की सूचि के अंतरगत ही योजना का लाभ मिलेगा।
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यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | Under UP Critical Illness Assistance Scheme, financial assistance will be provided for the treatment of the following diseases.
- हिर्दय का ऑपरेशन।
- गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट।
- लिवर ट्रान्सप्लान्ट।
- रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन।
- पैर के घुटने बदलना।
- कैंसर का इलाज।
- एड्स का इलाज।
- आखों का ऑपरेशन।
- पथरी का ऑपरेशन।
- एपेन्डिक्स का ऑपरेशन।
- हाइड्रोसिल की शल्य क्रिया।
- महिलाओ में होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया।
- बच्चे दानी /योनि कैंसर की शल्य क्रिया
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उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया | Process to apply online for Uttar Pradesh Critical Illness Assistance Scheme
दोस्तों यदि आप भी उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको सबसे पहले योजना में आवेदन करना होगा। योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे बताई हुई है आप इस प्रक्रिया के स्टेप्स को फॉलो कर सकते है-
- योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब आपके सामने नया होमपेज खुलेगा योजना के अनुभाग पर आवेदन करें का एक ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करे।
- आपके सामने नया होम पेज खुलकर आ जायेगा यहां पर आपसे कुछ जानकारी मांगे गयी है जैसे- योजना का चुनाव, मंडल का चुनाव, आधार कार्ड संख्या तथा मोबाइल नम्बर आदि आपको इन सब जानकारी को भरना है।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र का एक ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के तुरंत बाद नया होम पेज खुलेगा वहां पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
- अब इस आवेदन फॉर्म में आपकी कुछ डिटेल्स पूछी गयी है जैसे- आपका नाम, पता, जिला तथा आयु आदि को ध्यान से भरना है।
- अब आपको योजना में मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को ध्यान से अपलोड कर लेना है।
- महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको नीचे Submit का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक कर दे।
- इस तरह से आप इस प्रक्रिया को फॉलो करके UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana | UP-GBSY में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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FAQs about UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana
प्रश्न 1. UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana | UP-GBSY क्या है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार की यूपी जीबीएसवाई एक वित्तीय सहायता योजना है जो निर्माण मजदूरों को गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद करती है। यह योजना उन मजदूरों के लिए है जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में नहीं आते। (यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना क्या है?: https://www.myscheme.gov.in/schemes/gbsy)
प्रश्न 2. इस योजना के तहत कौन-सी बीमारियाँ शामिल हैं?
उत्तर: अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना में किडनी, कैंसर, सिकलसेल एनीमिया, हृदय रोग, एड्स और लकवा जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है।
प्रश्न 3. UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana का लाभ कैसे उठाएं?
उत्तर: लाभ उठाने के लिए यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारे में अधिक जानकारी के लिए बोर्ड से संपर्क करें।
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प्रश्न 4. क्या इस योजना के तहत इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है?
उत्तर: जी हां, सरकार इलाज का पूरा खर्चा उठाती है, चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट अस्पताल में। हालांकि, खर्च की सीमा तय हो सकती है।
प्रश्न 5. UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana में आवेदन कैसे करें?
उत्तर: यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से सम्पर्क करें। वेबसाइट या फोन नंबर की जानकारी बोर्ड से प्राप्त करें।
हेल्पलाइन नंबर | Helpline Number
यहाँ इस आर्टिकल में हमने आपको UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana | UP-GBSY से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आप इस विषय से सम्बंधित कुछ पूछना चाहते हैं या और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। अगर आप चाहें तो आप सीधे इस योजना से जुड़े आधिकारिक वेबसाइट के “हेल्पलाइन सेवा नंबर 1800-180-5412 पर भी कॉल कर सकते हैं।
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