यूपी निषादराज वोट सब्सिडी योजना | UP Nishadraj Boat Subsidy Yojana

केंद्र सरकार की ओर से किसानों, पशुपालकों और मछलीपालकों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार की ओर से भी अपने स्तर पर कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहां के मछुआरों के लिए एक “यूपी निषादराज वोट सब्सिडी योजना | UP Nishadraj Boat Subsidy Yojana” शुरू की है। इस योजना के तहत मछुआरों को नाव और जाल खरीदने पर 40 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी का लाभ राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

यूपी के योगी आदित्यनाथ की ओर से मछुआरों के लिए निषादराज वोट सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इसके तहत मछुआरों को वोट खरीदने के लिए सरकार से पैसा दिया जाएगा। इस योजना के तहत नाव खरीदने पर मछुआरों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना में किसान एक लाख रुपए की नाव खरीदता है तो उसे 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह उसे 60 हजार रुपए में नाव मिल जाएगी। बता दें कि यूपी की सरकार ने चुनाव में किए गए से पहले अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में मछुआरा समुदाय से यह वादा किया था जिसे उन्होंने पूरा कर दिया है। योजना पर तेजी से काम करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए है। मछुआरों को सब्सिडी का दावा करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के लिए कहा है। इस योजना के लिए बजट 2022-23 में 2 करोड़ रुपए का का प्रावधान किया किया गया है।

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Table of Contents

उत्तरप्रदेश निषादराज वोट सब्सिडी योजना 2024 | Uttar Pradesh Nishadraj Boat Subsidy Yojana 2024

मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट, नौकायन एवं पर्यटन स्थलों में नाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाव एक ओर जहाँ मत्स्य पालन हेतु निवेशों के तालाबों में उपयोग में लायी जाती है, वहीँ नदियाँ, झीलों एवं जलाशयों में प्रभावी आखेट किया जाता है। इस योजना से गरीब मछुआरों को अनुदानित बोट मिलने से उनको अपनी आजीविका चलाने में सहायता प्राप्त होगी। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में नाव क्रय हेतु कोई भी परियोजना संचालित नहीं है, इसलिए निषादराज बोट सब्सिडी योजना से मत्स्य पालकों एवं मछुआरों को नाव, जाल आदि के क्रय में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे उनके परिवार के भरण पोषण में मदद होगी |

यूपी निषादराज नाव सब्सिडी योजना | UP Nishadraj Boat Subsidy Yojana 2024

निषादराज बोट सब्सिडी योजना उत्तरप्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश में मछलीपालन पर निर्भर मछुआरों को नाव खरीदने के लिए अनुदान देने का प्रावधान है। इससे मछुआरों की आय में वृद्धि होगी। किसानों के लिए कृषि और पशुपालन के बाद मत्स्यपालन तीसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है। यही वजह है कि सरकार मत्स्यपालन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करती है। मछलीपालकों को जलाशय, तालाब, नाव आदि में काम करने के लिए विभिन्न उपकरणों के लिए सरकार से अनुदान मिलता है। गौरतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था में मत्स्यपालन का एक बड़ा योगदान है। मछली देश के बहुत सारे उपभोक्ताओं के प्रोटीन और विटामिन का बड़ा स्रोत है। यही वजह है मार्केट में मछली का रेट अच्छा मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मत्स्यपालक हैं, जो पूंजी के अभाव में पूरी सुविधा और तकनीक से काम नहीं कर पाते। इससे उनके आय में वृद्धि नहीं हो पाती।

यूपी निषादराज वोट सब्सिडी योजना | UP Nishadraj Boat Subsidy Yojana से प्रदेश के गरीब मछलीपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने काम के लिए नाव की खरीदी कर सकें। जलक्षेत्रों में शिकारमाही और मत्स्य प्रबंधन हेतु नाव का होना जरूरी है। इस योजना के तहत मछुआरो को अधिकतम 26,800 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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उत्तरप्रदेश निषादराज वोट सब्सिडी योजना 2024 की पात्रता के नियम एवं शर्तें | Terms and conditions of eligibility of Uttar Pradesh Nishadraj Boat Subsidy Scheme 2024

  • “निषादराज बोट सब्सिडी योजना” के अंतर्गत रू 0.67 लाख की अधिकतम सीमा तक की वुडेन फिशिंग बोट अथवा फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक बोट (एफ.आर.पी.बोट.), जाल, लाइफ जैकेट एवं आइसबॉक्स आदि (Wooden fishing boat or fiber reinforced plastic boat (FRP boat), net, life jacket and icebox etc.) पर 40 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदान की जाएगी |
  • यह योजना 40 प्रतिशत राज्यांश व 60 प्रतिशत लाभार्थी अंश के फंडिंग पैटर्न (funding pattern) पर आधारित होगी |
  • योजना की इकाई लागत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 0.67 लाख होगी। वुडेन फिशिंग बोट अथवा फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक बोट (एफ.आर.पी.बोट.) की यूनिट कास्ट रू 0.50 लाख तथा जाल, लाइफ जैकेट एवं आइसबॉक्स आदि की यूनिट कास्ट रू० 0.17 लाख होगी।
  • प्रतिवर्ष उक्त सामग्री के क्रय मूल्य में संभावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष से इकाई लागत में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए योजना के पांचवे वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2026-27 में इकाई लागत में कुल 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी |
  • मोटरबोट आदि की इकाई लागत का मूल्य रू० 0.67 लाख से अधिक होने पर अतिरिक्त धनराशि का वहन लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा |
  • वुडन फिशिंग बोट अथवा एफ.आर.पी.बोट. की लम्बाई 15 से 18 फीट तक होगी |
  • मत्स्य पालन करने वाले 0.4 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल के तालाब के पट्टाधारक, निजी तालाबों के स्वामित्व धारक एवं मत्स्य आखेट के साथ नौकायन में लगे हुए मछुआ समुदाय के व्यक्ति, जैसा कि राजस्व संहिता 2016 में परिभाषित है योजना हेतु पात्र होंगे ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पूर्व से नाव न हो, आवेदन के लिए पात्र होंगे |
  • किसी अन्य योजनान्तर्गत नाव क्रय हेतु लाभान्वित व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे |
  • लाभार्थी चयन में राजस्व संहिता 2016 में उल्लखित केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोडीया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय (Kevat, Mallah, Nishad, Bind, Dhimar, Kashyap, Batham, Raikwar, Manjhi, Godiya, Kahar, Turaiha or Turaha communities.) से सम्बंधित ऐसा व्यक्ति जो परम्परागत रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगा हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।
  • राजस्वा संहिता 2016 में उल्लखित उक्त 13 मछुआ समुदाय के ऐसे व्यक्ति जो अन्तोदय राशनकार्ड धारक हैं, को प्रथम वरीयता (Antodaya ration card holders will get first preference.) दी जाएगी।
  • राजस्व संहिता 2016 में उल्लखित उक्त 13 मछुआ समुदाय के पक्का आवास विहीन को द्वितीय वरीयता (Second preference to those without permanent housing) दी जाएगी।
  • राजस्व संहिता 2016 में उल्लखित उक्त 13 मछुआ समुदाय के अन्य व्यक्ति को तृतीय वरीयता दी जाएगी। राजस्व संहिता 2016 में उल्लखित अन्य परंपरागत रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति को चतुर्थ वरीयता दी जाएगी |
  • चयनित लाभार्थी को परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सामग्री अथवा उपकरण (वुडन फिशिंग बोट अथवा एफ.आर.पी.बोट., जाल, लाइफ जैकेट एवं आइसबॉक्स आदि) खरीदना अनिवार्य होगा तथा इसके प्रमाणित बिल/वाउचर विभागीय जिला कार्यालय में देना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक मत्स्य द्वारा आवश्यक प्रारूप निर्गत किया जायेगा |
  • लाभार्थी द्वारा अपने अंश की धनराशि स्वयं के संसाधन अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन किया जायेगा |

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यूपी निषादराज वोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत उत्तरप्रदेश के इन जिलों के मछुआरों को होगा लाभ | Fishermen of these districts of Uttar Pradesh will benefit under UP Nishadraj boat Subsidy Scheme.

योगी सरकार की ओर से शुरू की गई निषादराज नाव सब्सिडी योजना का लाभ यूपी के वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट सहित ऐसे अन्य जिलों के मछुआरों को लाभ दिया जाएगा जो नदियों पर ही निर्भर हैं। उनकी आजीविका का सराहा ये नदियां हैं जिनमें नाव चलाकर या मछली पकडक़र ही वे अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार की ओर से ऐसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का ये प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजना पर तेजी से काम करने पर जोर दिया जा रहा है।

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उत्तरप्रदेश निषादराज नाव सब्सिडी योजना 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे | The following benefits will be provided under Uttar Pradesh Nishadraj Boat Subsidy Scheme 2024

  • लाभार्थी को जल संसाधनों को खरीदने के लिए 40% का अनुदान दिया जाएगा।
  • लाभार्थी को निम्नलिखित जल उपकरण के लिए सब्सिडी दी जाएगी:-
  1. वुडेन फिशिंग बोट/ एफ आर पी बोट।
  2. जाल।
  3. लाइफ जैकेट।
  4. आइसबॉक्स।
  5. अदि उपकरण।
  • लाभार्थी को बोट तथा अदि उपकरण के लिए 2024 में अधिकतम 73, 700/-रुपए राशि दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत प्रतियेक वर्ष 73, 700/-रुपए राशि में 5 % की वृद्धि की जाएगी।
  • 73, 700/- रुपए से अधिक मूल्य आने पर बचे हुई राशि का भुक्तान लाभार्थी को स्वयं करना होगा।

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यूपी निषादराज नाव सब्सिडी योजना के अंतर्गत मत्स्यपालकों को कितना होगा फायदा | How much will fishermen benefit under UP Nishadraj Boat Subsidy Scheme?

बता दें कि, एक नाव जिसकी कीमत 50,000 रुपए होगी और एक नेट जिसकी कीमत 17,000 रुपए होगी। इस पर सरकार की ओर से 40 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। माना कि आपकी नाव और नेट या जाल, दोनों को मिलाकर कुल लागत 67,000 रुपए है तो इस पर सरकार की ओर से 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इस तरह सरकार की ओर से आपको 28,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी।

यूपी निषादराज नाव सब्सिडी योजना | UP Nishadraj Boat Subsidy Yojana 2024

निषादराज बोट सब्सिडी योजना के तहत मछुआरों को अधिकतम 0.67 लाख यानी 67 हजार रुपए की लागत पर अनुदान दिए जाएंगे। बता दें कि योजना के अंतर्गत एफआरपी बोट, वुडन फिशिंग बोट आदि की खरीद पर मछुआरों को 40% का अनुदान मिलेगा। अगर 67 हजार रुपए की इकाई लागत आती तो अधिकतम 26,800 रुपए का लाभ मत्स्यपालकों को सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत सरकार ने प्रति वर्ष लागत में वृद्धि करने का प्रावधान रखा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही योजना की इकाई लागत 67 हजार अधिकतम रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना की इकाई लागत 70 हजार होगी। इकाई लागत में प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि को समझने के लिए कृपया इस चार्ट को देखें।

वित्तीय वर्ष इकाई लागत ( लगभग ) इकाई लागत पर अनुदान की राशि
2022-23 67 हजार रुपए 26 हजार 800 रुपए
2023-24 70 हजार 350 रुपए 28 हजार 140 रुपए
2024-25 73 हजार 700 रुपए 29 हजार 480 रुपए
2025-26 77 हजार 50 रुपए  30 हजार 820 रुपए
2026-27 80 हजार 400 रुपए 32 हजार 160 रुपए

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यूपी निषादराज नाव सब्सिडी योजना के तहत 7500 लोगों को मिलेगा योजना का लाभ | Under UP Nishadraj Boat Subsidy Scheme, 7500 people will get the benefit of the scheme

UP Nishadraj Boat Subsidy Yojana के तहत हर साल ग्राम सभाओं के माध्यम से 1500 पट्टाधारकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस तरह पांच वर्षों के दौरान 7500 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य में अवैध रूप से मछली पकडऩे पर अंकुश लगा सकेगा जिससे राज्य सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोका जा सकेगा। बता दें कि सरकार की इस योजना से नदी किनारे रहने वाले मछुआरे नावों के जरिये मछलियां पकडक़र बाजार में बेचकर अपने परिवार की आजीविका कमाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण वे कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। नाव सब्सिडी योजना के अलावा मुख्यमंत्री संपदा योजना सरकार की दूसरी नई योजना है जो ग्राम सभाओं में समुदाय के गरीब और पिछड़े पट्टा धारकों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।

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उत्तरप्रदेश निषादराज नाव सब्सिडी योजना 2024 अंतर्गत 5 लाख का भुगतान करेगी बीमा कंपनी | Insurance company will pay Rs 5 lakh under Uttar Pradesh Nishadraj Boat Subsidy Scheme 2024

UP Nishadraj Boat Subsidy Yojana के तहत मछुआरा की मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में उनके आश्रित को 5 लाख का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। वहीं आंशिक स्थाई अपंगता की स्थिति में 250000 एवं 25000 तक का अस्पताल खर्च का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के लिए प्रति मछुआरा प्रतिवर्ष प्रीमियम की दर 72.44 पैसे निर्धारित है। इस राशि में केंद्र का अंशदान 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंशदान 40 प्रतिशत है।

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योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required for the scheme

निषादराज बोट सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। जो इस प्रकार है।

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • इमेल आईडी ( यदि हो )

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उत्तरप्रदेश निषादराज नाव सब्सिडी योजना 2024 में आवेदन कैसे करें | How to apply for Uttar Pradesh Nishadraj Boat Subsidy Scheme 2024?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इसकी आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया गया है | हालांकि, इसका आवेदन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से कर सकेंगे |

  • सबसे पहले उत्तरप्रदेश मत्स्य पालन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
  • आवेदन करें पर क्लिक करें।
  • अब घोषणा पत्र पर क्लिक करके पुनः आवेदन करें पर क्लिक करें।
  • नए आवेदक / लाभार्थी पंजीकरण करें पर क्लिक करें।
  • नाम और मोबाइल नम्बर भरें।
  • ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करें।
  • ओटीपी सबमिट करने के बाद फॉर्म खुल जाएगा।
  • मांगी गई सभी जानकारी भरते हुए फॉर्म को पूरा करें।
  • फॉर्म सबमिट होने के बाद रेफरेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट रख लें।

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FAQs

Q. UP Nishadraj Boat Subsidy Yojana क्या है?

उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य राज्य के मछुआरा समुदाय, विशेष रूप से निषाद समुदाय को सशक्त बनाना है। योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को नाव, जाल और लाइफ जैकेट जैसी मछली पकड़ने की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

Q. कौन पात्र है?

योजना के तहत निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं:

  • उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
  • निषाद समुदाय का सदस्य होना चाहिए
  • मछली पकड़ने का व्यवसाय मुख्य आजीविका का साधन होना चाहिए
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए

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Q. लाभ क्या हैं?

योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • 15 से 18 फीट लंबी नाव खरीदने पर अधिकतम ₹67,000 की सब्सिडी
  • मछली पकड़ने के जाल और लाइफ जैकेट जैसी अन्य वस्तुओं पर 40% तक की सब्सिडी
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को अतिरिक्त सब्सिडी

Q. आवेदन कैसे करें?

आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन:

  • मत्स्य विभाग की वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in/ पर जाएं।
  • “निषादराज बोट सब्सिडी योजना” लिंक पर क्लिक करें।
  • आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें।

ऑफलाइन आवेदन:

  • निकटतम मत्स्य विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • जमा करें।

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Q. UP Nishadraj Boat Subsidy Yojana से संबंधित अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

आप योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित तरीकों से संपर्क कर सकते हैं:

  • मत्स्य विभाग की वेबसाइट: http://fisheries.up.gov.in/
  • निकटतम मत्स्य विभाग कार्यालय
  • टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1555

Q. UP Nishadraj Boat Subsidy Yojana से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें? 

  • योजना का लाभ केवल पंजीकृत मछुआरों को ही मिलेगा।
  • आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि वे मछली पकड़ने का व्यवसाय मुख्य रूप से करते हैं।
  • सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को नियमित रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों में संलग्न रहना होगा।

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