यूपी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 | UP suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024

योगी सरकार अब छोटे कारोबारियों को पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मुहैया कराएगी | प्रदेश सरकार ने “यूपी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 | UP suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024” के लिए मंजूरी दे दी है | इस योजना के तहत रजिस्टर्ड कारोबारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी | छोटी इकाइयों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 15 अगस्त से लागू होगी | योजना पांच साल तक प्रभावी रहेगी | योजना के तहत पंजीकरण शुरू हो गए हैं | इस संबंध में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं | प्रदेश में कुल एमएसएमई इकाइयों में से 85 फीसदी बिना पंजीकरण के ही काम कर रही हैं क्यूकि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य न होने से एमएसएमई सेक्टर की अर्थव्यवस्था में इनकी वास्तविक हिस्सेदारी का पता नहीं चल पाता और नीतियां बनाने में दिक्कत होती है |

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Table of Contents

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024

विश्व उद्यमी दिवस प्रति वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ‘विश्व उद्यमिता दिवस’ पर सूक्ष्म उद्यमियों को बीमा का उपहार दिया गया है। दरअसल, लखनऊ के लोक भवन में ‘UP suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024’ के शुभारंभ के अंतर्गत झांसी, हापुड़ व संभल में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु विकासकर्ताओं को प्रथम किस्त के चेक वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया है जिसके अंतर्गत राज्य के उद्यमियों की दुर्घटना होने पर बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म उद्यमियों को शामिल किया जाएगा जिसके तहत यदि किसी की हाल से में मृत्यु भी हो जाती है तो ऐसे में उसके परिवार को ₹500000 तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। यदि किसी प्रकार से उद्यमी दुर्घटना में दिव्यांग होता है तो ऐसे में चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान में की जाएगी। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि लाभार्थी के परिवार को प्रदान की जाएगी जो उसके खाते में जमा कर दी जाएगी।

विवरण जानकारी
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024
शुरू की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
संबंधित विभाग एमएसएमई विभाग
लाभार्थी राज्य के सूक्ष्म उद्यमी
उद्देश्य मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में बीमा प्रदान करना
बीमा राशि 5 लाख रुपए
राज्य उत्तर प्रदेश
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://msme.up.gov.in/

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यूपी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 के कुछ मत्वपूर्ण बिंदु | Some important points of UP Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme 2024

  • मुख्यमंत्री सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से राज्य के सभी उद्यमियों को बीमा का लाभ दिया जायेगा |
  • मुख्यमंत्री सूक्ष्म बीमा दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाएगा |
  • यदि सूक्ष्म उद्यमी किसी दुर्घटना के कारण अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो बीमा लाभ विकलांगता प्रमाण पत्र में दर्ज विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार दिया जाएगा |
  • विकलांगता की स्थिति में, दुर्घटना बीमा में भुगतान की गई बीमा राशि उद्यमी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी और मृत्यु की स्थिति में, बीमा राशि उद्यमी के परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी |
  • मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 90 लाख से अधिक उद्यमियों को मिलेगा |
  • इस योजना का लाभ उन सभी उद्यमियों को मिलेगा जो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं
  • दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को दुर्घटना के 1 माह के अंदर आवेदन करना होगा |
  • इस योजना के माध्यम से उद्यमी को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा सकेगा |
  • राज्य के लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा |

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उद्यम रेसिसट्रेशन सर्टिफिकेट (यूआरसी) पोर्टल पर इन इकाइयों का होगा पंजीकरण | These units will be registered on URC portal

योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम कर रहीं छोटी इकाइयों को संगठित क्षेत्र में लाना है | इससे इन इकाइयों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा | उद्योग निदेशालय केंद्र सरकार के यूआरसी पोर्टल पर इन इकाइयों को पंजीकृत कराएगा | योजना में 15 अगस्त तक पंजीकृत सभी उद्यमियों को 30 जून 2024 तक बीमा कवर दिया जाएगा | फिर अगले वित्तीय वर्षों में 30 जून तक पंजीकृत होने वाले उद्यमियों को एक जुलाई से तीस जून तक बीमा कवर दिया जाएगा |

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024

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यूपी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 के अंतर्गत जीएसटी में पंजीकृत उद्यमियों को लाभ नहीं मिलेगा | GST registered entrepreneurs will not get benefits under UP Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme 2024

जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उनके लिए अलग से मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना है | मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में 18 से 60 वर्ष तक के उद्यमी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर पांच लाख रुपये की मदद दी जाएगी | पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी | योजना का लाभ लेने के लिए उद्यमी दस रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र ऑनलाइन अपलोड करेगा | ऑनलाइन पंजीकरण कराते ही योजना के अंतर्गत उसे पात्रता प्रमाण पत्र मिल जाएगा |

यूपी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 के लाभ | Benefits of UP Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme 2024

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उद्यमी को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
  • योजना के अंतर्गत घायल उद्यमी परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत 90 लाख से अधिक उद्यमी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत यदि उत्तर प्रदेश का कोई भी उद्यमी विकलांग होता है तो उसे विकलांगता का प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा।
  • योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचा दी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने के 1 महीने के अंदर ही बीमा राशि प्रदान कर दी जाएगी।

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यूपी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 के लिए पात्रता | Eligibility for UP Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme 2024

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • केवल सूक्ष्म उद्यमी को ही आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
  • आवेदक को आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • दुर्घटना में पूरी तरह से दिव्यांग होने वाले उद्यमी आवेदन के प्रथम दावेदार माने जाएंगे।
  • उद्यमी का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

यूपी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 के लिए दस्तावेज | Documents for UP Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme 2024

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट फोटो
  • बैंक खाता
  • पोर्टल रजिस्टर नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • दिव्यंगता प्रमाण पत्र

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यूपी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया | Process to apply under UP Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme 2024

अगर आप उत्तर प्रदेश के उद्यमी है और सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

  • सबसे पहले आपको उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉग इन > आवेदक लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दी गई इमेज को ध्यान से देखे |

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024

  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको “पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन” AUR “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण”, दो ऑप्शन दिखाई देंगे | अगर आपने पहले से ही अपना पंजीकरण कराया हुआ है तो आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए ” पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन ” पर क्लिक करना होगा | और अगर आपने अभी तक पंजी कारन नहीं करवाया है तो आपको ” नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के ऑप्शन को चुनना होगा | 

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024

  • अब आपको इस पेज पर “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद नए पेज पर आपको योजना के सेक्शन में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का चयन करना होगा।

  • इसके बाद आपको अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को दर्ज कर जिले का चयन करना होगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 | Uttar Pradesh Mukhyamantri suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024

  • उसके बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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FAQs

Q. UP suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024 के लाभार्थी कौन हैं?

उत्तर प्रदेश के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सूक्ष्म उद्यमी इस योजना के लाभार्थी हैं।

Q. UP suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024 का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर सूक्ष्म उद्यमियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

Q. बीमा राशि कितनी है?

मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।

Q. UP suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024के लिए प्रीमियम कितना है?

उद्यमियों को योजना के लिए प्रति वर्ष 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा।

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Q. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उद्यमी एमएसएमई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.up.gov.in/ पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Q. योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवासीय प्रमाण, व्यवसाय प्रमाण और बैंक खाता विवरण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं।

Q. UP suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024 के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?

उद्यमी एमएसएमई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.up.gov.in/ पर जाकर या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5151 पर कॉल करके योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Q. क्या UP suksham Udhyami Durghatna Beema Yojana 2024 के तहत जीएसटी/टीआईएन धारक भी पात्र हैं?

नहीं, जीएसटी/टीआईएन धारक इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।

Q. क्या इस योजना के तहत महिला उद्यमियों के लिए कोई विशेष प्रावधान है?

हां, महिला उद्यमियों को योजना के तहत 50% प्रीमियम सब्सिडी दी जाती है।

Q. क्या इस योजना के तहत आंशिक स्थायी अपंगता के लिए भी बीमा राशि का भुगतान किया जाता है?

हां, आंशिक स्थायी अपंगता होने पर, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

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